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कार्यालय जिला पंचायत कांकेर महात्मा गांधी नरेगा शाखा जिला उ. ब. कांकेर (छत्तीसगढ)

छत्तीसगढ शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय, रायपुर के पत्र क्रमांक / 806 / पंग्राविवि/22/2011 दिनांक 06.04.2011, पत्र क्र 807, दिनांक 05.03.2019 एवं आयुक्त महात्मा गांधी नरेगा के पत्र क्रमांक 2767 / वि-7 / मनरेगा / 2014, रायपुर दिनांक 04.08.2014 व पत्र क्रमांक 89/ वि-7/ मनरेगा / स्था / 2023 / अटल नगर दिनांक 09.01.2023 में प्राप्त निर्देशानुसार महात्मा गांधी नरेगा योजनांतर्गत पद के विरूद्ध जिला पंचायत कार्यालय, जिला उत्तर बस्तर कांकेर में तकनीकी सहायक (मनरेगा) के रिक्त पद पर संविदा नियुक्ति हेतु छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासियों से दिनांक 29 मई 2028 को कार्यालयीन समय 5.30 बजे तक पंजीकृत / स्पीड पोस्ट के माध्यम से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा।





विभाग का नाम 
कार्यालय जिला पंचायत कांकेर महात्मा गांधी नरेगा शाखा जिला उ. ब. कांकेर (छत्तीसगढ)


रिक्त पदों की संख्या  - कुल 09 पद 



रिक्त पदों के नाम  -   तकनीकी सहायक (संविदा - मनरेगा)



विज्ञापन की तिथि -

04 मई 2023



आवेदन की शुरू तिथि  - 04 मई 2023


आवेदन की अंतिम तिथि -  29 मई 2023


वेतनमान (सैलरी)   -  25,000 से 38,000 रुपये तक



योग्यता / अनिवार्यता  - 

1) बी.ई./बी.टेक. (सिविल ब्रांच से)

2) पालिटेक्निक डिप्लोमा (सिविल ब्रांच से)



आवश्यक डॉक्यूमेंट / दस्ताकवेज   - 

 ● 5 वीं 

 ● 8 वी 

 ● 10 वीं 

 ● 12 वीं 

 ● स्नातक,स्नातकोत्तर 

 ● आधार कार्ड 

 ● ड्राइविंग लाइसेंस 

 ● परिचय पत्र 

● पासपोर्ट साइज फोटो 

 ● पेन कार्ड 

 ● रोजगार पंजीयन 

 ● मूल निवासी प्रमाण पत्र 

 ● जाति प्रमाण पत्र 

 ● अनुभव प्रमाण पत्र 

 ● समस्त डिग्री / प्रमाण पत्र वेकेंसी के सम्बंधित पद के योग्यता अनुसार डिग्री 



आवेदन की प्रक्रिया   -   महात्मा गांधी नरेगा योजनांतर्गत पद के विरूद्ध जिला पंचायत कार्यालय, जिला उत्तर बस्तर कांकेर में तकनीकी सहायक (मनरेगा) के रिक्त पद पर संविदा नियुक्ति हेतु छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासियों से दिनांक 29 मई 2028 को कार्यालयीन समय 5.30 बजे तक पंजीकृत / स्पीड पोस्ट के माध्यम से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।



चयन प्रक्रिया  -

उक्त पद पर चयन मेरिट के आधार पर किया जावेगा।



आवेदन परीक्षा शुल्क   - 

ST/SC/PWD - 0 रुपये

Ge/OBC - 0 रुपये



नियम एवं शर्तों - 

1 / आवेदक अपना आवेदन पत्र मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत कांकेर (महात्मा गांधी नरेगा शाखा), जिला- उत्तर बस्तर कांकेर के नाम व पते पर पंजीकृत डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से प्रेषित कर सकते हैं, अन्य माध्यम से प्राप्त आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे।


2 / आवेदन पत्र में पासफोर्ट साईज का नवीनतम फोटो चस्पा किया जाना अनिवार्य है। फोटोग्राफ्स की मानक आकार लं-4 से.मी., चौ. 3 से.मी. (रंगीन होगी)।

3 / आवेदकों की संविदा नियुक्ति छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी "संविदा नियुक्ति नियम 2012" में निहित शर्तों के अधीन होगी। एवं संविदा अवधि में "छत्तीसगढ़ सिविल सेवा संविदा नियुक्ति नियम 2012" के तहत अवकाश की पात्रता होगी।

4/ निर्धारित मापदंडों के अनुरूप छानबीन उपरांत अभ्यर्थियों की प्रारंभिक सूची दावा / आपत्ति के लिए जिला पंचायत की सूचना पटल पर चस्पा किया जाएगा, तदुपरांत पात्रता रखने वाले अभ्यर्थियों को 15 अनुपात के मान से दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलावा पत्र प्रेषित किया जाएगा। दस्तावेज सत्यापन में अपूर्ण दस्तावेजों के साथ उपस्थित अथवा अनुपस्थित अभ्यर्थी को किसी भी शर्त में दूसरा अवसर नहीं दिया जावेगा।

5 / सत्यापन में उपस्थित अभ्यर्थियों में से पात्र अभ्यर्थियों को ही उच्चतम योग्यता के आधार पर कंप्यूटर प्रायोगिक परीक्षा (कौशल परीक्षा) के लिए चयनित किया जावेगा, जिसे अभ्यर्थियों को पहचान हेतु फोटो आइडी के रूप में आधार अथवा पैन कार्ड लाना अनिवार्य होगा।

6 / सत्यापन में उपस्थित होने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा, अभ्यर्थी स्वयं अपनी व्यवस्था एवं व्यय से नियत स्थल पर नियत समयावधि में उपस्थित होंगे।

7 चयन प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर आवेदक के अयोग्य पाए जाने पर उनका आवेदन निरस्त कर उसकी उम्मीदवारी समाप्त की जाएगी।

8 / कोई भी अभ्यर्थी जिसकी पहले से 02 जीवित संतान है तथा आगामी प्रसव 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हो किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये योग्य नही होगा साथ ही छ.ग. सिविल सेवा सेवा की सामान्य शर्ते नियम 1961 में नियुक्ति के लिये अनर्हताएं भी लागू होगी ।

9 / आवेदन पत्र के साथ 984 साइज का 02 लिफाफा, जिस पर ₹25 ₹25 रूपये का डाक टिकट चस्पा हो संलग्न करना अनिवार्य है।

10 / आवेदन पत्र के साथ संलग्न प्रमाण पत्रों को राजपत्रित अधिकारी अथवा स्वयं के द्वारा सत्यापित करना अनिवार्य होगा साथ ही आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की दिनांक तक वांछित शैक्षणिक योग्यता पूर्ण होना अनिवार्य है, आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के उपरांत किसी भी प्रकार की कोई शैक्षणिक योग्यता पृथक से नहीं जोड़ा या लिया नहीं जाएगा।

11 / आवेदन पत्र के साथ छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी होने के संबंध में सक्षम अधिकारी के द्वारा निर्धारित प्रारूप में प्रमाण पत्र, दिव्यांगजनों को मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र व रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र एवं आरक्षण का लाभ लेने के लिए उच्च स्तरीय छानबीन समिति से सत्यापित अथवा सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप में जारी की गई स्थाई जाति प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।

12 / उपरोक्त पद के लिए एकमुश्त मानदेय दिया जावेगा, इस मानदेय पर विशेष वेतन, महंगाई भत्ता क्षतिपूर्ति भाडा भत्ता इत्यादि नहीं दिया जाएगा तथा संविदा नियुक्ति के अधीन वित्त विभाग से प्राप्त स्वीकृती व शासन निर्देशों के आधार पर मानदेय वृद्धि की पात्रता होगी।

13 / आवेदक जिन्हें पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संचालित किसी भी योजना से पूर्व में अनियमितता के आधार पर किसी भी पद से पृथक गया होगा, या उनकी उनकी संविदा

सेवावृद्धि निरंतर नहीं की गई है, वे पात्र नहीं माने जायेंगे। इस संबंध में गलत जानकारी दिए जाने पर नियुक्ति के पश्चात भी उम्मीदवारी किसी भी समय निरस्त की जा सकेगी।

14 / संविदा नियुक्ति 1 वर्ष के लिए होगी तत्पश्चात आवश्यकता होने पर कार्य योग्यता, कार्य क्षमता एवं व्यवहार के आधार पर शासन के निर्देशानुसार दोनों पक्षों की सहमति से कार्य अवधि 1 वर्ष के लिए निरंतर रखे जाने पर विचार किया जावेगा।

15 / मनरेगा योजनांतर्गत आकस्मिक राशि श्रृजन के आधार पर नियुक्ति प्रक्रिया के दौरान व नियुक्ति आदेश जारी किये जाने के पूर्व विज्ञापित पदों की संख्या घटाई या बढ़ाई जा सकती है।

16 / नियुक्ति प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की आपत्ति का निराकरण, कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक मनरेगा द्वारा किया जावेगा, साथ ही आवेदन में सहमति देने का आशय यह होगा कि, लिया गया निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।

17 / उक्त विज्ञापन / नियुक्ति आरक्षण के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में दायर रिट के अध्याधीन रहेगा, एवं उक्ताशय के संबंध में पारित आदेश नियुक्त उम्मीद्वारों पर बंधनकारी रहेगा।

18 / चयन होने के पश्चात, चयनित अभ्यर्थि को नियुक्ति आदेश जारी किया जावेगा, जिसके आधार पर अभ्यर्थी को नियोक्ता के साथ करार पत्र (अनुबंध पत्र) निष्पादित करना होगा।

19 / अन्य कार्यालयों में कार्यरत अभ्यर्थियों को कार्यरत संस्था से नियोक्ता द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं संस्था प्रमुख द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। उक्त के अभाव में अभ्यावेदन मान्य नही होगा।

20 / आवेदन पत्र का प्रारूप कार्यालयीन समय पर जिला पंचायत की सूचना पटल पर अथवा जिले की वेबसाइट www.kanker.gov.in पर देखी जा सकती है।



आयु-सीमा - दिनांक 01.01.2023 की स्थिति में उम्मीदवार की आयु सीमा न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 35 वर्ष होना चाहिए। अधिकतम आयु सीमा के लिए छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी छूट आदेश निर्देश इन नियुक्तियों के लिए भी लागू होंगी।


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