व्यवस्थापक, छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास एवं सचिव छ.ग. शासन खनिज साधन विभाग के पत्र क्रमांक एफ 7-34 / 201 / XII/ दिनांक 23.03.2021 में निहित निर्देशानुसार डीएमएफटी योजनान्तर्गत नीचे दर्शित स्वीकृत पदों पर संविदा भर्ती हेतु इच्छुक आवेदकों से विज्ञापन जारी दिनांक से 10004, 2023 सांय 5:00 बजे तक ऑनलाईन आवेदन बेवसाईट www.jashpur.nic.in में दिये गये गूगल डॉक लिंक के माध्यम से आमंत्रित किये जाते हैं। निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात् प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा।
रिक्त पदों की संख्या - कुल 02 पद
रिक्त पदों के नाम - ● विकास सहायक
● सहायक ग्रेड - 03
वेतनमान (सैलरी) - 14,000 से 75000 रुपये तक
आवेदन की शुरू तिथि - 22 मार्च 2023
आवेदन की अंतिम तिथि - 10 अप्रैल 2023 तक
योग्यता / अनिवार्यता - (1) किसी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान / विश्वविद्यालय से स्नातक की परीक्षा न्यूनतम 50 प्रतिशत प्राप्ताकों के साथ उत्तीर्ण
(2) किसी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान / विश्वविद्यालय से प्रबंधन में स्नाकोतर उपाधि / डिप्लोमा
आवश्यक डॉक्यूमेंट / दस्ताकवेज -
● 5 वीं
● 8 वी
● 10 वीं
● 12 वीं
● स्नातक,स्नातकोत्तर
● आधार कार्ड
● ड्राइविंग लाइसेंस
● परिचय पत्र
● पासपोर्ट साइज फोटो
● पेन कार्ड
● रोजगार पंजीयन
● मूल निवासी प्रमाण पत्र
● जाति प्रमाण पत्र
● अनुभव प्रमाण पत्र
● समस्त डिग्री / प्रमाण पत्र वेकेंसी के सम्बंधित पद के योग्यता अनुसार डिग्री
चयन प्रक्रिया - स्नातक के प्राप्तांक प्रतिशत का 20 प्रतिशत भारांश अंक प्रबंधन में स्नातकोत्तर / डिप्लोमा के प्राप्तांक प्रतिशत का 30 प्रतिशत भारांश अंक, अनुभव का अधिकतम् 20 अंक तथा साक्षात्कार 30 अंक इस प्रकार कुल 100 अंक के आधार पर वरीयता सूची तैयार कर, उसके आधार पर चयन किया जायेगा।
आवेदन की प्रक्रिया -
1. ऑनलाईन आवेदन करने हेतु अभ्यर्थी को Gmail आई.डी. होना अनिवार्य है Gmail आई.डी.नहीं होने की स्थिति में अभ्यर्थी Gmail आई.डी. बना लेवें।
2. अभ्यर्थी बेहतर सुविधा के साथ ऑनलाईन फार्म भरने के लिये लैपटॉप / डेस्कटॉप में google chrome का उपयोग करें।
3. ऑनलाईन आवेदन करते समय अभ्यर्थी अपने समस्त शैक्षणिक एवं अन्य दस्तावेज अपने साथ रखें।
4. ऑनलाईन आवेदन भरने हेतु अभ्यर्थी सर्वप्रथम जिले के वेबसाईट www.jashpur.nic.in पर जायें।
5. अभ्यर्थी वेबसाईट में दिये गये लिंक पर क्लिक कर अपना आवेदन फॉर्म ऑनलाईन भर सकते है।
6. अंतिम तिथि तक प्राप्त समस्त आवेदनों का प्रकाशन कर दावा आपत्तियों आमंत्रित की जाएगी जिसमें त्रुटियां यदि कोई हो तका संशोधन किया जा सकेगा।
7. चयन प्रक्रिया संबंधित समस्त निर्देश एवं कार्यवाहियों की सूचना जिला जशपुर के वेबसाईट www.jashpur.nic.in पर अद्यतन की जावेगी अतः अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन पश्चात नियमित रूप से वेबसाईट का अवलोकन करते रहें।
नियम एवं शर्ते :-
1. जिला खनिज संस्थान न्यास के अंतर्गत स्वीकृत पद संविदा प्रकृति के है, जिन पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 के सभी प्रावधान मूलतः लागू होंगे। इस प्रकार के नियुक्त कर्मचारियों को किसी प्रकार के प्रतिनियुक्ति अथवा समायोजनों से नियमितीकरण / स्थायीकरण का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा।
2. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा समाप्ति पश्चात् उसे सेवा अवधि के लिए पेंशन या अन्य राशि की प्रात्रता नहीं होगी।
3. संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों को संविदा सेवा के लिए मासिक एकमुश्त वेतन देय होगा। इसके अतिरिक्त कोई विशेष वेतन, मंहगाई भत्ता, गृह भाड़ा भत्ता इत्यादि देय नहीं होगा।
4. आवेदक को छत्तीसगढ़ राज्य का स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है इस हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।
5. आरक्षित वर्ग के आवेदको को जाति के समर्थन में सक्षम प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किया गया स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
6. उम्मीदवार को अपनी आयु सत्यापन हेतु हाई स्कूल प्रमाण पत्र / अंकसूची की प्रमाणित (स्वयं सत्यापित )छायाप्रति आवेदन के साथ लगाना अनिवार्य है। आयु सीमा में छूट का लाभ चाहने वाले आवेदको को संबंधित सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
7. शासकीय / अर्द्धशासकीय संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों को अपना आवेदन पत्र उन संस्थानों के नियोक्ता के अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा। पूर्व संस्था का नियुक्ति पत्र एवं अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही अनुभव का अंक देय होगा।
8. अपूर्ण, अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्रों के संबंध में उम्मीदवारों को कोई सूचना नहीं दी जावेगी। प्रत्येक आवेदक को चाहिए कि विज्ञापन में दिये गए निर्देशो तथा आवेदन पत्र में सभी जानकारी देख कर एवं सावधानी पूर्वक एवं पूर्ण जानकारी भरें। यदि आवेदन में कोई जानकारी अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण दी जाती है, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी आवेदक की होगी त्रुटि अथवा अपूर्णता के आधार पर आवेदक को बिना पूर्व सूचना दिये आवेदन पत्र चयन के किसी भी स्तर पर निरस्त किया जा सकेगा।
9. राज्य शासन के निर्देशानुसार अधिसूचित रिक्तियों में कभी भी बदलाव कर उन्हें घटाया या बढ़ाया जा सकता है अथवा निरस्त भी किया जा सकता है।
10. राज्य शासन द्वारा इन पदों के भर्ती नियम में किसी प्रकार का परिवर्तन किया जाता है या निर्देश जारी किया जाता है, तो वे निर्देश इस विज्ञापन में भी लागू होगा।
11. भर्ती की प्रक्रिया के दौरान किसी भी विषय एवं तथ्यों पर चयन समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।
12. चयन उपरांत यदि आवेदक द्वारा प्रस्तुत कोई जानकारी असत्य पाई जाती है तो उसकी नियुक्ति समाप्त कर दी जावेगी तथा साथ ही संबंधित के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी जिसके लिए वह स्वयं जिम्मेदार होगा।
13. संविदा नियुक्ति सामान्यतः 01 वर्ष के लिए होगी। विभाग की आवश्यकता एवं संविदा नियुक्ति प्राप्त व्यक्ति की उपयुक्तता का आंकलन कर संविदा अवधि बढ़ाने का निर्णय लिया जा सकेगा।
14. छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्ते) नियम 1961 के नियम 6 में वर्णित अनर्हता संबंधी समस्त प्रावधान इस नियुक्ति में लागू होंगे।
15. यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कि वे आवेदित पद के लिए निर्धारित समस्त अर्हताओं तथा शर्तों को पूरा करते है। अतः आवेदन करने से पहले आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर ले और अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन करे। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अनर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन निरस्त कर उसकी उम्मीदवारी समाप्त की जावेगी।
16. अभ्यर्थियों को एक से अधिक पद के लिये पथक-पृथक आवेदन करना होगा।
17. संविदा अवधि के दौरान दोनों पक्षो में से किसी एक पक्ष के द्वारा एक माह की पूर्व सूचना या उसके एवज में एक माह का वेतन देकर नियुक्ति कभी भी समाप्त की जा सकेगी।
18. ऐसे आवेदक जिन्हे पूर्व में सेवा से अनुशासनहीनता / अनुचित व्यवहार / स्वेच्छाचारिता या अनियमितता के आधार पर किसी भी शासकीय विभाग द्वारा किसी भी पद से पृथक किया गया हो, चयन के लिए पात्र नही होंगे। गलत जानकारी दिये जाने पर उम्मीदवारी निरस्त मानी जावेगी।
आयु सीमा - अभ्यर्थी की आयु दिनांक 01.01.2023 को 21 वर्ष से कम तथा 35 वर्ष से अधिक न हो, परन्तु छ.ग. राज्य के शिक्षित बेरोजगारों के हित को दृष्टिगत रखते हुए राज्य शासन द्वारा छ.ग. राज्य के स्थानीय निवासियों को अधिकतम आयु सीमा 35 में 5 वर्ष की छुट प्राप्त होगी अर्थात 40 वर्ष की छूट होगी।
आयु की गणना दिनांक 01.01.2023 के संदर्भ में की जायेगी।
महत्वपूर्ण लिंक -
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