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Chhattisgarh Adhogik Prashikshan Sansthan Baster Recruitment 2022 ll कार्यालय-प्राचार्य शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था जगदलपुर जिला - बस्तर (छ.ग.)

Chhattisgarh Adhogik  Prashikshan Sansthan Baster Recruitment 2022 संचालनालय, रोजगार एवं प्रशिक्षण, छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर द्वारा मेहमान प्रवक्तओं हेतु जारी विभिन्न आदेशों व निर्देशों तथा संयुक्त संचालक (प्रशिक्षण), औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाऐं, क्षेत्रिय कार्यालय बस्तर क्षेत्र, जगदलपुर के आदेश क्रमांक 615 दिनांक 18/08/2022 के अनुसरण में जिला - बस्तर में संचालित शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में स्वीकृत प्रशिक्षण अधिकारी के रिक्त पदों के विरूद्ध विभिन्न व्यवसायों / विषयों के लिए प्रशिक्षण सत्र 2022-23 हेतु मेहमान प्रवक्ता (गेस्ट लेक्चरर) हेतु निर्धारित प्रारूप में आवेदन इच्छुक आवेदक स्पीड पोस्ट / रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से कार्यालय प्राचार्य, शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था जगदलपुर में आमंत्रित किया जाता है। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि दिनांक :-23.09.2022 को अपरान्ह 05:00 बजे तक है। पदों की जानकारी, शैक्षणिक / तकनीकी योग्यताएं एवं निर्धारित मापदंड निम्नानुसार हैं :


पदों का नाम -

फिटर
• कम्प्युटर हार्डवेयर एण्ड नेटवर्क मेंटेनेंस
• कारपेंटर
• प्लंबर
• एम्प्लॉयबिलिटि स्किल्स
• वर्कशॉप एण्ड साईंस तथा केलकुलेश इंजीनियरिंग ड्राईंग
• आशुलिपि (हिन्दी) एवं सचिवालय सहायक




पदों की संख्या -  कुल 12 पद




विभाग का नाम -  कार्यालय-प्राचार्य शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था जगदलपुर जिला - बस्तर (छ.ग.) 494001



वेतनमान / सैलरी -  13,000 तक





महत्वपूर्ण तिथि -

ऑफलाइन आवेदन की प्रारंभिक तिथि - 07 सितम्बर, 2022

ऑफलाइन आवेदन की अंतिम तिथि - 23 सितम्बर, 2022

  


आवश्यक डॉक्यूमेंट / दस्ताकवेज - 


 ● 5 वीं 

 ● 8 वी 

 ● 10 वीं 

 ● 12 वीं 

 ● स्नातक,स्नातकोत्तर 

 ● आधार कार्ड 

 ● ड्राइविंग लाइसेंस 

 ● परिचय पत्र 

 ● पासपोर्ट साइज फोटो 

 ● पेन कार्ड 

 ● रोजगार पंजीयन 

 ● मूल निवासी प्रमाण पत्र 

 ● जाति प्रमाण पत्र 

 ● अनुभव प्रमाण पत्र 

 ● समस्त डिग्री / प्रमाण पत्र वेकेंसी के सम्बंधित पद के योग्यता अनुसार डिग्री 




आयु सीमा -

आवेदक की आयु 01 अक्टूबर 2022 को न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिए। आयु की गणना 01 अक्टूबर 2022 की स्थिति में की जायेगी आयु की पुष्टि हेतु उचित प्रमाण-पत्र (कक्षा 10वीं की अंकसूची) संलग्न करना अनिवार्य होगा। शासन के नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट का प्रावधान होगा। छूट प्रमाणीकरण के लिए सक्षम अधिकारी का प्रमाण-पत्र अनिवार्य है।




शैक्षणिक योग्यता -

(1) मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल अथवा पुरानी पद्धति से ग्यारहवीं या उसके समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण हो

( 2 ) अभ्यर्थी को संबंधित ट्रेड में राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद् से राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र / राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण परिषद् से राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र / राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद् से राज्य व्यवसाय प्रमाण पत्र एवं राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण परिषद् से राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र / मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से मैकेनिकल / प्रोडक्शन एवं मेनूफेक्चरिंग इंजीनियरिंग या समतुल्य संकाय में उपाधि / पत्रोपाधि उत्तीर्ण ।

(3) अभ्यर्थी जो डीजीटी के उच्च प्रशिक्षण संस्थानों से ( एटीआई / सीटीआई/ एन.व्ही. टी. आई. / आर. व्ही.टी.आई. / आई. टॉट) से उत्तीर्ण हो।

(4) जिस ट्रेड के लिए भर रहे हैं उसका डिप्लोमा




चयन प्रक्रिया -

1. जिन पदो के लिये सी.टी.आई/ ए.टी.आई. आवश्यक है, उन पदो के लिये एक वर्षीय सी.टी.आई / ए.टी. आई. उत्तीर्ण प्रमाण पत्र धारी अभ्यर्थियों के तकनीकी योग्यता (परीक्षा) की अंकसूची के प्राप्तांकों के अ पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी।

2. सी. टी.आई / ए. टी. आई. उत्तीर्ण प्रमाण पत्र धारी अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में निर्धारित तकनीकी योग्यताधारी अभ्यर्थी के चयन की कार्यवाही उनके तकनीकी योग्यता के प्राप्तांकों के आधार पर की जाएगी।

3. जिन व्यवसायों के लिए हल्के मोटर यान (एल एम व्ही ) का वैध लाइसेंस अनिवार्य है उन व्यवसायों के लिए उक्त प्रमाण पत्र आवेदन के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य है।




नियम एवं शर्तों -
1. आवेदन निर्धारित प्रारूप में ही जमा करें जो कि कार्यालय प्राचार्य, शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, जगदलपुर, जिला- बस्तर (छ.ग.) से प्राप्त किया जा सकता है।

2. आवेदन करने से पूर्व नियम एवं निर्देशों का भली - भांति अवलोकन कर आवेदन प्रस्तुत करें। अपूर्ण, अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र अमान्य कर दिये जाएंगे तथा इस संबंध में आवेदक को सूचना नहीं दी जाएगी।

3. आवेदक को छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है। इसमें आरक्षण संबंधी कोई नियम लागू नही होंगे एवं अवकाश की कोई पात्रता नही होगी। शासकीय सेवा हेतु किसी भी प्रकार का कोई दावा मान्य नही होगा।

4. पदों की संख्या घटाई या बढ़ाई अथवा समाप्त की जा सकती है।

5. वांछित प्रमाण पत्रों एवं अंकसूची की स्वप्रमाणित छायाप्रतियों सहित आवेदन निर्धारित प्रारूप में दिनांक 23 सितम्बर 2022 अपरान्ह 5 बजे तक अथवा इसके पूर्व स्पीड पोस्ट / रजिस्टर डाक के माध्यम से ही आवेदनों को स्वीकार किया जावेगा। नियत तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त आवेदनों को स्वीकार नहीं किया जायेंगा।

6. आवेदन कार्यालय प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, जगदलपुर, (आड़ावाल) जिला- बस्तर (छ.ग.) पिन कोड - 494001 के पता पर ही किया जाना है।

7. अलग-अलग औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं एवं व्यवसायों विषयों के लिये अलग-अलग आवेदन जमा करना होगा।

8. सी. टी.आई / ए. टी. आई. एवं अर्हकारी तकनीकी योग्यता होना आवश्यक है।

9. चयन मेरिट के आधार पर होगा। चयन सूची संस्था के सूचना पटल पर चस्पा की जावेगी। दूरभाष आदि द्वारा सूचना के आधार पर आमंत्रण स्वीकारते हुए प्रशिक्षण कार्य कराना होगा।

10. आवेदन पत्र में आवेदक अपना मोबाईल नं. सही एवं स्पष्ट भरें दिये गए मोबाईल नं. पर संपर्क न हो पाने की स्थिति में आवेदक स्वयं जिम्मेदार होंगे।

11. आवेदक की आयु दिनांक 01/10/2022 की स्थिति में 18 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए।

12. मेहमान प्रवक्ताओं को आवश्यकतानुसार या अधिकतम एक प्रशिक्षण सत्र हेतु आमंत्रित किया जावेगा। मेहमान प्रवक्ता द्वारा दिया जा रहा प्रशिक्षण कार्य संतोषप्रद नहीं होने अथवा आचरण संतोष जनक नहीं होने की स्थिति में उन्हें सुनवाई का अवसर दिया जाकर स्पष्ट कारण दर्शाते हुए प्रशिक्षण कार्य जारी रखने अथवा पृथक करने का निर्णय संबंधित प्राचार्य / संस्था प्रमुख द्वारा लिया जा सकेगा।

13. आमंत्रित उम्मीदवारों के पद के विरूद्ध यदि शासन द्वारा नियमित / स्थानांतरित संविदा नियुक्ति की जाती है, तो मेहमान प्रवक्ता की सेवाएं स्वयमेव समाप्त हो जाएंगी।

14. संचालक रोजगार एवं प्रशिक्षण छत्तीसगढ़ अटल नगर नवा रायपुर के निर्देशानुसार पढ़ाने / प्रशिक्षण देने हेतु प्रति घंटा 125/- रूपये की दर से प्रति कार्य दिवस अधिकतम 5 घंटे के मानदेय का प्रावधान है। प्रतिमाह अधिकतम रू.13000/- (तेरह हजार रूपये मात्र) मानदेय देय होगा जो कि समय समय पर शासन

द्वारा जारी दर के अनुसार परिवर्तनीय होगा। इसके अलावा अन्य किसी भी प्रकार का भुगतान नही किया जावेगा।

15. मेहमान प्रवक्तओं हेतु शासन द्वारा निर्धारित मद में बजट उपलब्ध होने पर ही मानेदय भुगतान किया जाएगा।

16. यदि किसी आवेदक का चयन किसी एक से अधिक संस्था / व्यवसायों / विषयों के लिये हो जाता है, तो उसको किसी एक संस्था / व्यवसायों / विषय के लिये कर्तव्य पर उपस्थित होने के बाद अन्य संस्था / व्यवसायों / विषयों पर चयन स्वयमेव निरस्त समझा जावेगा।

17. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में संयुक्त संचालक (प्रशिक्षण), क्षेत्रीय कार्यालय, बस्तर क्षेत्र, जगदलपुर / समिति का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा

18. उक्त कार्यवाही द्वारा नियुक्त मेहमान प्रवक्ता माननीय उच्च न्यायालय छ0ग0 में दायर केस डब्ल्यू0 पी. एस. 4836/2020 के संबंध में पारित अंतिम निर्णय के अध्याधीन रहेगा।



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