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CG SIKASHA VIBHAGA BHARTI कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, जिला गौरेला - पेण्ड्रा - मरवाही (छ.ग.)

 कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, जिला गौरेला - पेण्ड्रा - मरवाही (छ.ग.)


राज्य परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा अभियान छत्तीसगढ रायपुर के पत्र क्र.1087 / समग्र शिक्षा/24/14/सेकेण्डरी / 2022 रायपुर, दिनांक 04.07. 2022 के अनुसार समग्र शिक्षा जिला गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही के तहत विकासखण्ड स्तर पर स्पेशल एजुकेटर निश्चित अवधि हेतु कार्य पर रखे जाने के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन पत्र दिनांक 12/8/22 तक आमंत्रित किया जाता है। पद का विवरण एवं आरक्षण

 

विभाग का नाम -  कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, जिला गौरेला - पेण्ड्रा - मरवाही (छ.ग.)


रिक्त पदों की संख्या - 03 पद 


 रिक्त पदों के नाम  - 

स्पेशल एजुकेटर


वेतनमान (सैलरी)   - 20,000 तक 


आवेदन की अंतिम तिथि :- दिनांक 12.08.2022


योग्यता / अनिवार्यता  -    स्पेशल एजुकेटर पद हेतु


1. स्नात्तकोत्तर के साथ बी.एड. (विशेष शिक्षा अर्थात निःशक्तता पर आधारित) में अथवा बी.एड. (सामान्य शिक्षा) के साथ 2 साल का डिप्लोमा (विशेष शिक्षा अर्थात निःशक्तता पर आधारित) ।






चयन की प्रक्रिया - 


1. शिक्षक हेतु संभाग एवं सहायक शिक्षक के पदो पर राजस्व जिला बीजापुर के आवेदकों को प्राथमिकता दिया जायेगा।


2. उक्त पद पूर्णतः अस्थायी है। शासन के द्वारा नियुक्ति अथवा कार्य व्यवहार के आधार पर किसी भी समय पदच्युत किया जा सकेगा।


3. शैक्षिक पदों पर व्यवसायिक योग्यता डी. एड. / डी. एल. एड. एवं बी. एड. उत्तीर्ण होना आवश्यक है। योग्य अभ्यार्थी नहीं मिलने की स्थिति में अन्य आवेदको पर समिति द्वारा विचार किया चयन निर्धारित शैक्षणिक योग्यता में प्राप्तांक के आधार पर मेरिट बेसिस पर होगा।


• स्नात्तकोत्तर में प्राप्त प्रतिशत का 50 प्रतिशत


स्नातक में प्राप्त प्रतिशत का - 25 प्रतिशत


• बी.एड. (विशेष शिक्षा) में प्राप्त प्रतिशत का • बी.एड. (सामान्य शिक्षा) में प्राप्त प्रतिशत का 25 प्रतिशत 12.5 प्रतिशत


-


• डी.एड. दो वर्षीय (विशेष शिक्षा) में प्राप्त प्रतिशत का नोट 12.5 प्रतिशत


1. यदि कोई आवेदक विशेष शिक्षा में बी.एड. के साथ विशेष शिक्षा में डी.एड. दो वर्षीय पाठ्यक्रम पूर्ण किया है तो उन्हें केवल विशेष शिक्षा में प्राप्तांक का उपरोक्तानुसार लाभ (वेटेज) प्राप्त होगा।


2. यदि कोई आवेदक विशेष शिक्षा एवं सामान्य शिक्षा में बी.एड. की परीक्षा उत्तीर्ण हो तो उन्हें विशेष शिक्षा में बी.एड. के प्राप्तांक का उपरोक्तानुसार लाभ (वेटेज) प्राप्त होगा।


आवश्यक डॉक्यूमेंट / दस्ताकवेज   -  


 ● 5 वीं  


 ● 8 वी  


 ● 10 वीं  


 ● 12 वीं  


 ● स्नातक,स्नातकोत्तर  


 ● आधार कार्ड  


 ● ड्राइविंग लाइसेंस  


 ● परिचय पत्र  


 ● पासपोर्ट साइज फोटो  


 ● पेन कार्ड  


 ● रोजगार पंजीयन  


 ● मूल निवासी प्रमाण पत्र  


 ● जाति प्रमाण पत्र  


 ● अनुभव प्रमाण पत्र  


 ● समस्त डिग्री / प्रमाण पत्र वेकेंसी के सम्बंधित पद के योग्यता अनुसार डिग्री 


नियम एवं शर्ते - 


1. उम्मीदवार को भारत सरकार द्वारा स्वीकृत अवधि 03 माह के लिए ही अस्थायी रूप से रखा जाएगा एवं इस अवधि के पश्चात् भारत सरकार द्वारा आगामी माह के लिए स्वीकृत व मानदेय की राशि प्राप्त होने पर अवधि बढाई जा सकेगी। अतः आवेदक कलेक्टर एवं पदेन जिला मिशन संचालक को नियमित नियुक्ति हेतु कोई दावा आपत्ति नहीं कर सकेगा। 


2. अनुबंध के आधार पर अस्थाई रूप से कार्य कर रहा उम्मीदवार मानदेय वृद्धि और नियमितीकरण हेतु नियोक्ता को आवेदन / न्यायालय में याचिका दायर करने हेतु पात्र नही होगा। 


3. चयनित उम्मीदवार को एक अनुबंध करार पर हस्ताक्षर करना होगा और करार अनुबंध के उल्लंघन के मामले में अनुबंध रद्द माना जावेगा। जिसकी सूचना नहीं दी जावेगी और सेवा बगैर पूर्व सूचना के स्वमेव समाप्त मानी जावेगी ।


4. आरक्षण एवं आयु सीमा में छूट प्रचलित नियमों के अनुसार लागू होगा। चयनित उम्मीदवार को अस्थाई रूप से कार्य पर रखने संबंधी पत्र प्रेषित होने के पश्चात् नियत तिथि


5. तक कर्तव्य में उपस्थित होना पडेगा, अन्यथा मेरिट सूची मे अगले उम्मीदवार को प्राथमिकता दी जावेगी और अलग से आवेदक को औपचारिक सूचना नहीं दी जावेगी ।


6. समग्र शिक्षा जिला कार्यालय डाक में विलंब के लिए जिम्मेदार नही होगा जिले द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त आवेदन स्वीकार्य नहीं होगा। 


7. कलेक्टर एवं पदेन जिला मिशन संचालक को विज्ञापन वापस लेने / चयन प्रक्रिया को रद्द करने के साथ ही उपरोक्त कार्य अवधि में कार्य से संतुष्ट नहीं पायें जाने की स्थिति में एवं किसी भी अन्य विवाद की स्थिति में स्पेशल एजुकेटर को कार्य से पृथक करने का सम्पूर्ण अधिकार होगा। इस स्थिति में किसी भी प्रकार का आवेदन / अपील विचारणीय व मान्य नहीं होगा विवाद होने पर निर्णय का संपूर्ण अधिकार कलेक्टर एवं पदेन जिला मिशन संचालक के पास सुरक्षित होगा।


8. इस पद हेतु एवं एकमुश्त मानदेय 20000/- (रू. बीस हजार) प्रतिमाह के मान से दिया जावेगा। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार के अन्य भत्ते की पात्रता नहीं होगी।


 9. आवेदक की आयु दिनांक 01.07.2022 की स्थिति में न्यूनतम 21 वर्ष एवं अधिकमत 35 वर्ष होनी चाहिए।25. किसी भी विवाद की स्थिति में समिति का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।


10. चयन निर्धारित शैक्षणिक योग्यता में प्राप्तांक के आधार पर मेरिट बेसिस पर होगा।


• स्नात्तकोत्तर में प्राप्त प्रतिशत का 50 प्रतिशत


स्नातक में प्राप्त प्रतिशत का - 25 प्रतिशत


• बी.एड. (विशेष शिक्षा) में प्राप्त प्रतिशत का • बी.एड. (सामान्य शिक्षा) में प्राप्त प्रतिशत का 25 प्रतिशत 12.5 प्रतिशत


-


• डी.एड. दो वर्षीय (विशेष शिक्षा) में प्राप्त प्रतिशत का नोट 12.5 प्रतिशत


1. यदि कोई आवेदक विशेष शिक्षा में बी.एड. के साथ विशेष शिक्षा में डी.एड. दो वर्षीय पाठ्यक्रम पूर्ण किया है तो उन्हें केवल विशेष शिक्षा में प्राप्तांक का उपरोक्तानुसार लाभ (वेटेज) प्राप्त होगा।


2. यदि कोई आवेदक विशेष शिक्षा एवं सामान्य शिक्षा में बी.एड. की परीक्षा उत्तीर्ण हो तो उन्हें विशेष शिक्षा में बी.एड. के प्राप्तांक का उपरोक्तानुसार लाभ (वेटेज) प्राप्त होगा।


11. शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त संस्था से होने पर ही मान्य किया जावेगा । 


12. आवेदन निर्धारित प्रारूप में जमा किया जावेगा। आवेदन के साथ वांछित प्रमाण पत्र एवं अंकसूची स्वप्रमाणित होनी चाहिए।


13. अपूर्ण अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्रों के संबंध में उम्मीद्वारों को कोई सूचना नहीं दी जावेगी। ऐसे आवेदन पत्र अमान्य कर दिये जायेंगे ।


14. आवेदक को लिफाफे के उपर एवं आवेदन पत्र में पद का नाम जिसके लिए आवेदन किया जा रहा है, स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए, अन्यथा आवेदन निरस्त किया जा सकता है। लिफाफे के उपर प्रेषक का नाम एवं पत्र व्यवहार का पता आवश्यक रूप से लिखा होना चाहिए। 


15 आवेदन पत्र जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय/ बीआरसी भवन गौरेला, कलेक्टर ऑफिस के सामने


जिला गौरेला-पेण्ड्रा - मरवाही में सीधे स्वीकार नहीं किये जाऐंगे आवेदन पत्र रजिस्टर्ड डाक / स्पीड पोस्ट / कुरियर से ही स्वीकार होगी।


16. आवेदक को जन्मतिथि के प्रमाण पत्र के लिए 10वीं परीक्षा उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र / अंकसूची देना अनिवार्य होगा।


17. आवेदक का आवेदन पत्र दिनांक 12/8/22 को शाम 05 बजे तक उपरोक्त पते पर जमा करना होगा। इसके पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्र पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। (कलेक्टर एवं जिला मिशन संचालक महोदय द्वारा अनुमोदित )


आयु-सीमा - 

आवेदक की उम्र 01 जुलाई  को 2022 न्यूनतम 21 से 35 वर्ष से कम नहीं  होनी चाहिए। उम्र की पुष्टि हेतु 10 वीं की अंक सूची प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। परन्तु आयु सीमा में सामान्य प्रशासन की जायेगी। उम्र लागू होंगे। विभाग द्वारा समय-समय पर जारी छूट संबंधी आदेश/निर्देश संविदा नियुक्ति के लिये लागू।  





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