Office of Nodal Officer (Recruitment Cell) Excellent School Management and Steering Committee District- North Bastar Kanker (Chhattisgarh) ll कार्यालय नोडल अधिकारी (भर्ती सेल) उत्कृष्ट विद्यालय प्रबंधन एवं संचालन समिति जिला- उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.)
कार्यालय नोडल अधिकारी (भर्ती सेल) उत्कृष्ट विद्यालय प्रबंधन एवं संचालन समिति जिला- उत्तर बस्तर कांकेर (छत्तीसगढ़) पिन - 494334
// प्रेस विज्ञप्ति //
कलेक्टर कांकेर एवं अध्यक्ष, उत्कृष्ट विद्यालय संचालन एवं प्रबंधन समिति, उत्तर बस्तर कांकेर छ.ग. का आदेश क्रमांक 1309 / संविदा भर्ती / उत्कृष्ट विद्यालय / कांकेर दिनांक 29.06.2022 के तहत जिले में संचालित नवीन स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय सरोना, सेजेस अंतागढ़, सेजेस भानुप्रतापपुर, सेजेस चारामा, सेजेस दुर्गुकोन्दल, सेजेस नरहरपुर, सेजेस हरनगढ़, सेजेस नरहरदेव के विभिन्न रिक्त पदों की पूर्ति हेतु आवेदन दिनांक 20.07.2022 तक सायं 05:00 बजे तक ऑनलाईन गुगल फार्म के माध्यम से आमंत्रित किये जाते है। आवेदन ऑनलाईन जिले की वेबसाईट से या क्यूआर कोड स्कैन कर गुगलफार्म एन्ट्री कर सकते है। निर्धारित तिथि के पश्चात् कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जावेगा। उक्त विज्ञापन का अवलोकन जिले के वेबसाईट www.kanker.gov.in पर किया जा सकता है।
विभाग का नाम - कार्यालय नोडल अधिकारी (भर्ती सेल) उत्कृष्ट विद्यालय प्रबंधन एवं संचालन समिति जिला- उत्तर बस्तर कांकेरछत्तीसगढ़
रिक्त पदों की संख्या - कुल 65 पद
रिक्त पदों के नाम -
व्याख्याता
प्रधान पाठक (मा.शा.)
प्रधान पाठक (प्रा.शा.)
शिक्षक- अंग्रेजी माध्यम
कम्प्यूटर शिक्षक
सहायक शिक्षक
वेतनमान (सैलरी) - 25,000 से 38,000 तक
आवेदन की अंतिम तिथि :- दिनांक 20.07.2022
योग्यता / अनिवार्यता -
● मान्यता प्राप्त बोर्ड से न्यूनतम 50 प्रतिशत अंको के साथ 12वीं उत्तीर्ण एवं द्विवर्षीय डी.एड. / डी. एलएड अनिवार्य ।
● NCTE के अनुसार शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।
●शैक्षणिक योग्यता में प्राप्तांको का प्रतिशत 65
2 अनुभव -10/15/20 अंक ( एनएचएम में कार्यरत अभ्यर्थियों को
अनुभव हेतु अधिकतम 15 अंक, शासन से प्राप्त निर्देशानुसार नर्सिंग प्रतिक्षित मानीन को 20 अक एवं अन्य अभ्यर्थियों को अधिकतम 10 अंक प्रदान किया जायेगा।)
कौशल परीक्षा (कार) 20 अंक - अधिकतम पूर्णांक 1+2+3 105 अंक)
आवश्यक डॉक्यूमेंट / दस्ताकवेज -
● 5 वीं
● 8 वी
● 10 वीं
● 12 वीं
● स्नातक,स्नातकोत्तर
● आधार कार्ड
● ड्राइविंग लाइसेंस
● परिचय पत्र
● पासपोर्ट साइज फोटो
● पेन कार्ड
● रोजगार पंजीयन
● मूल निवासी प्रमाण पत्र
● जाति प्रमाण पत्र
● अनुभव प्रमाण पत्र
● समस्त डिग्री / प्रमाण पत्र वेकेंसी के सम्बंधित पद के योग्यता अनुसार डिग्री
नियम एवं शर्ते -
1. अंग्रेजी माध्यम के पदों के लिए आवेदकों की सम्पूर्ण शिक्षा मान्यता प्राप्त बोर्ड / वि.वि. से अंग्रेजी माध्यम से पूर्ण किया जाना अनिवार्य होगा। पदों की पूर्ति नहीं होने पर क्रमशः प्राथमिक ( 5वीं) एवं उच्च प्राथमिक ( 8वीं) के माध्यम का शिथिलिकरण किया जावेगा।
2, उक्त पद पूर्णतः अस्थाई है। शासन के द्वारा नियमित नियुक्ति किए जाने पर अथवा कार्य व्यवहार नियमानुसार नहीं पाये जाने पर कर्मी को किसी भी समय सेवा से पृथक किया जा सकता है।
3.छ.ग. राज्य के मूल निवासी ही आवेदन के लिए पात्र होंगे, इसके लिए सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र मान्य होंगे।
4 तृतीय श्रेणी के पदों पर कांकेर जिले के स्थानीय निवासी अभ्यर्थी ही पात्र होंगे पदों की प्रतिपूर्ति के लिए आर्हताधारी आवेदक न मिलने पर क्रमशः संभाग एवं राज्य स्तर से समिति के निर्णयानुसार चयन किया जावेगा।
5 शिक्षक वर्गीय पदों के लिए वी.एड. अथवा डी. एड. जो किसी भी नाम से जाने जाते हो शासन द्वारा परिभाषित अनुसार मान्य होंगे।
6 संविदा नियुक्ति सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति सामान्य) नियम 6
7. 2012 के प्रावधानों के अनुसार की जावेगी। शिक्षक/कर्मचारियों की व्यवस्था शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए होगी। दीर्घकालिक अवकाश नियुक्ति / प्रतिनियुक्ति शिक्षक के आगमन एवं रिक्त पद की पूर्ति पश्चात् तत्काल नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।
8 निर्धारित आयु सीमा:
• अभ्यर्थियों की आयु दिनांक 01.01.2022 को न्यूनतम 21 वर्ष से कम तथा 35 वर्ष से अधिक न हो, परन्तु छ.ग. राज्य के शिक्षित बेरोजगारों के हित को दृष्टिगत रखते हुए, राज्य शासन द्वारा छ.ग. राज्य के स्थानीय
निवासियों को अधिकतम आयुसीमा 35 में दी गई 05 वर्ष की छूट होगी।
• यदि अभ्यर्थी छ.ग. शासन द्वारा अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) का होकर राज्य का मूल निवासी है, तो उसे उच्चतर आयुसीमा में 05 वर्ष तक की छूट दी जाएगी। आयु की पुष्टि हेतु मंडल द्वारा जारी हाई स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा की अंकसूची अथवा सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अंकसूची/प्रमाण पत्र मान्य होगा। आयु सीमा में उपलब्ध छूटें छ0ग0 शासन द्वारा जारी आदेशों / निर्देशों के अधीन होगा।
9 नियुक्त शिक्षक/कर्मचारियों का प्रतिवर्ष आंकलन किया जावेगा। कार्यव्यवहार संतोषप्रद नही पाये जाने पर समिति द्वारा किसी भी समय सेवा से पृथक किया जा सकेगा।
10. रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।
11. विज्ञापन के पदों संख्या घटाई बढाई जा सकती है, अथवा पर्याप्त कारणों से विज्ञापन निरस्त किया जा सकता है।
12. राज्य शासन द्वारा उत्कृष्ट विद्यालय हेतु समय-समय पर जारी निर्देशों के अधीन पंजीकृत समिति विद्यालय के संचालन च शर्तों से संबंधित नियम / निर्देश जारी करेगी, 13 जो सर्वमान्य एवं सभी के लिए वाध्यकारी होंगे।
14 शासन द्वारा जारी आरक्षण के नियमों का पालन किया जावेगा। उक्त जारी द्वितीय श्रेणी के पदों के लिए न्यूनतम शैक्षिणक योग्यता के प्राप्तांको का 80 प्रतिशत अंक तथा साक्षात्कार के प्राप्तांको के 20 प्रतिशत अंको के योग के आधार पर अंतिम चयन सूची तैयार की जावेगी।
15. संविदा नियुक्ति के पदों पर की गई नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है। शासन / समिति के द्वारा नियुक्ति अथवा कार्य व्यवहार के आधार पर किसी भी समय सेवा से पदच्युत की जा सकती है। नियुक्त शिक्षकों / कर्मचारियों के कार्यों का प्रतिवर्ष आंकलन किया जावेगा संतोषप्रद नहीं पाये जाने पर अथवा अपराधिक या अनुचित गतिविधियों में संलिप्त पाये जाने पर समिति द्वारा किसी भी समय सेवा से अलग किया जा सकता है।
16.प्रथम वरीयता प्रतिनियुक्ति के आवेदकों को दी जावेगी। प्रतिनियुक्ति के आवेदको की शासन द्वारा नियुक्ति होने की दशा में उक्त पद पर संविदा भर्ती नहीं की जावेगी। भविष्य में शासन के द्वारा उक्त पदों पर भर्ती किए जाने पर संविदा नियुक्ति स्वमेव निरस्त मानी जावेगी। राज्य शासन द्वारा उत्कृष्ट विद्यालय हेतु समय-समय पर जारी निर्देशो के अधीन पंजीकृत सोसायटी विद्यालय के संचालन
17.व शर्तों से संबंधित नियम / निर्देश जारी करेगी जो " पभी के लिए बाध्यकारी होगा।
18. किसी भी अभ्यर्थी की नियुक्ति संविदा पर होने नकरण के लिए किसी भी प्रकार का दावा नहीं करेगा।
19. संविदा नियुक्ति की अवधि में दोनों पक्षों में से • द्वारा एक माह की पूर्व सूचना या इसके एवज में एक माह का वेतन देकर संविदा नियुक्ति सामाप्त की जा सकगा। संविदा अवधि समाप्ति पर बिना किसी पूर्व सूचना के सेवा समाप्त की जा सकेगी ।
आयु-सीमा -
आयु दिनांक 01.01.2022 को न्यूनतम 21 वर्ष से कम तथा 35 वर्ष से अधिक न हो, परन्तु छ.ग. राज्य के शिक्षित बेरोजगारों के हित को दृष्टिगत रखते हुए, राज्य शासन द्वारा छ.ग. राज्य के स्थानीय
निवासियों को अधिकतम आयुसीमा 35 में दी गई 05 वर्ष की छूट होगी।
• यदि अभ्यर्थी छ.ग. शासन द्वारा अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) का होकर राज्य का मूल निवासी है, तो उसे उच्चतर आयुसीमा में 05 वर्ष तक की छूट दी जाएगी। आयु की पुष्टि हेतु मंडल द्वारा जारी हाई स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा की अंकसूची अथवा सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अंकसूची/प्रमाण पत्र मान्य होगा।
इसके साथ ही अधिकतम आयु सीमा में छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर आयु सीमा में छूट संबंधी जारी आदेश/निर्देश नियम आदेशानुसार छूट मान्य होगी।
विभागीय पीडीएफ फाइल
