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Office of District Ayurveda Officer Kabirdham Chhattisgarh || कार्यालय जिला आयुर्वेद अधिकारी कबीरधाम छत्तीसगढ़ के कुल 08 पदों की भर्ती 2022

 Office of District Ayurveda Officer Kabirdham Chhattisgarh || कार्यालय जिला आयुर्वेद अधिकारी कबीरधाम छत्तीसगढ़ के कुल 08 पदों की भर्ती 2022



कलेक्टर एवं अध्यक्ष, प्रबंधकारिणी समिति, जिला खनिज संस्थान न्यास, जिला- कबीरधाम के पृ. क्र. / 4145/ डीएमएफ / ख.लि. / 2022 दिनांक 12.05.2022 द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार जिला के आयुर्वेद औषधालयों में आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारियों के रिक्त पदों के विरूद्ध "संविदा नियुक्ति हेतु" पात्र उम्मीदवारों से कार्यालय जिला आयुर्वेद अधिकारी कबीरधाम में आवेदन आमंत्रित किये जाते है :

विभाग का नाम - कार्यालय जिला आयुर्वेद अधिकारी कबीरधाम छत्तीसगढ़


रिक्त पदों की संख्या  - कुल 08 पद 




रिक्त पदों के नाम  -   आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी 

 

वेतनमान (सैलरी)   -  25,000 तक

आवेदन अंतिम तिथि   -  दिनांक 20.07.2022


योग्यता / अनिवार्यता  - 
(क) आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी : (1) भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से आयुर्वेद में स्नातक उपाधि आयुर्वेदाचार्य (बी.ए.एम.एस.) इंटर्नशिप सहित (सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें।)

( 2 ) छत्तीसगढ़ आयुर्वेदिक, यूनानी एवं प्राकृतिक चिकित्सा बोर्ड से स्थायी पंजीयन अनिवार्य रूप से होना चाहिए। (सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें ।)

इसके अतिरिक्त निम्नांकित भी संलग्न किया जावे :

1. हायर सेकण्डरी परीक्षा की अंकसूची की छायाप्रति ।

2. स्नातक कोर्स की प्रारंभिक वर्ष से अंतिम वर्ष तक की ( प्रत्येक परीक्षा की पूरक सहित) अंकसूची की छायाप्रति ।

3. ईटर्नशिप पूर्णता प्रमाण-पत्र की छायाप्रति ।

4. छत्तीसगढ़ मूल निवासी प्रमाण पत्र की छायाप्रति ।

5. स्नातकोत्तर डिग्री की छायाप्रति ।

आवश्यक डॉक्यूमेंट / दस्ताकवेज   - 

 ● 5 वीं 

 ● 8 वी 

 ● 10 वीं 

 ● 12 वीं 

 ● स्नातक,स्नातकोत्तर 

 ● आधार कार्ड 

 ● ड्राइविंग लाइसेंस 

 ● परिचय पत्र 

 ● पासपोर्ट साइज फोटो 

 ● पेन कार्ड 

 ● रोजगार पंजीयन 

 ● मूल निवासी प्रमाण पत्र 

 ● जाति प्रमाण पत्र 

 ● अनुभव प्रमाण पत्र 

 ● समस्त डिग्री / प्रमाण पत्र वेकेंसी के सम्बंधित पद के योग्यता अनुसार डिग्री 

आवेदन की प्रक्रिया   -
आवेदन दिनांक 20 जुलाई 2022 को सांय 05.00 बजे तक पंजीकृत डाक अथवा स्पीड पोस्ट अथवा अधिकृत कोरियर द्वारा कार्यालय जिला आयुर्वेद अधिकारी कमरा नं. 27, जिला चिकित्सालय, कबीरधाम में अनिवार्य रूप से प्राप्त हो जाना चाहिये। विलंब से प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा आवेदन सीधे स्वीकार नहीं किये जावेगे। डाक व्यवस्था में हुये विलंब को कारण नहीं माना जावेगा और न ही यह कार्यालय उत्तरदायी होगा ।

नियम एवं शर्ते   -

1. आवेदक को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए, तद्संबंधी सक्षम अधिकारी का प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा ।

2. आरक्षित वर्ग के आवेदकों को सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्थायी जाति प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा ।

3. विवाहित महिला उम्मीदवारों को नाम / उपनाम परिवर्तन संबंधी दस्तावेज / शपथ पत्र की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है ।

4. शासकीय / अर्द्ध शासकीय अथवा किसी निजी संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों को अपना आवेदन नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण-पत्र सहित प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा ।

5. संविदा पर कार्यरत चिकित्सक इन पदों हेतु आवेदन करने के लिए पात्र नहीं होगे, यदि संविदा चिकित्सक आवेदन करना चाहते है तो संविदा सेवा शर्तों के तहत सेवा से त्याग पत्र दिये जाने के उपरांत ही आवेदन करने हेतु पात्र होगे ।

6.उम्मीदवार का नवीनतम पासफोर्ट साईज का फोटोग्राफ निर्धारित स्थान पर चस्पा किया जावे, जो कि स्वप्रमाणित हो ।

7. वाछित समस्त प्रमाण-पत्र,अंकसूची एवं अन्य संलग्नको की छायाप्रतियां स्वप्रमाणित होना अनिवार्य है ।

8.शासन द्वारा निर्धारित आयु से कम आयु में विवाह करने वाले उम्मीदवार नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगे। ऐसे उम्मीदवार आवेदन न करें ।

9.अभ्यर्थी जिनकी दो से अधिक संताने है, जिनमें एक का जन्म 26 जनवरी 2001को या उसके पश्चात् हुआ है नियुक्ति के लिए अपात्र होंगे।

10. नियुक्ति हेतु सिफारिश करने वाले किसी भी प्रकार दबाव डलवाने वाले आवेदन का आवेदन पत्र अमान्य कर दिया जावेगा।

11.आवेदन पत्र में असत्य जानकारी देने पर आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जावेगा।साथ ही नियमानुसार आवेदक के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी ।

12. आवेदन दिनांक 20 जुलाई 2022 को सांय 05.00 बजे तक पंजीकृत डाक अथवा स्पीड पोस्ट अथवा अधिकृत कोरियर द्वारा कार्यालय जिला आयुर्वेद अधिकारी कमरा नं. 27, जिला चिकित्सालय, कबीरधाम में अनिवार्य रूप से प्राप्त हो जाना चाहिये। विलंब से प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा आवेदन सीधे स्वीकार नहीं किये जावेगे। डाक व्यवस्था में हुये विलंब को कारण नहीं माना जावेगा और न ही यह कार्यालय उत्तरदायी होगा ।
13.अपूर्ण, अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र के संबंध में कोई सूचना नहीं दी जायेगी एवं ऐसे आवेदन पत्र अमान्य कर दिये जावेगे ।

14. संविदा नियुक्ति, अधिकतम 01 वर्ष अथवा जिला खनिज न्यास समिति कबीरधाम के अन्य आदेश तक, इनमें से जो भी पहले हो, की अवधि तक के लिये की जावेगी ।

15. संविदा नियुक्ति स्थान विशेष हेतु ही की जावेगी, किसी भी दशा में स्थानांतरण की पात्रता नहीं होगी। शासन द्वारा उन पदों पर नियमित या संविदा नियुक्ति किए जाने पर अन्य औषधालय में स्थान परिवर्तन किया जा सकेगा।

16. संविदा में नियुक्त चिकित्सक को प्रतिमाह निश्चित मानदेय रूपये 25000.00 (रूपये पच्चीस हजार ) मात्र देय होगा ।

17.उम्मीदवार का चयन छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी निर्देशों व मार्गदर्शी सिद्धातों तथा मापदण्डों के आधार पर निर्धारित चयन समिति द्वारा किया जावेगा ।

18.आवेदित पद की चयन सूची जारी होने पर यदि पाया जाता है कि आवेदक द्वारा चयन के किसी भी स्तर पर असत्य जानकारी दी गई है अथवा सारभूत जानकारी छिपायी गई है, तो दोषी पाये जाने पर आवेदक के विरूद्व अपराधिक प्रकरण दर्ज कराया जावेगा तथा उसकी उम्मीदवारी / चयन निरस्त की जा सकेगी। आवेदन पत्र विज्ञापन में दर्शाये प्रारूप अनुरूप ए4 साईज में किया जावे।

19.आवेदन पत्र पूर्ण रूप से सॉफ अक्षरों में भरा जाना चाहिए।

20. आवेदन पत्र के लिफाफे पर "विज्ञापन कमांक एवं आवेदित पद का नाम" बड़े व स्पष्ट अक्षरों में लिखा जाकर रेखांकित ( अंडरलाईन) करे। लिफाफे पर इस विवरण के बगैर प्राप्त आवेदनों पर कोई कार्यवाही संभव नहीं होगा ।

21.कबीरधाम जिला के स्थानीय आवेदकों को नियुक्ति में वरीयता दी जाएगी। स्थानीय आवेदक उपलब्ध नहीं होने पर अन्य जिला के आवेदकों को मौका दिया जाएगा।

22.भर्ती हेतु प्राविण्य सूची का आधार :- प्रावीण्य सूची निम्नलिखित के आधार पर किया जाएगा : स्नातक कोर्स के सभी वर्षों के प्राप्तांकों का 80% स्नातकोत्तर उपाधि होने पर -20% कुल योग 100%

आयु-सीमा - (क) 1. संविदा आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी हेतु :- उम्मीदवार की आयु दिनांक 01/01/2022 को न्युनतम 22 वर्ष से अधिकत्तम 65 वर्ष से अधिक न हो।
(ख) आयु की पुष्टि हेतु हाईस्कूल परीक्षा की अंकसूची अथवा अन्य प्रमाणपत्र की अभिप्रमाणीत छायाप्रति संलग्न किया जावे ।
इसके साथ ही अधिकतम आयु सीमा में छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन
विभाग द्वारा समय-समय पर आयु सीमा में छूट संबंधी जारी आदेश/निर्देश नियम आदेशानुसार छूट मान्य होगी।


विभागीय पीडीएफ फाइल 


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