District Project Office, Samagra Shiksha, District- Mahasamund (Chhattisgarh) ll जिला परियोजना कार्यालय,समग्र शिक्षा, जिला- महासमुन्द (छ.ग.)
जिला परियोजना कार्यालय,समग्र शिक्षा, जिला- महासमुन्द (छ.ग.) ( पुलिस अधीक्षक कार्यालय के बाजू, जिला पंचायत रोड
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राज्य परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा, छत्तीसगढ़ रायपुर का कमांक / 950 पत्र SS/24/58 (23) / प्रार माध्य / 2022 रायपुर दिनांक 21.06.2022 के तहत भारत शासन की महत्वाकांक्षी योजना समावेशी शिक्षा में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने हेतु विकासखंड स्तर पर संसाधन स्त्रोत केन्द्रों की स्थापना की गई है। इन केन्द्रों में 01 फिजियो एवं 01 स्पीच थैरेपिस्ट पद पर 10 माह हेतु कार्य पर रखा जाना है। इस हेतु दिनांक 20.07.2022 तक आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं, भर्ती एवं पात्रता की शर्ते एवं आवश्यक शैक्षणिक आर्हताएं संबंधी विस्तृत जानकारी निम्नानुसार है, जिसे वेबसाइट www.mahasamund.gov.in में प्राप्त की जा सकेगी।
विभाग का नाम - परियोजना कार्यालय,समग्र शिक्षा, जिला- महासमुन्द छत्तीसगढ़
रिक्त पदों की संख्या - कुल 2 पद
रिक्त पदों के नाम - फिजियो थैरेपिस्ट, स्पीच थैरेपिस्ट
वेतनमान (सैलरी) - 20,000 तक
योग्यता / अनिवार्यता -
1. फिजियो थैरेपिस्ट पद हेतु :
● शासकीय मान्यता प्राप्त संस्था से बेचलर ऑफ फिजियो थैरेपी डिग्री कोर्स।
● छ०ग० फिजियो थैरेपी परिषद् में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है।
2. स्पीचथैरेपी पद हेतु
● शासकीय मान्यता प्राप्त संस्था से बी.ए.एस.एल.पी. डिग्री कोर्स।
● भारतीय पुर्नवास परिषद (RCI) में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है।
चयन प्रक्रिया हेतु अंक निर्धारण
1. निर्धारित न्यूनतम योग्यता का 60 प्रतिशत।
2. आवेदित पद पर कार्यानुभव 20 अंक (1 वर्ष 05 अंक, 2 वर्ष 10 अंक, 3 वर्ष 15 अंक, 5 वर्ष 20 अंक)
3. स्थानीय बोली 20 अंक (संक्षिप्त साक्षात्कार )
आवेदन की अंतिम तिथि - 20 जुलाई 2022 तक
आवश्यक डॉक्यूमेंट / दस्ताकवेज -
● 5 वीं
● 8 वी
● 10 वीं
● 12 वीं
● स्नातक,स्नातकोत्तर
● आधार कार्ड
● ड्राइविंग लाइसेंस
● परिचय पत्र
● पासपोर्ट साइज फोटो
● पेन कार्ड
● रोजगार पंजीयन
● मूल निवासी प्रमाण पत्र
● जाति प्रमाण पत्र
● अनुभव प्रमाण पत्र
● समस्त डिग्री / प्रमाण पत्र वेकेंसी के सम्बंधित पद के योग्यता अनुसार डिग्री
नियम एवं शर्ते -
1. उम्मीदवारों को अनुबंध के आधार पर विशुद्ध रूप से अस्थाई एवं निर्धारित अवधि के लिए रखा जायेगा। अतः आवेदक कलेक्टर एवं जिला मिशन संचालक को नियमित नियुक्ति हेतु कोई दावा नहीं करेगा।
2. अनुबंध के आधार पर अस्थाई रूप से नियुक्त उम्मीदवार मानेदय वृद्धि और नियमितीकरण हेतु न्यायालय में याचिका दायर करने हेतु पात्र नहीं होगा।
3. रिक्तियों की संख्या परिवर्तनीय है।
4. आरक्षण / आयु सीमा में छूट प्रचलित शासकीय नियमों के अनुसार लागू होगा।
5. चयनित उम्मीदवार को एक अनुबंध करार पर हस्ताक्षर करना होगा और करार अनुबंध के उल्लंघन के मामले में अनुबंध रद्द माना जायेगा। जिसकी सूचना नहीं दी जावेगी और सेवा स्वमेव समाप्त मानी जावेगी।
6. चयनित उम्मीदवार को अस्थाई नियुक्ति पत्र प्राप्त होने के तुरंत ही निर्धारित अवधि में कर्तव्य में शामिल होना पड़ेगा अन्यथा मेरिट सूची में अगले उम्मीदवार को प्राथमिकता दी जावेगी, और अलग से आवेदक को औपचारिक सूचना नहीं दी जावेगी।
7. कलेक्टर एवं पदेन जिला मिशन संचालक को विज्ञापन वापस लेने / चयन प्रक्रिया को रद्द करने के साथ ही उपरोक्त कार्य अवधि में कार्य से संतुष्ट नहीं पाये जाने की स्थिति में किसी भी अन्य विवाद की स्थिति में कार्य से पृथक करने का संपूर्ण अधिकार होगा। इस स्थिति में किसी भी प्रकार का आवेदन / अपील मान्य नहीं होगा। विवाद होने पर निर्णय का संपूर्ण अधिकारी कलेक्टर एवं पदेन जिला मिशन संचालक के पास सुरक्षित होगा।
8. अपूर्ण आवेदन / निर्धारित प्रारूप में गलत जानकारी को अस्वीकृत माना जायेगा।
9. उक्त नियुक्ति विकासखंडों में स्थापित संसाधन स्त्रोत केन्द्रों में किया जाना है।
फिजियोथैरेपिस्ट / स्पीचथैरेपिस्ट का कार्य दायित्व :
● विकासखंड में चिन्हांकित विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की सूची एवं केस स्टडी, विकासखंड स्त्रोत केन्द्र में सुनियोजित तरीके से संधारित करना ।
● विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को थैरेपी प्रदान करना।
● विकासखंड संसधान स्त्रोत केन्द्रों में थैरेपी के लिए प्रयुक्त सहायक सामग्री एवं उपकरणों के उपयोग का सम्पूर्ण दायित्व वहन करना।
● संसाधन केन्द्रों में थैरेपी के लिए विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को बी.आर.पी. के सहयोग से संसाधन स्त्रोत केन्द्रों तक पहुंच बनाने में सहायता करना / पालकों के साथ काउसलिंग करना, अभिभावकों को प्रेरित व मार्गदर्शन प्रदान करना।
● आवश्यकता अनुसार अन्य विकासखंडों में भी विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को थैरेपी प्रदान करना।
● राज्य / जिला / विकासखंड स्तर से सौंपे गये अन्य कार्यों का निर्वहन।
आयु सीमा - ● न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम 35 वर्ष होगी। आयु की गणना दिनांक 01 जनवरी 2022 से की जावेगी।
● आवेदक छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना चाहिए इस हेतु प्रमाणपत्र संलग्न करना होगा
● इसके साथ ही अधिकतम आयु सीमा में छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर आयु सीमा में छूट संबंधी जारी आदेश/निर्देश नियम आदेशानुसार छूट मान्य होगी।
विभागीय पीडीएफ फाइल
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