Office of District Education Officer District Korba Chhattisgarh ll कार्यालय कलेक्टर एवं अध्यक्ष स्वामी आत्मानंद शासकीय इंग्लिश स्कूल संचालन प्रबंधन समिति जिला - कोरबा (छ०ग०)
छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर नवा रायपुर के आदेश
क्रमांक एफ 23-8 / 2020 / 20 - दो / 63, 64 एवं 65 अटल नगर रायपुर दिनांक 24.06.2022 के द्वारा सत्र 2022-23 में नवीन 1 स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय पसान वि.ख. - पोड़ी उपरोड़ा 2. स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय कोरवी वि.ख. पोड़ीउपरोड़ा 3. स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय बालको जिला कोरबा (छ.ग.) के संचालन हेतु स्वीकृति प्राप्त हुई है। उक्त विद्यालयों में शिक्षकीय एवं गैर शिक्षकीय कर्मचारियों की नियुक्ति संविदा आधार पर किया जाना है। इसके अतिरिक्त जिले में संचालित स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय पम्पहाउस, हरदीबाजार, पाली, करतला. कटघोरा एवं पोड़ी उपरोड़ा के रिक्त पदों पर संविदा आधार पर भर्ती की जानी है संस्थावार / पदवार रिक्तियों का विवरण निम्नानुसार है :
विद्यालय का नाम -
(1) स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय पसान वि.ख. - पोड़ी उपरोड़ा
(2) स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय कोरवी वि.ख. पोड़ीउपरोड़ा
(3) स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय बालको जिला कोरबा
(4) स्वामी आत्मानंद शासकीय अग्रेजी माध्यम स्कूल हरदीबाजार
(5) स्वामी आत्मानंद शासकीय अग्रेजी माध्यम स्कूल पम्पहाउस
(6) स्वामी आत्मानंद शासकीय अग्रेजी माध्यम स्कूल पाली
(7) स्वामी आत्मानंद शासकीय अग्रेजी माध्यम स्कूल करतला
( 8 ) स्वामी आत्मानंद शासकीय अग्रेजी माध्यम स्कूल कटघोरा
(9) स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम स्कूल पोडीउपरोडा
विभाग का नाम - कार्यालय कलेक्टर एवं अध्यक्ष स्वामी आत्मानंद शासकीय इंग्लिश स्कूल संचालन प्रबंधन समिति जिला - कोरबा (छ०ग०)
रिक्त पदों की संख्या - कुल 71 पद
रिक्त पदों के नाम - ● व्याख्याता शिक्षक (अंग्रेजी माध्यम)
● कम्प्यूटर शिक्षक (अंग्रेजी माध्यम)
● शिक्षक सहायक
● ग्रंथपाल
● व्यायाम शिक्षक
आवेदन की प्रारंभिक तिथि - 21 जुलाई 2022 तक
आवेदन की अंतिम तिथि - 01 अगस्त 2022 तक
वेतनमान (सैलरी) - 25,000 से 38,000 तक
योग्यता / अनिवार्यता -
1. मान्यता प्राप्त (10+2) बोर्ड से न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ "अंग्रेजी माध्यम में संबंधित विषय
2. मान्यता प्राप्त बोर्ड से न्यूनतम 50 प्रतिशत अंको से साथ हायर सेकेण्डरी परीक्षा उर्तीर्ण (शिक्षक कला हेतु कामर्स संकाय मान्य नही हैं।)
विज्ञान विषय हेतु विज्ञान समूह से तथा कला हेतु कला समूह से हायर सेकेण्डरी उतीर्ण एवं द्विवर्षिय डी.एड / डी. एल.एड परीक्षा उत्तीर्ण अनिवार्य अथवा न्यूनतम 50 प्रतिशत अंको से साथ स्नातक तथा बी.एड. एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा शास्त्र में 06 माह का (ब्रिज कोर्स) उत्तीर्ण।
3. संपूर्ण शिक्षा अंग्रेजी माध्यम से अर्हताधारी अभ्यार्थी ही आवेदन हेतु पात्र होंगे।
4. T.E.T. प्राथमिक स्तर उत्तीर्ण होना अनिवार्य हैं।
आवश्यक डॉक्यूमेंट / दस्ताकवेज -
● 5 वीं
● 8 वी
● 10 वीं
● 12 वीं
● स्नातक,स्नातकोत्तर
● आधार कार्ड
● ड्राइविंग लाइसेंस
● परिचय पत्र
● पासपोर्ट साइज फोटो
● पेन कार्ड
● रोजगार पंजीयन
● मूल निवासी प्रमाण पत्र
● जाति प्रमाण पत्र
● अनुभव प्रमाण पत्र
● समस्त डिग्री / प्रमाण पत्र वेकेंसी के सम्बंधित पद के योग्यता अनुसार डिग्री
आवेदन की प्रक्रिया -
संविदा भर्ती हेतु चयन प्रक्रिया निम्नानुसार होगी :
1. चयन प्रक्रिया के सरलीकरण, कोविड 19 प्रोटोकाल के पालन, श्रम एवं संसाधन की बचत, अन्यर्थियों की सुविधा तथा पात्र एवं उत्कृष्ट अभ्यर्थियों को अधिकाधिक अवसर प्रदान करने की दृष्टि से एकीकृत आनलाईन आवेदन लिया जा रहा है। शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक पदों हेतु पृथक-पृथक गूगल लिंक के माध्यम से आवेदकों द्वारा प्रत्येक विद्यालय हेतु पृथक-पृथक आवेदन किया जायेगा ।
2. आवेदन उपरांत प्रत्येक विद्यालय के प्रत्येक पद हेतु प्राप्त आवेदनों में से शैक्षणिक योग्यता के अनुसार टॉप 20 अभ्यर्थियों का चयन किये जाने हेतु अंक तालिका निम्नानुसार होगी।
उक्त अनुसार ही शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त अंको की गणना कर मेरिट आधार पर आवेदकों की सूची तैयार किया जाकर अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।
3. मेरिट आधार पर आवेदकों के दस्तावेज परीक्षण (दस्तावेज परीक्षण संबंधी प्रपत्र संलग्न है।) उपरांत पात्र / अपात्र सूची जारी कर दावा आपत्ति मगाई जावेगी जिस हेतु पांच दिवस का समय प्रदान किया जावेगा। दावा आपत्ति के निराकरण के पश्चात अंतिम पात्र अपात्र सूची जारी की जावेगी। दावा आपत्ति हेतु आवेदन ऑफलाईन जिला शिक्षा अधिकारी / सचिव स्वामी आत्मानंद शासकीय इंग्लिश स्कूल जिला कोरबा मे लिया जावेगा।
4. अंतिम पात्र / अपात्र सूची जारी किए जाने के पश्चात शैक्षणिक पदों हेतु डेमो तथा साक्षात्कार एवं गैर शैक्षणिक पदों (सहायक ग्रेड-02 ) हेतु कौशल परीक्षा आयोजित की जावेगी ।
5. आवेदकों के चयन हेतु पद पदों के लिए निम्नानुसार अंतिम एकीकृत मेरिट सूची तैयार की जावेगी।
साक्षात्कार :-
साक्षात्कार 20 अंको का होगा। मेरिट आधार पर आवेदकों के साक्षात्कार, साक्षात्कार समिति द्वारा लिए जावेगे तथा न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता का 70 प्रतिशत अंक + डेमो (10 अंक) + साक्षात्कार (20) अंक, कुल 100 अंक मिलाकर अंतिम एकीकृत मेरिट सूची तैयार की जायेगी तथा अंतिम मेरिट सूची के आधार पर अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन में दर्शित प्राथमिकता क्रमानुसार विद्यालयों में पदस्थ किया जावेगा।
ऑनलाईन आवेदन करने हेतु महत्वपूर्ण निर्देश :
1/ ऑनलाईन आवेदन करने हेतु अभ्यर्थी का Gmail आई.डी. (जैसे- xyz@gmail.com) होना अनिवार्य है Gmail आई.डी. नहीं होने की स्थिति में अभ्यर्थी google में जाकर Gmail आई.डी. बना लेवें।
2/ अभ्यर्थी बेहतर सुविधा के साथ ऑनलाईन फॉर्म भरने के लिए लैपटॉप / डेस्कटॉप में google
crome का उपयोग करें।
3/ ऑनलाईन आवेदन करते समय अभ्यर्थी द्वारा अपने समस्त शैक्षणिक एवं अन्य दस्तावेज अपने साथ रखें। आवेदक अपने दस्तावेज के आधार पर ही google form भरे आवेदक यह सुनिश्चित करे कि किसी प्रकार की डाटा एन्ट्री संबंधी त्रुटि नही हो त्रुटि होने पर आवेदन अमान्य किया जावेगा।
4/ ऑनलाईन आवेदन भरने हेतु अभ्यर्थी सर्वप्रथम जिले के वेबसाईट http://korba.gov.in पर जावें
5/ जिले के वेबसाईट में आवेदन फार्म भरने के लिए निम्नानुसार 05 लिंक उपलब्ध है :
(अ) व्याख्याता पद के लिए।
(ब) शिक्षक के लिए।
(स) सहा. शिक्षक के लिए।
(द)व्यायाम शिक्षक / कम्प्यूटर / प्रयोगशाला सहायक / ग्रंथपाल / सहा. ग्रेड- 02
6/ अभ्यर्थी वेबसाईट में दिये गये लिंक पर क्लिक कर अपना आवेदन फार्म ऑनलाईन भर सकते है।
7/ google form भरने की प्रक्रिया मे किसी भी प्रकार की तकनीकी समस्या हेतु अपनी समस्या sageskorba@gmail.com में भेज सकते हैं। चयन प्रक्रिया संबंधित समस्त निर्देश एवं कार्यवाहियों की सूचना जिला कोरबा के
8/ https://korba.gov.in वेबसाईट पर अद्यतन की जावेगी अतः अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन पश्चात नियमित रूप से वेबसाईट का अवलोकन करते रहें। (कलेक्टर महो. द्वारा अनुमोदित)
नियम एवं शर्ते -
1. पदों की संख्या परिवर्तनीय होगी।
2. अभ्यर्थी को छ.ग. का मूल निवासी होना अनिवार्य है सक्षम अधिकारी के द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।
3. अभ्यर्थियों को एक से अधिक पद के लिए पृथक-पृथक आवेदन प्रस्तुत करना होगा।
4. अभ्यर्थियों द्वारा कोरबा जिले के वेबसाईट https://korha.gov.in में दर्शित गूगल फार्म के माध्यम से शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक पद हेतु आवेदन दिनांक 01.08.2022 को सायं 5.00 बजे तक आमंत्रित किये जाते है। गुगल फार्म के द्वारा किया गया आवेदन ही मान्य होगा अन्य माध्यम से प्राप्त आवेदन अमान्य है।
5. (1) स्वामी आत्मानंद शासकीय इंग्लिश स्कूल पसान (2) स्वामी आत्मानंद शासकीय इंग्लिश स्कूल कोरवी (3) स्वामी आत्मानंद शासकीय इंग्लिश स्कूल बालको (4) स्वामी आत्मानंद शासकीय इंग्लिश स्कूल हरदीबाजार (5) स्वामी आत्मानंद शासकीय इंग्लिश स्कूल पम्पहाउस (6) स्वामी आत्मानंद शासकीय इंग्लिश स्कूल पाली (7) स्वामी आत्मानंद शासकीय इंग्लिश स्कूल करतला (8) स्वामी आत्मानंद शासकीय इंग्लिश स्कूल कटघोरा ( 9 ) स्वामी आत्मानंद शासकीय इंग्लिश स्कूल पोड़ी उपरोड़ा की समिति पृथक-पृथक है तथा प्रत्येक के लिए पृथक-पृथक आरक्षण लागू होगा।
6. संविदा नियुक्ति सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 के प्रावधानों के अनुसार की जावेगी |
7. संविदा नियुक्ति पदों पर की गई नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है। शासन / समिति के द्वारा नियुक्ति अथवा कार्य व्यवहार के आधार पर किसी भी समय सेवा से पृथक की जा सकता है।
8. आवेदक सुनिश्चित करें कि उनकी कक्षा 10वीं एवं समस्त उच्चतर कक्षाएँ अंग्रेजी माध्यम से उत्तीर्ण होना अनिवार्य है अगर अभ्यर्थी की कक्षा 10वीं से समस्त उच्चतर योग्यता तक किसी भी कक्षा में माध्यम अंग्रेजी नहीं होगा तो अभ्यर्थी को अपात्र कर दिया जायेगा।
9. रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।
10. संविदा नियुक्ति हेतु अभ्यर्थी की आयु दिनांक 01 जनवरी 2022 को 21 वर्ष से कम एवं 40 वर्ष से अधिक नही होनी चाहिए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रिमीलेयर को छोड़कर) महिलाओ, निःशक्तजन, शासकीय कर्मचारियों, संविदा कर्मचारियों एवं भूतपूर्व सैनिकों को छ.ग. शासन सामान्य प्रशासन विभाग के प्रचलित निर्देशों के अनुसार आयु सीमा में छूट का लाभ प्राप्त होगा किन्तु सभी देय छूटो को मिलाकर उनकी अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नही होनी चाहिए।
11. अभ्यर्थियों को समस्त शैक्षणिक एवं अन्य दस्तावेजों की मूल प्रति दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। दस्तावेज सत्यापन के समय मूल दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में किसी भी प्रकार का अतिरिक्त समय प्रदान नही किया जावेगा तथा संबंधित अभ्यर्थी को साक्षात्कार / चयन हेतु अपात्र किया जा सकेगा। आवेदक यह सुनिश्चित कर ले कि आवेदन की अंतिम तिथि के पूर्व समस्त योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र उपलब्ध हो।
12. छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अधिसूचित संविदा भर्ती नियम एफ-9-01/2012/1-3 दिनांक 31 दिसम्बर 2012 एवं संशोधित दिनांक 30 दिसम्बर 2019 नियोक्ता एवं नियुक्त कर्मचारी के लिए लागू होगा।
13. छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अधिसूचित संविदा भर्ती नियम 2012 के तहत अधिसूचित अवकाश नियम नियुक्त संविदा कर्मचारी के लिये लागू होगा।
14. संविदा कर्मचारी को संविदा अवधि में पेंशन, मृत्यु लाभ या अन्य कोई भी लाभ जो छ.ग. शासन के नियमित कर्मचारी को प्राप्त है, की पात्रता नहीं होगी।
15. विज्ञापित पदों की संख्या घटाई बढ़ाई अथवा पर्याप्त कारण से विज्ञापन निरस्त भी किया जा सकता है।
16. नियुक्ति प्रक्रिया के दौरान वाद-विवाद की स्थिति में चयन समिति का निर्णय अंतिम, सर्वमान्य एवं बंधनकारी होगा।
17. अपूर्ण एवं त्रुटि पूर्ण आवेदन मान्य नहीं किये जायेंगे अमान्य आवेदनों के संबंध में पृथक से सूचना नहीं दी जायेगी।
18. भविष्य में शासन के द्वारा उक्त पदों पर भर्ती किए जाने पर संविदा नियुक्ति स्वमेव निरस्त मानी जावेगी।
19. राज्य शासन द्वारा स्वामी आत्मानंद शासकीय इंग्लिश स्कूल हेतु समय-समय पर जारी निर्देशों के अधीन पंजीकृत सोसायटी विद्यालय के संचालन व शर्तों से संबंधित नियम / निर्देश जारी करेगी जो सर्वमान्य व सभी के लिए बंधनकारी होगा।
20. अनुसूचित जाति / अनु. जन जाति अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रिमीलेयर को छोड़कर) के अभ्यर्थियों को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र सत्यापन के समय संलग्न करना आवश्यक है। प्रमाण पत्र के अभाव में आरक्षण का लाभ दिया जाना संभव नही होगा। आवश्यक होने पर चयन समिति प्रमाण पत्र की वैधता की जाँच करा सकती है।
21. शिक्षक, सहायक शिक्षक अंग्रेजी माध्यम हेतु शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है।
22. किसी भी अभ्यर्थी की नियुक्ति संविदा पर होने पर वह नियमितिकरण के लिए किसी भी प्रकार का दावा नही करेगा।
23. सहा. ग्रेड-02 के पद हेतु अंग्रेजी माध्यम की अनिवार्यता नही रहेगी। उक्त पदों के अतिरिक्त अन्य सभी पदों हेतु कक्षा 10वीं एवं उच्चतर सम्पूर्ण शिक्षा अंग्रेजी माध्यम में होना अनिवार्य है।
24. अभ्यर्थियों की चयन सूची प्रकाशन दिनांक से 01 वर्ष हेतु मान्य होगी ।
नियुक्ति अवधि :
1. छत्तीसगढ़ सविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 के नियम 4 (1) के अंतर्गत उल्लेखित संविदा नियुक्ति के पदों पर संविदा नियुक्ति तीन वर्ष की अवधि के लिये की जावेगी । तथापि राज्य सरकार आवश्यकता के आधार पर तथा संविदा आधार पर नियुक्ति की उपयुक्तता तथा कर्मचारी की कार्यक्षमता का आंकलन करने के पश्चात् संविदा नियुक्ति की अवधि बढ़ायी जा सकेगी जो कि शासन के आगामी निर्देश के अंतर्गत अधिनियमित होगा।
2. संविदा नियुक्ति की अवधि में दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना या इसके एवज में एक माह का वेतन देकर संविदा नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी। संविदा अवधि समाप्ति पर बिना किसी पूर्व सूचना के सेवा समाप्त की जा सकेगी। निरर्हताएँ :
1/ ऐसे समस्त अभ्यर्थी जिन्हे शासन द्वारा सेवा से पृथक किया गया है अथवा सेवावृद्धि रोकी गई है। आवेदन हेतु अपात्र होगे
2/ यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि आवेदन के दौरान किसी भी प्रकार की कूटरचित / आमक / गलत जानकारी प्रदान की गई है अथवा आवश्यक जानकारी छुपाई गई है, तो संबंधित आवेदक के विरूद्ध विधि सम्मत कार्य कार्यवाही की जावेगी जिसकी जवाबदारी संबंधित आवेदक की होगी।
3 / कोई भी अभ्यर्थी जिसे महिलाओं के विरूद्ध किसी अपराध या अन्य अपराध का सिद्ध दोष ठहराया गया हो, किसी सेवा या पद के लिये पात्र नहीं होगा। परन्तु यदि किसी अभ्यर्थी के विरुद्ध न्यायालय में ऐसे मामले लंबित हो तो उसकी नियुक्ति का मामला तब तक लंबित रखा जाएगा. जब तक उस अपराधिक प्रकरण का न्यायालय द्वारा अंतिम विनिश्चय न कर दिया जाये।
4/ चयन उपरांत संबंधित आवेदक द्वारा पद ग्रहण के एक माह के भीतर जिला मेडिकल बोर्ड कोरबा द्वारा जारी फिटनेस प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा, मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र जमा नही करने की स्थिति मे अथवा मेडिकल रूप से फिट नही होने का स्थिति मे उम्मीदवारी निरस्त की जावेगी।
अभ्यर्थी की पात्रता के बारे में चयन समिति का निर्णय संबंधी :
1/ चयन के लिये अभ्यर्थी की पात्रता अथवा अपात्रता के संबंध में स्वामी आत्मानंद शासकीय इंग्लिश स्कूल चयन समिति का निर्णय अंतिम होगा। भर्ती प्रक्रिया के संबंध मे किसी भी प्रकार का विवाद / शिकायत / परिवाद की स्थिति मे संबंधित स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट इंग्लिश स्कूल संचालन प्रबंधन समिति का निर्णय अंतिम होगा एवं इसमे शामिल सभी पक्षो के लिए बंधनकारी होगा।
2/ चयन प्रक्रिया के किसी भी समय पर अथवा चयन समिति को चयन सूची भेजने के बाद भी यदि चयन समिति के संज्ञान में यह तथ्य आता है कि अभ्यर्थी ने असत्य जानकारी दी है अथवा उसके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में कोई विसंगति पायी गई है तो वह अपात्र हो जावेगा एवं उसका चयन / नियुक्ति चयन समिति द्वारा बिना पूर्व सूचना के समाप्त कर दी जायेगी।
3/ आवेदक यह सुनिश्चित कर ले कि आवेदन के अंतिम तिथि के पूर्व समस्त न्यूनतम योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र जारी किया जा चुका हो।
अन्य निर्देश :
1 / नियुक्त उम्मीदवार को उनके पद के अनुसार शासन द्वारा समय-समय पर प्रसारित आदेशो के अनुसार वेतन देय होगा ।
2 / नियमानुसार संविदा भर्ती के उप नियम (2) के अंतर्गत उल्लेखित मामलों को छोड़कर संविदा सेवा में सिर्फ मासिक एकमुश्त राशि वेतन के रूप में देय होगी, इसके अतिरिक्त कोई विशेष वेतन,महंगाई भत्ता, क्षतिपूर्ति भत्ता, गृह भाडा इत्यादि नहीं दिया जाएगा तथा संविदा नियुक्ति के अधीन वार्षिक वेतन वृद्धि की पात्रता नहीं होगी।
3/ विज्ञापन की विस्तृत एवं अद्यतन जानकारी कोरबा जिले के वेबसाइट www.korba.gov.in पर नियमित अवलोकन करते रहें।
4/ संबंधित स्वामी आत्मानंद शासकीय इंग्लिश स्कूल संचालन प्रबंधन समिति द्वारा संविदा पद पर नियुक्त समस्त अभ्यर्थियों के कार्य, व्यवहार, आचरण एवं कार्य प्रदर्शन का प्रत्येक वर्ष 31 मार्च की स्थिति मे मूल्यांकन किया जायेगा एवं उपयुक्तता के आधार पर संविदा अवधि मे आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार वृद्धि की जा सकेगी।
5/ अभ्यर्थी किसी भी पद पर आवेदन के पूर्व अपनी पात्रता एवं आवेदित पद हेतु वांचित न्यूनतम अर्हता का परीक्षण स्वयं कर लेवे त्रुटिपूर्ण आवेदन, भ्रामक एवं गलत जानकारी के आधार पर अभ्यर्थी को किसी भी चरण में अपात्र घोषित किया जा सकता है केवल आवेदन कर देने मात्र से ही अभ्यर्थी का आवेदित पद पर चयन का अधिकार नही होगा।
आयु-सीमा -
भर्ती के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष पद हेतु होगी। आयु की गणना दिनांक 01 जनवरी 2022 से की जावेगी।
इसके साथ ही अधिकतम आयु सीमा में छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर आयु सीमा में छूट संबंधी जारी आदेश/निर्देश नियम आदेशानुसार छूट मान्य होगी।

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