Type Here to Get Search Results !

Office of District Education Officer District Janjgir Champa Chhattisgarh ll कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी सह जिला परियोजना अधिकारी जिला कोरिया (छ.ग.) के कुल 05 पदों की भर्ती 2022

 Office of District Education Officer District Korea Champa Chhattisgarh ll कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी एवं जिला परियोजना अधिकारी (समग्र शिक्षा) बैकुन्ठपुर जिला - कोरिया (छ०ग० )




समग्र शिक्षा अंतर्गत संचालित समावेशी शिक्षा (कक्षा 9वीं से 12वीं तक) हेतु 05 विकासखण्डों हेतु एक-एक पद स्पेशल एजुकेटर की कुल पद 05 की स्वीकृति निश्चित एवं निर्धारित एकमुश्त मानदेय 20000.00 ( बीस हजार रूपये मात्र) प्रति माह अनुसार तीन माह हेतु कार्य पर रखे जाने की स्वीकृति प्राप्त हुई है। मानदेय के अतिरिक्त किसी भी प्रकार के अन्य भत्ते की पात्रता नही होगी।

राज्य शासन से प्राप्त स्वीकृत स्पेशल एजुकेटर पदों की पूर्ति के निम्नानुसार अस्थाई भर्ती हेतु पात्र अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रारूप में आवेदन आमंत्रित किये जाते है। इच्छुक अभ्यर्थी दिनांक 05.08.2022 तक कार्यालयीन समय प्रातः 10.00 बजे से सायं 05:30 तक कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी बैकुन्ठपुर जिला कोरिया, बैकुन्ठपुर (छ0ग0) पिन 497335 के पते पर स्पीड पोस्ट / पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकते है। निर्धारित तिथि के पश्चात् किसी माध्यम से प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किये जाएगें।



विभाग का नाम कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी एवं जिला परियोजना अधिकारी (समग्र शिक्षा) बैकुन्ठपुर जिला - कोरिया (छ०ग० )




रिक्त पदों की संख्या  -  कुल 05 पद 



रिक्त पदों के नाम  - स्पेशल एजुकेटर


आवेदन की प्रारंभिक तिथि   -
21 जुलाई 2022



आवेदन की अंतिम तिथि   -  05 अगस्त 2022 तक




वेतनमान (सैलरी)   - 20,000 तक


योग्यता / अनिवार्यता  - 

स्नातकोत्तर के साथ बी०एड० (विशेष शिक्षा) में अथवा बी0एड0 (सामान्य) के साथ 2 साल का डिप्लोमा (विशेष शिक्षा) में ।



आवश्यक डॉक्यूमेंट / दस्ताकवेज   - 

 ● 5 वीं 

 ● 8 वी 

 ● 10 वीं 

 ● 12 वीं 

 ● स्नातक,स्नातकोत्तर 

 ● आधार कार्ड 

 ● ड्राइविंग लाइसेंस 

 ● परिचय पत्र 

 ● पासपोर्ट साइज फोटो 

 ● पेन कार्ड 

 ● रोजगार पंजीयन 

 ● मूल निवासी प्रमाण पत्र 

 ● जाति प्रमाण पत्र 

 ● अनुभव प्रमाण पत्र 

 ● समस्त डिग्री / प्रमाण पत्र वेकेंसी के सम्बंधित पद के योग्यता अनुसार डिग्री 



आवेदन की प्रक्रिया   -

1. अभ्यर्थी की ओर से अपने अभ्यर्थिता के लिए किन्हीं भी साधनों से समर्थन अभिप्राप्त करने के किसी भी प्रयास को नियुक्तिकर्ता द्वारा चयन के निरर्हित माना जा सकेगा ।

2. कोई भी पुरूष अभ्यर्थी, जिनकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हो और कोई भी महिला अभ्यर्थी, जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हो, किसी सेवा या पद में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा / होगी। परन्तु शासन का यह समाधान हो जाये कि ऐसा करना विशेष कारण है तो समिति ऐसे अभ्यर्थियों को इस नियम के प्रवर्तन में छूट दे सकेगा।

3. कोई भी अभ्यर्थी, किसी सेवा या पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा। जब तक कि उसे ऐसी स्वास्थ्य परीक्षा में, जो कि विहित की जाए, मानसिक या शारीरिक रूप से स्वस्थ्य तथा किसी मानसिक या शारीरिक दोष जो कि सेवा या पद के कर्तव्य को पूरा करने में बाधा डाल सकता हो से मुक्त घोषित न कर दिया जाये।
परन्तु आपवादिक मामलों में अभ्यर्थी को उसकी स्वास्थ्य परीक्षा से पूर्व किसी सेवा या पद पर इस शर्त के अधीन नियुक्ति दी जा सकेगी कि यदि वह चिकित्सीय रूप से अस्वस्थ्य
जाता है, तो उसकी सेवाएं तत्काल समाप्त की जा सकेंगी।

4. कोई भी अभ्यर्थी, जिसें महिलाओं के विरूद्ध किसी अपराध का सिद्ध दोष ठहराया गया हो, किसी सेवा या पद के लिए पात्र नहीं होगा। परन्तु यदि किसी अभ्यर्थी के विरुद्ध न्यायालय में ऐसे मामले लंबित हो तो उसकी नियुक्ति का मामला तब तक लंबित रखा जाएगा जब तक उस अपराधिक मामले कर न्यायालय द्वारा अंतिम विनिश्चय न कर दिया जावे।

चयन सूची :

1. अभ्यर्थियों से प्राप्त आवेदनों का निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता के आधार पर पात्र / अपात्र की सूची जारी कर दावा-आपत्ति उपरांत अंतिम मेरिट सूची के आधार पर अंतिम चयन किया जावेगा।

2. चयन प्रक्रिया समान अंक होने की स्थिति में अधिक उम्र वाले अभ्यर्थी का चयन किया जावेगा ।

3. प्रतीक्षा सूची की वैधता चयन सूची जारी होने के दिनांक से 01 वर्ष के लिए वैध होगी।

4. चयन के संबंध में कलेक्टर एवं पदेन जिला मिशन संचालक का निर्णय अंतिम एवं सर्व मान्य होगा।

कार्य दायित्व :

1. विकासखण्ड में चिन्हांकित विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की सूची एवं केस स्टडी, विकासखण्ड संसाधन स्त्रोत केन्द्र मे सुनियोजित तरीके से संधारित करना ।

2. विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को थैरेपी प्रदान करना ।

3. विकासखण्ड संसाधन स्त्रोत केन्द्रों में थैरेपी के लिए प्रयुक्त सहायक सामग्री एवं उपकरणों के उपयोग का संपूर्ण दायित्व वहन करना ।

4. संसाधन केन्द्रों में थैरेपी के लिए विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का बी.आर.पी. के सहयोग से संसाधन स्त्रोत केन्द्रों तक पहुंच बनाने में सहयोग करना / पालको के साथ काउसलिंग करना, अभिभावाको को प्रेरित व मार्गदर्शन प्रदान करना ।

5. आवश्यकतानुसार अन्य विकासखण्डों में भी विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को थैरेपी प्रदान करना ।

6. राज्य / जिला / विकासखण्ड स्तर से सौंपे गये अन्य कार्यो का निवर्हन ।



नियम एवं शर्ते   -

1. यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है।

2. अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है, एवं सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा तथा चयन हेतु कोरिया जिले के अभ्यर्थियों को प्राथमिकता प्रदान किया जावेगा।

3. उम्मीदवारों को भारत सरकार द्वारा स्वीकृत अवधि 03 माह के लिए ही अस्थायी रूप से रखा जायेगा एवं इस अवधि के पश्चात् भारत सरकार द्वारा आगामी माह के लिए स्वीकृति एवं मानदेय की राशि प्राप्त होने पर अवधि बढ़ायी जा सकेगी। अतः आवेदक कलेक्टर एवं पदेन जिला मिशन संचालक को नियमित नियुक्ति हेतु कोई दावा नही कर सकेगा।

4. अनुबंध के आधार पर अस्थाई रूप से कार्य कर रहा उम्मीदवार मानदेय वृद्धि और नियमितीकरण हेतु न्यायालय में याचिका दायर करने हेतु पात्र नहीं होगा।

5. चयनित उम्मीदवार को एक अनुबंध करार पर हस्ताक्षर करना होगा और करार अनुबंध के उल्लंघन के मामले मे अनुबंध रद्द माना जावेगा। जिसकी सूचना नहीं दी जावेगी और सेवा स्वमेव समाप्त मानी जावेगी। 6. आरक्षण एवं आयु सीमा में छूट प्रचलित शासकीय नियमों के अनुसार लागू होगा ।

7. चयनित उम्मीदवार को अस्थाई रूप से कार्य पर रखने संबंधी पत्र प्राप्त होने के पश्चात नियत तिथि तक कर्तव्य में उपस्थित होना पड़ेगा अन्यथा मेरिट सूची में अगले उम्मीदवार को प्राथमिकता दी जावेगी और अलग से आवेदक को औपचारिक सूचना नहीं दी जावेगी।

8. समग्र शिक्षा जिला कार्यालय डाक में विलंब के लिए जिम्मेदार नहीं रहेगा, जिले द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त आवेदन को अस्वीकृत कर दिया जावेगा।

9. कलेक्टर एवं पदेन जिला मिशन संचालक को विज्ञापन वापस लेने / चयन प्रक्रिया को रद्द करने के साथ ही उपरोक्त कार्य अवधि में कार्य से संतुष्ट नहीं पाये जाने की स्थिति में एवं किसी भी अन्य विवाद की स्थिति में स्पेशल एजुकेटर को कार्य से पृथक करने का संपूर्ण अधिकार होगा। इस स्थिति में किसी भी प्रकार का आवेदन / अपील विचारणीय व मान्य नही होगा। विवाद होने पर निर्णय का संपूर्ण अधिकार कलेक्टर एवं पदेन जिला मिशन संचालक के पास सुरक्षित होगा।

10. इस पद हेतु निश्चित एवं एक मुकमुश्त मानदेय रू. 20,000/- (अक्षरी बीस हजार रूपये मात्र) प्रति माह दिया जायेगा इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार के अन्य भत्ते की पात्रता नही होगी।

11. समावेशी शिक्षा स्पेशल एजुकेटर को टी.ए./ डी.ए. की पात्रता नहीं होगी।

12. अपूर्ण एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र मान्य नहीं किये जायेगें तथा अमान्य आवेदन पत्रों के संबंध में पृथक से सूचना नहीं दी जायेगी।

13. चयन के लिए अभ्यर्थी की पात्रता अथवा अपात्रता के संबंध में नियुक्तिकर्ता का विनिश्चय अंतिम होगा तथा चयन प्रक्रिया के किसी भी समय पर अथवा नियुक्तिकर्ता को चयन सूची भेजने के बाद यदि नियुक्तिकर्ता के संज्ञान में यह तथ्य आता है कि अभ्यर्थी ने असत्य जानकारी दी है अथवा उसके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज में कोई विसंगति पाई गई है तो वह निरर्हित हो जायेगा एवं उसका चयन / नियुक्ति नियुक्तिकर्ता अधिकारी द्वारा समाप्त कर दी जावेगी ।

14. अभ्यर्थी की आयु 1 जनवरी 2022 की स्थिति में न्यूनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम 35 वर्ष होनी चाहिए साथ ही शासन द्वारा समय-समय पर आयु सीमा में छूट के प्रावधान लागू रहेंगे। उम्र की पुष्टि हेतु 10वीं की अंकसूची की सत्यापित प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।

15. छ0ग0 लोक सेवा (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जातियां और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम 1994 नियम के प्रावधान यथास्थिति लागू होंगे।

16. अभ्यर्थी को आवश्यक न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता एवं अन्य प्रमाण-पत्र सत्यापन के समय मूल में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

17. सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र ही मान्य किया जावेगा।

18. चयन समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिय ही मान्य की जावेगी तथा चयन के संबंध में समिति का निर्णय अंतिम व सर्व मान्य होगा।

19. आवेदन पत्र के साथ निवास प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित प्रति तथा स्वयं के डाक का पूर्ण पता लिखा लिफाफा जिस पर 10 रूपये का डाक टिकट लगाकर संलग्न कर जमा करना होगा।

20. विज्ञापन की विस्तृत जानकारी, आवेदन पत्र का प्रारूप कोरिया जिले के वेबसाईट korea.gov.in पर एवं कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी कोरिया जिला-कोरिया छ.ग. के सूचना पटल पर अवलोकन किया जा सकता है।

आयु-सीमा -

भर्ती के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष एवं अधिकतम 35 वर्ष पद हेतु होगी। आयु की गणना दिनांक 01 जनवरी 2022 से की जावेगी।
इसके साथ ही अधिकतम आयु सीमा में छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर आयु सीमा में छूट संबंधी जारी आदेश/निर्देश नियम आदेशानुसार छूट मान्य होगी।

Post a Comment

0 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.

Top Post Ad

Below Post Ad