Branch District Skill Development Authority ll कार्यालय कलेक्टर, जिला - सुकमा (छ. ग.) ( शाखा जिला कौशल विकास प्राधिकरण )
कार्यालय कलेक्टर, जिला - सुकमा (छ. ग.) ( शाखा जिला कौशल विकास प्राधिकरण )
Email ID-dsda.sukma@gmail.com
( लाईवलीहुड कॉलेज भवन कुम्हाररास, सुकमा)
राज्य कौशल विकास प्राधिकरण रायपुर का पत्र क्रमांक / 739 / CSSDA / San.coun. /2020 रायपुर, दिनांक 13/11/2020 के तहत जिला कौशल विकास प्राधिकरण, जिला - सुकमा (छ.ग.) में संकल्प परियोजना अन्तर्गत काउंसिलिंग सेल की स्थापना किया जाना है, जिसके लिए 02 काउंसलर की आवश्यकता है, जिसमें इच्छुक अर्हताधारी दिनांक 01-06- २०१२ को समय शाम 5:00 बजे तक कार्यालय जिला कौशल विकास प्राधिकरण लाईवलीहुड कॉलेज भवन कुम्हाररास, जिला सुकमा में स्वयं उपस्थित होकर / स्पीड पोस्ट के माध्यम से आवेदन निर्धारित प्रारूप में भेज सकते है। किसी अन्य माध्यम से आवेदन पत्र भेजने पर स्वीकार नहीं किये जायेगे।
विभाग का नाम - कायालय कलेक्टर, जिला - सुकमा (छ. ग.) ( शाखा जिला कौशल विकास प्राधिकरण )
रिक्त पदों की संख्या - कुल 02 पद
रिक्त पदों के नाम - ● काउंसलर
आवेदन की अंतिम तिथि - 1 अगस्त 2022 तक
वेतनमान (सैलरी) - 15,000 तक
योग्यता / अनिवार्यता -
1. न्यूनतम योग्यता किसी विषय / संकाय में स्नातक उपाधि।
2. एम.ए (मनोविज्ञान / समाजशास्त्र ) / मास्टर ऑफ सोशल वर्क / एम.बी.ए उपाधि धारक को वारियता ।
3. विन्दु क्रमांक 1 एवं 2 में उल्लेखित योग्यता होने पर प्रेरक / रोजगार सहायक / ग्राम सचिव इत्यादि को भी काउंसलर के रूप में चयन किया जा सकता है।
काउंसलर द्वारा संपादित किये जाने वाले कार्य :
1. काउंसिलिंग के दौरान राज्य एवं जिला अन्तर्गत पूर्व से उपलब्ध तथा भविष्य के संभावित रोजगार / स्वरोजगार के अवसरों से हितग्राहियों को अवगत करायें तथा स्वरोजगार हेतु शासन की विभिन्न योजनाओं के माध्यम प्राप्त होने वाले ऋण तथा उसके संबंध में की जाने वाली कार्यवाही के संबंध में संबंधित नोडल अधिकारियों का व्याख्यान / प्रस्तुतीकरण कराये जाने की व्यवस्था अनविर्य रुप से किया जाना है।
2. कांउंसिलिंग के दौरान प्रत्येक हितग्राही की शैक्षणिक, समाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियों का भी आकलन किया जाना है।
3. काउंसिलिंग में सम्मिलित युवाओं को कौशल प्रशिक्षण के लिए प्रोत्साहित किये जाने हेतु काउंसिलिंग के दौरान कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रशिक्षण उपरांत सफल युवाओं को व्याख्यान (सफलता की कहानी) की व्यवस्था अनिवार्य रुप से किया जाना है।
4. काउंसिलिंग को राज्य प्राधिकरण के वेबपोर्टल पर काउंसिलिंग से संबंधित कार्यवाही ऑनलाईन दर्ज किये जाने हेतु सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी जिसमें काउंसलर द्वारा काउंसिलिंग से संबंधित समस्त जानकारी प्रविष्ट की जावेगी।
5. काउंसिलिंग का आयोजन जिला मुख्यालय में स्थित लाईवलीहुड कॉलेज कुम्हाररास, जिला सुकमा के भवन में आयोजित किया जायेगा।
6. लाईवलीहुड कॉलेज में काउंसिलिंग होने का समुचित प्रचार-प्रसार किया जाना।
7 काउंसिलिंग हेतु राज्य कार्यालय रायपुर द्वारा समय-समय पर जारी किये गये निर्देशों का पालन किया जाना है। काउंसलर को मानदेय का भुगतान :
1. काउंसलर को मानदेय अधिकतम 750/- प्रति काउंसिलिंग दिवस की निर्धारित दर से किया जायेगा। (माह में अधिकतम 20 काउंसिलिंग दिवस का आयोजन किया जा सकता है।
2. काउंसलर को मानदेय के अलावा पृथक से अन्य कोई भी राशि प्रदाय नहीं किया जायेगा।
3. काउंसलर का भुगतान, काउंसिलिंग रिपोर्ट प्रस्तुत करने तथा सहायक संचालक, जिला कौशल विकास प्राधिकरण द्वारा आंकलन करने के पश्चात् होगा।
काउंसलर की कार्य अवधि :
1. संकल्प परियोजना के क्रियान्वयन तथा बजट की उपलब्धता के आधार पर।
2. काउंसिलिंग के उपरांत हितग्राही की प्रशिक्षणार्थी के रूप में परिवर्तित होने के प्रतिशत (न्यूनतम 60 प्रतिशत ) के आधार पर।
3. प्रशिक्षण वैच के दौरान प्रशिक्षणार्थियों के नियमित उपस्थिति से संबंधित दस्तावेज के आधार पर।
4. काउंसिलिंग के पश्चात् प्रशिक्षण हेतु चयनित हितग्राहियों का बैच तैयार कर प्रशिक्षण हेतु टीबीएन एवं संबंधित व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रदाता में प्रशिक्षण के दौरान हितग्राहियों की नियमित उपस्थिति के आधार पर काउंसलर का मूल्यांकन किया जायेगा।
आवश्यक डॉक्यूमेंट / दस्ताकवेज -
● 5 वीं
● 8 वी
● 10 वीं
● 12 वीं
● स्नातक,स्नातकोत्तर
● आधार कार्ड
● ड्राइविंग लाइसेंस
● परिचय पत्र
● पासपोर्ट साइज फोटो
● पेन कार्ड
● रोजगार पंजीयन
● मूल निवासी प्रमाण पत्र
● जाति प्रमाण पत्र
● अनुभव प्रमाण पत्र
● समस्त डिग्री / प्रमाण पत्र वेकेंसी के सम्बंधित पद के योग्यता अनुसार डिग्री
आवेदन की प्रक्रिया -
विज्ञापन में दिए प्रारूप अनुसार इच्छुक कांउसलर दिनांक 01-08-2022 को समय शाम 5:00 बजे तक स्पीड / स्वयं कार्यालय में उपस्थित होकर आवेदन जमा कर सकते हैं। अन्य किसी माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
नियम एवं शर्ते -
1. काउंसिलिंग सेल के संचालन हेतु लाईवलीहुड कॉलेज में काउंसलर को चयन प्रक्रिया के माध्यम से इग्नल कर रखा जायेगा।
2. काउंसलर का चयन, साक्षात्कार समिति के अनुशंसा के पश्चात् जिला कलेक्टर द्वारा किया जायेगा।
3. निर्धारित दिनांक एवं समय के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा।
4. अपूर्ण एवं अस्पष्ट आवेदन पत्र निरस्त करने योग्य होगे।
5. मानदेय के अतिरिक्त किसी भी प्रकार का भत्ता या राशि प्रदाय नहीं किया जायेगा। 6. काउंसिलिंग सेल तक आने-जाने हेतु किसी भी प्रकार का वाहन भत्ता देय नहीं होगा।
7. आवेदन करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर ले कि आप इस कार्य के लिए निर्धारित आवश्यकता योग्यता रखते है और आप मानसिक रूप से तैयार है।
8. उम्मीदवार का चयन प्राप्तांक, कार्यानुभव एवं साक्षात्कार के आधार पर चयन समिति के द्वारा चयन मेरिट के आधार पर किया जायेगा। चयन सूची कार्यालय के सूचना पटल पर प्रदर्शित की जावेगी। आवेदन पत्र में अपना दूरभाष नम्बर आवश्यक रूप से उल्लेख करें ताकि संपर्क किया जा सके।
9. उम्मीदवार छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
10. चयन के संबंध में समिति का निर्णय अंतिम व सर्वमान्य होगा। चयन प्रक्रिया में होने वाले किसी किसी भी याद विवाद पर अतिम निर्णय लेने का सर्वाधिकार कलेक्टर सह अध्यक्ष, जिला कौशल विकास प्राधिकरण सुकमा का होगा।
11. अहंतादारी इच्छुक कांउसलर दिनांक 01-08-2022 को समय शाम 5:00 बजे तक स्पीड / स्वयं कार्यालय में उपस्थित होकर आवेदन जमा कर सकते हैं। अन्य किसी माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
कलेक्टर सह अध्यक्ष जिला कौशल विकास प्राधिकरण जिला सुकमा (छ.ग.)
आयु-सीमा -
भर्ती के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष एवं अधिकतम 45 वर्ष पद हेतु होगी। आयु की गणना दिनांक 01 जनवरी 2022 से की जावेगी।
इसके साथ ही अधिकतम आयु सीमा में छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर आयु सीमा में छूट संबंधी जारी आदेश/निर्देश नियम आदेशानुसार छूट मान्य होगी।
विभागीय पीडीएफ फाइल
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