छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर अटल नगर के पत्र क्रमांक एफ 13-1/2023/आ.प्र./ 1-3 / नवा रायपुर दिनांक 03.05.2023 एवं कार्यालय आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास इन्द्रावती भवन नया रायपुर अटल नगर के पत्र क्रमांक / सा. स्था. 3/ भर्ती-24/2023/1096 / नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 08.05.2023 में डाटा एन्ट्री ऑपरेटर वाहन चालक एवं नियमित भृत्य की भर्ती हेतु निर्देश प्राप्त हुए है एवं छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर अटल नगर का पत्र क्रमांक एफ 20-3/2022/1-3 नया रायपुर अटल नगर दिनांक 29.09.2022 अनुसार तृतीय श्रेणी एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों में उद्भूत रिक्तियों को संभाग / के स्थानीय निवासी से भरे जाने के संबंध में जारी अधिसूचना क्रमांक एफ 1-1/2012/1-3 दिनांक 17.01.2012 एवं तत्संबंध में समय-समय पर जारी अधिसूचनाओं को संविधान के अनुच्छेद 14, 15 एवं 16 के विपरीत होने के कारण निरस्त किये जाने से छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी ही पात्र होंगे । तद्नुसार निम्नानुसार पदों पर सीधी भर्ती हेतु निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि दिनांक 05.06.2023 सायं 5:30 बजे तक है । रिक्त पदों का विस्तृत विवरण एवं निर्धारित योग्यता / नियम व शर्ते निम्नानुसार हैं :-
विभाग का नाम - कार्यालय कलेक्टर (आदिवासी विकास शाखा), जिला उत्तर बस्तर कांकेर
रिक्त पदों की संख्या - कुल 13 पद
रिक्त पदों के नाम - डाटा एन्ट्री ऑपरेटर,वाहन चालक,भृत्य
विज्ञापन की तिथि - 12 मई 2023
आवेदन की शुरू तिथि - 12 मई 2023
आवेदन की अंतिम तिथि - 05 जून 2023
वेतनमान (सैलरी) - 5,000 से 20,000 रुपये तक (वेतन मैट्रिक्स लेवल-4)
योग्यता / अनिवार्यता -
डाटा एन्ट्री ऑपरेटर पद हेतु ( 02 पद नियमित)
(1) किसी मान्यता प्राप्त मण्डल / विश्वविद्यालय से 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण या कक्षा दसवीं बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण एवं किसी विषय में तीन वर्षीय डिप्लोमा उत्तीर्ण ।
(2) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एन्ट्री ऑपरेटर / प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा,
(3) कम्प्यूटर में हिन्दी एवं अंग्रेजी में 8000 की डिप्रेशन प्रति घण्टा होना अनिवार्य है ।
मान्यता प्राप्त संस्थाओं की सूची -
1. मान्यता प्राप्त आई. टी. आई. से कम्प्यूटर आपरेटर एवं प्रोग्राम असिस्टेंट व्यवसाय में एक वर्षीय डिप्लोमा / सर्टिफिकेट |
2. मान्यता प्राप्त बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन / राज्य तकनीकी टेक्नालॉजी / मॉडर्न आफिस मैनेजमेंट का डिप्लोमा (2 वर्ष से अन्यून)
3. वैधानिक रूप से गठित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / डिम्ड युनिवर्सिटी इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय / भोज विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त कम्प्यूटर साइंस / इन्फार्मेशन टेक्नालॉजी/ कम्प्यूटर एप्लीकेशन में एक वर्षीय पी. जी. डिप्लोमा, स्नातक / स्नातकोत्तर उपाधि /
4. DOEACC सोसाईटी, नई दिल्ली द्वारा प्रदत्त विभिन्न डिप्लोमा
तकनीकी अर्हता कम्प्यूटर विषय में मान्यता प्राप्त संस्था से एक वर्षीय कप्यूटर डिप्लोमा (Diploma in Computer Application) DCA 1
वाहन चालक पद हेतु ( 02 पद नियमित)
मान्यता प्राप्त शिक्षा मण्डल से माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण साथ ही चालक अनुज्ञप्ति होना चाहिए
भृत्य पद हेतु (09 पद नियमित)
1. मान्यता प्राप्त शिक्षा मण्डल से कक्षा 5वीं परीक्षा उत्तीर्ण
आवश्यक डॉक्यूमेंट / दस्ताकवेज -
● 5 वीं
● 8 वी
● 10 वीं
● 12 वीं
● स्नातक,स्नातकोत्तर
● आधार कार्ड
● ड्राइविंग लाइसेंस
● परिचय पत्र
● पासपोर्ट साइज फोटो
● पेन कार्ड
● रोजगार पंजीयन
● मूल निवासी प्रमाण पत्र
● जाति प्रमाण पत्र
● अनुभव प्रमाण पत्र
● समस्त डिग्री / प्रमाण पत्र वेकेंसी के सम्बंधित पद के योग्यता अनुसार डिग्री
आवेदन की प्रक्रिया - वांछित प्रमाण पत्रों एवं अंकसूचियों को स्वप्रमाणित प्रयाप्रति सहित उम्मीदवार को आवेदन दिनांक 05.06.2023 सायं 5:30 बजे तक अथवा उसके पूर्व पंजीकृत डाक/ स्पीड पोस्ट द्वारा कलेक्टर ( आदिवासी विकास शाखा) जिला उत्तर बस्तर कांकेर छ.ग. पिन कोड-494334 के कार्यालय में अनिवार्य रूप से प्राप्त हो जाना चाहिए, विलंब से प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।
चयन प्रक्रिया -
1. डाटा एन्ट्री आपरेटर (नियमित) पद हेतु 8,000 (Key) डिप्रेशन की गति होना अनिवार्य होगा ।
2. प्रायोगिक ( दक्षता / कौशल) परीक्षा में उत्तीर्ण पाये जाने वाले उम्मीदवारों को ही चयन सूची में सम्मिलित कर श्रेणीवार / वर्गवार मेरिट लिस्ट बनाई जावेगी ।
3. कम्प्यूटर की प्रायोगिक ( दक्षता / कौशल) परीक्षा कांकेर में आयोजित की जायेगी जिसकी तिथि एवं स्थान की सूचना मेरिट क्रम अनुसार संबंधित उम्मीदवारों को पृथक से दी जायेगी ।
4. प्रायोगिक ( दक्षता / कौशल) परीक्षा के लिए बुलाये गये अभ्यार्थियों के मूल प्रमाण पत्रों के जांच ( सत्यापन ) का कार्य कार्यालय द्वारा कराया जायेगा । प्रमाण पत्र त्रुटिपूर्ण पाये जाने पर उम्मीदवारों / परीक्षा परिणाम / चयन निरस्त किया जा सकेगा।
5. यदि दक्षता / कौशल परीक्षा के बाद चयनित हेतु पात्र उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होने अथवा चयनित उम्मीदवार के द्वारा निर्धारित समयावधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करने की स्थिति में मेरिट लिस्ट के 01 पद के विरूद्ध 10 गुणा के बाद मेरिट लिस्ट में से 01 पद के विरूद्ध 5 गुणा उम्मीदवारों की प्रावधिक सूची तैयार कर दस्तावेजों के सत्यापन जांच हेतु आमंत्रित किया जावेगा।
आवेदन परीक्षा शुल्क -
ST/SC/PWD - 0 रुपये
Ge/OBC - 0 रुपये
नियम एवं शर्तों -
1. आयु सीमा :-
(क) आयु दिनांक 01.01-2023 की स्थिति में न्यूतनतम 18 वर्ष तथा अधिकतम 35 वर्ष होना चाहिए शासन द्वारा समय-समय पर आयु सीमा में दी गई छूट का प्रावधान होगा।
(ख) यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग का हो तो उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 5 (पांच) वर्ष तक की छूट दी जायेगी परंतु उपरोक्त सभी प्रकार के छूट को सम्मिलित करने के बाद अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी । (ग) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा ( महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध) नियम 1997 के नियम 7 के प्रावधानों
के अनुसार महिला अभ्यर्थियों के लिए उच्चतर आयु सीमा 10 (दस) वर्ष तक शिथिलनीय होगी। द्वीप :- आयु सीमा के संबंध में शासन द्वारा समय-समय पर में जो छूट निर्धारित है वह छूट लागू रहेगी, परंतु शासकीय सेवा में एक या एक से अधिक कारणों से छूट दिये जाने के उपरांत उच्चतर आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।
(घ) उन अभ्यर्थियों के संबंध में जो छत्तीसगढ़ शासन के कर्मचारी हो अथवा रह चुके हों, नीचे विनिर्दिष्ट की गई सीमा तथा शर्तों के आध्यधीन रहते हुए, उच्चतर आयु सीमा में छूट दी जायेगीः-
(एक) ऐसा अभ्यर्थी, जो स्थायी / स्थानापन्न / आकस्मिकता प्राप्त शासकीय सेवक हो, 38 अड़तीस )
वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए ।
(दो) ऐसा अभ्यर्थी जो अस्थायी रूप से पद धारण कर रहा हो तथा किसी अन्य पद के लिए आवेदन कर रहा हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए । यह रियायत आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों, कार्यभारित कर्मचारियों तथा परियोजना कार्यान्वयन समिति में कार्यरत कर्मचारियों को भी अनुज्ञेय होगी ।
(तीन) ऐसा अभ्यर्थी जो छटनी किया गया शासकीय सेवक हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई सम्पूर्ण अस्थायी सेवा की अधिक से अधिक 7 (सात) वर्ष तक की कालावधि, भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो कम करने के लिए अनुज्ञात किये जायेगा, बशर्ते इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो ।
स्पष्टीकरण :- शब्द "छंटनी किया गय शासकीय सेवक" से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति जो इस राज्य की या किन्ही भी संघटन इकाईयों की अस्थाई शासकीय सेवा में कम से कम छः मास की कालावधि तक निरंतर रहा हो और जिसे रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने अथवा शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवान्मुक्त किया गया हो ।
(ड) ऐसा अभ्यर्थी जो भूतपूर्व सैनिक हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि कम करने के लिए अनुज्ञात किया जायेगा, बशर्ते इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो । स्पष्टीकरण : शब्द " भूतपूर्व सैनिक" से द्योतक हैं, ऐसा व्यक्ति जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी एक प्रवर्ग का हो और जो भारत सरकार के अधीन कम से कम 6 माह की कालावधि तक निरंतर नियोजित रहा हो तथा जिसे किसी रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने अथवा शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व मितव्ययिता इकाई की सिफारिशों के फलवस्वरूप अथवा स्थापना में सामान्य रूप से कमी किए जाने के कारण छटनी किया गया हो अथवा जिसे अतिशेष (सरप्लस) घोषित किया गया हो :-
(1) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें समय पूर्व सेवा निवृत्त रियायतों (मस्टरिंग आऊट कन्सेशन) के अधीन मुक्त कर दिया गया हो ।
(2) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें दुबारा नामांकित किया गया हो, और जिन्हें (क) अल्पकालिन वचनबंध अवधि पूर्ण हो जाने पर,
(ख) नामांकन संबंधी शर्ते पूर्ण हो जाने पर, सेवोन्मुक्त कर दिया गया हो; (3) मद्रास सिविल इकाई के भूतपूर्व कार्मिक :
(4) उनकी संविदा पूरी होने पर सेवोनमुक्त किये गये अधिकारी (सैनिक तथा असैनिक ) जिसमें अल्पावधि सेवा में नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी भी शामिल है:
(5) अवकाश रिक्तियों पर छः माह से अधिक समय तक निरन्तर कार्य करने के पश्चात् सेवोन्मुक्त
किये गये अधिकारी (6) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें अशक्त होने के कारण सेवा से अलग कर दिया गया हो:
(7) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें इस आधार पर सेवोन्मुक्त किया गया है कि अब ये दक्ष सैनिक बनने
योग्य नही है : (B) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें गोली लग जाने, घाव हो जाने के कारण चिकित्सीय आधार पर सेवा से अलग कर दिया गया हो ।
(च) परिवार कल्याण कार्यक्रम के अधीन ग्रीनकार्ड धारक अभ्यर्थियों के संबंध में उच्चतर आयु सीमा
2 (दो) वर्ष तक शिथिलनीय होगी ।
(छ) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति विकास विभाग के अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अधीन पुरस्कृत दंपत्तियों के संवर्ण पति / पत्नि के संबंध में उच्चतर आयु सीमा 5 (पांच) वर्ष तक शिथिलनीय होगी
(ज) शहीद राजीव पाण्डे पुरस्कार, गुण्डाधुर सम्मान, महाराजा प्रवीरचंद भंजदेव सम्मान तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त अभ्यर्थियों के संबंध में सामान्य उच्चतर आयु सीमा 5 (पांच) वर्ष तक शिथिलनीय होगी ।
(झ) ऐसे अभ्यर्थी, जो छत्तीसगढ़ राज्य निगम / मंडल के कर्मचारी हैं, के संबंध में उच्चतर आयु सीमा 38 वर्ष तक शिथिलनीय होगी ।
(ञ) स्वयं सेवी नगर सैनिकों एवं नगर सेना के नान कमीशंड अधिकारियों के संबंध में उनके द्वारा इस प्रकार की गई सेवा की कालावधि के लिए उच्चतर आयु सीमा आठ वर्ष की सीमा के अध्यधीन रहते हुए छूट दी जायेगी, किन्तु किसी भी दशा में उनकी आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए ।
(ट) आयु सीमा के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश भी लागू होंगे।
टीप :- ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें उपरोक्त खण्ड (घ) के उप-खण्ड (एक) तथा (दो) में उल्लेखित आयु संबंधी रियायतों के अधीन चयन के लिए पात्र पाया गया हो, वे यदि आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् या तो चयन के पूर्व या उसके पश्चात् सेवा से त्याग पत्र दे देते हैं, तो नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे, तथापि यदि आवेदन पत्र भेजने के पश्चात् सेवा या पद से छटनी कर दी जाती है, तो वे पात्र बने रहेंगे।
(2) किसी भी अन्य मामले में आयु सीमाएं शिथिल नहीं की जायेगीं विभागीय अभ्यर्थियों को चयन के लिए उपस्थित होने के लिए उनके नियुक्ति प्राधिकारी की पूर्व अनुमति अभिप्राप्त करनी होगी ।
2. उपरोक्त सभी पदों हेतु विकलांग एवं भूतपूर्व सैनिकों के लिए नियमानुसार आरक्षण का लाभ दिया जायेगा | योग्य उम्मीदवार नहीं मिलने की स्थिति में उसी वर्ग के सामान्य उम्मीदवार से भरी जा सकेगी । इसी प्रकार किसी वर्ग में महिला उम्मीदवार न होने की दशा में उसी वर्ग के पुरुष उम्मीदवार से पद भरे जायेंगे ।
3. आवेदक रोजगार कार्यालय के जीवित पंजीयन क्रमांक का उल्लेख अवश्य करें। (जीवित पंजीयन की छायाप्रति संलग्न करें)
4. कोई भी उम्मीदवार जिसमें विवाह के लिए नियत की गई आयु से पूर्व विना कर लिया हो. किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।
5. वांछित प्रमाण पत्रों एवं अंकसूचियों को स्वप्रमाणित प्रयाप्रति सहित उम्मीदवार को आवेदन दिनांक 05.06.2023 सायं 5:30 बजे तक अथवा उसके पूर्व पंजीकृत डाक/ स्पीड पोस्ट द्वारा कलेक्टर ( आदिवासी विकास शाखा) जिला उत्तर बस्तर कांकेर छ.ग. पिन कोड-494334 के कार्यालय में अनिवार्य रूप से प्राप्त हो जाना चाहिए, विलंब से प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।
6. इस विज्ञापन के जारी होने के पूर्व प्रस्तुत आवेदन मान्य नहीं किये जायेंगे ।
7. उम्मीदवार को स्वयं का पता लिखा 10/- रूपये का डाक टिकट लगा 02 खाली लिफाफा (10 x 4") अनिवार्य रूप से संलग्न करना होगा ।
8. उम्मीदवार को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थाई जाति प्रमाण पत्र की प्रमाणित छायाप्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है, अन्यथा आवेदन पत्र अमान्य कर दिया जायेगा ।
9. उम्मीदवार को अपनी आयु सत्यापन हेतु हाईस्कूल प्रमाण पत्र / अंकसूची की प्रमाणित ( सत्यापित ) छायाप्रति आवेदन के साथ लगाना अनिवार्य है ।
10. अन्य शासकीय / अर्द्धशासकीय में कार्यरत कर्मचारियों को अपना अभ्यावेदन उन संस्थाओं के नियोक्ता के अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है, अन्यथा आवेदन पत्र विचारणीय नहीं होगा ।
11. अपूर्ण अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्रों को अमान्य कर दिये जायेंगे। जिसके संबंध में उम्मीदवारों को कोई पृथक से सूचना नहीं दी जावेगी ।
12. अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र में निर्दिष्ट स्थान पर स्वयं का पासपोर्ट आकार के नवीनतम फोटो चिपकायें आवेदन पत्र में निर्दिष्ट स्थान पर अभ्यर्थी के हस्ताक्षर अनिवार्य है उम्मीदवारों के द्वारा लिफाफों में आवेदित पद का नाम स्पष्ट अक्षरों में दर्शाना होगा ।
13. पात्र उम्मीदवारों को कौशल परीक्षण के आधार पर चयन किया जावेगा।
14. आवेदकों को कौशल परीक्षा हेतु वर्गवार बुलावा भेजा जावेगा ।
15. उपरोक्तानुसार विज्ञापित पद की संख्या परिवर्तनीय होगी, जिसे बढ़ाया कम किया जा सकता है और निरस्त भी किया जा सकता है ।
16. शासन से भर्ती नियम में किसी प्रकार का परिवर्तन किया जाता है या निर्देश जारी किया जाता है, तो इस विज्ञप्ति में भी लागू होगा ।
17. भर्ती प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न किसी भी विवाद एवं समस्या पर निर्णय लेने का अंतिम अधिकार कलेक्टर जिला उत्तर बस्तर कांकेर का होगा ।
18. अभ्यर्थी को किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा
19. चयन उपरांत यदि कोई जानकारी असत्य पाई जाती है तो की गई नियुक्ति समाप्त कर दी जायेगी, साथ ही संबंधित के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी
20. दिव्यांग उम्मीदवार विकलांगता के संबंध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न करें ।
21. प्रतीक्षा सूची जारी दिनांक से 01 वर्ष के लिए वैध होगी ।
नियुक्ति हेतु चयन विधि का शार्ट निििग दक्षता / कौशल अर्थात प्रायोगिक परीक्षा हेतु योग्य उम्मीदवारो की यूनी नेवार किया जाना उम्मीदवारों को प्रायोगिक ( दक्षता कौशल) परीक्षा हेतु निर्धारित कर (पूर्णाक सेवक के प्रतिक्षा की अंक) गणना में लिये जायेंगे ।
22. प्रायोगित परीक्षा ( दक्षता / कौशल परीक्षा)
1. डाटा एन्ट्री आपरेटर (नियमित) पद हेतु 8,000 (Key) डिप्रेशन की गति होना अनिवार्य होगा । 2. प्रायोगिक ( दक्षता / कौशल) परीक्षा में उत्तीर्ण पाये जाने वाले उम्मीदवारों को ही चयन सूची में
सम्मिलित कर श्रेणीवार / वर्गवार मेरिट लिस्ट बनाई जावेगी ।
3. कम्प्यूटर की प्रायोगिक ( दक्षता / कौशल) परीक्षा कांकेर में आयोजित की जायेगी जिसकी तिथि एवं
स्थान की सूचना मेरिट क्रम अनुसार संबंधित उम्मीदवारों को पृथक से दी जायेगी । 4. प्रायोगिक ( दक्षता / कौशल) परीक्षा के लिए बुलाये गये अभ्यार्थियों के मूल प्रमाण पत्रों के जांच ( सत्यापन ) का कार्य कार्यालय द्वारा कराया जायेगा । प्रमाण पत्र त्रुटिपूर्ण पाये जाने पर उम्मीदवारों / परीक्षा परिणाम / चयन निरस्त किया जा सकेगा।
5. यदि दक्षता / कौशल परीक्षा के बाद चयनित हेतु पात्र उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होने अथवा चयनित उम्मीदवार के द्वारा निर्धारित समयावधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करने की स्थिति में मेरिट लिस्ट के 01 पद के विरूद्ध 10 गुणा के बाद मेरिट लिस्ट में से 01 पद के विरूद्ध 5 गुणा उम्मीदवारों की प्रावधिक सूची तैयार कर दस्तावेजों के सत्यापन जांच हेतु आमंत्रित किया जावेगा।
23. परिवीक्षा :- (1) चयनित अभ्यर्थियों को वित्त निर्देश 21 / 2020 के अनुसार 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर नियुक्ति किया जायेगा वित्त निर्देश 21/2020 अनुसार परिवीक्षा अवधि पर उन्हें निम्नानुसार स्टाईपेन्ड देय होगा :-
प्रथम वर्ष पद के वेतनमान न्यूनतम का 70 प्रतिशत
द्वितीय वर्ष पद के वेतनमान न्यूनतम का 80 प्रतिशत
तृतीय वर्ष पद के वेतनमान न्यूनतम का 90 प्रतिशत परंतु परिवीक्षा अवधि में स्टाईपेन्ड के साथ अन्य भत्ते शासकीय सेवक की तरह ही प्राप्त होते रहेंगे। (2) यदि कार्य असंतोषप्रद पाया जाता है तो नियोक्ता द्वारा परीवीक्षा अवधि, अधिकतम एक वर्ष तक
की अवधि के लिए बढ़ाई जा सकेगी ।
(3) परिवीक्षा अवधि की कालावधि या बढ़ाई गई अवधि के दौरान या परिवीक्षा अवधि के अंत में
यदि शासन की राय में कोई विशिष्ट अभ्यर्थी अधिकारी बनने के योग्य न हो, तो ऐसे परिवीक्षाधीन की सेवाएं समाप्त की जा सकेंगी
(4) परिवीक्षाधीन अवधि में स्थानांतरण व प्रतिनियुक्ति से अन्यत्र पदस्थापना नहीं की जा सकेंगी ।
24. उक्त नियुक्ति एवं चयन प्रक्रिया माननीय उच्च न्यायालय, नई दिल्ली के एस.एल.पी. (सी) क्रमांक 19668/2022 के अंतिम आदेश के अध्यधीन होंगी । नोट :- यह स्पष्ट किया जाता है कि प्रायोगिक (दक्षता / कौशल) परीक्षा (कम्प्यूटर आपरेटिंग) में अनुपस्थित रहने वाले आवेदकों को चयन के लिए अनर्ह माना जायेगा ।
आयु-सीमा -
आयु दिनांक 01.01-2023 की स्थिति में न्यूतनतम 18 वर्ष तथा अधिकतम 35 वर्ष होना चाहिए शासन द्वारा समय-समय पर आयु सीमा में दी गई छूट का प्रावधान होगा।
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