छत्तीसगढ़ राज्य जलग्रहण प्रबंधन एजेंसी इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय परिसर, कृषक नगर, लाभाण्डी रायपुर छ.ग के पत्र क्रमांक / 668 / CGSWMA / 2022 रायपुरदिनांक 29.09.2022 एवं 735 / CGSWMA / 2022 से प्राप्त निर्देश के परिपालन में WDC-PMKSY 2.0 योजना के सफल संचालन हेतु परियोजना स्तर पर एक वर्ष की संविदा नियुक्ति हेतु अधोवर्णित पदो व उनके सम्मुख दर्शाये गये न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताएं, विशेष योग्यता सहित दोशनीय अर्हताधारी एवं इच्छुक अभ्यर्थियों से दिनांक 30.04.2023 को सायं 05.30 बजे तक संपूर्ण योग्यता एवं अनुभव आदि प्रमाण पत्रों सहित आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में आमंत्रित किए जाते है
विभाग का नाम - कार्यालय कलेक्टर सह अध्यक्ष WCDC (जलग्रहण प्रकोष्ठ) जिला- उ०५० कांकेर (छ०ग०)
रिक्त पदों की संख्या - कुल 03 पद
रिक्त पदों के नाम - WDT सदस्य (यांत्रिकी),लेखापाल सह डाटा एंट्री ऑपरेटर
विज्ञापन की तिथि - 13 अप्रैल 2023
आवेदन की शुरू तिथि - 13 अप्रैल 2023
आवेदन की अंतिम तिथि - 30 अप्रैल 2023
वेतनमान (सैलरी) - 18,000 से 30,000 रुपये
योग्यता / अनिवार्यता -
न्यूनतम - बी.टेक अभियांत्रिकी/ बी.ई सिविल / दो
'वर्षीय स्नातकोत्तर डिग्री अथवा डिप्लोमा रूरल टेक्नालॉजी एण्ड मैनेजमेंट विषय में वांछनीय - मृदा एवं जल संरक्षण / वानिकी / शुष्कभूमि कृषि / उद्यानिकी / जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन में अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता
आवश्यक डॉक्यूमेंट / दस्ताकवेज -
● 5 वीं
● 8 वी
● 10 वीं
● 12 वीं
● स्नातक,स्नातकोत्तर
● आधार कार्ड
● ड्राइविंग लाइसेंस
● परिचय पत्र
● पासपोर्ट साइज फोटो
● पेन कार्ड
● रोजगार पंजीयन
● मूल निवासी प्रमाण पत्र
● जाति प्रमाण पत्र
● अनुभव प्रमाण पत्र
● समस्त डिग्री / प्रमाण पत्र वेकेंसी के सम्बंधित पद के योग्यता अनुसार डिग्री
आवेदन की प्रक्रिया - आवेदन बंद लिफाफे में उप संचालक कृषि जिला-उ०ब कांकेर में पंजीकृत डाक/ स्पीड पोस्ट से दिनांक 30.04.2023 तक कार्यालयीन समय सायं 05.30 बजे तक ही स्वीकार किये जायेंगे । समय-सीमा पश्चात् एवं व्यक्तिगत रूप से प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा ।
चयन प्रक्रिया - 00000
आवेदन परीक्षा शुल्क -
ST/SC/PWD - 0 रुपये
Ge/OBC - 0 रुपये
नियम एवं शर्तों -
01. आवेदन बंद लिफाफे में उप संचालक कृषि जिला-उ०ब कांकेर में पंजीकृत डाक/ स्पीड पोस्ट से दिनांक 30.04.2023 तक कार्यालयीन समय सायं 05.30 बजे तक ही स्वीकार किये जायेंगे । समय-सीमा पश्चात् एवं व्यक्तिगत रूप से प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा ।
02. लिफाफे के उपर पद का नाम जिसके लिए आवेदन किया जा रहा है का स्पष्ट उल्लेख किया जावें,आवेदन त्रुटिपूर्ण अथवा पूर्ण होने पर निरस्त किया जावेगा ।
03. संविदा नियुक्ति सामान्यतः 01 वर्ष की होगी । आवश्यकता के आधार पर एवं संविदा नियुक्ति व्यक्ति की उपयुक्तता का गोपनीय प्रतिवेदन द्वारा आंकलन कर सेवा वृद्धि का निर्णय ले सकेगा । संविदा नियुक्ति की समाप्ति पर संविदा नियुक्ति स्वमेव निरस्त मानी जावेगी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगी एवं बिना कारण बताए सेवा समाप्त की जा सकती है।
04. आवेदक को छ०ग० राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है (सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें)
05. आवेदक की आयु दिनांक दिनांक 01.01.2023 की स्थिति में न्यूनतम 18 एवं अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए अ.जा, अ.ज.जा, पिछड़ा वर्ग एवं महिला उम्मीदवार को राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुरूप आयु में छूट की पात्रता होगी ।
06. अ.जा. अ.ज.जा. पिछड़ा वर्ग जाति की पुष्टि में आवेदक को अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जारी प्रमाण पत्र की छायाप्रति आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य है ।
07. आरक्षण रोस्टर अनुसार महिला / भूतपूर्व सैनिक / विकलांग अभ्यर्थी प्राप्त नहीं होने पर उसी प्रवर्ग के अभ्यर्थी से पद भरे जा सकेंगे ।
08. आवेदक का रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना आवश्यक है।
09. शासकीय एवं अर्धशासकीय संस्था में कार्यरत अभ्यर्थी को नियोक्ता का अनुभव एवं अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।
10. यह संविदा नियुक्ति छ.ग शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के पत्र कमांक 1706 दिनांक 21.02.2012 द्वारा जारी छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 के अधीन होगी ।
11. विज्ञपित पदों की संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है
12. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में नियोक्ता अधिकारी एवं चयन समिति का निर्णय अंतिम रूप से मान्य होगा
13. विस्तृत नियम- शर्ते एवं आवेदन पत्र प्रारूप कलेक्ट्रेट कार्यालय कांकेर के सूचना पटल एवं कांकेर के वेबसाइट www.kanker.gov.in पर देखा जा सकता है ।
आयु-सीमा - आवेदक की आयु दिनांक दिनांक 01.01.2023 की स्थिति में न्यूनतम 18 एवं अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए अ.जा, अ.ज.जा, पिछड़ा वर्ग एवं महिला उम्मीदवार को राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुरूप आयु में छूट की पात्रता होगी
महत्वपूर्ण लिंक -
