छत्तीसगढ़ शासन कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग मंत्रालय, महानदी भवन नवा रायपुर अटल नगर 492002 का पत्र क्रमांक 1900 / एफ-02/04/WDC 2.0/2015/ 14-2 रायपुर दिनांक 28.09.2022 के निर्देशानुसार भारत सरकार भूमि संसाधन विभाग, नई दिल्ली के पत्र क्रमांक F.No. 11011/5/2022-WDC2.0/ Chhattisgarah दिनांक 20.01.2021 द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य हेतु वाटरशेड सचिवों को रूपये 5,000/- (अक्षरी रुपये पाँच हजार मात्र) मासिक मानदेय पर नियुक्ति करने की अनुमति प्रदान की गई है, के परिपालन में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जलग्रहण विकास घटक -20 (PMKSY-WDC-2.0) अंतर्गत वर्ष 2021-22 में जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा के विकास खण्ड दतेवाड़ा कुआकोण्डा एवं कटेकल्याण में स्वीकृत परियोजनार्न्तत माइको वाटर शेड हेतु अधोवर्णित पदों व उनके सम्मुख दर्शाये विवरण अनुसार हेतु निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता रखने वांछित अर्हताधारी एवं इच्छुक अभ्यर्थियों से दिनांक 16/04/2023 को सायं 5.30 बजे तक संपूर्ण योग्यता एवं अनुभव आदि प्रमाण पत्रों सहित आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में आमंत्रित किये जाते है-
विभाग का नाम - उप संचालक कृषि सह परियोजना प्रबंधक (WCDC) जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा (छ0ग0)
रिक्त पदों की संख्या - कुल 10 पद
PMKSY. WDC-2.0/1/2021-22 दंतेवाडा
ग्राम- गमावाड़ा अनारक्षित (मु.)-1 ग्राम घुरली अनारक्षित (मु)-1
जलग्रहण प्रबंधन में अनुभव
क्षेत्र
ग्राम भांसी अनारक्षित (मु)-1 ग्राम- पोरोकमेली अनारक्षित (मु)-1
को प्राथमिकता दी जावेगी।
ग्राम- बडेकमेली अनारक्षित (मु)-1
ग्राम- नेरली अनारक्षित (मु)-1
PMKSY. WDC-2.0/2/2021-22 कुआकोण्डा
ग्राम- मैलावाड़ा अनारक्षित (मु)-1 ग्राम- हल्बारास अनारक्षित (मु)-1
ग्राम कुआकोण्डा अनारक्षित (मु)-1
ग्राम- मोखपाल अनारक्षित (मु)-1
रिक्त पदों के नाम - सचिव, माइको वाटरशेड कमेटी (मा.वा. शेड स्तर)
विज्ञापन की तिथि - 17 मार्च 2023
आवेदन की शुरू तिथि - 17 मार्च 2023
आवेदन की अंतिम तिथि - 16 अप्रैल 2023
वेतनमान (सैलरी) - 5,000 रुपये
योग्यता / अनिवार्यता -
12 वी पास्
आवश्यक डॉक्यूमेंट / दस्ताकवेज -
● 5 वीं
● 8 वी
● 10 वीं
● 12 वीं
● स्नातक,स्नातकोत्तर
● आधार कार्ड
● ड्राइविंग लाइसेंस
● परिचय पत्र
● पासपोर्ट साइज फोटो
● पेन कार्ड
● रोजगार पंजीयन
● मूल निवासी प्रमाण पत्र
● जाति प्रमाण पत्र
● अनुभव प्रमाण पत्र
● समस्त डिग्री / प्रमाण पत्र वेकेंसी के सम्बंधित पद के योग्यता अनुसार डिग्री
आवेदन की प्रक्रिया - आवेदन पत्र इस विज्ञापन के साथ सलंग्न प्रारूप में वांछित प्रमाण पत्र एवं अंकसूचियों की सत्यापित छायाप्रति सहित प्रस्तुत किये जा सकेंगे आवेदन पत्र के साथ संलग्न समस्त दस्तावेजों को अच्छी तरह से नस्तीबद्ध किया जावे एवं पृष्ट क्रमांक भी डालें। आवेदन पत्र निर्धारित कम से ही व्यवस्थित कर (1. आवेदन पत्र 2 निवास प्रमाण पत्र 3. रोजगार पंजीयन प्रमाण पत्र, 4 जाति प्रमाण पत्र 5 शैक्षणिक योग्यता 6 अनुभव प्रमाण पत्र 7 अन्य प्रमाण पत्र 8 लिफाफा) पूर्णतः भरे हुये आवेदन पत्र दिनांक 16/04/2033 को सायं 5.30 बजे तक अथवा उसके पूर्व स्वयं उपस्थित होकर या पंजीकृत डाक/ स्पीड पोस्ट द्वारा पता उप संचालक कृषि, जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा (छ0ग0), पिन कोड 494449 में जमा किये जा सकते है, विलंब से प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा। इस विज्ञापन के जारी होने के पूर्व प्रस्तुत आवेदन मान्य नहीं किये जायेंगे। निर्धारित तिथि तक आवेदन प्राप्त होने की शीघ्रतिशीघ्र निर्धारित योग्यता रखने वाले पात्र एवं अपात्र अभ्यर्थियों की सूची कार्यालय उप संचालक कृषि जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा एवं वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी विकास खण्ड दन्तेवाडा, कुआकोण्डा एवं कटेकल्याण के सूचना पटल पर चस्पा की जावेगी।
चयन प्रक्रिया -
उक्त पद पर चयन मेरिट के आधार पर किया जावेगा।
आवेदन परीक्षा शुल्क -
ST/SC/PWD - 0 रुपये
Ge/OBC - 0 रुपये
नियम एवं शर्तों -
1. संविदा नियुक्ति छ.ग. शासन संविदा नियम 2012 में निहित शर्तो के अनुसार की जावेगी।
2. आयु सीमा - उम्मीदवार की आयु दिनांक 01.01.2022 की स्थिति में न्यूनतम 18 वर्ष तथा अधिकतम 40 वर्ष होना चाहिए आयु सीमा में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर आयु सीमा में दी गई छूट का प्रावधान होगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति छ.ग. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 से शासित होगें।
4 नियुक्ति की अवधि संविदा नियुक्ति सामान्यतः 1 वर्ष के लिये होगी। WCDC आश्यकता के आधार पर एवं संविदा नियुक्ति व्यक्ति की उपयुक्ता का गोपनीय प्रतिवेदन द्वारा आंकलन कर सेवा वृद्धि का निर्णय ले सकेगा। संविदा नियुक्ति की समाप्ति पर संविदा नियुक्ति स्वमेव निरस्त मानी जावेगी । नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी एवं बिना कारण बताए सेवा से समाप्त की जा सकती है।
3 अवकाश की पात्रता- संविदा पर नियुक्त कर्मचारी को प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष में 18 दिनों का आकस्मिक अवकाश तथ 03 दिनों का ऐच्छिक अवकाश की पात्रता की गणना पूर्ण महीनों के लिये अनुपातिक आधार पर किया जावेगा । गणना में अपूर्ण दिवस को आगामी पूर्ण दिवस से पूर्णाकित किया जावेगा । विश्रामावकाश विभागों में कैलेण्डर वर्ष के तात्पर्य 12 माह की वास्तविक सेवा से लगाया जाएगा ।
4. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को अपने परिवार की सामाजिक सुरक्षा के लिए संविदा वेदन की कम से कम 10 प्रतिशत राशि जीवन बीमा, पेंशन योजना अथवा पी.पी.एफ. में जमा करनी होगी तथा इस बात की सूचना नियुक्ति प्राधिकारी को देनी होगी की कर्मचारी द्वारा किस योजना का वरण किया गया है परन्तु यह प्रावधान सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों पर लागू नहीं होगी।
5. प्रसूति अवकाश शासन द्वारा संविदा नियुक्त अधिकारी / कर्मचारी के लिये निर्धारित प्रसूति अवकाश की - पात्रता होगी।
6. वेतन- उपरोक्त संविदा सेवा में सिर्फ मासिक एकमुश्त मासिक मानदेय राशि 5000/- रू. देय होगा । इसके अतिरिक्त कोई विशेष वेतन, महगाई भत्ता, गृह भाड़ा, भत्ता इत्यादि नहीं दिया जावेगा तथा संविदा नियुक्ति के अधीन वार्षिक वेतन वृद्धि की पात्रता नहीं होगी।
7. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को सेवा समाप्ति पश्चात संविदा नियुक्ति की हैसियत से जितनी अवधि तक सेवा दी गयी है उस अवधि के लिये किसी भी प्रकार का पेंशन, उपादान, मृत्यु लाभ एवं वित्तीय सहायता की पात्रता नहीं होगी।
8. आवेदक का रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है।
9. एक से अधिक रिक्त पदों में भर्ती के इच्छुक अभ्यर्थियों को प्रत्येक पद के लिए अलग-अलग आवेदन जमा करना होगा।
10 आवेदन पत्र के साथ जाति के समर्थन में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किया गया स्थायी जाति प्रमाण पत्र एवं छ.ग. मूल निवासी प्रमाण पत्र की छायाप्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
11. शासकीय / अर्द्धशासकीय अथवा निजी संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों को अपना आवेदन पत्र उन संस्थाओं के नियोक्ता के अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा आवेदन पत्र विचारणीय नहीं होगा।
12. उम्मीदवारों के द्वारा लिफाफों में आवेदित पद का नाम श्रेणी, ग्राम विकास खण्ड स्पष्ट एवं बड़े अक्षरों में दर्शाना होगा।
13. अपूर्ण अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्रों के संबंध में उम्मीदवारों को कोई सूचना नहीं दी जावेगी। प्रत्येक आवेदक को चाहिए की विज्ञापन में दिये गये निर्देशों तथा आवेदन पत्र में सभी जानकारी देखकर एवं सावधानी पूर्वक सही एवं पूर्ण जानकारी भरें। यदि आवेदन पत्र में कोई जानकारी अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण दी जाती है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी आवेदक की होगी त्रुटि अथवा अपूर्णता के आधार पर आवेदक को बिना पूर्व सूचना दिये आवेदन पत्र चयन के किसी भी स्तर पर निरस्त किया जा सकेगा।
14. प्रशासनिक कारणों से अधिसूचित रिक्तियों में बदलाव घटाया बढ़ाया जा सकता है, निरस्त भी किया जा सकता है।
15. शासन के भर्ती नियम में किसी प्रकार का परिवर्तन किया जाता है या निर्देश जारी किया जाता है, तो इस विज्ञप्ति में होगा।
लागू
16. भर्ती प्रक्रिया के दौरान किसी भी विवाद अथवा समस्या पर अंतिम निर्णय लिये जाने का अधिकार नियुक्तिकर्त्ता अधिकारी के पास सुरक्षित रहेगें।
17. चयन उपरांत यदि कोई जानकारी असत्य पाई जाती है तो की गई नियुक्ति समाप्त कर दी जावेगी, साथ ही संबंधित के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
18. आवदेन पत्र के साथ स्वयं का पता लिखा दो लिपाफा 25-25 रूपये को डाक टिकट सहित पत्र व्यवहार के लिये संलग्न किया जाना अनिवार्य है।
19. विस्तृत नियम-शर्ते एवं आवेदन पत्र प्रारूप कलेक्ट्रेट कार्यालय दंतेवाडा के सूचना पटल एवं दत्तेवाड़ा के वेबसाईट पर देखा जा सकता है।
20. विवाद की स्थिति में चयन समिति का निर्णय अंतिम माना जावेगा।
सचिव माईक्रोवाटर शेड के उत्तरदायित्व-
14.1 वाटरशेड विकास परियोजना के संदर्भ में निर्णय करने की प्रक्रियाओं को सुसाध्य बनाने हेतु ग्राम सभा, ग्राम पंचायत वाटरशेड समिति की बैठकें आयोजित करना।
14.2 सभी निर्णयों के संबंध में अनुवर्ती कार्यवाही करना ।
14.3 परियोजना कार्यकलापों तथा ग्राम पंचायत वाटरशेड समिति तथा वाटरशेड विकास परियोजना संबंधी अन्य संस्थाओं की बैठकों की कार्यवाहियों के सभी अभिलेखों को रखना ।
14.4 भुगतानों तथा अन्य वित्तीय लेन-देन को सुनिश्चित करना ।
14.5 वाटरशेड समिति की ओर से वाटरशेड विकास दल के नामिती के साथ धनादेश पर संयुक्त रूप से हस्ताक्षर करना ।
14.6 प्रोजेक्ट अंतर्गत प्राप्त राशि के व्यय संबंधी कैश बुक / बलेश शीट आदि अभिलेखों का नियमानुसार संधारण करना ।
14.7 प्रोजेक्ट अंतर्गत निर्माण कार्यों की पंजी संधारित करना तथा गाईडलाईन के प्रावधान अनुसार प्रत्येक
वर्ष की समाप्ति उपरांत परिसंपतियों का ग्राम पंचायतों को हस्तांतरण की पंजी संधारित करना ।
आयु-सीमा - उम्मीदवार की आयु दिनांक 01.01.2022 की स्थिति में न्यूनतम 18 वर्ष तथा अधिकतम 40 वर्ष होना चाहिए आयु सीमा में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर आयु सीमा में दी गई छूट का प्रावधान होगा।
महत्वपूर्ण लिंक -
