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Office of the District Shiksha Vibhaga Mugeli (Chhattisgarh) ll कार्यालय कलेक्टर (आदिवासी विकास) मुंगेली (छ.ग.)

Office of the District Shiksha Vibhaga Mugeli (Chhattisgarh) ll कार्यालय कलेक्टर (आदिवासी विकास) मुंगेली (छ.ग.)


कलेक्टर / अध्यक्ष, जिला स्तरीय आदिम जाति कल्याण आवासीय एवं शैक्षणिक संस्थान समिति मुंगेली के अंतर्गत जिले में संचालित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय बंधवा, वि.खं. लोरमी, जिला- मुंगेली (छ.ग.) में शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए अस्थायी रूप से सी.बी.एस.ई. पैटर्न पर शाला संचालन हेतु निर्धारित मानदेय पर अतिथि शिक्षक टी.जी.टी. पद पर मेरिट सूची के आधार पर Walk-in-Interview के माध्यम से निम्नानुसार पदों की पूर्ति किया जाना है विवरण निम्नानुसार है।






विभाग का नाम कार्यालय कलेक्टर (आदिवासी विकास) मुंगेली (छ.ग.)


रिक्त पदों की संख्या  - कुल 01 पद 



रिक्त पदों के नाम  -  ● अतिथि शिक्षक



आवेदन की अंतिम तिथि   - 26 सितम्बर 2022 तक
(वॉक इन इंटरव्यू)



वेतनमान (सैलरी)   - 200 प्रति कालखंड (अधिकतम 04 कालखंड का देय होगा)



योग्यता / अनिवार्यता  - 

NCERT के क्षेत्रीय शिक्षण महाविद्यालय द्वारा 02 वर्षिय एकीकृत संबंधित विषय में TGT के लिए स्नातक डिग्री न्यूनतम 50 प्रतिशत अंको के साथ उत्तीर्ण हो।


या किसी मान्यता प्राप्त वि.वि. से न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ संबंधित विषय में TGT के लिए स्नातक हो
2. किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से बी. एड. / एम.एड.डिग्री हो
3. सी.बी.एस.ई. द्वारा आयोजित Central Teacher Eligibility Test (CTET) उत्तीर्ण हो।


आवश्यक डॉक्यूमेंट / दस्ताकवेज   - 

 ● 5 वीं 

 ● 8 वी 

 ● 10 वीं 

 ● 12 वीं 

 ● स्नातक,स्नातकोत्तर 

 ● आधार कार्ड 

 ● ड्राइविंग लाइसेंस 

 ● परिचय पत्र 


● पासपोर्ट साइज फोटो 

 ● पेन कार्ड 

 ● रोजगार पंजीयन 

 ● मूल निवासी प्रमाण पत्र 

 ● जाति प्रमाण पत्र 

 ● अनुभव प्रमाण पत्र 

 ● समस्त डिग्री / प्रमाण पत्र वेकेंसी के सम्बंधित पद के योग्यता अनुसार डिग्री 



आवेदन की प्रक्रिया   -

1. आवेदन पत्र Walk-in-Interview के साथ संलग्न प्रारूप में ही प्रस्तुत किये जा सकेंगे।

2. एक से अधिक पदों पर आवेदन करने की स्थिति में आवेदक को पृथक-पृथक आवेदन प्रस्तुत करना होगा।

3. अतिथी शिक्षक कार्य हेतु Walk-in-Interview के अनुसार विषयवार आवेदन प्रस्तुत करेगे। मेरिट सूची के आधार पर चयन प्रक्रिया की कार्यवाही की जावेगी ।

4. पदों की संख्या में परिवर्तन हो सकता है. जिला स्तरीय समिति को अधिकार होगा कि वह विज्ञापन को किसी भी समय निरस्त कर सकता है या रिक्त पदों में से पूरे या आंशिक रूप से भर्ती कर सकता है। जिला स्तरीय समिति को अधिकार होगा की वह विज्ञापन की प्रक्रिया व शर्तों को आवश्यकता होने पर बिना किसी सूचना के संशोधन या परिवर्तन कर सकता है।

5. प्राप्त आवेदन पत्र में अपूर्ण / अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण जानकारी पाये जाने पर आवेदन बिना सूचना के निरस्त कर दिया जावेगा। 01 बार आवेदन किये जाने के पश्चात् उसमें संशोधन की अनुमति नहीं होगी ।

6. विज्ञापन से संबंधित किसी भी प्रकार जावेगी। का संशोधन / सूचना जिले के वेबसाईट www.mungeli.gov.in में अपलोड कर दी

7 अभ्यार्थी दिनांक 26.09.2022 को जिला स्तर पर काउंसिलिंग के समय अपने मूल अभिलेख के साथ जांच / सत्यापन कराने हेतु कार्यालय कलेक्टर (आदिवासी विकास) मुंगेली में 10.30 बजे सुबह कक्ष क. 221/ 226 उपस्थित होना अनिवार्य होगा। जांच में आवेदन में दी गई जानकारी एवं मूल अभिलेख की जानकारी में भिन्नता होने पर अभ्यार्थी का आवेदन निरस्त कर दिया जावेगा और मेरिट के बाद के अभ्यर्थी को अवसर प्रदान किया जावेगा।

8. किसी भी प्रकार की सिफारिश पाये जाने पर उसकी अभ्यर्थिता समाप्त कर दी जावेगी।

9. अभ्यार्थी द्वारा गलत पता / मोबाईल नं. दिये जाने की स्थिति में जिला स्तरीय समिति जवाबदार नहीं होगी।

10. उक्त पद पूर्णतः अस्थायी (काल खंड अतिथि शिक्षक) है तथा शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए है। किसी भी समय बिना सूचना के नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।

11. कलेक्टर / अध्यक्ष, जिला स्तरीय समिति मुंगेली को अधिकार होगा कि वह वर्ष 2023-24 में एकलव्य विद्यालय में आवश्यकतानुसार अतिथि शिक्षकों को सुरक्षित रखें। मेरिट सूची में अध्यापन कार्य करने हेतु नियुक्त कर सकेगी ।


नियम एवं शर्ते   -
3. निवास:- छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है। 4. रोजगार पंजीयनः- रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है।

5. अनुभवः- 1. अनुभव प्रमाण मान्य करने हेतु शासकीय शाला / अनुदान प्राप्त शाला / केन्द्रीय विद्यालय (नवोदय विद्यालय में कार्य पर ही मान्य होगा एवं नियुक्ति पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

दायित्व: 1.सी.बी.एस.ई. पैटर्न पर निर्धारित कालखंड तथा अध्यापन कौशल के साथ अध्यापन करना होगा तथा सभी अभिलेख संधारित करना अनिवार्य होगा।

2. एकलव्य आवासीय विद्यालय में स्कूल के अध्यापन के पश्चात बच्चों के शैक्षणिक विकास के लिए संध्या कालीन कक्षाये भी लेना होगा।

3. प्राचार्य / वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा समय-समय पर प्रदत्त अन्य दायित्वों को भी पूर्ण करना 4 विद्यार्थियों का साप्ताहिक / मासिक रिपोर्ट प्राचार्य के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। होगा।

5. कमजोर छात्रों के लिए पृथक-पृथक कक्षा लेकर उनके विषय की कमजोरी को दूर करना होगा।

6. चयनित अभ्यार्थी को विद्यालय स्थित मुख्यालय पर अनिवार्य रूप से निवास करना होगा।

6. अतिथि शिक्षक पदों के चयन संबंधी निर्देश:

1. मेरिट सूची के आधार पर चयन किया जावेगा।

2. यह चयन केवल शैक्षणिक सत्र 2022-23 या बोर्ड परीक्षा समाप्ति तक के लिए होगा।

3. इस अवधि के पश्चात् शिक्षक की आवश्यकता होने पर जिला स्तरीय समिति द्वारा संबंधित शिक्षक के

शैक्षणिक उपलब्धि, कार्य व्यवहार के मूल्यांकन तथा अनुशंसा उपरान्त वृद्धि की जा सकेगी। 4. चयनित शिक्षक की सेवाऐं किसी भी समय बिना पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकेगी। 15. किसी भी प्रकार के वाद विवाद की स्थिति में सर्वप्रथम जिला स्तरीय समिति के समक्ष अभ्यावेदन

प्रस्तुत करना होगा।

6. चयनित अभ्यार्थी को कार्यग्रहण के पूर्व मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी फिटनेस प्रमाण पत्र जमा करना

होगा।

7. चयनित अभ्यार्थी द्वारा निर्धारित अवधि में कार्यग्रहण न करने की स्थिति में अगले आवेदक को अवसर B. चयनित अभ्यार्थी को वास्तविक कार्य दिवस का मानदेय अध्यापन कराये गए कालखंडों के आधार पर

दिया जायेगा।

देय होगा।

8. अतिथि शिक्षकों के लिए चयन का आधार:

अ. शैक्षणिक योग्यता का अंक (टी.जी.टी. हेतु)

1. हायर सेकेण्डरी के प्राप्त प्रतिशत का 10 प्रतिशत् ।
2. स्नातक के प्राप्त प्रतिशत् का 50 प्रतिशत् ।

ब. अन्य योग्यता का अंक

9. कार्य अनुभव 01 वर्ष हेतु 02 अंक 02 वर्ष हेतु 03 अंक 03 वर्ष से अधिक वर्ष के अनुभव को अधिकतम - 05 अंक (01 वर्ष से अधिक अनुभव के पश्चात् 06 माह से अधिक अनुभव को पूर्ण वर्ष माना जावेगा। 06 माह से कम अनुभव के लिए कोई अंक नहीं दिया जावेगा।)

1. बी.एड. के लिए- 05 अंक । 2. CTET / TET के लिए 05 अंक ।

13. Ph-D के लिए 05 अंक

4. डेमो पलास / साक्षात्कार 20 अंक


आयु-सीमा - आयु की गणना दिनांक 01.07.2022 को न्यूनतम आयु 21 वर्ष की आयु पूर्ण एवं 35 वर्ष से अधिक ना हो। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा महिला एवं विकलांगों के लिए छ.ग. शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा शासकीय सेवा में नियुक्ति के लिए समय-समय पर आयु सीमा में छूट प्रदान करने संबंधी नियम लागू होगा।


महत्वपूर्ण लिंक -


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