Office - Collector and ex-officio District Mission Director District - North Bastar Kanker (Chhattisgarh) ll कार्यालय - कलेक्टर एवं पदेन जिला मिशन संचालक जिला - उत्तर बस्तर कांकेर (छत्तीसगढ़)
राज्य परियोजना कार्यालय शिक्षा छ.ग. पत्र समग्र का क्रमांक / 1087/ एसएस/24/14/सेकेण्डरी / 2021-22, रायपुर, दिनांक 04.07.2022 के तहत् समग्र शिक्षा के अंतर्गत भारत सरकार की महत्वकांक्षी योजना समावेशी शिक्षा संचालित है, जिसके बेहतर क्रियान्वयन हेतु समावेशी शिक्षा (कक्षा 9वीं से 12वीं) अंतर्गत विकासखण्ड स्तर पर स्पेशल एजुकेटर के पदों की एक निश्चित मानदेय पर स्वीकृती प्राप्त हुई है। जिस हेतु आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं आवेदन जिले की वेबसाईट www.kanker.gov.in से आवेदन डाउनलोड कर भरा जा सकता है। आवेदन फार्म भरने की अंतिम तिथि 18.08.2022 सायं 05:00 बजे तक निर्धारित है। रिक्त पदों का विवरण निर्धारित अर्हताएं, नियम व शर्ते निम्नानुसार है :
विभाग का नाम - कार्यालय - कलेक्टर एवं पदेन जिला मिशन संचालक जिला - उत्तर बस्तर कांकेर (छत्तीसगढ़)
रिक्त पदों की संख्या - कुल 07 पद
रिक्त पदों के नाम - ● स्पेशल एजुकेटर
आवेदन की अंतिम तिथि - 18 अगस्त 2022 तक
वेतनमान (सैलरी) - 20,000 तक
योग्यता / अनिवार्यता -
● स्नात्तकोत्तर के साथ बी.एड. विशेष शिक्षा (निःशक्तता के क्षेत्र) में अथवा बी.एड. सामान्य शिक्षा के साथ दो साल का विशेष शिक्षा (निःशक्तता के क्षेत्र) में डिप्लोमा ।
आवश्यक डॉक्यूमेंट / दस्ताकवेज -
● 5 वीं
● 8 वी
● 10 वीं
● 12 वीं
● स्नातक,स्नातकोत्तर
● आधार कार्ड
● ड्राइविंग लाइसेंस
● परिचय पत्र
● पासपोर्ट साइज फोटो
● पेन कार्ड
● रोजगार पंजीयन
● मूल निवासी प्रमाण पत्र
● जाति प्रमाण पत्र
● अनुभव प्रमाण पत्र
● समस्त डिग्री / प्रमाण पत्र वेकेंसी के सम्बंधित पद के योग्यता अनुसार डिग्री
आवेदन की प्रक्रिया -
आवेदन पत्र जिला शिक्षा अधिकारी सह जिला परियोजना अधिकारी समग्र शिक्षा माध्यमिक कार्यालय जिला उ.ब. कांकेर में रजिस्टर डाक / स्पीडपोस्ट / कुरियर से ही स्वीकार होगी ।
नियम एवं शर्ते -
1. उम्मीदवारों को भारत सरकार द्वारा स्वीकृत अवधि 03 माह के लिए ही अस्थायी रूप से रखा जायेगा एवं इस अवधि के पश्चात् भारत सरकार द्वारा आगामी माह के लिए स्वीकृति व मानदेय की राशि प्राप्त होने पर अवधि बढ़ायी जा सकेगी। अतः आवेदक, कलेक्टर एवं पदेन जिला मिशन संचालक को नियमित नियुक्ति हेतु कोई दावा नहीं कर सकेगा।
2. अनुबंध के आधार पर अस्थाई रूप से कार्य कर रहे उम्मीदवार मानदेय वृद्धि और नियमितीकरण हेतु न्यायालय में याचिका दायर करने हेतु पात्र नहीं होगा
3. चयनित उम्मीदवार को एक अनुबंध करार पर हस्ताक्षर करना होगा और करार अनुबंध के उल्लंघन के मामले में अनुबंध रद्द माना जायेगा। जिसकी सूचना नहीं दी जावेगी और सेवा बगैर पूर्व सूचना के स्वमेव समाप्त मानी जावेगी
4. आरक्षण एवं आयु सीमा में छूट प्रचलित शासकीय नियमों के अनुसार लागू होगा।
5. चयनित उम्मीदवार को अस्थाई रूप से कार्य पर रखने संबंधी पत्र प्राप्त होने के पश्चात् नियत तिथि तक कर्तव्य में उपस्थित होना पड़ेगा अन्यथा मेरिट सूची में अगले उम्मीदवार को प्राथमिकता दी जावेगी, और अलग से आवेदक को औपचारिक सूचना नहीं दी जावेगी ।
6. समग्र शिक्षा जिला कार्यालय डाक में विलंब के लिए जिम्मेदार नहीं रहेगा, जिले द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि एवं समय के पश्चात् प्राप्त आवेदन को अस्वीकृत कर दिया जायेगा ।
7. कलेक्टर एवं पदेन जिला मिशन संचालक को विज्ञापन वापस लेने/चयन प्रक्रिया को रद्द करने के साथ ही उपरोक्त कार्य अवधि में कार्य से संतुष्ट नहीं पाये जाने की स्थिति में एवं किसी भी अन्य विवाद की स्थिति में स्पेशल एजुकेटर को कार्य से पृथक करने का संपूर्ण अधिकार होगा। इस स्थिति में किसी भी प्रकार का आवेदन/अपील विचारणीय व मान्य नहीं होगा। विवाद होने पर निर्णय का संपूर्ण अधिकार कलेक्टर एवं पदेन जिला मिशन संचालक के पास सुरक्षित होगा।
8. इस पद हेतु निश्चित एवं एकमुश्त मानदेय रु.20000/- (अक्षरी बीस हजार रू. मात्र) प्रतिमाह दिया जायेगा इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार के अन्य भत्ते की पात्रता नहीं होगी।
9. उक्त पद पूर्णतः अस्थाई है। कार्य व्यवहार नियमानुसार नहीं पाये जाने पर कर्मी को किसी भी समय सेवा से पृथक किया जा सकता है।
10. छ.ग. राज्य के मूल निवासी ही आवेदन के लिए पात्र होंगे, इसके लिए सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र मान्य होंगे।
11. आवेदन निर्धारित प्रारूप में जमा किया जावेगा। आवेदक के साथ वांछित प्रमाण पत्र एवं अंकसूची स्वप्रमाणित होनी चाहिए। अपूर्ण अस्पष्ट आवेदन पत्रों के संबंध में उम्मीदवारों को कोई सुचना नही दी जायेगी। ऐसे आवेदन पत्र अमान्य कर दिये जायेंगे
12. आवेदक को लिफाफे के उपर एवं आवेदन पत्र में पद नाम जिसके लिए आवेदन किया जा रहा है, स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए, अन्यथा आवेदन निरस्त किया जा सकता है। लिफाफे के उपर प्रेषक का नाम एवं पत्र व्यवहार का पूर्ण पता आवश्यक रूप से लिखा होना चाहिए।
13. आवेदन पत्र जिला शिक्षा अधिकारी सह जिला परियोजना अधिकारी समग्र शिक्षा माध्यमिक कार्यालय जिला उ.ब. कांकेर में रजिस्टर डाक / स्पीडपोस्ट / कुरियर से ही स्वीकार होगी ।
14 संविदा नियुक्ति सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति सामान्य ) नियम- 2012 के प्रावधानों के अनुसार की जावेगी ।
15. निर्धारित आयु सीमा: अभ्यर्थी की आयु दिनांक 01.07.2022 को न्यूनतम 21 वर्ष से कम तथा 35 वर्ष से अधिक न हो, परन्तु छ.ग. राज्य के शिक्षित बेरोजगारों के हित को दृष्टिगत रखते हुए, राज्य शासन द्वारा छ.ग. राज्य के स्थानीय निवासियों को अधिकतम आयुसीमा 35 मे दी गई 05 वर्ष की छूट होगी।
यदि अभ्यर्थी छ.ग. शासन द्वारा अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) का होकर राज्य का मूल निवासी हैं, तो उसे उच्चतर आयुसीमा में 05 वर्ष तक की छूट दी जाएगी।
आयु की पुष्टि हेतु मंडल द्वारा जारी हाई स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा की अंकसूची अथवा सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अंकसूची / प्रमाण पत्र मान्य होगा। आयु सीमा में उपलब्ध छूट छ०ग० शासन द्वारा जारी आदेशों / निर्देशों के अधीन होगा।
16. रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।
17. विज्ञापन के पदों की संख्या घटाई, बढाई जा सकती है, अथवा पर्याप्त कारणों से विज्ञापन निरस्त किया जा सकता है।
18. नियुक्ति हेतु चयन समिति का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा ।
19. विज्ञापित पद हेतु आवेदन की अंतिम तिथि 18/08/2022 तक कार्यलयीन समय संध्या 05:00 बजे तक होगी। नियत तिथि एवं समय पश्चात प्राप्त आवेदन पर विचार नही किया जावेगा
20. विज्ञापन की विस्तृत जानकारी कांकेर जिले की वेबसाइट www.kanker.gov.in पर अवलोकन किया जा सकता है। अद्यतन जानकारी के लिए जिले की वेबसाइट www.kanker.gov.in का नियमित अवलोकन करते रहें ।
आयु-सीमा -
अभ्यर्थी की आयु दिनांक 01.07.2022 को न्यूनतम आयु 21 वर्ष एवं अधिकतम 35 वर्ष पद हेतु होगी।
इसके साथ ही अधिकतम आयु सीमा में छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर आयु सीमा में छूट संबंधी जारी आदेश/निर्देश नियम आदेशानुसार छूट मान्य होगी।

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