District Project Office (Composite Education), District Surajpur (Chhattisgarh) ll कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी एवं जिला परियोजना अधिकारी ( समग्र शिक्षा ) जिला सूरजपुर (छ0ग0)
राज्य परियोजना कार्यालय, समग्र शिक्षा, छ०ग० का पत्र क्रमांक / 1087/S5/24/14/ सेकेण्डरी / 2021-22 रायपुर दिनांक 04.07.2022 के तहत् समग्र शिक्षा अंतर्गत संचालित समावेशी शिक्षा (कक्षा 9 से 12वीं तक) हेतु 06 विकासखण्डों हेतु एक एक पद स्पेशल एजुकेटर की कुल पद 06 की स्वीकृति निश्चित एवं निर्धारित एकमुश्त मानदेय 20000.00 (बीस हजार रूपये मात्र ) प्रति माह अनुसार तीन माह हेतु कार्य पर रखे जाने की स्वीकृति प्राप्त हुई है। मानदेय के अतिरिक्त किसी भी प्रकार के अन्य भत्ते की पात्रता नही होगी।
राज्य शासन से प्राप्त स्वीकृत स्पेशल एजुकेटर पदों की पूर्ति के निम्नानुसार अस्थाई (निरचित अवधि के लिये) भर्ती हेतु पात्र अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रारूप में आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। इच्छुक अभ्यर्थी दिनांक 22.08.2022 तक कार्यालयीन समय प्रातः 10:30 बजे से सायं 05:30 बजे तक जिला परियोजना कार्यलय, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा मिशन समग्र शिक्षा सूरजपुर जिला सूरजपुर छ.ग. के नाम पर स्पीड पोस्ट / पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकते है। निर्धारित तिथि के पश्चात् किसी माध्यम से प्राप्त आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जाएगें।
विभाग का नाम - कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी एवं जिला परियोजना अधिकारी ( समग्र शिक्षा ) जिला सूरजपुर (छ0ग0)
रिक्त पदों की संख्या - कुल 06 पद
रिक्त पदों के नाम - ● स्पेशल एजुकेटर
आवेदन की अंतिम तिथि - 22 अगस्त 2022 तक
वेतनमान (सैलरी) - 20,000 तक
योग्यता / अनिवार्यता -
● 1. स्नातकोत्तर के साथ बी०एड० (विशेष शिक्षा) में अथवा बी०एड० (सामान्य) के साथ 2 साल का डिप्लोमा (विशेष शिक्षा) में।
2. बी.एड. (विशेष शिक्षा ) / 02 साल का डिप्लोमा (विशेष शिक्षा) में विशेष शिक्षा से आशय है कि दृष्टिबाधित, श्रवणबाधिता, बौद्धिक अक्षमता, अधिगम अक्षमता, सेरेब्रल पाल्सी, बधिरान्धता में से कम से कम किसी एक विषय में भारतीय पुर्नवास परिषद RCI (Rehabilitation Council of India) पंजीकृत विश्वविद्यालय अथवा महाविद्यालय से बी.एड. (विशेष शिक्षा) अथवा 2 साल का डिप्लोमा (विशेष शिक्षा ) होना चाहिए।
3. आवेदक का जीवित पंजीयन भारतीय पुर्नवास परिषद RCI (Rehabilitation Council of India) में पंजीयन अनिवार्य है।
4. छत्तीसढ़ के निवासियों को ही आरक्षण का लाभ दिया जायेगा।
5. आवेदक की आयु 21 से 30 वर्ष निर्धारित है, छ0ग0 के स्थाई निवासियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष होगी। इसके अतिरिक्त शासन के प्रचलित नियमानुसार वर्गवार आयु सीमा में छूट दी जायेगी।
6. रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।
आवश्यक डॉक्यूमेंट / दस्ताकवेज -
● 5 वीं
● 8 वी
● 10 वीं
● 12 वीं
● स्नातक,स्नातकोत्तर
● आधार कार्ड
● ड्राइविंग लाइसेंस
● परिचय पत्र
● पासपोर्ट साइज फोटो
● पेन कार्ड
● रोजगार पंजीयन
● मूल निवासी प्रमाण पत्र
● जाति प्रमाण पत्र
● अनुभव प्रमाण पत्र
● समस्त डिग्री / प्रमाण पत्र वेकेंसी के सम्बंधित पद के योग्यता अनुसार डिग्री
आवेदन की प्रक्रिया -
1. अभ्यर्थियों से प्राप्त आवेदनों का पात्र-अपात्र सूची तैयार करने के पश्चात स्नातकोत्तर में प्राप्त अंकों के मेरीट सूची के आधार पर चयन की जाएगी।
2. नियोक्त द्वारा जारी चयन सूची जारी होने के दिनांक से 15 दिन के लिये वैध होगी।
3. प्रतीक्षा सूची की वैधता चयन सूची जारी होने के दिनांक से 01 वर्ष के लिए वैध होगी।
4. चयन के समय किसी पद पर समान अंक के अभ्यर्थी होने की स्थिति में जिस अभ्यर्थी की जन्मतिथि
पहले होगी उसका चयन किया जाएगा। 5. चयन के संबंध में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।
03. कार्य दायित्व :
1. विकासखण्ड एवं संकुलवार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का दिव्यांगतावार डाटा रखना ।
2. चिन्हांकित विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का आवश्यकतानुसार सुविधा प्रदान करना।
3. विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को स्कूल जाने के लिये तैयार करना तथा उनका संपूर्ण रिकार्ड एकत्र कर रखना।
4. इन बच्चों के पालकों को समय-समय पर बैठक लेकर उन्मुखीकृत करना तथा बच्चों को सामाजिक गतिविधियों से जोड़ना
5. विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शासन की योजनाओंका लाभ दिलाना जैसे- छात्रवृत्ति, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, दिव्यांगता भत्ता, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, एस्कार्ट ट्रांसपोर्ट, रीडर एलाउन्स बालिका
शिष्यावृत्ति आदि ।
6. विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के शिक्षण-प्रशिक्षण में सहयोग हेतु सामान्य शिक्षकों को आवश्यकतानुसार प्रशिक्षित करना।
7. विभिन्न विभागों व एनजीओ से संपर्क कर विशेष आवश्यकता वालें / बच्चों को आवश्यकतानुसार सहायक उपकरण व अन्य लाभ की व्यवस्था कराना।
8. विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की व्यक्तिगत शैक्षणिक योजना तैयार करने में शिक्षक का सहयोग करना, जिससे बच्चें में कितना परिवर्तन हो रहा है, उसका मूल्यांकन कर सके।
9. शालाओं में पियर्स ग्रुप (सहपाठी समूह) तैयार करना जिससे वे बच्चें विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की मदद कर सके।
10. विशेष आवश्यकता वाले बच्चों हेतु शालाओं में बाधा रहित वातावरण निर्मित करने में शिक्षकों को प्रोत्साहित करना एवं उनकी संकल्पनाओं का निर्णय करना ।
11. विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए पाठ्यक्रम अनुसार वास्तविक TLM का ही ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करना तथा नियमित कक्षा के अतिरिक्त बच्चों के समझ हेतु पृथक प्रयास करना।
12. विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की नियमित उपस्थिति व ठहराव पर नजर रखना व योजना बनाकर उपाय बनाना एवं बच्चों के पालकों को उपयोगी सहयोग प्रदान कर उनके पालकों से सतत् संपर्क में रहना ।
13. शिक्षक को विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की समस्या एवं समाधान के बारे में आवश्यक परामर्श देना
तथा उनकी आवश्यकता के अनुकूल कक्षागत रणनीति व पाठयक्रम में उचित सुधार व सुझाव देना ।
14. विकासखण्ड में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों पर आधारित चलने वाले कार्यक्रम से फीडबैक लेकर सुधारात्मक उपाय बनाना।
15. जनभागीदारी समिति में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की जानकारी देना व उनके लिये निदानात्मक उपाय बनाकर लागू करना ।
16. रिसोर्स सेंटर में CWSN बच्चें जिन्हें थैरेपी की आवश्यकता हो उन्हे विशेष प्रशिक्षण एवं आवश्यक थेरेपी प्रदान करने में सहयोग करना तथा इस हेतु पालकों को प्रशिक्षित करना / जागरूक करना / सहयोग देना ।
17. भ्रमण के दौरान प्राप्त विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की सूची तैयार कर उसकी आवश्यकता को पूरा कराने के लिए प्रयास करना एवं किये गये प्रयास की जानकारी संबंधित शाला / जनभागीदारी समिति / पालक को देना ।
18. सामान्य शिक्षकों को ब्रेल लिपि, सांकेतिक भाषा, 21 प्रकार की दिव्यांगता, चेक लिस्ट, शालाओं में बाधारहित वातावरण, पाठयक्रम अनुकूलन आदि का प्रशिक्षण देना ।
19. समाज कल्याण एवं स्वास्थ्य विभाग से सतत् संपर्क स्थापित करना व इन विभागों के द्वारा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को प्रदान की जाने वाली सुविधाओं से लाभाविन्त करना ।
20. प्रत्येक संकुल को कव्हर करना एवं इसकी सूचना पूर्व में संकुल समन्वयक को प्रदान करना जिससे उपस्थिति की सूचना शाला स्तर एवं पालकों तक पहुंचाया जा सके।
नियम एवं शर्ते -
1. उम्मीदवारों को भारत सरकार द्वारा स्वीकृत अवधि 03 माह के लिए ही अस्थायी रूप से रखा जायेगा एवं इस अवधि पशचात भारत सरकार द्वारा आगामी माह के लिए स्वीकृति एवं मानदेय की राशि प्राप्त होने पर अवधि बढायी जा सकेगी अतः आवेदक कलेक्टर एवं पदेन जिला मिशन संचालक को नियमित नियुक्ति हेतु कोई दावा नही कर सकेगा।
2. अनुबंध के आधार पर अस्थाई रूप से कार्य कर रहा उम्मीदवार मानदेय वृद्धि और नियमितीकरण हेतु न्यायालय में याचिका दायर करने हेतु पात्र नहीं होगा।
3. चयनित उम्मीदवार को एक अनुबंध करार पर हस्ताक्षर करना होगा और करार अनुबंध के उल्लंघन के मामले में 'अनुबंध रद्द माना जायेगा। जिसकी सूचना नहीं दी जायेगी और सेवा स्वमेव समाप्त मा जायेगी।
4. आरक्षण एवं आयु सीमा में छुट प्रचलित शासकीय नियमों के अनुसार लागू होगा।
5. चयनित उम्मीदवार को अस्थाई रूप से कार्य पर रखने संबंधी पत्र प्राप्त होने के पश्चात नियति तिथि तक कर्तव्य मे उपस्थित होना पड़ेगा अन्यथा मेरिट सूची में अगले उम्मीदवार को प्राथमिकता दी जायेगी, और अलग से आवेदक को औपचारिक सूचना नहीं दी जायेगी।
6. समग्र शिक्षा जिला कार्यालय डाक में विलंब के लिए जिम्मेदार नहीं रहेगा, जिले द्वारा निर्धारित अंतिम
तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त आवेदन को अस्वीकृत कर दिया जावेगा।
7. कलेक्टर एवं पदेन जिला मिशन संचालक को विज्ञापन वापस लेने / चयन प्रक्रिया को रद्द करने के साथ ही उपरोक्त कार्य अवधि मे कार्य से संतुष्ट नहीं पाये जाने की स्थिति में एवं किसी भी अन्य प्रकार का आवेदन / अपील विचारणीय व मान्य नहीं होगा। विवाद होने पर निर्णय का संपूर्ण अधिकार कलेक्टर एवं पदेन जिला मिशन संचालक के पास सुरक्षित होगा।
8. इस पद हेतु निश्चित एवं एक मुकमुश्त मानदेय रू. 20000 /- (अक्षरी बीस हजार रूपये मात्र ) प्रति
माह दिया जायेगा इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार के अन्य भत्ते की पात्रता नही होगी।
9. समावेशी शिक्षा स्पेशल एजुकेटर को टी.ए./ डी.ए. की पात्रता नहीं होगी।
10. समग्र शिक्षा जिला कार्यालय डाक में विलंब के लिए जिम्मेदार नहीं रहेगा, जिले द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त आवेदन को अस्वीकृत कर दिया जावेगा।
11. अपूर्ण आवेदन / निर्धारित प्रारूप में गलत जानकारी को अस्वीकृत माना जायेगा।
12. प्रमाण पत्र सत्यापन में उपस्थित होने किसी प्रकार की कोई टी.ए./ डी.ए. देय नहीं होगा।
निरर्हताएँ :
1. अभ्यर्थी की ओर से अपने अभ्यर्थिता के लिए किन्हीं भी साधनों से समर्थन अभिप्राप्त करने के किसी भी प्रयास को नियुक्तिकर्ता द्वारा चयन के निरर्हित माना जा सकेगा।
2. कोई भी पुरुष अभ्यर्थी जिनकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हो और कोई भी महिला अभ्यर्थी, जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हो, किसी सेवा या पद में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा / होगी।
परन्तु शासन का यह समाधान हो जाये कि ऐसा करना विशेष कारण है तो समिति ऐसे अभ्यर्थियों को इस नियम के प्रवर्तन में छुट दे सकेगा।
3. कोई भी अभ्यर्थी, किसी सेवा या पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा, जब तक कि उसे ऐसी स्वास्थ्य परीक्षा में, जो कि विहित की जाए, मानसिक या शारीरिक रूप से स्वस्थ्य तथा किसी मानसिक या शारीरिक दोष जो कि सेवा या पद के कर्तव्य को पूरा करने में बाधा डाल सकता हो से मुक्त घोषित न कर दिया जाये।
परन्तु आपवादिक मामलों में अभ्यर्थी को उसकी स्वास्थ्य परीक्षा से पूर्व किसी सेवा या पद पर इस शर्त के अधीन नियुक्ति दी जा सकेगी कि यदि वह चिकित्सीय रूप से अस्वस्थ्य पाया जाता है, तो उसकी सेवाएं तत्काल समाप्त की जा सकेंगी।
4. कोई भी अभ्यर्थी, जिसें महिलाओं के विरूद्ध किसी अपराध का सिद्ध दोष ठहराया गया हो, किसी सेवा या पद के लिए पात्र नहीं होगा।
परन्तु यदि किसी अभ्यर्थी के विरुद्ध न्यायालय में ऐसे मामले लंबित हो तो उसकी नियुक्ति का मागला तब तक लंबित रखा जाएगा जब तक उस अपराधिक मामले पर न्यायालय द्वारा अंतिम विनिश्चय न कर दिया जाये।
06 अन्य निर्देश :
1. यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है।
2. नियुक्त उम्मीदवारों के लिए जारी नियुक्ति आदेश मात्र 03 महिने तक के लिये वैध होगी, तीन महिने पश्चात् भारत सरकार द्वारा अगामी माह के लिये स्वीकृति एवं मानदेय की राशि प्राप्त होने पर अवधि बढाई जा सकेगी।
3. अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना आवश्यक है।
4. अभ्यर्थी को आवश्यक न्यूतम शैक्षणिक आईता एवं अन्य प्रमाण-पत्र सत्यापन के समय मूल करना अनिवार्य होगा।
5. रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना आवश्यक है।
6. अपूर्ण अस्पष्ट तथा त्रुटिपूर्ण आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।
7. स्पेशल एजुकेटर अभ्यर्थी निर्धारित योग्यता अनुसार आवेदन हेतु पात्र होगें।
8. स्पेशल एजुकेटर नियुक्ति में जिला- सूरजपुर के अभ्यर्थियों को स्थानीय निवासी काक प्राथमिकता दिया जाएगा। सूरजपुर जिले के अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर अन्य जिले के निवासी अभ्यर्थी को लिया जायेगा।
9. आवेदक को आवेदन के साथ 10 रूपये के डाक टिकट के साथ स्वयं का स्थायी पता लिखा हुआ लिफाफा संलग्न करना अनिवार्य होगा।
10. अभ्यर्थी की पात्रता के बारे में नियुक्तिकर्ता का विनिश्चय अंतिम होगा :- चयन प्रक्रिया के किसी
11. समय पर अथवा नियुक्तिकर्ता को चयन सूची भेजने के बाद भी यदि नियुक्तिकर्ता के संज्ञान में यह तथ्य आता है कि अभ्यर्थी ने असत्य जानकारी दी है अथवा उसके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में कोई विसंगती पायी गई तो वह निरर्हित हो जायेगा एवं उसका चयन / नियुक्ति, नियुक्तिकर्ता द्वारा समाप्त कर दी जायेगी।
12. विज्ञापन की विस्तृत जानकारी कार्यालय कलेक्टर सूरजपुर सूचना पटल एवं सूरजपुर के वेबसाईट
पर www.surajpur.gov.in में अवलोकन की जा सकती है।
(कलेक्टर महोदय द्वारा अनुमोदित)
आयु-सीमा -
भर्ती के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष एवं अधिकतम 30 वर्ष पद हेतु होगी।
इसके साथ ही अधिकतम आयु सीमा में छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर आयु सीमा में छूट संबंधी जारी आदेश/निर्देश नियम आदेशानुसार छूट मान्य होगी।
विभागीय पीडीएफ फाइल

