कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन सचिव स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय संचालन समिति,जिला - बीजापुर (छत्तीसगढ़)
विज्ञापन की जानकारी :-
"लोक शिक्षण संचालनालय छ. ग. नया रायपुर का पत्र क्रमांक / स्वा. आ. अं.मा./ 2021-22 / 161 रायपुर दिनांक 10. 05.2021 तथा समय-समय पर शासन द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में नवीन स्वीकृत स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूल शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भोपालपटनम, स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूल शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय आवापल्ली, स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूल शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बीजापुर एवं स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूल शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भैरमगढ़ के लिए निम्नानुसार अस्थाई रूप से संविदा पर शिक्षक एवं अन्य कार्यालयीन पदों पर संविदा भर्ती हेतु विज्ञापन में निम्नानुसार संविदा नियुक्ति सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति ) नियम 2012 के प्रावधानों के अनुसार भर्ती किया जाना है।
संविदा भर्ती के लिए इच्छुक एवं पात्र उम्मीदवारों का Walk in Interview पद नाम के सम्मुख दर्शित तिथि को आयोजित किया जावेगा। इच्छुक एवं पात्र आर्हताधारी अभ्यर्थी निर्धारित एवं वांछित दस्तावेजों के साथ निर्धारित दिनांक 1.09/09/2022 को कार्यालयीन समय प्रातः 10.00 बजे कार्यालय, स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय बीजापुर में उपस्थित होवे। रिक्त संविदा पदों का विवरण निम्नानुसार है
विभाग का नाम :-
कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन सचिव स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय संचालन समिति,जिला - बीजापुर (छत्तीसगढ़)
रिक्त पदों की संख्या :-
कुल 17 पद
रिक्त पदों के नाम :-
● व्याख्याता शिक्षक (अंग्रेजी माध्यम)
● कम्प्यूटर शिक्षक (अंग्रेजी माध्यम)
● शिक्षक सहायक
आवेदन की शुरू तिथि :-
24 अगस्त 2022 तक
आवेदन की अंतिम तिथि :-
09 सितम्बर 2022
वेतनमान (सैलरी) :-
25,000 से 38,000तक
योग्यता / अनिवार्यता :-
रिक्त पदों की संख्या घट बढ़ एवं विलोपित हो सकती है, इसके लिए समिति का निर्णय अंतिम होगा। न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताये:- अभ्यर्थी के पास संविदा भर्ती के सेवा के लिये निम्नानुसार न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताएं होना आवश्यक है:
01. सहायक शिक्षक
न्यून्तम 50 प्रतिशत अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक (अथवा इसके समकक्ष) तथा प्रारंभिक शिक्षाशास्त्र (चाहे उसे किसी
भी नाम से जाना जाता हो) में द्विवर्षीय डिप्लोमा अथवा न्यूनतम 45 प्रतिशत अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक (अथवा इसके समकक्ष) एवं प्रारंभिक शिक्षाशास्त्र (चाहे उसे किसी भी नाम से जाना जाता हो) में द्विवर्षीय डिप्लोमा जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता, मानदण्ड और क्रियाविधि )
विनियम, 2002 के अनुसार प्राप्त किया गया हो।
अथवा
न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक (अथवा इसके समकक्ष) एवं प्रारंभिक शिक्षाशास्त्र (बी.एल.एड.) में चार वर्षीय स्नातक
अथवा
न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक ( अथवा इसके समकक्ष) एवं प्रारंभिक शिक्षाशास्त्र (विशेष शिक्षाशास्त्र) में द्विवर्षीय डिप्लोमा स्नातक तथा प्रारंभिक शिक्षाशास्त्र (चाहे उसे किसी भी नाम से जाना जाता हो) में द्विवर्षीय डिप्लोमा
अथवा
न्यूनतम 50 प्रतिशत अंको के साथ स्नातक तथा बी.एड. अर्हता (राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक) भी कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिये अध्यापक के रूप में पात्र होंगे परन्तु यह कि उसे नियुक्ति के पश्चात राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षाशास्त्र में 6 महीने के एक विशेष कार्यक्रम पूरा करना होगा।
टीप:- सहायक शिक्षक सामाजिक विज्ञान हेतु अंग्रेजी माध्यम में माध्यमिक स्तर से हायर सेकेण्डरी कला संकाय से शिक्षित अभ्यार्थी ही सहायक शिक्षक सामाजिक विज्ञान हेतु पात्र होंगे।
02. शिक्षक
स्नातक और प्रारंभिक शिक्षाशास्त्र (चाहे उसे किसी भी नाम से जाना जाता हो) में द्विवर्षीय डिप्लोमा
अथवा न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक एवं शिक्षा (बी.एड.) में एक वर्षीय स्नातक
अथवा न्यूनतम 45 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक एवं शिक्षा (बी.एड) में एक वर्षीय स्नातक, जो इस संबंध में समय-समय पर जारी किये गये राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (मान्यता, मापदण्ड तथा क्रियाविधि ) विनियमों के अनुसार प्राप्त किया गया हो ।
अथवा
न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष एवं चार वर्षीय बी. ए. / बी.एस.सी.एड. या बी.ए.एड. / बी.एस.सी.एड
न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक तथा एक वर्षीय बी. एड. (विशेष शिक्षा) टीप:- अंग्रेजी माध्यम में माध्यमिक स्तर से स्नातक तक शिक्षित अभ्यार्थी ही आवेदन हेतु पात्र होंगे।
प्रधान पाठक प्राथमिक शाला:
किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से 50 प्रतिशत के साथ स्नातक की उपाधि एवं बी.एड. उत्तीर्ण अंग्रेजी माध्यम से ( माध्यमिक स्तर से स्नातक तक ) शिक्षित अभ्यार्थी ही आवेदन हेतु पात्र होंगें।
आवश्यक डॉक्यूमेंट / दस्ताकवेज :-
● 5 वीं
● 8 वी
● 10 वीं
● 12 वीं
● स्नातक,स्नातकोत्तर
● आधार कार्ड
● ड्राइविंग लाइसेंस
● परिचय पत्र
● पासपोर्ट साइज फोटो
● पेन कार्ड
● रोजगार पंजीयन
● मूल निवासी प्रमाण पत्र
● जाति प्रमाण पत्र
● अनुभव प्रमाण पत्र
● समस्त डिग्री / प्रमाण पत्र वेकेंसी के सम्बंधित पद के योग्यता अनुसार डिग्री
आवेदन की प्रक्रिया :-
1. उक्त पद पूर्णतः अस्थायी है। शासन के द्वारा नियुक्ति अथवा कार्य व्यवहार के आधार पर किसी भी समय पदच्युत किया जा सकेगा।
2. शैक्षिक पदों पर व्यवसायिक योग्यता डी. एड. / डी.एल.एड. एवं बी. एड. उत्तीर्ण होना आवश्यक है। 1
3. छ.ग. राज्य के किसी भी मान्यता प्राप्त शालाओं में अध्यापन कार्य में अनुभव वाले आवेदको को प्राथमिकता दी जावेगी।
4. अभ्यार्थियों का चयन साक्षात्कारा के माध्यम से किया जायेगा। चयन प्रक्रिया में शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांक, अनुभव एवं साक्षात्कार के आधार पर मेरिट सूची तैयार किया जायेगा।
5. चयन संबंधी उपरोक्त समस्त प्रक्रिया में समिति का निर्णय अंतिम एवं मान्य होंगे।
नियम एवं शर्ते :-
1. Walk in Interview के समय आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले समस्त अंक सूची एवं अन्य दस्तावेज स्वंय के द्वारा सत्यापित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
2. Walk in Interview हेतु आवेदनो का पंजीयन निर्धारित तिथि में प्रातः 10.00 बजे से 11.30 बजे तक किया जावेगा। निर्धारित समय के पश्चत पंजीयन हेतु आवेदन मान्य नहीं किया जावेगा।
3. भविष्य में शासन के द्वारा उक्त पदों पर भर्ती किए जाने पर यह नियुक्ति स्वमेव निरस्त मानी जावेगी।
4. चयन समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया ही मान्य किये जायेगें।
5. विज्ञापन तिथि के पूर्व अर्जित की गई शैक्षणिक एवं अन्य व्यवसायिक योग्यताएँ तथा अन्य जारी प्रमाण पत्र ही मान्य होगें।
6. निर्धारित प्रारूप में आवेदन जमा करना अनिवार्य होगा अन्यथा की स्थिति में आवेदन निरस्त किया जावेगा।
5. विज्ञापन तिथि के पूर्व अर्जित की गई शैक्षणिक एवं अन्य व्यवसायिक योग्यताएँ तथा अन्य जारी प्रमाण पत्र ही मान्य होगें।
6. निर्धारित प्रारूप में आवेदन जमा करना अनिवार्य होगा अन्यथा की स्थिति में आवेदन निरस्त किया जावेगा।
7. अन्य शिक्षको की भांति इन शिक्षकों को भी अन्य आबंटित शालेय कार्य यथा मूल्यांकन, शालेय गतिविधियां आदि से भागीदारी सुनिश्चित करना होंगा। जिसके लिये अतिरिक्ति मानदेय की पात्रता नहीं होगी।
8. अपूर्ण / अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जावेगा, जिसकी जानकारी संबंधित को पृथक से नहीं दी जावेगी।
9. संविदा मानदेय:- संविदा सेवा अवधि के दौरान प्रतिमाह एकमुश्त मानदेय देय होगा। इसके अतिरिक्त किसी भी अन्य प्रकार सुविधा / भत्ता प्रदाय नहीं किया जावेगा।
10. आवेदक का संपूर्ण शिक्षा ( पद हेतु चाही गई योग्यतानुसार) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड / वि.वि. से अंग्रेजी माध्यम से पूर्ण किया जाना अनिवार्य होगा। ( हिन्दी एवं संस्कृत विषय को छोड़कर)
11. चयन प्रक्रिया के किसी भी चरण में यह पाया जाता है कि किसी उम्मीदवार द्वारा किसी भी प्रकार से किसी प्रकार का दबाव डलवाया जा रहा है या निष्पक्ष चयन प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है। तो उनका आवेदन पत्र अमान्य कर दिया जावेगा तथा इस संबंध में कोई भी दावा मान्य नही किया जावेगा।
12. आवेदन में आवेदक अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के अभ्यर्थियों को सक्षम प्राधिकारी से जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा आवेदन पत्र के साथ फोटो, 10वीं (जन्म प्रमाण पत्र ), 12वीं, जाति, निवास, अनुभव एवं विज्ञापित पद हेतु वांछित समस्त प्रमाण पत्र तथा अंकसूची स्व-प्रमाणित सत्यापित होना आवश्यक है स्वप्रमाणित न होने की स्थिति में आवेदन पत्र निरस्त माना जायेगा तथा इसकी सूचना नहीं दी जावेगी।
8. अपूर्ण / अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जावेगा, जिसकी जानकारी संबंधित को पृथक से नहीं दी जावेगी।
9. संविदा मानदेय:- संविदा सेवा अवधि के दौरान प्रतिमाह एकमुश्त मानदेय देय होगा। इसके अतिरिक्त किसी भी अन्य प्रकार सुविधा / भत्ता प्रदाय नहीं किया जावेगा।
10. आवेदक का संपूर्ण शिक्षा ( पद हेतु चाही गई योग्यतानुसार) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड / वि.वि. से अंग्रेजी माध्यम से पूर्ण किया जाना अनिवार्य होगा। ( हिन्दी एवं संस्कृत विषय को छोड़कर)
11. चयन प्रक्रिया के किसी भी चरण में यह पाया जाता है कि किसी उम्मीदवार द्वारा किसी भी प्रकार से किसी प्रकार का दबाव डलवाया जा रहा है या निष्पक्ष चयन प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है। तो उनका आवेदन पत्र अमान्य कर दिया जावेगा तथा इस संबंध में कोई भी दावा मान्य नही किया जावेगा।
12. आवेदन में आवेदक अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के अभ्यर्थियों को सक्षम प्राधिकारी से जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा आवेदन पत्र के साथ फोटो, 10वीं (जन्म प्रमाण पत्र ), 12वीं, जाति, निवास, अनुभव एवं विज्ञापित पद हेतु वांछित समस्त प्रमाण पत्र तथा अंकसूची स्व-प्रमाणित सत्यापित होना आवश्यक है स्वप्रमाणित न होने की स्थिति में आवेदन पत्र निरस्त माना जायेगा तथा इसकी सूचना नहीं दी जावेगी।
13. निःशक्तजन को मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
14. आवेदक को छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है एवं सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना होगा।
15. उक्त पद पूर्णतः अस्थाई है। भविष्य में शासन के द्वारा उक्त पदों पर भर्ती किये जाने पर यह नियुक्ति स्वमेव निरस्त मानी
जावेगी।
16. यह संविदा नियुक्ति 30 अप्रैल 2023 तक के लिए होगी। तत्पश्चात् आवश्यकता होने पर कार्यदक्षता, कार्यक्षमता एवं आचरण / व्यवहार के आधार पर दोनों पक्षों की सहमति से कार्य अवधि आगामी सत्र के लिये निरंतर रखे जाने पर विचार किया जा सकता है।
17. यह संविदा भर्ती सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ.9-1/2012/1-3 दिनांक 31 दिसम्बर 2012 के अनुसार संविदा भर्ती के संबंध में जारी समस्त शर्ते लागू होगी।
18. संविदा अवधि में छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा भर्ती) नियम 2012 के तहत् अवकाश की पात्रता होगी।
19. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति छत्तीसगढ़ सिविल सेवा ( आचारण) नियम 1965 से शासित होंगे।
20. संविदा अवधि के दौरान दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष के द्वारा एक माह की पूर्व सूचना या उसके एवज में एक माह का वेतन देकर नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।
21. रिक्त पदों की संख्या घट-बढ़ एवं विलोपित हो सकती है, इसके लिए समिति का निर्णय अंतिम होगा।
22. नियुक्त शिक्षकों को शैक्षणिक कार्य के अतिरिक्त अन्य आबंटित शालेय कार्य यथा मुल्यांकन, शालेय गतिविधियां आदि में भागीदारी सुनिश्चित करना होगा। जिसके लिए अतिरिक्त मानदेय की पात्रता नहीं होगी।
23. संविदा शिक्षक / कर्मचारियों को सीर्धी भर्ती द्वारा नियमित पदों की नियुक्ति में कोई दावेदारी नहीं होगी। 24. आवेदक की उम्र 01 जनवरी 2022 को न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिए। आयु की गणना दिनांक 01 जनवरी 2022 की स्थिति में की जावेगी। उम्र की पुष्टि हेतु 10 वीं की अंक सूची प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। परन्तु आयु सीमा में सामान्य प्रशासन
विभाग द्वारा समय-समय पर जारी छूट संबधी आदेश / निर्देश संविदा नियुक्ति के लिये लागू होंगे।
25. विज्ञापन एवं आवेदन पत्र ( निर्धारित आवेदन प्रारूप ही मान्य होगा) का विस्तृत प्रारूप तथा नियम-शर्ते बीजापुर जिले के वेबसाईट www.bijapur.gov.in एवं जिला शिक्षा कार्यालय बीजापुर के सूचना पटल पर देखा जा सकता हैं।
20. संविदा अवधि के दौरान दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष के द्वारा एक माह की पूर्व सूचना या उसके एवज में एक माह का वेतन देकर नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।
21. रिक्त पदों की संख्या घट-बढ़ एवं विलोपित हो सकती है, इसके लिए समिति का निर्णय अंतिम होगा।
22. नियुक्त शिक्षकों को शैक्षणिक कार्य के अतिरिक्त अन्य आबंटित शालेय कार्य यथा मुल्यांकन, शालेय गतिविधियां आदि में भागीदारी सुनिश्चित करना होगा। जिसके लिए अतिरिक्त मानदेय की पात्रता नहीं होगी।
23. संविदा शिक्षक / कर्मचारियों को सीर्धी भर्ती द्वारा नियमित पदों की नियुक्ति में कोई दावेदारी नहीं होगी। 24. आवेदक की उम्र 01 जनवरी 2022 को न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिए। आयु की गणना दिनांक 01 जनवरी 2022 की स्थिति में की जावेगी। उम्र की पुष्टि हेतु 10 वीं की अंक सूची प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। परन्तु आयु सीमा में सामान्य प्रशासन
विभाग द्वारा समय-समय पर जारी छूट संबधी आदेश / निर्देश संविदा नियुक्ति के लिये लागू होंगे।
25. विज्ञापन एवं आवेदन पत्र ( निर्धारित आवेदन प्रारूप ही मान्य होगा) का विस्तृत प्रारूप तथा नियम-शर्ते बीजापुर जिले के वेबसाईट www.bijapur.gov.in एवं जिला शिक्षा कार्यालय बीजापुर के सूचना पटल पर देखा जा सकता हैं।
26. भर्ती की प्रक्रिया के दौरान होने वाले किसी भी विवाद एवं समस्या की स्थिति में अंतिम निर्णय लेने का सर्वाधिकार चयन
समिति भैरमगढ़, भोपालपटनम, बीजापुर एवं आवापल्ली को होगा।
समिति भैरमगढ़, भोपालपटनम, बीजापुर एवं आवापल्ली को होगा।
27. किसी भी विवाद की स्थिति में समिति का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।
आयु सीमा :-
अभ्यर्थी की आयु दिनांक 01.01.2022 को न्यूनतम आयु 21 वर्ष पद हेतु होगी।
इसके साथ ही अधिकतम आयु सीमा में छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर आयु सीमा में छूट संबंधी जारी आदेश/निर्देश नियम आदेशानुसार छूट मान्य होगी।

