कार्यालय कलेक्टर जिला बीजापुर (छत्तीसगढ) (महिला एवं बाल विकास शाखा )
विज्ञापन की जानकारी :-
"सखी" वन स्टॉप सेंटर में व्यक्तिगत सेवा प्रदाता के रूप में कार्य करने हेतु ।
कार्यालय कलेक्टर (महिला एवं बाल विकास शाखा) बीजापुर अंतर्गत संचालित सखी 'वन स्टॉप सेंटर' में स्वीकृत सेवा प्रदाता के रिक्त पद केन्द्र प्रशासक एवं केस वर्कर हेतु पात्रता रखने वाले इच्छुक महिला अभ्यर्थी निर्धारित दिनांक 01/09/2022 को प्रातः 9:00 बजे से 12:00 बजे तक जिला कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय, महिला एवं बाल विकास विभाग बीजापुर में पंजीयन कराते हुए आवेदन प्रस्तुत कर दिनांक 01/09/2002 को समय 03:00 बजे से साक्षात्कार में सम्मिलित हो सकेंगें। रिक्त पदों का विवरण निम्नानुसार है :-
विभाग का नाम :-
कार्यालय कलेक्टर जिला बीजापुर (छत्तीसगढ) (महिला एवं बाल विकास शाखा )
रिक्त पदों की संख्या :-
कुल 05 पद
रिक्त पदों के नाम :-
● केन्द्र प्रशासक
● केस वर्कर
आवेदन की शुरू तिथि :-
16 अगस्त 2022 तक
आवेदन की अंतिम तिथि :-
1 सितम्बर 2022
वेतनमान (सैलरी) :-
15,000 से 25,000तक
योग्यता / अनिवार्यता :-
1. विधि में डिग्री / एम. एस. डब्ल्यू की डिग्री |
2. कम से कम 5 वर्ष का शासकीय या गैर शासकीय संस्था में महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मुद्दों पर कार्य अनुभव जिसमें कम से कम परामर्शदाता के रूप में 1 वर्ष का अनुभव हो
3. मानव संसाधन और केन्द्र के प्रभावी संचालन हेतु जिले के स्थानीय निवासियों को प्राथमिकता दी जावेगी
4. कम्प्यूटर का ज्ञान होना आवश्यक है।
आवश्यक डॉक्यूमेंट / दस्ताकवेज :-
● 5 वीं
● 8 वी
● 10 वीं
● 12 वीं
● स्नातक,स्नातकोत्तर
● आधार कार्ड
● ड्राइविंग लाइसेंस
● परिचय पत्र
● पासपोर्ट साइज फोटो
● पेन कार्ड
● रोजगार पंजीयन
● मूल निवासी प्रमाण पत्र
● जाति प्रमाण पत्र
● अनुभव प्रमाण पत्र
● समस्त डिग्री / प्रमाण पत्र वेकेंसी के सम्बंधित पद के योग्यता अनुसार डिग्री
आवेदन की प्रक्रिया :-
इच्छुक अभ्यर्थी सम्पूर्ण बायोडाटा के साथ आवेदन पत्र कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जिला- बीजापुर में दिनांक 10 सितम्बर 2022 सायं 05.00 तक कार्यालय में उपस्थिति होकर एवं स्पीड पोस्ट / रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से जमा कर सकते हैं।
1. केन्द्र प्रशासक हेतु :- निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंक का Weightage देते हुए 60 अंक पद हेतु वांछित अनुभव से अधिक होने पर प्रत्येक वर्ष हेतु 02 अंक • अधिकतम 25 अंक । मान्यता प्राप्त संस्था से 1 वर्षीय कम्प्यूटर डिप्लोमा प्रमाण पत्र हेतु 05 अंक एवं साक्षात्कार 10 अंको होगा जिसमे सम्प्रेषण ज्ञान, विधि संबंधी ज्ञान एवं निर्णय क्षमता ज्ञान पर आधारित होगें।
2. केस वर्कर हेतु निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंक का Weightage देते हुए 60 अंक पद हेतु वांछित अनुभव से अधिक होने पर प्रत्येक वर्ष हेतु 02 अंक अधिकतम 25 अंक । मान्यता प्राप्त संस्था से 1 वर्षीय कम्प्यूटर डिप्लोमा प्रमाण पत्र हेतु 05 अंक एवं साक्षात्कार 10 अंको होगा जिसमे सम्प्रेषण ज्ञान, विधि संबधी ज्ञान एवं निर्णय क्षमता ज्ञान पर आधारित होगें।
नियम एवं शर्ते :-
1. चयनित सेवा प्रदाता तथा जिला कलेक्टर / जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग, जिला बीजापुर के मध्य 2 वर्ष के लिए अनुबंध निष्पादित किया जायेगा। अनुबंध में कार्य संतोषजनक पाये जाने योजना संचालन की निरंतरता, कार्य क्षमता एवं व्यवहार तथा विभाग की आवश्यकता के आधार पर एवं उपयुक्तता का आंकलन कर यह अनुबंध 5 वर्ष तक बढ़ाया जा सकेगा।
2. सेवा प्रदाता को एकमुश्त सेवा शुल्क देय होगा। इसके अतिरिक्त कोई भी अन्य वेतन / भत्ते की पात्रता नहीं होगी। यात्रा पर भेजे जाने की दशा में नियमानुसार वास्तविक व्यय अथवा अनुबंध की शर्तों के अनुसार एक मुश्त राशि दी जायेगी ।
3. अनुबंध की अवधि के दौरान दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना या उसके एवज में एक माह का शुक्ल जमा कर अनुबंध समाप्त किया जा सकता है।
4. आयु की गणना 01.01.2022 की स्थिति में की जायेगी।
5. शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त संस्था / विश्वविद्यालय से होने पर ही मान्य की जायेगी। अभ्यर्थी को अनुभव प्रमाण पत्र संबधित संस्था के नियोक्ता द्वारा जारी स्वप्रमाणित / सत्यापित संलग्न करना होगा।
6. प्रत्येक पद के लिये पृथक-पृथक आवेदन करना होगा।
7. वॉक इन इन्टरव्यू में भाग लेने वाले सेवा प्रदाता को किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता / व्यय भत्ता देय नहीं होगा।
8. चयन के संबंध में संबंधित जिला कलेक्टर का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।
9. विज्ञापन संबधित विस्तृत जानकारी जिले के वेब साईट bijapur.gov.in पर उपलब्ध है।
आयु सीमा :-
अभ्यर्थी की आयु दिनांक 01.01.2022 को न्यूनतम आयु 18 वर्ष पद हेतु होगी।
इसके साथ ही अधिकतम आयु सीमा में छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर आयु सीमा में छूट संबंधी जारी आदेश/निर्देश नियम आदेशानुसार छूट मान्य होगी।

