District Project Office (Composite Education), District Raigarh (Chhattisgarh) ll कार्यालय कलेक्टर एवं जिला मिशन संचालक, समग्र शिक्षा, जिला - रायगढ़ (छ.ग.)
प्रबंध संचालक, समग्र शिक्षा, राज्य परियोजना कार्यालय, छ.ग. रायपुर के पत्र क्रमांक- 1087/ एस.एस./24/14/2022-23 रायपुर, दिनांक 04/07/2022 के अनुसार समावेशी शिक्षा (कक्षा 9 वीं से 12 वीं तक) अंतर्गत् विकास खण्डों में स्पेशल एजूकेटर के 09 पदों को भरे जाने हेतु योग्य उम्मीदवारों से आवेदन पत्र दिनांक 20 अगस्त, 2022 तक आमंत्रित किया जाता है
विभाग का नाम - कार्यालय कलेक्टर एवं जिला मिशन संचालक, समग्र शिक्षा, जिला - रायगढ़ (छ.ग.)
रिक्त पदों की संख्या - कुल 09 पद
रिक्त पदों के नाम - ● स्पेशल एजुकेटर
आवेदन की अंतिम तिथि - 20 अगस्त 2022 तक
वेतनमान (सैलरी) - 20,000 तक
योग्यता / अनिवार्यता -
● स्नातक स्तर के साथ बी.एड. (विशेष शिक्षा) में अथवा बी.एड. (सामान्य) के साथ 02 साल का डिप्लोमा (विशेष शिक्षा) में।
आवश्यक डॉक्यूमेंट / दस्ताकवेज -
● 5 वीं
● 8 वी
● 10 वीं
● 12 वीं
● स्नातक,स्नातकोत्तर
● आधार कार्ड
● ड्राइविंग लाइसेंस
● परिचय पत्र
● पासपोर्ट साइज फोटो
● पेन कार्ड
● रोजगार पंजीयन
● मूल निवासी प्रमाण पत्र
● जाति प्रमाण पत्र
● अनुभव प्रमाण पत्र
● समस्त डिग्री / प्रमाण पत्र वेकेंसी के सम्बंधित पद के योग्यता अनुसार डिग्री
आवेदन की प्रक्रिया -
आवेदक का आवेदन पत्र दिनांक 20 अगस्त, 2022 को शाम 5.00 बजे तक जिला परियोजना कार्यालय, समग्र शिक्षा, जिला- रायगढ़ कार्यालय में अनिवार्य रूप से प्राप्त हो जाना चाहिए । इसके पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेगें । जिला कार्यालय डाक पावती में विलम्ब के लिए जिम्मेदार नहीं होगा ।
नियम एवं शर्ते -
1. मानदेय पर नियुक्ति कार्यभार ग्रहण तिथि से 03 माह तक के लिये होगी । तत्पश्चात् मानदेय की उपलब्धता एवं मानदेय पर नियुक्त व्यक्ति की उपयुक्तता का आंकलन कर आगे बढाने का निर्णय कलेक्टर एवं जिला मिशन संचालक, समग्र शिक्षा, रायगढ़ द्वारा लिया जा सकेगा, अन्यथा नियुक्ति की अवधि समाप्ति पर नियुक्ति स्वयमेव समाप्त मानी जावेगी । नियमित नियुक्ति हेतु दावा नहीं कर सकेगा।
2. मानदेय पर नियुक्ति अवधि में वेतनमान छ०ग०शासन द्वारा स्वीकृत नियमित वेतनमान नहीं होगा बल्कि भारत सरकार, अनुशंसित वार्षिक कार्य योजना एवं बजट में स्वीकृत एकमुश्त राशि रू0 20,000/- मानदेय देय होगा। मानदेय पर की गई नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई होगा। सेवा का स्वरूप मानदेय पर आधारित रहेंगा।
3. सेवा समाप्ति के बाद कर्मचारी को किसी प्रकार के पेंशन भत्ता या अन्य राशि प्रदान नहीं की जावेगी।
4. आवेदक की आयु- दिनांक 1-07-2022 की स्थिति में न्यूनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए। अधिकतम आयु सीमा में छूट के संबंध में छ०ग०शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा दिये गये निर्णय लागू होगें एस.टी./एस.सी./ओ.बी.सी. / महिला एवं अन्य हेतु आयु सीमा में छूट शासकीय नियमानुसार ही होगा।
5. विकास खण्ड में चिन्हांकित विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की सूची एवं केस स्टडी विकासखण्ड संसाधन केन्द्र में सुनिश्चित तरीके से संधारित करना ।
6.समय- समय पर समग्र शिक्षा के समावेशी शिक्षा अंतर्गत आयोजित की जाने वाली गतिविधियों में आवश्यकतानुसार सहयोग प्रदान करना।
7. इसके अतिरिक्त कार्यालय के निर्देशों पर अन्य कार्य करना ।
8.अनुबंध के आधार पर अस्थाई रूप से नियुक्त उम्मीदवार मानदेय वृद्धि और नियमितीकरण हेतु न्यायालय में याचिका दायर नहीं करेगा।
9. चयनित उम्मीदवार को जिला मिशन संचालक के साथ एक अनुबंध करार पर हस्ताक्षर करना होगा और करार अनुबंध के उल्लंघन के मामले में नियुक्ति रद्द माना जावेगा। जिसकी सूचना नहीं दी जावेगी और नियुक्ति स्वमेव समाप्त मानी जावेगी ।
10. रिक्तियों की संख्या परिवर्तनीय है
11. चयनित उम्मीदवार को नियुक्ति पत्र प्राप्ति होने के तुरत ही निर्धारित अवधि में कर्तव्य में शामिल होना पडेगा, अन्यथा मेरिट सूची के अगले उम्मीदवार को प्राथमिकता दी जावेगी और अलग से आवेदक को औपचारिक सूचना नहीं दी जावेगी ।
12. स्पेशल एजूकेटर को टी.ए./ डी.ए. की पात्रता नहीं होगी ।
13. कोई भी उम्मीदवार, जिसने विवाह के लिये नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं हैं ।
14. कोई भी उम्मीदवार जिसकी दो से अधिक संतान हैं, जिनमें एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हो किसी सेवा या नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा। साथ ही छ.ग. सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्ते) नियम 1961 में नियुक्ति के लिये निर्धारित अर्हताएं भी लागू होगी । परन्तु कोई भी उम्मीदवार, जिसकी पहले से एक जीवित संतान है तथा आगामी प्रसव 26 जनवरी 2001 को या इसके पश्चात हो, जिसमें दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये निरर्हित होगा ।
15. उम्मीदवार छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है । सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न करें ।
16. शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त संस्था से होने पर ही मान्य किया जावेगा ।
17. आवेदन निर्धारित प्रारूप में जमा किया जावेगा । आवेदन के साथ वांछित प्रमाण पत्र एवं अंकसूची राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित / सत्यापित होनी चाहिए ।
18. शासकीय / अर्ध शासकीय अथवा निजी संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों को अपना आवेदन पत्र नियोक्ता के अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है, अन्यथा आवेदन पत्र विचारणीय नहीं होगा ।
19. अपूर्ण अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्रों के संबंध में उम्मीदवारों को कोई सूचना नहीं दी जावेगी । ऐसे आवेदन पत्र अमान्य कर दिये जायेगें ।
20. आवेदक को लिफाफे के उपर एवं आवेदन पत्र में पद का नाम, जिसके लिये आवेदित किया जा रहा है, स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए, अन्यथा आवेदन निरस्त किया जा सकता है लिफाफे के उपर प्रेषक का नाम एवं पत्र व्यवहार का पता आवश्यक रूप से लिखा होना चाहिए ।
21. आवेदन पत्र जिला परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा कार्यालय कलेक्ट्रेट केम्पस्, रायगढ़ में सीधे स्वीकार नहीं किये जायेगें। आवेदन पत्र पंजीकृत डाक/ स्पीड पोस्ट से ही स्वीकार होगी ।
22. आवेदक को जन्मतिथि के प्रमाण के लिये 10 वीं परीक्षा प्रमाण पत्र / अंकसूची देना अनिवार्य होगा ।
23. आवेदक का आवेदन पत्र दिनांक 20 अगस्त, 2022 को शाम 5.00 बजे तक जिला परियोजना कार्यालय, समग्र शिक्षा, जिला- रायगढ़ कार्यालय में अनिवार्य रूप से प्राप्त हो जाना चाहिए । इसके पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेगें । जिला कार्यालय डाक पावती में विलम्ब के लिए जिम्मेदार नहीं होगा ।
आयु-सीमा -
भर्ती के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष पद हेतु होगी। आयु की गणना दिनांक 01 जुलाई 2022 से की जावेगी।
इसके साथ ही अधिकतम आयु सीमा में छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर आयु सीमा में छूट संबंधी जारी आदेश/निर्देश नियम आदेशानुसार छूट मान्य होगी।

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