Office of District Education Officer District Surajpur Chhattisgarh ll कार्यालय कलेक्टर / अध्यक्ष स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट (अंग्रेजी माध्यम) उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जिला- सूरजपुर (छ0ग0)
छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल रायपुर का आदेश पत्र क्रमांक / एफ 23-08/2020/20-दो / 40, 41 एवं 42 अटल नगर नवा रायपुर दिनांक 24/06/2022 के द्वारा जिले में तीन नवीन अंग्रेजी माध्यम विद्यालय स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट (अंग्रेजी माध्यम ) विद्यालय डांडकरवा विकास खण्ड प्रतापपुर, बिहारपुर विकास खण्ड ओड़गी तथा बतरा विकास खण्ड भैयाथान खोलने के स्वीकृति उपरांत राज्य शासन द्वारा इन विद्यालयों हेतु सृजित पदों पर प्रतिनियुक्ति/ संविदा भर्ती हेतु योग्यताधारी अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है।
इच्छुक अभ्यर्थी दिनांक 04.08.2022 तक कार्यालयीन समय प्रातः 10.30 बजे से 5.30 बजे तक कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, संयुक्त जिला कार्यालय जिला - सूरजपुर (छ०ग०) पिन कोड - 497229 के पते पर अपना आवेदन स्पीड पोस्ट / पंजीकृत डाक द्वारा जमा कर सकते है। निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्र स्वीकार नही किये जायेगें। पदों का विवरण निम्नानुसार है
विभाग का नाम - कार्यालय कलेक्टर / अध्यक्ष स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट (अंग्रेजी माध्यम) उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जिला- सूरजपुर (छ0ग0)
रिक्त पदों की संख्या - कुल 55 पद
रिक्त पदों के नाम - ● व्याख्याता
● शिक्षक
● सहायक शिक्षक
● कम्प्यूटर शिक्षक
● व्यापम शिक्षक
आवेदन की प्रारंभिक तिथि - 20 जुलाई 2022 तक
आवेदन की अंतिम तिथि - 04 अगस्त 2022 तक
वेतनमान (सैलरी) - 25,000 से 38,000 तक
योग्यता / अनिवार्यता -
● व्याख्याताः
a) आवेदक को मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से अंग्रेजी माध्यम में हाई स्कूल एवं हायर सेकण्डरी परीक्षा
उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। (व्याख्याता हिन्दी एवं संस्कृत के पदों को छोड़कर)
b) व्यवसायिक योग्यता - बी.एड उत्तीर्ण होना अनिवार्य है तथा,
c) शैक्षणिक योग्यता - किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से द्वितीय श्रेणी में आवेदित विषय में
● शिक्षक:
(a) आवेदक को मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से अंग्रेजी माध्यम में हाई स्कूल एवं हायर सेकण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, तथा
b) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा इस प्रायोजन के लिये जारी किये गये मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार समुचित सरकार द्वारा आयोजित अध्यापक पात्रता परीक्षा (टी.ई.टी.) में उत्तीर्ण, तथा
c) व्यवसायिक योग्यता - बी.एड. उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, तथा
d) शैक्षणिक योग्यता - किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से निम्नानुसार आवेदित विषय में 50% अंकों के साथ स्नातक / समकक्ष -
● सहायक शिक्षक (अंग्रेजी माध्यम )
(a) शैक्षणिक योग्यता आवेदक को मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से अंग्रेजी माध्यम विद्यालय से हाई स्कूल तथा न्यूनतम 50% अंकों के साथ हायर सेकण्डरी (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, तथा
(b) व्यवसायिक योग्यता बी.एड. / डी.एड. / डी.एल.एड. उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, तथा
c) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा इस प्रायोजन के लिये जारी किये गये मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार समुचित सरकार द्वारा आयोजित अध्यापक पात्रता परीक्षा (टी.ई.टी.) में उत्तीर्ण, तथा
● कम्प्युटर शिक्षक :
(a) आवेदक को मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से अंग्रेजी माध्यम में हाई स्कूल एवं हायर सेकण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है तथा
● शैक्षणिक योग्यता - मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 50% अंको के साथ बी.सी.ए., बी.एस.सी. ( कम्प्यूटर साईस), बी.एस.सी. (इन्फॉरमेशन टेक्नोलॉजी), बी.ई./बी.टेक (कम्प्यूटर साईस), बी.ई. / बी.टेक (इन्फॉरमेशन टेक्नोलॉजी)
आवश्यक डॉक्यूमेंट / दस्ताकवेज -
● 5 वीं
● 8 वी
● 10 वीं
● 12 वीं
● स्नातक,स्नातकोत्तर
● आधार कार्ड
● ड्राइविंग लाइसेंस
● परिचय पत्र
● पासपोर्ट साइज फोटो
● पेन कार्ड
● रोजगार पंजीयन
● मूल निवासी प्रमाण पत्र
● जाति प्रमाण पत्र
● अनुभव प्रमाण पत्र
● समस्त डिग्री / प्रमाण पत्र वेकेंसी के सम्बंधित पद के योग्यता अनुसार डिग्री
आवेदन की प्रक्रिया -
1. प्राप्त आवेदन पत्रों की सूक्ष्मता से जांच की जाकर साक्षात्कार हेतु निर्धारित अंक को छोड़कर शेष योग्यताओं के वेटेज को शामिल करते हुए मेरिट सूची बनाई जाएगी।
2. आवेदकों की शैक्षणिक योग्यता अर्थात 10वी, 12वी, स्नातक, स्नातकोत्तर एवं बी.एड / डी. एड में प्राप्त अकों के आधार पर निम्नानुसार वेटेज होगा।
(अ) व्याख्याता की नियुक्ति के लिए स्नातकोत्तर में प्राप्त अंको पर 50 प्रतिशत का वेटेज स्नातक में प्राप्त अंको पर 20 प्रतिशत वेटेज एवं 12 वीं में प्राप्त अंको का 10 प्रतिशत वेटेज दिया जायेगा।
(ब) शिक्षक की नियुक्ति के लिए स्नातक में प्राप्त अंको पर 50 प्रतिशत का वेटेज 12वीं में प्राप्त अंकों पर 30 प्रतिशत वेटेज दिया जायेगा।
(स) सहायक शिक्षक की नियुक्ति के लिए 12 वीं में प्राप्त अंकों पर 50 प्रतिशत का वेटेज 10वीं में प्राप्त अकों पर 30 प्रतिशत का वेटेज दिया जायेगा।
(द) उपरोक्त पदों पर साक्षात्कार हेतु 20 अंक निर्धारित किया गया है।
3. व्यायाम शिक्षक के पद हेतु बी.पी.एड. के प्राप्तांको का 70% वेटेज एवं साक्षात्कार हेतु 30 अंक निर्धारित है।
4. निर्धारित वेटेज एवं साक्षात्कार के अंको को जोड़कर अंतिम मेरिट बनाई जाकर योग्य अभ्यर्थी की नियुक्ति का आदेश संबंधित अधिकारी द्वारा जारी किया जावेगा।
चयन सूची:
1. नियोक्ता द्वारा जारी चयन सूची जारी दिनांक से 01 (एक) माह के लिए वैध होगी।
2. प्रतीक्षा सूची की वैद्यता चयन सूची जारी होने के दिनांक से 04 (चार) माह के लिए वैध होगी।
3. चयन के समय किसी पद पर समान अंक के अभ्यर्थी होने की स्थिति में जिस अभ्यर्थी की उसका चयन किया जाएगा।
4. चयन के संबंध में अधोहस्ताक्षरकर्ता का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।
नियुक्ति अवधि:
1. छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 के नियम 4(1) के अंतर्गत उल्लेखित संविदा नियुक्ति के पदों पर संविदा नियुक्ति प्रथम बार तीन वर्ष की कालावधि के लिए की जावेगी तथापि राज्य सरकार आवश्यकता के आधार पर तथा संविदा आधार पर नियुक्त व्यक्ति की उपयुक्तता का आंकलन करने के पश्चात संविदा नियुक्ति की कालावधि को नियमानुसार बढ़ाया जा सकता है।
नियम एवं शर्ते -
1. पद पूर्णतः अस्थायी होगें, शासन के द्वारा नियुक्ति / कार्य व्यवहार के आधार पर किसी भी समय समिति द्वारा सेवा से पृथक किया जा सकेगा।
2. आवेदक द्वारा निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्र एवं अन्य दस्तावेज स्व-प्रमाणित संलग्न कर कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जिला सूरजपुर, संयुक्त जिला कार्यालय जिला- सूरजपुर (छ0ग0) मे निर्धारित तिथि व समय तक स्पीड पोस्ट / पंजीकृत डाक से जमा किये जा सकते है।
3. लिफाफे के उपर आवेदित पद का नाम एवं विषय लिखना अनिवार्य है।
4. शासन द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड / विश्वविद्यालय / संस्था से जारी अंकसूची / उपाधि ही मान्य किया जायेगा ।
5. संविदा नियुक्ति हेतु आवेदक की आयु 01 जनवरी 2022 को न्यूनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम 35 वर्ष होनी चाहिए। आयु की गणना 01 जनवरी 2022 की स्थिति में की जावेगी। जन्मतिथि की पुष्टि हेतु 10वी की अंकसूची प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछडा वर्ग एवं महिला अभ्यर्थियों को नियमानुसार आयु में छूट की पात्रता होगी।
6. अंग्रेजी माध्यम के लिए आवेदको द्वारा कक्षा 10वीं के बाद संपूर्ण अध्ययन किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड / विश्वविद्यालय के अंग्रेजी माध्यम से पूर्ण किया जाना अनिवार्य होगा।
7. संविदा भर्ती के आवेदनो में नियमानुसार आरक्षण रोस्टर का पालन किया जावेगा।
8. प्रतिनियुक्ति के पदो पर नियुक्ति हेतु साक्षात्कार उपरांत चयन सूची जारी की जायेगी।
9. संविदा के पदों पर नियुक्ति हेतु विभिन्न पदो के लिए अनिवार्य निर्धारित शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त अंको के आधार पर तैयार मेरिट सूची अनुसार चयन सूची जारी की जायेगी।
10. जिले के शासकीय सेवक विज्ञप्ति में उल्लेखित रिक्त पदों पर प्रतिनियुक्ति हेतु आवेदन कर सकते है।
11. प्रथम वरीयता प्रतिनियुक्ति के आवेदकों को दी जावेगी। पर्याप्त संख्या में प्रतिनियुक्ति के आवेदन प्राप्त न होने की स्थिति में संविदा भर्ती विचारार्थ होगी।
12. प्रतिनियुक्ति में किसी भी प्रकार का अतिरिक्त भत्ता देय नहीं होगा ।
13. चयन समिती का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।
14. चयन के लिए अभ्यर्थी की पात्रता अथवा अन्यथा के संबंध में अध्यक्ष चयन समिति का विनिश्चय अंतिम होगा।
15. भविष्य में शासन द्वारा उक्त पदो पर भर्ती किये जाने पर संविदा नियुक्ति स्वमेव निरस्त मानी जावेगी ।
16. अजा/अ.ज.जा./ अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी के मामले मे सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।
निरर्हताएँ:
1. अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए किन्हीं भी साधनों से समर्थन अभिप्राप्त करने के किसी भी प्रयास को नियुक्तिकर्ता द्वारा चयन के निरर्हित माना जा सकेगा।
2. कोई अभ्यर्थी किसी सेवा या पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा, जब तक कि उसे ऐसी स्वास्थ्य परीक्षण में, जो कि विहित की जाए, मानसिक या शारीरिक रूप से स्वस्थ्य तथा किसी मानसिक या शारीरिक दोष जो कि सेवा या पद के कर्तव्य को पूरा करने में बाधा डाल सकता हो से मुक्त घोषित न कर दिया जाये। परन्तु आपवादिक मामलों में अभ्यर्थी को उसकी स्वास्थ्य परीक्षा से पूर्व किसी सेवा या पद पर इस शर्त के अधीन नियुक्ति दी जा सकेगी कि यदि वह चिकित्सीय रूप से अस्वस्थ्य पाया जाता है तो उसकी सेवाएं तत्काल समाप्त की जा सकेगी।
3. कोई भी अभ्यर्थी, जिसे किसी अपराध का दोष सिद्ध ठहराया गया हो, वह किसी सेवा या पद के लिए पात्र नहीं होगा। परन्तु यदि किसी अभ्यर्थी के विरूद्ध न्यायालय में ऐसे मामले लंबित हो तो उसकी नियुक्ति का मामला तब तक लंबित रखा जाएगा जब तक उस अपराधिक मामले का न्यायालय द्वारा अंतिम विनिश्चिय न कर लिया जाये।
अन्य निर्देश
1. अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है। इस संबंध में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है। (प्रमाण पत्र संलग्न करें।) सहायक शिक्षक के पदों पर भर्ती हेतु सूरजपुर जिले के अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जायेगी।
2. नियुक्त उम्मीदवारों को उनके पद के अनुसार शासन द्वारा समय-समय पर प्रसारित आदेशों के अनुसार वेतन एवं भत्ते देय होंगे।
3. निर्धारित प्रारूप में आवेदन तथा संलग्न दस्तावेज स्व-प्रमाणित संलग्न करना होगा।
4. अपूर्ण अस्पष्ट त्रुटिपूर्ण तथा नियत तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदनों पर विचार नही किया जावेगा।
5. विहित पदो पर संविदा नियुक्ति के लिए चयन समिती विद्यालय संचालन प्रबंध समिती विहित होगी।
6. सीधी भर्ती के पद पर संविदा नियुक्ति हेतु न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताएं एवं अन्य अर्हताए वही होगी जो उक्त पद हेतु विभागीय भर्ती नियमो में विहित है।
7. संविदा नियुक्ति प्रति वर्ष विद्यालय की आवश्यकता के आधार पर एवं संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की उपयुक्तता का आंकलन कर संविदा नवीनीकरण का निर्णय ले सकेगा।
8. संविदा नियुक्ति की अवधि की समाप्ति पर संविदा स्वमेव समाप्त मानी जाएगी तथा सेवा समाप्त करने के लिए पृथक से आदेश जारी करना आवश्यक नहीं होगा।
9. संविदा नियुक्ति की अवधि में दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना या इसके एवज में एक माह का वेतन देकर संविदा नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।
10. इस नियम के उप-नियम (2) के अंतर्गत उल्लेखित मामलों को छोड़कर संविदा सेवा में सिर्फ मासिक एकमुश्त राशि
वेतन के रूप में देय होगी, इसके अतिरिक्त कोई विशेष वेतन, मंहगाई भत्ता, क्षतिपूर्ति भत्ता, गृह भाड़ा भत्ता इत्यादि नहीं दिया जायेगा तथा संविदा नियुक्ति के अधीन वार्षिक वेतनवृद्धि की पात्रता नहीं होगी।
11. संविदा पर नियुक्त कर्मचारी प्रत्येक केलेण्डर वर्ष में 18 दिनों के आकस्मिक अवकाश तथा 3 दिनों के ऐच्छिक अवकाश का हकदार होगा तथा वर्ष के मध्य में नियुक्त होने अथवा सेवोन्मुक्त होने पर आकस्मिक अवकाश की पात्रता की गणना महीनों के लिए अनुपातिक आधार पर की जायेगी।
12. संविदा नियुक्ति छ.ग. सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 के प्रावधानों के अनुसार की जायेगी।
13. यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है।
14. विज्ञापित पदों की संख्या घटाई बढ़ाई या विलोपित की जा सकती है।
15. आवेदक को आवेदन के साथ रूपये 45रू0 के डाक टिकट के साथ स्वयं का पत्र व्यवहार का पता एवं मोबाईल नं० लिखा हुआ दो लिफाफा संलग्न करना अनिवार्य होगा।
16. अभ्यर्थी को एक पद के लिए एक ही आवेदन करना होगा जो सभी विज्ञापित विद्यालयों के विषय आधारित रिक्तियों हेतु मान्य होगा।
17. आवेदक को जमा करने वाले लिफाफे के ऊपर पद का नाम व जिस विषय के लिए आवेदन कर रहे है, अनिवार्य रूप से लिखा जाये।
18. समस्त आवश्यक दस्तावेज स्व प्रमाणित आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
19. विज्ञापन की विस्तृत जानकारी सूरजपुर जिले की वेबसाईट www.surajpur.nic.inपर अवलोकन किया जा सकता है।
आयु-सीमा -
भर्ती के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष एवं अधिकतम 35 वर्ष पद हेतु होगी। आयु की गणना दिनांक 01 जनवरी 2022 से की जावेगी।
इसके साथ ही अधिकतम आयु सीमा में छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर आयु सीमा में छूट संबंधी जारी आदेश/निर्देश नियम आदेशानुसार छूट मान्य होगी।

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