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Office of District Education Officer District Janjgir Champa Chhattisgarh ll कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी सह जिला परियोजना अधिकारी राज्य माध्यमिक शिक्षा अभियान जांजगीर जिला जांजगीर-चांपा (छ.ग.) के कुल 09 पदों की भर्ती 2022

 Office of District Education Officer District Janjgir Champa Chhattisgarh ll कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी सह जिला परियोजना अधिकारी राज्य माध्यमिक शिक्षा अभियान जांजगीर जिला जांजगीर-चांपा (छ.ग.)


राज्य परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा, छत्तीसगढ़ रायपुर के पत्र क्रमांक / 1087/ SS /24/14 / सेकेण्डरी / 2021-22 रायपुर दिनांक 04.07.2022 के द्वारा विकासखण्ड स्तर पर स्पेशल एजुकेटर के पदों की एक निश्चित मानदेय पर स्वीकृति प्राप्त हुई है तदानुक्रम में जिला जांजगीर-चांपा के प्रत्येक विकासखण्ड हेतु 01 स्पेशल एजुकेटर को रखे जाने हेतु पात्र एवं इच्छुक आवेदकों से विज्ञापन जारी दिनांक से दिनांक 07-08-2022 सायं 05:00 तक ऑनलाईन आवेदन वेबसाईट https://janjgir-champa.gov.in पर आमंत्रित किये जाते हैं। निर्धारित तिथि के बाद आवेदन स्वीकार नहीं किया जावेगा। आवेदन केवल ऑनलाईन स्वीकार किये जाएंगे अन्य किसी भी माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किये जाएंगे।


विभाग का नाम - कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जिला जांजगीर-चांपा छ.ग.



रिक्त पदों की संख्या  - कुल 09 पद 

रिक्त पदों के नाम  - स्पेशल

एजुकेटर

आवेदन की प्रारंभिक तिथि   - 22 जुलाई 2022 तक

आवेदन की अंतिम तिथि   - 07 अगस्त 2022 तक

वेतनमान (सैलरी)   - 20,000 तक

योग्यता / अनिवार्यता  - 

स्नातकोत्तर के साथ बी.एड. (विशेष शिक्षा) में अथवा बी.एड. (सामान्य) के साथ 2 साल का डिप्लोमा (विशेष शिक्षा) में।


आवश्यक डॉक्यूमेंट / दस्ताकवेज   - 

 ● 5 वीं 

 ● 8 वी 

 ● 10 वीं 

 ● 12 वीं 

 ● स्नातक,स्नातकोत्तर 

 ● आधार कार्ड 

 ● ड्राइविंग लाइसेंस 

 ● परिचय पत्र 

 ● पासपोर्ट साइज फोटो 

 ● पेन कार्ड 

 ● रोजगार पंजीयन 

 ● मूल निवासी प्रमाण पत्र 

 ● जाति प्रमाण पत्र 

 ● अनुभव प्रमाण पत्र 

 ● समस्त डिग्री / प्रमाण पत्र वेकेंसी के सम्बंधित पद के योग्यता अनुसार डिग्री 

आवेदन की प्रक्रिया   -

● ऑनलाईन आवेदन करने हेतु अभ्यर्थी का Gmail आई.डी. (जैसै - xyz@gmail.com ) होना अनिवार्य है।

● Gmail आई.डी. नहीं होने की स्थिति में अभ्यर्थी google में जाकर Gmail आई. डी. बना लेवें।

● अभ्यर्थी बेहतर सुविधा के साथ ऑनलाईन फॉर्म भरने के लिये लैपटॉप / डेस्कटॉप में google chrome का उपयोग करें।

● ऑनलाईन आवेदन करते समय अभ्यर्थी अपने समस्त शैक्षणिक एवं अन्य दस्तावेज अपने साथ रखें।

● ऑनलाईन आवेदन भरने हेतु अभ्यर्थी सर्वप्रथम जिले के वेबसाईट https://janjgir champa.gov.in पर जावें । अभ्यर्थी वेबसाईट में दिये गये लिंक पर क्लिक कर अपना आवेदन फॉर्म ऑनलाईन भर सकते हैं ।

● चयन प्रक्रिया संबंधित समस्त निर्देश एवं कार्यवाहियों की सूचना जिला जांजगीर-चांपा के वेबसाईट https://janjgir-champa.gov.in पर अद्यतन की जावेगी अतः अभ्यथियों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन पश्चात् नियमित रूप से वेबसाईट का अवलोकन करते रहें ।


नियम एवं शर्ते   -

● उम्मीदवारों को भारत सरकार द्वारा स्वीकृत अवधि 03 माह के लिए ही अस्थायी रूप से रखा जायेगा एवं इस अवधि के पश्चात् भारत सरकार द्वारा आगामी माह के लिए स्वीकृति व मानदेय की राशि प्राप्त होने पर अवधि बढ़ायी जा सकेगी। अतः आवेदक कलेक्टर एवं पदेन जिला मिशन संचालक को नियमित नियुक्ति हेतु कोई दावा नहीं कर सकेगा | अनुबंध के आधार पर अस्थाई रूप से कार्य कर रहा उम्मीदवार मानदेय वृद्धि और नियमितकरण हेतु न्यायालय में याचिका दायर करने हेतु पात्र नहीं होगा।

● चयनित उम्मीदवार को एक अनुबंध करार पर हस्ताक्षर करना होगा और करार अनुबंध के उल्लंघन के मामले में अनुबंध रद्द माना जायेगा। जिसकी सूचना नहीं दी जावेगी और सेवा बगैर पूर्व सूचना के स्वमेव समाप्त मानी जावेगी ।

● आरक्षण एवं आयु सीमा में छूट प्रचलित शासकीय नियमों के अनुसार लागू होगा।

● चयनित उम्मीदवार को अस्थाई रूप से कार्य पर रखने संबंधी पत्र प्राप्त होने के पश्चात् नियति तिथि तक कर्तव्य में उपस्थित होना पड़ेगा अन्यथा मेरिट सूची में अगले उम्मीदवार को प्राथमिकता दी जावेगी, और अलग से आवेदक को औपचारिक सूचना नहीं दी जावेगी ।

● जिले द्वारा ऑनलाईन आवेदन हेतु निर्धारित अंतिम तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त आवेदन को अस्वीकृत कर दिया जायेगा।

● कलेक्टर एवं पदेन जिला मिशन संचालक को विज्ञापन वापस लेने / चयन प्रक्रिया को रद्द करने के साथ ही उपरोक्त कार्य अवधि में कार्य से संतुष्ट नहीं पाये जाने की स्थिति में एवं किसी भी अन्य विवाद की स्थिति में स्पेशल एजुकेटर को कार्य से पृथक करने का संपूर्ण अधिकार होगा। इस स्थिति में किसी भी प्रकार का आवेदन / अपील विचारणीय व मान्य नहीं होगा विवाद होने पर निर्णय का संपूर्ण अधिकारी कलेक्टर एवं पदेन जिला मिशन संचालक के पास सुरक्षित होगा।

● इस पद हेतु निश्चित एवं एकमुश्त मानदेय रू. 20000/- (अक्षरी बीस हजार रूपये मात्र) प्रतिमाह दिया जायेगा इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार के अन्य भत्ते की पात्रता नहीं होगी।

● अभ्यर्थी को छ.ग. का मूल निवासी होना आवश्यक है।

● अभ्यर्थी, किसी भी पद पर आवेदन के पूर्व अपनी पात्रता एवं आवेदित पद हेतु वांछित न्यूनतम अर्हता का परीक्षण स्वयं कर लेवें त्रुटिपूर्ण आवेदन, भ्रामक या गलत जानकारी के आधार पर अभ्यर्थी को भर्ती के किसी भी चरण में अपात्र घोषित किया जा सकता है। केवल आवेदन कर देने मात्र से ही अभ्यर्थी का आवेदित पद पर चयन का अधिकार नहीं होगा।

● अपूर्ण एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन मान्य नहीं किये जायेंगे अमान्य आवेदनों के संबंध में पृथक से सूचना नहीं दी जावेगी।

● अभ्यर्थी की आयु दिनांक 01 जनवरी 2022 को 21 वर्ष से कम एवं 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रिमीलेयर को छोड़कर) महिलाओं, निःशक्तजन, शासकीय कर्मचारियों, संविदा कर्मचारियों एवं भूतपूर्व सैनिकों को छ.ग. शासन सामान्य प्रशासन विभाग के प्रचलित निर्देशों के अनुसार आयु सीमा में छूट का लाभ प्राप्त होगा किन्तु सभी देय छूटों को मिलाकर उनकी अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहीए।

चयन प्रकिया
स्नातकोत्तर एवं बी.एड. (विशेष शिक्षा) / बी.एड. (सामान्य शिक्षा) के साथ 2 साल का डिप्लोमा के भारांश के आधार पर निम्नांकित तालिका के अनुसार अंतिम चयन हेतु मेरिट सूची तैयार की जावेगी


● स्वीकृत पदों के विरूद्ध जातिवार / वर्गवार अधिकतम 03 गुना तक अभ्यर्थियों को मूल प्रमाणपत्रों की जाँच / सत्यापन हेतु आहूत किया जावेगा।

● अभ्यर्थियों को समस्त शैक्षणिक एवं अन्य दस्तावेजों की मूल प्रति सत्यापन के समय प्रस्तुत करना होगा। दस्तावेज सत्यापन के समय मूल दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में किसी भी प्रकार का अतिरिक्त समय प्रदान नहीं किया जावेगा तथा संबंधित अभ्यर्थी को चयन हेतु अपात्र किया जा सकेगा।

● पदस्थापना हेतु कलेक्टर एवं पदेन जिला मिशन संचालक समग्र शिक्षा का निर्णय अंतिम होगा एवं पदस्थापना हेतु किसी भी प्रकार का दावा स्वीकार नहीं किया जावेगा।


आयु-सीमा -

भर्ती के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष पद हेतु होगी। आयु की गणना दिनांक 01 जनवरी 2022 से की जावेगी।
इसके साथ ही अधिकतम आयु सीमा में छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर आयु सीमा में छूट संबंधी जारी आदेश/निर्देश नियम आदेशानुसार छूट मान्य होगी।







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