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District Project Office (Composite Education), District Bijapur (Chhattisgarh) ll कार्यालय कलेक्टर एवं जिला मिशन संचालक, समग्र शिक्षा शिक्षा का अधिकार जिला बीजापुर (छ.ग.)

 District Project Office (Composite Education), District Bijapur (Chhattisgarh) ll कार्यालय कलेक्टर एवं जिला मिशन संचालक, समग्र शिक्षा शिक्षा का अधिकार जिला बीजापुर (छ.ग.)



कार्यालय कलेक्टर एवं जिला मिशन संचालक, समग्र शिक्षा शिक्षा का अधिकार जिला बीजापुर (छ.ग.)


जिला बीजापुर अन्तर्गत विकासखण्ड स्तर पर स्पेशल एजुकेटर पद पर अनुबंध के आधार पर नियुक्ति किया जाना है। इस हेतु जिला बीजापुर के लिए 04 पदों की संख्या निम्नानुसार है पर कार्य पर रखे जाने के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन पत्र दिनांक 05.08.2022 तक आमंत्रित किया जाता है।



विभाग का नाम - कार्यालय कलेक्टर एवं जिला मिशन संचालक, समग्र शिक्षा शिक्षा का अधिकार
जिला बीजापुर (छ.ग.)




रिक्त पदों की संख्या  - कुल 04 पद

 

रिक्त पदों के नाम  -  स्पेशल एजुकेटर



आवेदन की अंतिम तिथि   - 05 अगस्त 2022 तक



वेतनमान (सैलरी)   - 20,000 तक



योग्यता / अनिवार्यता  - 

स्नातक स्तर के साथ बी.एड. (विशेष शिक्षा) में अथवा बी.एड. (सामान्य) के साथ 02 साल का डिप्लोमा (विशेष शिक्षा) में।







आवश्यक डॉक्यूमेंट / दस्ताकवेज   - 

 ● 5 वीं 

 ● 8 वी 

 ● 10 वीं 

 ● 12 वीं 

 ● स्नातक,स्नातकोत्तर 

 ● आधार कार्ड 

 ● ड्राइविंग लाइसेंस 

 ● परिचय पत्र 

 ● पासपोर्ट साइज फोटो 

 ● पेन कार्ड 

 ● रोजगार पंजीयन 

 ● मूल निवासी प्रमाण पत्र 

 ● जाति प्रमाण पत्र 

 ● अनुभव प्रमाण पत्र 

 ● समस्त डिग्री / प्रमाण पत्र वेकेंसी के सम्बंधित पद के योग्यता अनुसार डिग्री 




आवेदन की प्रक्रिया   -
स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक





नियम एवं शर्ते   -

● उम्मीदवारों को भारत सरकार द्वारा स्वीकृत अवधि 03 माह के लिए ही अस्थायी रूप से रखा जायेगा एवं इस अवधि के पश्चात् भारत सरकार द्वारा आगामी माह के लिए स्वीकृति व मानदेय की राशि प्राप्त होने पर अवधि बढ़ाये जा सकेगी। अतः आवेदक कलेक्टर एवं पदेन जिला मिशन संचालक को नियमित नियुक्ति हेतु दावा' नहीं सकेगा।

● अनुबंध के आधार पर अस्थाई रूप से कार्य कर रहा उम्मीदवार मानदेय वृद्धि और नियमितीकरण हेतु न्याया में याचिका दायर करने हेतु पात्र नहीं होगा।

● चयनित उम्मीदवार को एक अनुबंध करार पर हस्ताक्षर करना होगा और करार अनुबंध के उल्लंघन के मामले में सबंध रद्द माना जायेगा। जिसकी सूचना नहीं दी जावेगी और सेवा बगैर पूर्व सूचना के स्वमेव समाप्त मानी वेगी

● आरक्षित एवं आयु सीमा में छूट प्रचलित शासकीय नियमों के अनुसार लागू होगा।

● चयनित उम्मीदवार को अस्थाई रूप से कार्य पर रखने संबंधी पत्र प्राप्त होने के पश्चात् नियति तिथि तक कत्तव पॅ उपस्थित होना पड़ेगा अन्यथा मेरिट सूची में अगले उम्मीदवार को प्राथमिकता दी जावेगी और अलग से एक को औपचारिक सूचना नहीं दी जावेगी ।

● समक्षा जिला कार्यालय डाक में विलंब के लिए जिम्मेदार नहीं रहेगा, जिले द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि एवं समय पश्चात् प्राप्त आवेद को अस्वीकृत कर दिया जायेगा।

स्पेशल एजुकेटर को कार्य से पृथक करने का संपूर्ण अधिकार होगा। इस स्थिति में किसी भी प्रकार का आवेदन अपील विचारणीय व मान्य नहीं होगा। विवाद होने पर निर्णय का संपूर्ण अधिकार कलेक्टर एवं पदेन जिला शिन संचालक के पास सुरक्षित होगा।

• इस पद हेतु निश्चित एवं एकमुश्त मानदेय रूपये 20000/- ( अक्षरी बीस हजार रूपये मात्र) प्रति माह दिया जायेगा इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार के अन्य भत्ते की पात्रता नहीं होगी।





आयु-सीमा -
भर्ती के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष एवं अधिकतम 35 वर्ष पद हेतु होगी। आयु की गणना दिनांक 01 जनवरी 2022 से की जावेगी।
इसके साथ ही अधिकतम आयु सीमा में छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर आयु सीमा में छूट संबंधी जारी आदेश/निर्देश नियम आदेशानुसार छूट मान्य होगी।

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