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Chief Medical and Health Officer, District Balodabazar (Chhattisgarh) ll कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, कुल 25 पदों की भर्ती जिला बलौदा बाजार-भाटापारा (छ.ग.)

  Office of the Chief Medical and Health Officer, District Balodabazar (Chhattisgarh) || कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला बलौदा बाजार-भाटापारा (छ.ग.)


संचालनालय स्वास्थ्य सेवाये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, अलिपिकीय पैरामेडिकल एवं नर्सिंग (संचालनालय स्वास्थ्य सेवाये) तृतीय श्रेणी सेवा भर्ती नियम 2013 (संशोधित नियम 11 जून 2020 ) में दिये गये प्रावधानों एवं अर्हता अनुसार जिला स्तरीय भेषजज्ञ वर्ग-दो ( फार्मासिस्ट ग्रेड-02), ड्रेसर वर्ग-एक के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती के खुली प्रतिस्पर्धा द्वारा विभागीय राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र छत्तीसगढ़ के माध्यम से पदों की पूर्ति करने हेतु छ.ग. राज्य के मूल निवासी एवं पद हेतु अर्हताधारी उम्मीदवारों से दिनांक 05/07/2022से दिनांक 25/07/2022 तक (समय 5:00 बजे तक ) ऑनलाईन आवेदन एन.आई.सी. की वेबसाईट www.cehealth.nic.in में आमंत्रित किये जाते हैं 

विभाग का नाम कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला बलौदा बाजार-भाटापारा (छ.ग.)


रिक्त पदों की संख्या  - कुल 25 पद 




 
रिक्त पदों के नाम  - 
● भेषजज्ञ वर्ग-दो (फार्मासिस्ट ग्रेड-02
● ड्रेसर वर्ग-एक 

वेतनमान (सैलरी)   -  19,000 से 80,000 तक 

आवेदन की अंतिम तिथि :- दिनांक 25.07.2022


योग्यता / अनिवार्यता  -  

(1) फार्मेसी कौंसिल से पंजीकृत औषधि निर्माण (फार्मेसी) में डिप्लोमा तथा (2) छत्तीसगढ़ फार्मेसी कौंसिल से जीवित पंजीयन 

/ 1-3 / नया रायपुर, दिनांक 27.09.2014 अनुसार केवल OL BL HH दिव्यांगता आरक्षण के लिये पात्र होंगे। 

ड्रेसर वर्ग-एक 

(1) 10+2 पद्धति में विज्ञान विषय के साथ कक्षा 12 वीं उत्तीर्ण होना चाहिये; 
(2) आर्थोपेडिक कम ड्रेसर का पैरामेडिकल प्रशिक्षण उत्तीर्ण होना चाहिये, और 
(3) छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल कौसिल से ड्रेसर के रूप में जीवित पंजीयन होना चाहिये। 

(4) छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक / एफ 20-4/2014/ आ.प्र. 

/ 1-3 / नया रायपुर, दिनांक 27.09.2014 अनुसार केवल OL, BL, HH दिव्यांगता आरक्षण के लिये पात्र होंगे।


आवश्यक डॉक्यूमेंट / दस्ताकवेज   -  

 ● 5 वीं  

 ● 8 वी  

 ● 10 वीं  

 ● 12 वीं  

 ● स्नातक,स्नातकोत्तर  

 ● आधार कार्ड  

 ● ड्राइविंग लाइसेंस  

 ● परिचय पत्र  

 ● पासपोर्ट साइज फोटो  

 ● पेन कार्ड  

 ● रोजगार पंजीयन  

 ● मूल निवासी प्रमाण पत्र  

 ● जाति प्रमाण पत्र  

 ● अनुभव प्रमाण पत्र  

 ● समस्त डिग्री / प्रमाण पत्र वेकेंसी के सम्बंधित पद के योग्यता अनुसार डिग्री 


नियम एवं शर्ते   - 

1. छत्तीसगढ़ शासन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, अलिपिकीय पैरामेडिकल एवं नर्सिग (संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें) तृतीय श्रेणी सेवा भर्ती नियम- 2013 (संशोधित नियम 11 जून 2020 ) में दिए गए प्रावधानों एवं शासन द्वारा जारी आदेश, निर्देश अथवा नियम लागू होगें। 

2. अभ्यार्थियों द्वारा पदों के लिये भर्ती नियम में विहित अनिवार्य शैक्षणिक अर्हताऐं आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि को पूर्ण कर लेना अनिवार्य होगा। 

3. जिन पदो के लिये भर्ती नियम में विहित अनिवार्य शैक्षणिक अर्हताऐं धारण करने के उपरांत छत्तीसगढ़ राज्य के पैरामेडिकल कौंसलि / नर्सिंग कौंसिल में जीवित पंजीयन होना वांछनीय है वह आवेदन करने के तिथि के पूर्व का होना अनिवार्य है। 

4. छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना आवश्यक है। इस हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण पत्र संबंधित के दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। 

5. माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ द्वारा रिट पिटीशन (सी) 591 / 2012, रिट पिटीशन (सी) 592 / 2012 रिट पिटीशन (सी) 593 / 2012 या रिट पिटीशन (सी) 594 / 2012 में पारित होने वाले आदेश / निर्णय के अध्यधीन रहेगी एवं माननीय न्यायालय के अंतिम आदेश / निर्णय के अनुसार विज्ञापित किए गए पदों की वर्गवार रिक्तयों की संख्या में परिवर्तन भी हो सकता है। 

6. 6.1 छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र कमांक / एफ 20-4/2014 / आ.प्र. / 1-3 नया रायपुर दिनाक 27.09.2014 अनुसार केवल ऐसे व्यक्ति सेवाओं/ पदों में आरक्षण के लिये पात्र होगें, जो कम
से कम 40 प्रतिशत् संगत दिव्यांगता से ग्रस्त हों जो व्यक्ति आरक्षण का लाभ उठाना चाहते है, उन्हें मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी किया गया दिव्यांगता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। 

6.2. छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र कमांक / एफ 20-4/2014 / आ.प्र. / 1-3 नया रायपुर दिनांक 27.09.2014 अनुसार निःशक्तता से बाधित व्यक्तियों के लिए आरक्षण के संबंध में जारी दिशा-निर्देशानुसार कार्यवाही किया जावेगा तथा समाज कल्याण विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर के परिपत्र दिनांक 25.09.2014 में निहित प्रावधानुसार उक्त पदो के लिये उपयुक्त दिव्यांग ही पात्र होंगें। माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. द्वारा रिट पिटीशन (सी.) 2234 / 2017 में पारित होने वाले आदेश / निर्णय दिनांक 17.03.2022 के अनुसार फार्मासिस्ट ग्रेड-02 पद हेतु HH दिव्यांगता आरक्षण के लिये पात्र होगें। 

7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु पदों का निर्धारण शासन द्वारा प्रचलित आरक्षण नियम / रोस्टर अनुसार किया जायेगा तथा समय-समय पर सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी निर्देश लागू होगें। इस संबंध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र दस्तावेज सत्यापन के समया प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। 

8. भूतपूर्व सैनिक, महिला एवं दिव्यांग को नियमानुसार आरक्षण का लाभ दिया जावेगा। भूतपूर्व सैनिक एवं दिव्यांग उम्मीदारों होनें संबंधित सक्षम प्राधिकारी का प्रमाण पत्र आवेदन तिथि को आवेदन करने की तिथि के पूर्व का होना अनिवार्य होगा। 

9. पूर्व में किसी अभ्यर्थी को शासकीय सेवाओं से बर्खास्त किया गया हो तो चयन हेतु पात्र नही होगें। उक्त संबंध में दस्तावेज सत्यापन के समय शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। शासकीय / अर्द्धशासकीय संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों को अपने नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र 

10.दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा चयन हेतु पात्र नही होंगें। 

11. उक्त पदों हेतु प्रतीक्षा सूची तैयार की जावेगी जिसकी वैद्यता मूल चयन सूची जारी होने के दिनांक से 01 वर्ष तक रहेगी। 

12. संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें के अंतर्गत अलिपिकीय पैरामेडिकल एवं नर्सिंग सेवा भर्ती नियम 2013 एवं संशोधित नियम 2020 के अनुसार एवं छत्तीसगढ़ शासन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर अटल नगर जिला रायपुर के पत्र क्रमांक एफ 167/2021 / सत्रह / एक नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 21 मार्च 2022 में दिये गये निर्देशानुसार प्रावीण्यता सूची का निर्धारण (अ) शैक्षणिक तकनीकी योग्यता का 85 प्रतिशत अंक । 

(ब) छत्तीसगढ़ शासन के शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं में कार्यरत आवेदकों के अनुभव के अधिकतम 15अंक (03 अंक प्रति पूर्ण वर्ष के मान से अधिकतम 05 वर्ष या अधिक वर्ष के लिये) 
(स) ऐसे अभ्यार्थी जो कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं में नियुक्त एवं 06 माह तक लगातार सेवा देने वाले अस्थायी स्वास्थ्य कर्मियो को छत्तीसगढ़ शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर के आदेश पृ. क. एफ 1/67/ 2021 / सत्रह / एक दिनांक 07.12.2021 में दिये गये आदेशानुसार 10 बोनस अंको का लाभ दिया जावेगा। इस संबंध में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी 06 माह की निरन्तर सेवा प्रमाण पत्र आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। 

इस प्रकार 12 (अ) + (ब) + (स) को जोड़कर प्रावीण्य सूची बनायी जायेगी जिसके आधार पर चयन समिति भर्ती के लिये वरीयता सूची अनुशंसित करेगी। (द) समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में जन्मतिथि के आधार पर वरीयता तय की जाएगी अर्थात् जिस 

अभ्यार्थी की जन्मतिथि पहले होगी, उसके अनुसार वरीयता में उच्च क्रम पर रखा जावेगा। 

13. विज्ञापित रिक्त पदों पर चयन का आधार मेरिट होगा तथा मेरिट सूची संवर्गवार जारी की जावेगी।
14. प्रावीण्यता सूची के आधार पर प्रावीण्यता सूची से अभ्यार्थियों को 1:10 के अनुपात में दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित किया जावेगा। दस्तावेज सत्यापन के समय मूल दस्तावेज के निरीक्षण उपरांत पात्र-अपात्र सूची जारी की जावेगी एवं दावा आपत्ति के निराकरण उपरांत प्राविण्यता के आधार पर चयन सह प्रतिक्षा सूची जारी की जावेगी। अभ्यार्थी के दस्तावेज / प्रमाण-पत्र त्रुटिपूर्ण अथवा गलत पाए जाने पर उम्मीदवार / चयन स्वतः निरस्त माना जावेगा। 

15. यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी नियुक्ति होगी। चयनित उम्मीद्वारों की नियुक्ति छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ 1-1/2017/1-3 दिनांक 29.07.2020 के साथ संलग्न (असाधारण ) में प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक एफ 1-1 / 2017 / 1-3 दिनांक 28.07.2020 के तहत् किसी सेवा या पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किसी भी व्यक्ति को प्रथमतः 03 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जावेगा एवं वित विभाग द्वारा जारी आदेश इन नियुक्तियों पर पूर्णरूपेण लागू होगें। 

16. 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि के दौरान चयनित अभ्यार्थियों / शासकीय सेवक को वित्त निर्देश 21 / 2020 अनुसार स्टायपेण्ड देय होगा। संशोधित छ.ग. मूलभूत नियम-22 सी (1) अनुसार प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष कमशः उस पद के वेतनमान के न्यूनतम 70% 80% एवं 90% राशि स्टायपेण्ड के रूप में दिया जावेगा। 

17. अभ्यार्थी द्वारा दी गई जानकारी किसी भी स्तर पर असत्य / गलत पायी जाती है तो बिना किसी पूर्व सूचना के आवेदक की चयन हेतु दावेदारी अमान्य करते हुए संबंधित के विरूद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जावेगी। 

18. आवेदक का चयन होने पर पुलिस सत्यापन में किसी भी प्रकार की प्रतिकुल टिप्पणी पाये जाने की स्थिति 

में बिना कारण बताये चयन / नियुक्ति निरस्त कर दी जायेंगी। 

19. 19.1 भर्ती के संबंध में आगामी सूचना, निर्देश, आदेश, पात्र-अपात्र सूची, मेरिट सूची तथा भर्ती संबंधी अन्य समस्त जानकारियों संबंधित नियुक्तिकर्ता अधिकारी के द्वारा दी जावेगी। 19.2 प्राविण्य सूची जारी होने के उपरांत विभाग स्तरीय आगामी कार्यवाही की सूचना राज्य स्तरीय विभागीय वेबसाईट www.cghealth.nic.in के माध्यम से दी जावेगी। इस संबंध में पृथक से आवेदक से कोई पत्राचार नही किया जावेगा। 

20. उपरोक्त पदो पर केवल ऑनलाईन आवेदन मान्य / स्वीकार किये जायेंगे। (ऑफ लाईन आवेदन मान्य नहीं होगा ) 

21. भर्ती के संबंध में नियम, शर्ते अन्य आवश्यक निर्देश एवं ऑनलाईन आवेदन की तिथि / प्रक्रिया स्वास्थ्य विभाग की www.sehealth.nic.in पर देखा जा सकता है। 

22 आवेदन करने के पूर्व आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं करे तथा विज्ञापित पद के लिये निर्धारित अर्हता / शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन करें। आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन में चाही गई जानकारी सावधानीपूर्वक एवं ध्यानपूर्वक भरा जावे तथा चाहे गये दस्तावेजों को अनिवार्य रूप से संलग्न कर आवेदन करें आवेदन में गलत अथवा असत्य जानकारी भरे जाने की सम्पूर्ण जवाबदारी स्वयं अभ्यार्थी की होगी। 

23. अनर्हताएं :- छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 के नियम 8 के अनुसार निम्नलिखित अनर्हता होगी : 

23.1 कोई भी पुरुष अभ्यर्थी, जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हो और कोई भी महिला अभ्यर्थी जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी पहले ही एक पत्नि जीवित हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति का पात्रनही होगा / होगी। परंतु यदि शासन का इस बात से समाधान हो जाए कि ऐसा करने का विशेष कारण है.तो वह ऐसे अभ्यर्थी को इस नियम के प्रर्वतन से छूट होगी।

24.ऑनलाईन आवेदन करने के संबंध में दिशा निर्देश: 

1. ऑनलाईन आवेदन करने हेतु cehealth.nic.in में जाकर आवेदन करें। 

2. अभ्यर्थी अपने मोबाईल नंबर के द्वारा ऑनलाईन आवेदन हेतु अपना स्वयं का पंजीयन करें, तत्पश्चात् पंजीयन नंबर एवं पासवर्ड अभ्यर्थी के मोबाईल पर प्राप्त होगा पंजीयन नंबर एवं पासवर्ड का उपयोग करके लॉगइन करें। 

3. आवेदन करने के पूर्व विज्ञापन में दिए गए दिशा-निर्देशों को अच्छी तरह से अध्ययन कर लेवे। 

4. आवेदन भरने के पश्चात् Submit कर आवेदन का प्रिंट निकालकर उसमें आवेदक स्वयं हस्ताक्षर करके अनिवार्य रूप से Upload करें अन्यथा आवेदन पूर्ण नहीं माना जायेगा। 

5. हस्ताक्षर आवेदन अपलोड करने के पश्चात् पावती प्रिंट करके सुरक्षित रखे जो दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य है। 

25. निर्वचन इस विज्ञापन में उल्लेखित शर्ते महत्वपूर्ण निर्देश / जानकारी आदि के निर्वचन का अधिकार विभागीय चयन समिति के पास सुरक्षित रहेगा एवं इस संबंध में किसी भी अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन मान्य नहीं किया जाएगा एवं विभागीय चयन समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम तथा अभ्यर्थी पर बंधनकारी होगा। 

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बलौदाबाजार-भाटापारा (छ.ग.) 

आयु-सीमा - 
भर्ती के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम 35 वर्ष पद हेतु होगी। आयु की गणना दिनांक 01 जनवरी 2022 से की जावेगी।
इसके साथ ही अधिकतम आयु सीमा में छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर आयु सीमा में छूट संबंधी जारी आदेश/निर्देश नियम आदेशानुसार छूट मान्य होगी।


विभागीय पीडीएफ फाइल 

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