छत्तीसगढ शासन स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर का अर्द्धशासकीय पत्र क्रमांक / आर 627 / दिनांक- 13.06.2020 व संचालक एस.सी.ई.आर.टी छत्तीसगढ़ रायपुर के पत्र क्रमांक / अंग्रेजी माध्यम / 2019-20/741/ दिनांक 03.03.2020 एवं आदेश क्रमांक / एफ/23-08/2020/20-03 / 31/ दिनांक 03.07.2020 में दिये गये निर्देशानुसार तथा छ0ग0 शासन स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर, अटल नगर का आदेश पत्र क्रमांक एफ 23-08/2020/20-दो / 1644, 1646, 1648 नवा रायपुर दिनांक 02.05. 2023 के अनुसार जिले में नवीन स्वीकृत स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट (अंग्रेजी माध्यम) विद्यालय बसदेई, विकास खण्ड - सूरजपुर, चेन्द्रा, विकास खण्ड ओड़गी एवं रामानुजनगर विकास खण्ड रामानुजनगर खोलने की स्वीकृति उपरांत राज्य शासन द्वारा इन विद्यालयों हेतु सृजित पदों पर तथा आदेश क्रमांक एफ 23-8 / 2020/20-दो / 40,41,42 अटल नगर, नवा रायपुर दिनांक 24.06.2022 के अनुसार जिले में संचालित अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में प्रतिनियुक्ति / संविदा भर्ती हेतु विज्ञापन क्रमांक / 493 / SAGES / अंग्रेजी माध्यम / प्रतिनियुक्ति / संविदा / शि.भ./2022-23 सूरजपुर, दिनांक 23.01.2023 के तहत वॉक-इन-इन्टरव्यू आयोजित कर पात्र अभ्यर्थियों का चयन / पदस्थापना आदेश जारी किये जाने के उपरान्त शेष रिक्त पदों पर प्रतिनियुक्ति / संविदा भर्ती हेतु वांछित योग्यताधारी इच्छुक अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।
इच्छुक अभ्यर्थी दिनांक 24.05.2023 तक कार्यालयीन समय प्रातः 10.30 बजे से 5.30 बजे तक कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, संयुक्त जिला कार्यालय, जिला -सूरजपुर (छ0ग0) पिन कोड - 497229 के पते पर अपना आवेदन स्पीड पोस्ट / पंजीकृत डाक द्वारा जमा कर सकते हैं। निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे। पदों का विवरण निम्नानुसार है :-
विभाग का नाम - कार्यालय कलेक्टर एवं अध्यक्ष, स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट (अंग्रेजी माध्यम ) उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, जिला-सूरजपुर (छ.ग.)
रिक्त पदों की संख्या - कुल 74 पद
रिक्त पदों के नाम - व्याख्याता, सहायक शिक्षक, शिक्षक, व्यापम शिक्षक, कंप्यूटर सहायक, ग्रंथपाल,
विज्ञापन की तिथि - 08 मई 2023
आवेदन की शुरू तिथि - 08 मई 2023
आवेदन की अंतिम तिथि - 24 मई 2023
वेतनमान (सैलरी) - 25,000 से 38,000 रुपये तक
योग्यता / अनिवार्यता -
1. अभ्यर्थी कक्षा 10वीं के बाद सम्पूर्ण शिक्षा अंग्रेजी माध्यम से उत्तीर्ण किया हो। (केवल हिन्दी एवं संस्कृत विषय को छोड़कर शेष सभी विषयों में लागू होगा)
2. विज्ञापित शिक्षकीय पदों सहायक शिक्षक पद हेतु शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET / CTET) (प्राथमिक स्तर) एवं शिक्षक पद हेतु शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET / CTET) (उच्च प्राथमिक स्तर) उत्तीर्ण होना आवश्यक है।
किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य संकाय से स्नातकोत्तर की उपाधि अंग्रेजी माध्यम ( एकाउन्टेन्सी सहित वाणिज्य / कास्ट एकाउन्टिंग / फाइनेन्सियल एकाउन्टेसी मुख्य विषय के रूप में रहा हो।) में न्यूनतम द्वितीय श्रेणी से उत्तीर्ण एवं बी.एड. प्रशिक्षण अनिवार्य
आवश्यक डॉक्यूमेंट / दस्ताकवेज -
● 5 वीं
● 8 वी
● 10 वीं
● 12 वीं
● स्नातक,स्नातकोत्तर
● आधार कार्ड
● ड्राइविंग लाइसेंस
● परिचय पत्र
● पासपोर्ट साइज फोटो
● पेन कार्ड
● रोजगार पंजीयन
● मूल निवासी प्रमाण पत्र
● जाति प्रमाण पत्र
● अनुभव प्रमाण पत्र
● समस्त डिग्री / प्रमाण पत्र वेकेंसी के सम्बंधित पद के योग्यता अनुसार डिग्री
आवेदन की प्रक्रिया - इच्छुक अभ्यर्थी दिनांक 24.05.2023 तक कार्यालयीन समय प्रातः 10.30 बजे से 5.30 बजे तक कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, संयुक्त जिला कार्यालय, जिला -सूरजपुर (छ0ग0) पिन कोड - 497229 के पते पर अपना आवेदन स्पीड पोस्ट / पंजीकृत डाक द्वारा जमा कर सकते हैं। निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
चयन प्रक्रिया -
उक्त पद पर चयन मेरिट के आधार पर किया जावेगा।
आवेदन परीक्षा शुल्क -
ST/SC/PWD - 0 रुपये
Ge/OBC - 0 रुपये
नियम एवं शर्तों -
1. संविदा नियुक्ति पदों पर की गई नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है, एवं बिना कारण बताए कभी भी समाप्त की जा सकती है एवं यह नियुक्ति माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के SLP (C) क्रमांक 19668 / 2022 के अंतिम आदेश के अध्याधीन होगी।
2. भविष्य में शासन के द्वारा उक्त पदों पर प्रतिनियुक्ति अथवा सीधी भर्ती किए जाने पर यह नियुक्ति स्वमेव समाप्त मानी जावेगी।
3. अन्य शिक्षकों की भांति इन संविदा शिक्षकों को भी अन्य आबंटित शालेय कार्य यथा मूल्याकंन, शालेय गतिविधियां आदि में भागीदारी सुनिश्चित करना होगा। जिसके लिये अतिरिक्त मानदेय की पात्रता नही होगी।
4. सेवा समाप्ति के पश्चात कर्मचारी को किसी भी प्रकार की पेंशन भत्ता या अन्य राशि प्रदान नही की जावेगी।
5. छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी ही आवेदन के लिए पात्र होंगे, इसके लिए सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र मान्य होंगे। तृतीय श्रेणी (सहायक शिक्षक, प्रयोग शाला एवं ग्रंथपाल ) के पदों पर सूरजपुर जिले के स्थानीय निवासी अभ्यर्थी ही पात्र होंगे। पदों की प्रतिपूर्ति के लिए अर्हताधारी आवेदक न मिलने पर क्रमशः सम्भाग एवं राज्य स्तर से समिति के निर्णयानुसार चयन किया जावेगा।
6. छ.ग. सिविल सेवा (संविदा भर्ती नियम) 2012 के अनुसार दिनांक 01.01.2023 की स्थिति में अभ्यर्थी को न्यूनतम आयु 21 वर्ष एवं अधिकतम आयु 35 वर्ष होना चाहिए। महिला / अजा/अजजा / अपिव / निःशक्त आवेदकों को छ०ग० शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी समय-समय पर आयु सीमा में छूट संबंधी आदेश निर्देश लागू होगे। आरक्षित वर्ग के लिए सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
7. आयु संबंधी प्रमाण पत्र के लिए हाई स्कूल / हायर सेकेण्डरी अथवा मैट्रिकुलेशन की अंक सूची मान्य होगा ।
8. आवेदन के साथ संलग्न वांछित प्रमाण पत्र एवं अंक सूची स्व प्रमाणित होने चाहिए। वांछित प्रमाण पत्र स्वप्रमाणित नही होने पर आवेदन अमान्य किया जा सकेगा। इसके लिए आवेदक स्वयं जिम्मेदार होगा।
9. आवेदन पत्र प्रारूप के अनुसार ए-4 साईज आकार के कागज पर आवेदन करें। आवेदन पत्र पूर्ण रूप से साफ-साफ अक्षरों में भरा जाना चाहिए। आवेदन पत्र पर पासपोर्ट साईज का स्व-सत्यापित नवीनतम रंगीन
फोटो चिपकाना एवं स्वयं का पता लिखा दो लिफाफा (45 रू. डाक टिकट के साथ) संलग्न करना अनिवार्य है।
10. लिफाफे के उपर एवं आवेदन पत्र में पद का नाम, जिसके लिए आवेदन किया जा रहा है, स्पष्ट उल्लेख किया जावे। अपूर्ण / अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्रों पर कोई विचार नही किया जावेगा एवं आवेदन निरस्त कर दिया जावेगा। जिसके लिए आवेदक स्वयं जिम्मेदार होंगे।
11. शासकीय, अर्द्धशासकीय स्वशासी संस्थाओं में नियमित पदो पर कार्यरत कर्मचारियों को आवेदन पत्र के साथ अपने नियोक्ता द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
12. चयन समिति द्वारा नियम एवं शर्तों में परिवर्तन किया जा सकता है।
13. चयन प्रक्रिया के संबंध में कलेक्टर महोदया का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।
14. अभ्यर्थी को एक पद के लिए एक ही आवेदन करना होगा जो सभी विज्ञापित विद्यालयों हेतु मान्य होगा। संस्था का चयन हेतु प्राथमिकता क्रम में विद्यालय का नाम आवेदन पत्र में उल्लेख करें।
15. विशेष :- 1. निर्धारित समय-सीमा के पश्चात किसी भी आवेदन पत्र पर विचार नही किया जावेगा
2. प्राप्त आवेदन पत्रों की सूक्ष्मता से जांच की जाकर विज्ञापित पदो के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांको का 80 प्रतिशत अंक तथा साक्षात्कार के प्राप्तांको के 20 प्रतिशत अंको के योग के आधार पर अंतिम चयन सूची तैयार की जावेगी।
3. आवेदकों की शैक्षणिक योग्यता अर्थात 10 वी, 12वीं, स्नातक, स्नातकोत्तर में प्राप्त अंको के आधार पर निम्नानुसार वेटेज होगा। (शैक्षणिक पदों हेतु डी.एड / डी.एल.एड/बी.एड) की उपाधि अनिवार्य ।
(a) व्याख्याता के पद पर नियुक्ति के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता स्नातकोत्तर में प्राप्त अंको का 80 प्रतिशत (b) शिक्षक के पद पर नियुक्ति के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता स्नातक में अंको का 80 प्रतिशत (c) सहायक शिक्षक के पद पर नियुक्ति के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता हायर सेकेण्डरी (10+2) में प्राप्त अंको का 80 प्रतिशत।
(d) सहायक शिक्षक विज्ञान की नियुक्ति के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता हायर सेकेण्डरी (10+2) में प्राप्त अंको का 80 प्रतिशत। (e) चयनित अभ्यर्थियों के साथ अभ्यर्थियों की प्रतीक्षा सूची संविदा पदों पर कार्यभार ग्रहण करने वालों की संख्या
कम होने एवं कार्यभार ग्रहण करने पश्चात पद त्याग की स्थिति को ध्यान में रखते हुए रखा जावेगा।
4. जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा विज्ञापित पदों की संख्या घटाई बढ़ाई या विलोपित की जा सकती है।
5. प्राप्त आवेदनों के संबंध में चयन समिति का निर्णय अंतिम एवं सर्व मान्य होगा।
6. नियुक्ति के पश्चात जिला के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। स्वास्थ्य परीक्षण में अयोग्य पाये जाने की स्थिति में नियुक्ति स्वतः निरस्त मानी जावेगी।
7. पदों की संख्या एवं स्थान में परिवर्तन संभव है।
16. निरर्हताएँ:-
1. अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए किन्हीं भी साधनों से समर्थन अभिप्राप्त करने के किसी भी प्रयास को नियुक्तिकर्ता द्वारा चयन के लिए निरर्हित माना जा सकेगा।
2. कोई अभ्यर्थी किसी सेवा या पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा, जब तक कि उसे ऐसी स्वास्थ्य परीक्षण में, जो कि विहित की जाए मानसिक या शारीरिक रूप से स्वस्थ्य तथा किसी मानसिक या शारीरिक दोष जो कि सेवा या पद के कर्तव्य को पूरा करने में बाधा डाल सकता हो, से मुक्त घोषित न कर दिया जाये परन्तु आपवादिक मामलों में अभ्यर्थी को उसकी स्वास्थ्य परीक्षा से पूर्व किसी सेवा या पद पर इस शर्त के अधीन नियुक्ति दी जा सकेगी कि यदि वह चिकित्सीय रूप से अस्वस्थ्य पाया जाता है, तो उसकी सेवाएं तत्काल समाप्त की जा सकेगी।
3. कोई भी अभ्यर्थी, जिसे किसी अपराध का सिद्ध दोष ठहराया गया हो, वह किसी सेवा या पद के लिए पात्र नहीं होगा परन्तु यदि किसी अभ्यर्थी के विरूद्ध न्यायालय में ऐसे मामले लंबित हो तो उसकी नियुक्ति मामला के लंबन काल तक लंबित रखा जाएगा जब तक उस अपराधिक मामले का न्यायालय द्वारा अंतिम विनिश्चिय न कर दिया जाये।
17. अभ्यर्थी की पात्रता के बारे में नियुक्तिकर्ता का विनिश्चय अंतिम होगा:-
1. चयन के लिए अभ्यर्थी की पात्रता अथवा अपात्रता के संबंध में नियुक्तिकर्ता समिति का विनिश्चय अंतिम होगा।
2. चयन प्रक्रिया के किसी समय पर अथवा नियुक्तिकर्ता समिति को चयन सूची भेजने के बाद भी, यदि नियुक्तिकर्ता समिति के संज्ञान में यह तथ्य आता है कि अभ्यर्थी ने असत्य जानकारी दी है अथवा उसके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में कोई विसंगती पायी गई है तो वह निरर्हित हो जायेगा एवं उसका चयन / नियुक्ति, नियुक्तिकर्ता समिति द्वारा समाप्त कर दी जायेगी।
18. चयन सूची:- 1. प्रतीक्षा सूची की वैधता चयन सूची जारी होने के दिनांक से 09 (नौ) माह के लिए वैध होगी।
2 चयन के समय किसी पद पर समान अंक के अभ्यर्थी होने की स्थिति में जिस अभ्यर्थी की जन्मतिथि पहले होगी उसका चयन किया जाएगा।
3. चयन उपरांत एक से अधिक पदो पर काउंसलिंग के माध्यम से पदांकन किया जावेगा।
4. चयन के संबंध में नियोक्ता का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।
19. नियुक्ति अवधि :- (a) नियम 4 (2) एवं (3) उल्लेखित पदों पर संविदा नियुक्ति सामान्यतः एक वर्ष के लिए होगी तथापि विभाग आवश्यकता के आधार पर एवं संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की उपयुक्तता का आकलन कर संविदा के नवीनीकरण का निर्णय ले सकेगा।
(b) संविदा नियुक्ति की अवधि की समाप्ति पर संविदा नियुक्ति स्वमेव समाप्त मानी जायेगी तथा सेवा समाप्ति के लिए पृथक आदेश जारी करना आवश्यक नही होगा।
(c) संविदा आधार पर नियुक्ति प्रतिवेदन/ पी.ए.आर. (कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन) लेखबद्ध किया जाएगा एवं सविदा आधार आगे और नियुक्ति के लिए उसका / उसकी विचारण किए जाने की दशा में संविदात्मक सेवा की कलावधि के विस्तारण हेतु उसका / उसकी गोपनीय प्रतिवेदन / पी.ए.आर. (कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन) का निर्धारण उत्कृष्ट या बहुत अच्छा होना आवश्यक है।
(d) संविदा नियुक्ति की अवधि में संविदा के पद से त्याग 03 माह पूर्व की सूचना या 03 माह के वेतन जमा कर पद से त्याग पत्र दी जा सकेगी। 20. अन्य निर्देश:-
1. संविदा सेवा में नियुक्त उम्मीदवारों को सिर्फ मासिक एक मुश्त राशि वेतन के रूप में देय होगी।
2. संविदा नियम के उप-नियम (2) के अंतर्गत उल्लेखित मामलों को छोड़कर संविदा सेवा में सिर्फ मासिक एकमुश्त राशि वेतन के रूप में देय होगी, इसके अतिरिक्त कोई विशेष वेतन, महंगाई भत्ता, क्षतिपूर्ति भत्ता, गृह भाड़ा भत्ता इत्यादि नहीं दिया जायेगा तथा संविदा नियुक्ति के अधीन वार्षिक वेतनवृद्धि की पात्रता नहीं होगी।
3. संविदा पर नियुक्त कर्मचारी प्रत्येक केलेण्डर वर्ष में 18 दिनों के आकस्मिक अवकाश तथा 3 दिनों के ऐच्छिक अवकाश का हकदार होगा तथा वर्ष के मध्य में नियुक्त होने अथवा सेवोन्मुक्त होने पर आकस्मिक अवकाश की पात्रता की गणना महीनों के लिए अनुपातिक आधार पर की जायेगी एवं संविदा पर नियोजित महिला कर्मचारियों को 180 दिवस अथवा संविदा की कालावधि की समाप्ति, जो पहले हो तक के लिए प्रसूति अवकाश (सवैतनिक) अनुज्ञेय होगा। यह अवकाश दो जीवित संतान के उपरान्त हुये प्रसव पर अनुज्ञेय नही होगा।
4. संविदा नियुक्ति छ.ग. सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 के प्रावधानों के अनुसार की जायेगी।
5. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 से शासित होंगे एवं संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को संविदा सेवा की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की पेंशन, उपादान एवं मृत्यु लाभ आदि की पात्रता नही होगी।
6. विज्ञापन की विस्तृत जानकारी सूरजपुर जिले की वेबसाईट www.surajpur.nic.in पर अवलोकन किया जा सकता है।
आयु-सीमा - छ.ग. सिविल सेवा (संविदा भर्ती नियम) 2012 के अनुसार दिनांक 01.01.2023 की स्थिति में अभ्यर्थी को न्यूनतम आयु 21 वर्ष एवं अधिकतम आयु 35 वर्ष होना चाहिए। महिला / अजा/अजजा / अपिव / निःशक्त आवेदकों को छ०ग० शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी समय-समय पर आयु सीमा में छूट संबंधी आदेश निर्देश लागू होगे। आरक्षित वर्ग के लिए सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
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