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रायपुर जिले के तिल्दा विकासखंड क्षेत्र में WDC-PMKSY-20 अंतर्गत जलग्रहण परियोजना की नई भर्ती 2023 | कार्यालय कलेक्टर, रायपुर (छ.ग.)

रायपुर जिले के तिल्दा विकासखंड क्षेत्र में WDC-PMKSY-20 अंतर्गत जलग्रहण परियोजना संचालित है। छत्तीसगढ़ राज्य जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन एजेंसी (CGSWMA), रायपुर के पत्र क्र./ 668, 735, 989 रायपुर, दिनांक 29.09.2022, 18.10.2022, 27.12.2022 द्वारा जलग्रहण प्रकोष्ठ सह डाटा केन्द्र (WCDC) अंतर्गत तकनीकी विशेषज्ञ (अभियांत्रिकी), लेखापाल सह डाटा एंट्री ऑपरेटर एवं जलग्रहण विकास दल (WDT) के WDT सदस्य (यांत्रिकी), WDT सदस्य ( आजीविका) WDT सदस्य ( विकास समूह) व लेखापाल सह डाटा एंट्री ऑपरेटर पदों पर संविदा नियुक्ति के संबंध में दिशा निर्देश जारी किया गया हैं।


अतएव निम्नानुसार संविदा पद हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाता है- 1. WCDC के स्वीकृत संविदा पद हेतु न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता एवं चयन हेतु मेरिट अंक का निर्धारण - छ.ग. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के पत्र क्र. 1706 दिनांक 21.02.2012. एवं छ.ग. शासन, कृषि एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग के पत्र क्र. 1966, दिनांक 19.03.2020 के अनुरूप-


विभाग का नाम कार्यालय कलेक्टर, रायपुर (छ.ग.)


रिक्त पदों की संख्या  - कुल 06 पद 



रिक्त पदों के नाम  -  
● तकनीकी विशेषज्ञ (अभियांत्रिकी)
● लेखापाल सह डाटा एंट्री ऑपरेटर
● WDT सदस्य (यांत्रिकी)
● WDT सदस्य (आजीविका)
● WDT सदस्य (समूह विकास)
● लेखापाल सह डाटा एंट्री ऑपरेटर


विज्ञापन की तिथि  -  21फरवरी 2023


आवेदन की अंतिम तिथि   - 14 मार्च 2023


वेतनमान (सैलरी)   - 20,000 से 49,000 रुपये तक



योग्यता / अनिवार्यता  - 

तकनीकी विशेषज्ञ (अभियांत्रिकी) - कृषि अभियांत्रिकी में स्नातकोत्तर / सिविल अभियांत्रिकी में डिग्री के साथ-साथ मृदा एवं जल संरक्षण / वानिकी / शुष्कभूमि कृषि / उद्यानिकी / जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन में न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव

लेखापाल सह डाटा एंट्री ऑपरेटर -  1. मान्य संस्थाओं से कम्प्यूटर डिप्लोमा अथवा डिग्री सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ-9-4/2005/1/3, दिनांक 07 जून 2007 में उल्लेखित संस्थाओं द्वारा जारी प्रमाण को ही मान्य किया जावेगा।


2. किसी भी संस्था से टैली में न्यनतम 06 माह का डिप्लोमा।

3. किसी भी चार्टड एकाउंटेट (C.A.) से एक वर्ष का आर्टिकलसीप का अनुभव प्रमाण पत्र।

WDT सदस्य (यांत्रिकी) - न्यूनतम - बी.टेक. (कृषि अभियांत्रिकी) / बी.ई सिविल / दो वर्षीय स्नातकोत्तर डिग्री अथवा डिप्लोमा रूरल टेक्नालॉजी एण्ड मैनेजमेंट विषय में। वांछनीय मृदा एवं जल संरक्षण / वानिकी / शुष्कभूमि कृषि
/ उद्यानिकी / जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन में अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता

● WDT सदस्य (आजीविका ) -  न्यूनतम - बी.एस.सी. (कृषि / वानिकी / उद्यानिकी / मत्स्य) BV& AHSc वांछनीय मृदा एवं जल संरक्षण / वानिकी / शुष्कभूमि कृषि / उद्यानिकी / जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन में अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता


● WDT सदस्य (समूह विकास) -  न्यूनतम एम.बी.ए. अथवा प्रबंधन में समतुल्य स्नातकोत्तर डिप्लोमा / ग्रामीण प्रबंधन / विकास में स्नातकोत्तर अथवा समतुल्य स्नातकोत्तर डिप्लोमा / सामाजिक कार्य (MSW) / समाजशास्त्र में स्नातकोत्तर वांछनीय मृदा एवं जल संरक्षण / वानिकी / शुष्कभूमि कृषि / उद्यानिकी / जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन में अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता

● लेखापाल सह डाटा एंट्री ऑपरेटर - न्यूनतम - मान्य संस्थाओं से कम्प्यूटर में डिप्लोमा अथवा डिग्री। सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ-9-4/2005/1/3, दिनांक 07 जून 2007 में उल्लेखित संस्थाओं द्वारा जारी प्रमाण को ही मान्य किया जावेगा। वांछनीय किसी भी संस्था से टैली में न्यनतम 06 माह का डिप्लोमा। किसी भी चार्टड
एकाउंटेट (C.A.) से एक वर्ष का आर्टिकलसीप का अनुभव रखने वाले अभ्यार्थी को प्राथमिकता।



आवश्यक डॉक्यूमेंट / दस्ताकवेज   - 

 ● 5 वीं 

 ● 8 वी 

 ● 10 वीं 

 ● 12 वीं 

 ● स्नातक,स्नातकोत्तर 

 ● आधार कार्ड 

 ● ड्राइविंग लाइसेंस 

 ● परिचय पत्र 

 ● पासपोर्ट साइज फोटो 

 ● पेन कार्ड 

 ● रोजगार पंजीयन 

 ● मूल निवासी प्रमाण पत्र 

 ● जाति प्रमाण पत्र 

 ● अनुभव प्रमाण पत्र 

 ● समस्त डिग्री / प्रमाण पत्र वेकेंसी के सम्बंधित पद के योग्यता अनुसार डिग्री 



आवेदन की प्रक्रिया   -

संविदा नियुक्ति छ.ग. शासन संविदा नियम 2012 में निहित शर्तों के अनुसार की जावेगी। वांछित प्रमाण पत्र एवं अंक सूची स्व प्रमाणित छायाप्रति आवेदन दिनांक 14/03/2023 को सायं 05.00 बजे तक पंजीकृत डाक/ स्पीड पोस्ट के माध्यम से कार्यालय, उप संचालक कृषि, कृषि विभाग कलेक्टोरेट कैम्पस रायपुर (छ.ग.) पिन कोड - 492001 में अनिवार्य रूप से प्राप्त हो जाना चाहिए। निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदन पर स्वीकार नहीं किया जावेगा।


चयन प्रक्रिया -

उपरोक्त पदों में चयन हेतु निम्नानुसार चयन समिति का गठन किया जावेगा-

WCDC स्तर जलग्रहण प्रकोष्ठ सह डाटा केन्द्र के अंतर्गत WCDC के समस्त पद

अध्यक्ष कलेक्टर सह अध्यक्ष WCDC
मनोनीत सदस्य

अध्यक्ष द्वारा मनोनीत तीन सदस्य ( उप संचालक कृषि सहित )

WDT स्तर परियोजना क्रियान्वयन एजेंसी के अंतर्गत WDT के समस्त पद

अध्यक्ष कलेक्टर सह अध्यक्ष WCDC
मनोनीत सदस्य



अध्यक्ष, द्वारा मनोनीत तीन सदस्य ( उप संचालक कृषि सहित)

4. प्राप्त आवेदन पत्रों का चयन समिति द्वारा सूक्ष्म जांच कर नियमानुसार मेरिट सूची तैयार किया जावेगा।

5. तैयार मेरिट सूची से रिक्त पदों के विरूद्ध तीन गुना अभ्यर्थियों को मूल प्रमाण पत्रों की जांच एवं कम्प्यूटर प्रायोगिक परीक्षा हेतु बुलाया जायेगा।

6. मूल प्रमाण पत्रों की जांच एवं कम्प्यूटर प्रायोगिक परीक्षा के उपरांत योग्य अभ्यर्थी का नियुक्ति आदेश संबंधित अधिकारी द्वारा जारी किया जावेगा।

7. वेतन :- 7.1 उपरोक्त संविदा सेवा में सिर्फ मासिक एकमुश्त राशि देय होगा। इसके अतिरिक्त कोई विशेष वेतन, मंहगाई भत्ता, क्षतिपूर्ति भत्ता, गृह भाड़ा भत्ता इत्यादि नहीं दिया जायेगा तथा संविदा नियुक्ति के अधीन वार्षिक वेतनवृद्धि की पात्रता नहीं होगी।

7.2 मासिक एकमुश्त राशि का निर्धारण वह होगा जो CGSWMA द्वारा समय-समय पर सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निर्धारित किया जायेगा।


8. आरक्षण - 8.1 WDC-PMKSY2.0 अंतर्गत संविदा नियुक्ति हेतु शासन द्वारा यथा निर्धारित राज्य / संभाग / जिला / जनपद / ग्राम पंचायत स्तर पर आरक्षण रोस्टर लागू होगा।
8.2 आरक्षण रोस्टर अनुसार महिला / भूतपूर्व सैनिक / विकलांग अभ्यर्थी प्राप्त नहीं होने पर उसी प्रवर्ग के अभ्यर्थी से पद भरे जा सकेंगे।

9. आयु सीमा- शासन द्वारा संविदा नियुक्ति हेतु निर्धारित आयु-सीमा एवं छूट लागू होगी।


नियम एवं शर्ते   -

CGSWMA के द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशानुसार शर्तें मान्य होंगे। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 से शासित होंगे।

● संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को अपने परिवार की सामाजिक सुरक्षा के लिए संविदा वेतन की कम से कम 10 प्रतिशत राशि जीवन बीमा पेंशन योजना अथवा पी.पी.एफ. में जमा करनी होगी तथा इस बात की सूचना नियुक्ति अधिकारी को देनी होगी कि कर्मचारी द्वारा किस योजना का वरण किया गया है परंतु यह प्रावधान सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों पर लागू नहीं होगा।

● नियुक्ति के दौरान दोनो पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना व इसके एवज में एक माह के वेतन देकर नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।

● संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को सेवा समाप्ति पश्चात संविदा नियुक्ति की हैसियत से जितनी अवधि तक सेवा दी गई है उस अवधि के लिये किसी भी प्रकार का पेंशन, उपादान, मृत्यु लाभ एवं वित्तीय सहायता की पात्रता नहीं होगी।

● किसी भी तरह की विवाद की स्थिति में मुख्य कार्यपालन अधिकारी छ.ग. राज्य जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन एजेंसी रायपुर का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।.

आवेदन पत्र के साथ प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किये गये छ.ग. मूल निवासी प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करना आवश्यक है।

● संविदा नियुक्ति छ.ग. शासन संविदा नियम 2012 में निहित शर्तों के अनुसार की जावेगी। वांछित प्रमाण पत्र एवं अंक सूची स्व प्रमाणित छायाप्रति आवेदन दिनांक 14/03/2023 को सायं 05.00 बजे तक पंजीकृत डाक/ स्पीड पोस्ट के माध्यम से कार्यालय, उप संचालक कृषि, कृषि विभाग कलेक्टोरेट कैम्पस रायपुर (छ.ग.) पिन कोड - 492001 में अनिवार्य रूप से प्राप्त हो जाना चाहिए। निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदन पर स्वीकार नहीं किया जावेगा।

● व्यक्तिगत रूप से सीधे आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

● शासकीय / अर्धशासकीय संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारी को आवेदन माध्यम से अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित प्रस्तुत करना अनिवार्य है।


● अनुभव प्रमाण पत्र के साथ नियोक्ता का नियुक्ति आदेश पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रा प्रस्तुत करना अनिवार्य है अन्यथा अनुभव हेतु निर्धारित अंक प्रदाय किया जाना संभव नहीं होगा।

● रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक उल्लेख करना तथा स्वप्रमाणित छायाप्रति आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।

● अपूर्ण, अस्पष्ट एवं त्रुटि पूर्ण आवेदन पत्रों के संबंध में कोई सूचना नहीं दी जावेगी। ऐसे आवेदन पत्र अमान्य कर दिये जायेंगे ।

● नियुक्ति हेतु सिफारिश कराने वाले किसी भी प्रकार का दबाव डलवाने वाले आवेदक का आवेदन निरस्त कर दिया जावेगा।

● उपरोक्त वांछित योग्यता न रखने वाले उम्मीदवार आवेदन न करें ऐसे आवेदन पर विचार नहीं किया जावेगा।

● लिफाफे के उपर आवेदित पद एवं परियोजना / विकासखंड का नाम अवश्य लिखें। आवेदन पत्र के साथ स्वयं का पता लिखा दो लिफाफा 25-25 रूपये के डाक टिकट सहित पत्र व्यवहार के लिए संलग्न किया जाना आवश्यक है।

15. जलग्रहण प्रकोष्ठ सह डाटा केन्द्र (डब्ल्यू. सी. डी.सी.) की भूमिका और उत्तरदायित्व - भारत सरकार, भूमि संसाधन विभाग द्वारा जारी WDC-PMKSY 2.0 के गाइडलाईन के बिंदु क्रमांक 10. 1.5 के अनुरूप होगी।

16. जलग्रहण विकास दल (डब्ल्यू. डी. टी.) की भूमिका और उत्तरदायित्व भारत सरकार, भूमि संसाधन विभाग द्वारा जारी WDC-PMKSY 2.0 के गाइडलाईन के बिंदु क्रमांक 12.2 के अनुरूप होगी।

17. जलग्रहण क्षेत्र विकास दल के सदस्य हेतु नियमावली-

1. जलग्रहण क्षेत्र विकास दल के सदस्य के रूप में कार्य करने हेतु जिले स्तर पर गठित

WCDC एवं राज्य स्तर पर गठित CGSWMMA के द्वारा जारी नियमों का पालन किया जावेगा।

2. WDT को PIA/WCDC / CGSWMA के द्वारा जारी निर्देशों का पालन करना होगा। 3. WDT की नियुक्ति पूर्णतः संविदा के रूप में अस्थायी मानी जायेगी एवं WDT सदस्य द्वारा किसी भी स्थिति में नियमित सेवा के लिए नियोक्ता को बाध्य नहीं किया जा सकेगा।

4. WDT की नियुक्ति के दौरान WDT सदस्य को 18 दिन की आकस्मिक अवकाश एवं 03 दिन ऐच्छिक अवकाश की पात्रता होगी। इसके अतिरिक्त अवकाश की स्थिति में मासिक वेतन से अनुपात अनुसार वेतन कटौती की जावेगी।

5. WDT की नियुक्ति के दौरान कुल एक मुश्त मासिक संविदा वेतन आदेश अनुसार देय होगा।

6. WDT सदस्य माह में अधिकतम 20 दिवस तक PIA के द्वारा निर्देशित परियोजना क्षेत्रों के दौरे में रहेंगे WDT द्वारा उनके सप्ताह के भ्रमण के दौरान की गई कार्यों का विवरण (Tour Dairy) PIA को सौपेंगे तदनुसार PIA द्वारा नियमानुसार ( छ.ग. शासन के यात्रा भत्ता के समकक्ष) उनके यात्रा देयक पर भुगतान परियोजना के प्रशासनिक मद से किया जावेगा।

7. WDT के परियोजना क्षेत्रों में दौरे के दौरान बीमार अथवा घायल होने की स्थिति में PIA द्वारा किसी भी तरह के मुआवजा भत्ता (Compensation) WDT को देने के लिए बाध्य नहीं होगा

8. WDT की नियुक्ति PIA एवं WDT के मध्य समझौता ज्ञापन के आधार पर होगा। जिसमें इस बात का उल्लेख होगा कि किसी भी स्थिति में WDT द्वारा WDT का पद छोड़ने के पूर्व समस्त लेखा संधारण / रिकार्ड / दस्तावेज संबंधित PIA को सौंपा जावेगा।

9. WDT पद छोड़ने के एक माह पूर्व तत्संबंधी सूचना PIA को देगा, अन्यथा एक माह का वेतन PIA के प्रशासनिक खाते में जमा कर कार्य मुक्त हो सकता है।

10. WDT द्वारा संबंधित PIA को माह के प्रथम सप्ताह तक अनिवार्य रूप से मासिक प्रगति प्रतिवेदन एवं तीन माह में एक बार त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन जमा किया जावेगा।

11. किसी भी तरह की विवाद की स्थिति में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छ.ग. राज्य जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन एजेंसी का निर्णय मान्य होगा।

18. लेखापाल सह डाटा एंट्री ऑपरेटर हेतु नियमावली-

1. लेखापाल सह डाटा एंट्री ऑपरेटर को PIA/WCDC/CGSWMA के द्वारा जारी निर्देशों का पालन किया जावेगा।

2. लेखापाल सह डाटा एंट्री ऑपरेटर की नियुक्ति पूर्णतः संविदा के रूप में अस्थायी मानी जायेगी एवं लेखापाल सह डाटा एंट्री ऑपरेटर द्वारा किसी भी स्थिति में नियमित सेवा के. लिए नियोक्ता को बाध्य नहीं किया जा सकेगा।

3. लेखापाल सह डाटा एंट्री ऑपरेटर को 18 दिन की आकस्मिक अवकाश एवं 03 दिन की ऐच्छिक अवकाश की पात्रता होगी। इसके अतिरिक्त अवकाश की स्थिति में मासिक वेतन से अनुपत अनुसार वेतन कटौती की जावेगी।

4. लेखापाल सह डाटा एंट्री ऑपरेटर की नियुक्ति के दौरान कुल एक मुश्त मासिक संविदा वेतन आदेश अनुसार देय होगा।

5. लेखापाल सह डाटा एंट्री ऑपरेटर के परियोजना क्षेत्रों में दौरे के दौरान बीमार अथवा घायल होने की स्थिति में PIA किसी भी तरह के मुआवजा भत्ता (Compensation) लेखापाल सह डाटा एंट्री ऑपरेटर को देने के लिए बाध्य नहीं होगा।।

6. लेखापाल सह डाटा एंट्री ऑपरेटर की नियुक्ति PIA एवं लेखापाल सह डाटा एंट्री ऑपरेटर के मध्य समझौता ज्ञापन के आधार पर होगा। जिसमें इस बात का उल्लेख होगा कि किसी भी स्थिति में लेखापाल सह डाटा एंट्री ऑपरेटर द्वारा पद छोड़ने के पूर्व समस्त लेखा संधारण / रिकार्ड / दस्तावेज संबंधित PIA को सौंप कर जावेगा।

7. लेखापाल सह डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद छोड़ने के पूर्व एक माह पूर्व सूचना PIA को देगा अन्यथा एक माह का वेतन PIA के प्रशासनिक खातें में जमा कर कार्य मुक्त हो सकता है।

8. लेखापाल सह डाटा एंट्री ऑपरेटर द्वारा संबंधित PIA को माह के प्रथम सप्ताह तक अनिवार्य रूप से मासिक प्रगति प्रतिवेदन एवं तीन माह में एक बार त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन जमा किया जावेगा।

9. किसी भी तरह की विवाद की स्थिति में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छ.ग. राज्य जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन एजेंसी का निर्णय मान्य होगा।


आयु-सीमा - आयु 21वर्ष होनी चाहिए


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