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CG Raipur District 2023 | कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला - रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला - रायपुर (छ.ग.)


मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय के राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम जिला रायपुर अंतर्गत गैर सरकारी संगठनो से दिनांकर5.03.23 से दिनांक 14.04.23 तक बंद लिफाफे में निविदा आमंत्रित किये जाते है।



05 लैब टेक्नीशियन (मानव संसाधन) की भर्ती गैर सरकारी संगठन के माध्यम से किया जाना है। उक्त संबंध में

(अ) गैर सरकारी संगठन के चयन हेतु निविदा संबंधी दिशा-निर्देश :- गैर सरकारी संगठन का चयन तकनीकी योग्यता एवं गुणवत्ता आधारित प्रणाली के माध्यम से किया अधिनियम अंतर्गत होना अनिवार्य है।


चयन हेतु न्यूनतम योग्यता :-



जावेगा :- 01. गैर सरकारी संगठन का जीवित पंजीयन, भारत सरकार या छ.ग. राज्य शासन के फत एवं सोसायटी

02. गैर सरकारी संगठन का नवीनतम दो वर्ष का ऑडिट रिपोर्ट होना अनिवार्य है।

03. गैर सरकारी संगठन का अनुभव न्यूनतम दो वर्ष का होना अनिवार्य है। - अभिप्रमाणित शपथ पत्र 04. Non Black Listed होने संबंधी स्टाम्प पेपर पर स्व- 3

चयन हेतु अन्य दिशा-निर्देश :-

05. भारत सरकार के एनजीओ दर्पण पोर्टल में पंजीकृत गैर सरकारी संगठन को प्राथमिकता दी जावेगी।

06. स्वास्थ्य के क्षेत्र में (मुख्यतः टीवी कार्यक्रम) में कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठन को अनुभव के आधार पर प्राथमिकता दी जावेगी।

07. आवेदन प्रपत्र के साथ निम्न जानकारियाँ संलग्न कर बन्द लिफाफा में आवेदन करना होगा :-

अ. एनजीओ का स्व-अभिप्रमाणित पंजीयन दस्तावेज

ब. दो वर्ष पूर्ण ऑडिट रिपोर्ट

स. अनुभव प्रमाण पत्र

द. कार्य गतिविधि की फोटोग्राफ।

08. गैर सरकारी संगठन को प्रतिमाह प्रति लैब टेक्नीशियन 14000.00 /- रूपये, मानदेय राशि प्रदाय किया जाना अनिवार्य होगा। जिला द्वारा प्रति लैब टेक्नीशियन के मानदेय का, 15 प्रतिशत ओवरहेड कास्ट की राशि प्रतिमाह गैर सरकारी संगठन को प्रदान की जावेगी। जिला द्वारा लैब टेक्नीशियन की भर्ती प्रक्रिया हेतु गैर सरकारी संगठन को केवल एक बार एक लैब टेक्नीशियन के मानदेय के समकक्ष (14000/- रूपये) राशि प्रदाय की जावेगी। इसके अतिरिक्त गैर सरकारी संगठन एवं लैब टेक्नीशियन को किसी भी प्रकार का वित्तीय लाभ प्रदाय नही किया जावेगा।


09. गैर सरकारी संगठन से अनुबंध, अनुबंध की अवधि तक ही मान्य होगा तथा अनुबंध अवधि समाप्त होने पर अनुबंध स्वतः समाप्त माना जायेगा। अनुबंध अवधि वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिये होगी

10. गैर सरकारी संगठन से केवल मानव संसाधन लैब टेक्नीशियन की नियुक्ति संबंधी ही कार्य कराया जावेगा एवं गैर सरकारी संगठन को अन्य किसी भी स्वास्थ्य योजना से संबंधित कार्य नहीं दिया जावेगा।

11. गैर सरकारी संगठन को चयन उपरांत 10000 /- रूपये की अमानत राशि डिमांड ड्राफ्ट जिला स्वास्थ्य समिति के नाम से जमा करना होगा जो कि अनुबंध समाप्त होने के बाद बिना ब्याज के देय होगा

12. निविदा प्रक्रिया में किसी भी विवाद की स्थिति होने पर अंतिम निर्णय का पूर्ण अधिकार निविदा समिति का होगा।

13. किसी भी विवाद की स्थिति होने पर अंतिम निर्णय का पूर्ण अधिकार जिला स्वास्थ्य समिति, रायपुर (छ.ग ) का होगा।

14. गैर सरकारी संगठन का चुनाव जिला निविदा समिति एवं संस्थाओं के प्रतिनिधियों के सम्मुख तकनीकी योग्यता एवं गुणवत्ता आधारित प्रणाली अनुसार दस्तावेजों का परीक्षण कर किया जावेगा। गैर सरकारी संगठनों के न्यूनतम पात्रता एवं अन्य मापदंडों के आधार पर प्रपत्र निम्नानुसार तैयार किये जावेगें


(ब) गैर सरकारी संगठन द्वारा लैब टेक्नीशियन की भर्ती संबंधी दिशा-निर्देश :-



न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता :-

• लैब टेक्नीशियन के पद हेतु अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता DMLT/BMLT एवं पैरामेडिकल कौंसिल में पंजीयन होना अनिवार्य है।



• लैब टेक्नीशियन संबंधी अन्य दिशा-निर्देश :-

01. लैब टेक्नीशियन की नियुक्ति हेतु छ.ग. के मूल निवासियों को प्राथमिकता दी जावेगी

02. गैर सरकारी संगठन को 05 लैब टेक्नीशियन प्रदान करना अनिवार्य होगा

03. गैर सरकारी संगठन द्वारा लैब टेक्नीशियन नियुक्ति उपरांत 03 लैब टेक्नीशियन अनिवार्यतः प्रतीक्षा सूची में रखना अनिवार्य है।

04. लैब टेक्नीशियन की भर्ती हेतु जिला स्वास्थ्य समिति से मनोनित 02 सदस्य भर्ती समिति में होना अनिवार्य है।

05. लैब टेक्नीशियन, पूर्णतः गैर सरकारी संगठन के मानव संसाधन नियमों के अधीन रहेगा एवं एनएचएम मानव संसाधन नियम इन पर लागू नहीं होगा।

06. लैब टेक्नीशियन को राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के अतिरिक्त अन्य राष्ट्रीय कार्यक्रमों में उपयोगी लैब जांच भी किया जाना अनिवार्य होगा।

07. लैब टेक्नीशियन का पे-डाटा प्रतिमाह 01 तारीख तक जिला क्षय उन्मूलन केन्द्र कार्यालय भेजना अनिवार्य होगा। पे- डाटा का सत्यापन विभागीय कार्यप्रणाली के माध्यम से किया जावेगा तदउपरांत ही भुगतान किया जावेगा।

08. लैब टेक्नीशियन के कार्यों की मानिटरिंग जिले के उच्चाधिकारियों द्वारा प्रतिमाह किया जावेगा एवं अनुबंध अवधि में लैब टेक्नीशियन कार्यस्थल पर उपस्थित रहेगें ।

09. जिला क्षय उन्मूलन कार्यालय द्वारा लैब टेक्नीशियन को एनटीईपी कार्यक्रम संबंधी तीन दिवसीय प्रशिक्षण दिया जावेगा।

10. प्रत्येक माह जिला स्तरीय समीक्षा बैठक में गैर सरकारी संगठन के प्रतिनिधियों को समस्त प्रगति रिपोर्ट के साथ बैठक में उपस्थित होना अनिवार्य होगा एवं गैर सरकारी संगठन के प्रतिनिधियों को टीए डीए की पात्रता नहीं होगी।

11. समय-समय पर जिला क्षय उन्मूलन कार्यालय द्वारा दिये गये आदेशों / निर्देशों का पालन करना होगा

12. लैब टेक्नीशियन द्वारा अवकाश लेने की स्थिति में कार्यालय जिला क्षय उन्मूलन अधिकारी, रायपुर को सूचना देना अनिवार्य होगा।

13. गैर सरकारी संगठन का कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने की स्थिति में एक नोटिस के आधार पर अनुबंध निरस्त किया जा सकेगा एवं प्रतिक्षा सूची वाले गैर सरकारी संगठन से अनुबंध कराकर कार्य किया जावेगा।

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