अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियमों के प्रभावी एवं सूचारू क्रियान्वयन हेतु जिला स्तर पर तथा चिहिन्त अनुभाग स्तर पर वन अधिकार प्रकोष्ठ में क्रमशः क्षेत्रीय कार्यकर्ता की नियुक्ति किया जाना है। यह पद अशासकीय एवं पूर्णतः अस्थायी होगा एवं निर्धारित एवं नियत की गई अवधि के अंतर्गत सीमित होगा। विवरण निम्नानुसार है :-
विभाग का नाम - कार्यालय कलेक्टर (आदिवासी विकास) जिला गौरेला - पेण्ड्रा - मरवाही (छ.ग.)
रिक्त पदों की संख्या - 01पद
रिक्त पदों के नाम - ● क्षेत्रीय कार्यकर्ता (फील्ड वर्कर )
आवेदन की शुरुआत तिथि - 26 दिसम्बर 2022
आवेदन की अंतिम तिथि - 05 जनवरी 2023
वेतनमान (सैलरी) - 15,000 हजार तक
योग्यता / अनिवार्यता -
किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से द्वितीय श्रेणी में स्नातक उपाधि धारक हो। कम्प्यूटर का सामान्य ज्ञान होना चाहिए।
आवश्यक डॉक्यूमेंट / दस्ताकवेज -
● 5 वीं
● 8 वी
● 10 वीं
● 12 वीं
● स्नातक,स्नातकोत्तर
● आधार कार्ड
● ड्राइविंग लाइसेंस
● परिचय पत्र
● पासपोर्ट साइज फोटो
● पेन कार्ड
● रोजगार पंजीयन
● मूल निवासी प्रमाण पत्र
● जाति प्रमाण पत्र
● अनुभव प्रमाण पत्र
● समस्त डिग्री / प्रमाण पत्र वेकेंसी के सम्बंधित पद के योग्यता अनुसार डिग्री
आवेदन की प्रक्रिया -
स्वयं उपस्थित होकर आवेदन कर सकते हैं
महत्वपूर्ण निर्देश
01. वन अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन से संबंधित सौपे गये कार्य यथा एफआरए एमपीआर क्यूपीआर सभी ब्लाक स्तर से एफआरए डाटा संग्रहण कर प्रस्तुत कर अनुभाग राजस्व / मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत को उपलब्ध कराने में सहयोग करना।
02. वन अधिकार समितियों के सदस्य / मैदानी कर्मचारियों का एफआरए के क्रियान्वयन से संबंधित व्यवहारिक प्रशिक्षण प्रदान करना एवं समस्याओं का निराकरण में सहयोग करना।
03. डीएलसी स्तर पर वन अधिकारों की मान्यता का दस्तावेजीकरण एवं डाटा का प्रस्तुतिकरण करने में सहयोग करना ।
04 फील्ड विजिट करना तथा समस्याओं के संबंध में संबंधित व्यक्तियों / जनप्रतिनिधियों तथा शासकीय कर्मचारियों / अधिकारियों से चर्चा का समाधान निकालना ।
05. व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र धारकों को पोस्ट क्लेम में सपोर्ट करना। इस हेतु संबंधित विभागों के अधिकारी / कर्मचारियों से समन्वय स्थापित करना ।
06. अनुभाग स्तर पद एफआरए सेल के बीच समन्वय स्थापित करने में सहयोग करना ।
07. वन अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन से संबंधित विभागों के बीच जिला स्तर / अनुभाग स्तर पर समन्वय स्थापित करना।
08 अनुभाग अधिकारी राजस्व / मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत नोडल अधिकारी को रिपोर्टिंग करेंगे।
09. वन अधिकार जैसे व्यक्तिगत, सामुदायिक एवं सामुदायिक वन संसाधन के दावे तथा साक्ष्य प्रस्तुत करने में कठिनाईयों का निराकरण इत्यादि में सहयोग प्रदान करना।
10. अनुभाग अधिकारी राजस्व / मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत द्वारा सौंपे गये अन्य कार्य ।
नियम एवं शर्ते -
01. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से द्वितीय श्रेणी में स्नातक उपाधि धारक हो। कम्प्यूटर का सामान्य ज्ञान होना चाहिए।
02. वन अधिकार अधिनियम 2006 के क्रियान्वयन का न्यूनतम तीन वर्षों का मैदानी क्षेत्रों में कार्य करने का अनुभव हो, इस हेतु छत्तीसगढ़ राज्य में कार्यरत किसी शासकीय अथवा पंजीकृत अशासकीय संस्था का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना होगा।
03. अधिकतम आयु 01 जनवरी 2022 की स्थिति में 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये।
04. आवेदक छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना चाहिए. इस हेतु प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। जनजातीय परंपराओं, रीतिरिवाजों, संस्कृति की सामान्य जानकारी होनी चाहिए।
05. आवेदन की प्रक्रिया तथा निर्धारित तिथि -
(i) आवेदन निर्धारित प्रपत्र में पूर्ण कर तथा आवश्यक दस्तावेज स्वयं सत्यापित कर दिनांक 05.01.2023 तक संबंधित जिला मुख्यालय के सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास कार्यालय में जमा करेंगें।
(ii) आवेदन पत्र के परीक्षण उपरांत सही पाये गये आवेदन पत्र के आधार पर पात्रता रखने वाले आवेदकों को संबंधित जिला मुख्यालय में निर्धारित तिथि अनुसार साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जायेगा। आवेदक को साक्षात्कार हेतु आने-जाने का व्यय स्वयं वहन करना होगा।
(iii) साक्षात्कार के समय शैक्षणिक तथा अनुभव संबंधी मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। परीक्षण के उपरांत पात्र पाये गये आवेदको को साक्षात्कार के लिये आमंत्रित किया जायेगा तथा साक्षात्कार की निर्धारित तिथि से दूरभाष / ईमेल पर अवगत कराया जायेगा।
(iv) साक्षात्कार हेतु जिला कलेक्टर / अध्यक्ष डीएलसी द्वारा जिला स्तर पर समिति का गठन किया जायेगा। निर्धारित तिथि पर साक्षात्कार समिति द्वारा प्रत्येक पात्र आवेदक का साक्षात्कार लिया जायेगा। साक्षात्कार समिति में मुख्यालय स्तर से विशेषज्ञों को भी आमंत्रित किया जा सकेगा।
(v) साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के मेरिट के आधार सफल अभ्यार्थियों की पदस्थापना की जायेगी। सफल प्रशिक्षार्थियों द्वारा 01 सप्ताह में ज्वाइनिंग देनी होगी अन्यथा ज्वाईन न करने की दशा में प्रतीक्षा सूची से अभ्यर्थी को अवसर दिया जायेगा। इस संबंध में सक्षम प्राधिकारी (जिला कलेक्टर) का निर्णय अंतिम होगा।
(vi) पदस्थापना जिला स्तर पर सक्षम प्राधिकारी (जिला कलेक्टर) द्वारा की जायेगी। इस संबंध में सक्षम प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।
आयु-सीमा - अधिकतम आयु 01 जनवरी 2022 की स्थिति में 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये।
महत्वपूर्ण लिंक -
