छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, रायपुर द्वारा प्रकाशित राज्य सेवा परीक्षा नियम-2008 (यथा संशोधित) एवं शासन द्वारा समय-समय पर जारी की गई अधिसूचनाओं / परिपत्र के अधीन राज्य सेवा परीक्षा नियम-2008 (जिसे एतद् पश्चात् परीक्षा नियम-2008 कहा जायेगा) के नियम-1 में उल्लेखित सेवाओं / पदों में से निम्नलिखित सेवाओं / पदों पर भर्ती के लिये छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा दिनांक 12 फरवरी 2023 को आयोजित की जाने वाली "प्रारंभिक परीक्षा" के लिये ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं।
विभाग का नाम - छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग राज्य सेवा परीक्षा 2022
रिक्त पदों की संख्या - कुल 189+21 = 210 पद
रिक्त पदों के नाम - ● विभिन्न अलग-अलग पदों
आवेदन की शुरुआत तिथि - 01 दिसम्बर 2022
आवेदन की अंतिम तिथि - 20 दिसम्बर 2022
प्रारंभिक परीक्षा तिथि - 12 फरवरी 2022 (संभावित तिथि)
मुख्य परीक्षा तिथि - 11,12,13,14 मई 2022 (संभावित तिथ
वेतनमान (सैलरी) - 25,000 से 56,000 हजार तक
योग्यता / अनिवार्यता -
अभ्यर्थी के पास भारत में केन्द्रीय या राज्य विधान मंडलों के अधिनियम द्वारा निगमित / समाविष्ट विश्वविद्यालयों में से किसी विश्वविद्यालय की या संसद के किसी अधिनियम द्वारा स्थापित या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अधीन विश्वविद्यालय मानी गई किसी शैक्षणिक संस्था की उपाधि (डिग्री) होनी चाहिये अथवा उसके समकक्ष अर्हता होनी चाहिये।
टीप:- (i) ऐसे अभ्यर्थी जो ऐसी किसी परीक्षा में बैठे हों या बैठेंगे जिसमें उत्तीर्ण होने से वे आयोग की इस परीक्षा के लिए शैक्षणिक रूप से अर्ह हो जायेंगे। किन्तु जिन्हें परिणाम की जानकारी नहीं हुई है तथा ऐसे अभ्यर्थी जो ऐसी अर्हकारी परीक्षा में बैठना चाहते हों वे भी प्रारंभिक परीक्षा में प्रवेश के पात्र होंगे ऐसे समस्त अभ्यर्थियों से जो आयोग द्वारा राज्य सेवा मुख्य परीक्षा के लिए अर्ह घोषित किए गए हो मुख्य परीक्षा के लिए अपने आवेदन पत्र के साथ वांछित परीक्षा उत्तीर्ण करने के प्रमाण प्रस्तुत करने की अनिवार्यता होगी।
(ii) ऐसे अभ्यर्थी भी जिनके पास ऐसी व्यवसायिक तथा तकनीकी अर्हताएं हो जो राज्य शासन द्वारा व्यवसायिक तथा तकनीकी उपाधि के समकक्ष के रूप में मान्यता प्राप्त हो, परीक्षा में प्रवेश के पात्र होंगे।
आवश्यक डॉक्यूमेंट / दस्ताकवेज -
● 5 वीं
● 8 वी
● 10 वीं
● 12 वीं
● स्नातक,स्नातकोत्तर
● आधार कार्ड
● ड्राइविंग लाइसेंस
● परिचय पत्र
● पासपोर्ट साइज फोटो
● पेन कार्ड
● रोजगार पंजीयन
● मूल निवासी प्रमाण पत्र
● जाति प्रमाण पत्र
● अनुभव प्रमाण पत्र
● समस्त डिग्री / प्रमाण पत्र वेकेंसी के सम्बंधित पद के योग्यता अनुसार डिग्री
आवेदन की प्रक्रिया -
महत्वपूर्ण निर्देश
1. राज्य सेवा परीक्षा 2022 हेतु आवेदन केवल ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे किसी भी प्रकार के मैनुअल अथवा डाक द्वारा भेजे गए आवेदन पत्र आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
2. परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को आवेदन करने के पूर्व स्वयं सुनिश्चित करना चाहिए कि ये परीक्षा में प्रवेश हेतु सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं। सभी पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले अभ्यर्थियों को ही आवेदन करना चाहिए। परीक्षा के सभी स्तरों पर उनका प्रवेश पूर्णतः अनंतिम होगा चाहे ये निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करते हो अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र जारी किए जाने का अर्थ यह नहीं होगा कि उसकी अभ्यर्थिता आयोग द्वारा अंतिम रूप से स्वीकार कर ली गई है। लिखित परीक्षा / साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थी के चिन्हांकन के बाद ही आयोग पात्रता शर्तों की जाँच करता है।
3. उपरोक्त परीक्षा के लिए अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा शुल्क व पोर्टल शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से किया जा सकता है। परीक्षा शुल्क के भुगतान के लिए किसी बैंक के ड्राफ्ट अथवा चेक स्वीकार नहीं किये जाएंगे।
4. राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2022 के लिए ऑनलाइन आवेदन दिनांक 01/12/2022 को मध्यान्ह 12:00 बजे से दिनांक 20/12/2022] रात्रि 1159 बजे तक www.psc.cg.gov.in पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से किए जा सकेंगे।
5. ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि सुधार का कार्य आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद दिनांक 21/12/2022 मध्यान्ह 12:00 बजे से दिनांक 22/12/2022] रात्रि 11:59 बजे तक किया जा सकेगा। उक्त त्रुटि सुधार का कार्य केवल एक बार ऑनलाइन ही किया जा सकेगा। उक्त त्रुटि सुधार निःशुल्क होगा।
6. ऑनलाईन आवेदन में सशुल्क त्रुटि सुधार का कार्य निःशुल्क त्रुटि सुधार करने की अंतिम तिथि के बाद दिनांक 23/12/2022 को मध्यान्ह 12:00 बजे से
24/12/2022] रात्रि 11:59 बजे तक किया जा सकेगा। उक्त सशुल्क त्रुटि सुधार हेतु 500/- (रूपये पांच सौ) शुल्क लिया जाएगा। उक्त सशुल्क त्रुटि सुधार का कार्य केवल एक बार ऑनलाइन ही किया जा सकेगा। (देखे विज्ञापन कंडिका 19)
7. वर्ग (कॅटेगरी) सुधार के मामलों में यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा आरक्षित वर्ग के रूप में भरे गये अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में सुधार कर उसे अनारक्षित वर्ग किया जाता है तथा मूल निवास में नहीं का विकल्प दिया जाता है तो उसे शुल्क के अंतर की राशि का भुगतान करना होगा, किन्तु पूर्व में छत्तीसगढ़ का मूल निवास विकल्प में नहीं दर्शित करने वाले अभ्यर्थियों के मामले में अनारक्षित वर्ग के रूप में भरे गये ऑनलाइन आवेदन पत्र को आरक्षित वर्ग में परिवर्तन की स्थिति में शुल्क अंतर की राशि वापस नहीं की जाएगी।
8. सशुल्क त्रुटि सुधार के पश्चात प्राप्त अभ्यावेदन को स्वमेव निरस्त माना जायेगा।
9. राज्य सेवा परीक्षा नियम में जिन प्रक्रियाओं / विषयों का उल्लेख नहीं है उन प्रक्रियाओं या विषयों पर छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग प्रक्रिया नियम 2014 (यथा संशोधित) के प्रावधान लागू होंगे।
चयन प्रक्रिया -
● प्रारंभिक परीक्षा
● मुख्य परीक्षा
● फिजिकल टेस्ट
● इंटरव्यू
नियम एवं शर्ते -
(1) छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, रायपुर द्वारा प्रकाशित राज्य सेवा परीक्षा नियम-2008 (यथा संशोधित) एवं शासन द्वारा समय-समय पर जारी की गई अधिसूचनाओं / परिपत्र के अधीन राज्य सेवा परीक्षा नियम-2008 (जिसे एतद् पश्चात् परीक्षा नियम-2008 कहा जायेगा) के नियम-1 में उल्लेखित सेवाओं / पदों में से निम्नलिखित सेवाओं / पदों पर भर्ती के लिये छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा दिनांक 12 फरवरी 2023 को आयोजित की जाने वाली "प्रारंभिक परीक्षा" के लिये ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं।
(2) राज्यसेवा परीक्षा नियम-2008 के परिशिष्ट एक में परीक्षा योजना, परिशिष्ट-दो में प्रारंभिक परीक्षा के पाठ्यक्रम, परिशिष्ट-तीन में मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम एवं परिशिष्ट-चार में ऑनलाइन आवेदन करने के संबंध में निर्देश एवं अन्य जानकारी उल्लेखित है। ऑनलाइन आवेदन भरने के पूर्व अभ्यर्थी स्वयं परीक्षा नियम-2008 एवं अन्य निर्देशों एवं विज्ञापन की शर्तों को पढ़ कर सुनिश्चित कर लें कि उन्हें परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता है अथवा नहीं। यदि कोई अभ्यर्थी प्रारंभिक / मुख्य परीक्षा के किसी भी चरण (Stage) में अथवा प्रारंभिक / मुख्य परीक्षा के परीक्षाफल घोषित होने के बाद भी अनर्ह पाया जाता है अथवा उनके द्वारा दी गई कोई भी जानकारी अपूर्ण / त्रुटिपूर्ण / गलत पायी जाती है तो उसकी अभ्यर्थिता / चयन आयोग द्वारा निरस्त किया जा सकेगा एवं आयोग द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम तथा बंधनकारी होगा।
परीक्षा के माध्यम से भरी जाने वाली रिक्तयों की संख्या 189 है। जिसमें 11 (OA-One Arm, OL-One Leg BL-Both Leg, IIII-Hearing Handi- capped, B-Blind, OAL-One Arm and One Leg, LV-Low Vision, DH-Deaf and Hard of Hearing) रिक्तियां बैंचमार्क 40 प्रतिशत या अधिक दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित हैं। दिव्यांगजन हेतु आरक्षित भिन्न-भिन्न पद, भिन्न भिन्न प्रकार के दिव्यांगता से प्रभावित अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित हो सकते है।
संबंधित विभाग से संशोधित रिक्तियां प्राप्त होने पर, रिक्तियों की अंतिम संख्या में परिवर्तन आ सकता है।
राज्य शासन द्वारा निर्धारित रीति से, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ी श्रेणियों तथा बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्तियों, महिला तथा भूतपूर्व सैनिकों के लिए रिक्तियों के आरक्षण के अनुसार चिन्हांकन / चयन की कार्यवाही की जाएगी। महत्वपूर्ण टीप:-
(i) प्रारंभिक परीक्षा परिणाम जारी होने के पूर्व सेवा संवर्ग एवं पदों की संख्या में परिवर्तन हो सकता है।
(ii) यह विज्ञापन संबंधित विभागों के मांग-पत्र के अनुरुप प्रकाशित किया जा रहा है।
(iii) छत्तीसगढ़ के स्थानीय / मूल निवासी निःशक्तजन ही मान्य होंगे। प्रारंभिक परीक्षा परिणाम जारी करने के तिथि को लागू आरक्षण का लाभ छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों को प्राप्त होगी तथा सभी प्रकार की आयु में छूट (विधवा,महिला, अनु.जाति, अनु.जन. जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, निःशक्तजन, भूतपूर्व सैनिक) स्थानीय निवासियों को प्राप्त होगी। किन्तु अन्य राज्य के निवासी जो छत्तीसगढ़ राज्य में संविदा में कार्यरत है, उन्हें भी आयु सीमा में नियमानुसार छूट प्राप्त होगी। देखे विज्ञापन की कंडिका 8.2 (A)
(iv) विज्ञापन की पैरा -3 में उल्लेखित पदों की संख्या एतद् पश्चात् समय-समय पर शासन से प्राप्त सूचना / जानकारी के आधार पर परिवर्तनीय होगी एवं उक्त स्थिति में विज्ञापित पदों के अलावा परीक्षा नियम-2008 के नियम-1 में उल्लेखित सेवाओं / पदों की रिक्तियों की सूचना प्रारंभिक परीक्षा के पूर्व आयोग द्वारा इस विज्ञापन के अन्तर्गत शुद्धिपत्र द्वारा प्रकाशित की जायेगी।
(v) प्रारंभिक परीक्षा के आवेदन एवं बाद में प्रस्तुत होने वाले मुख्य परीक्षा के आवेदन में दी गई जानकारियों में भिन्नता पाए जाने पर आवेदन स्वमेव निरस्त माना जावेगा।
(vi) अत्यंत महत्वपूर्ण :-
अभ्यर्थी अपना ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के पहले विज्ञापन में दिए गए निर्देशों को सावधानीपूर्वक पढ़ने के बाद ही आवेदन पत्र भरें। ऑनलाइन आवेदन में भरी गई जानकारी यथा जन्मतिथि, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, निःशक्तजन, भूतपूर्व सैनिक तथा परीक्षा केन्द्र आदि को एक बार त्रुटि सुधार के बाद किसी भी स्थिति में बदला नहीं जाएगा। इस संबंध में अभ्यर्थी आयोग से कोई भी पत्र व्यवहार न करें। यदि जानकारी परिवर्तन के संबंध में अभ्यर्थी से कोई आवेदन प्राप्त होता है तो आयोग उस पर कोई विचार नहीं करेगा और न ही इस विषय में अभ्यर्थी से कोई पत्र व्यवहार करेगा। ऐसे आवेदन स्वयं निरस्त माने जाएंगे। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन में दी गई जानकारी के आधार पर ही उसका परिणाम घोषित किया जाएगा।
(4) (i) छत्तीसगढ राज्य के बाहर (अन्य प्रदेश) के निवासी ऐसे अभ्यर्थी जो अपने राज्य में अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप मे मान्य हो, अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिये विज्ञापित पदों के विरुद्ध ही अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के समान विचारित किये जायेंगे, आरक्षित पदों के विरूद्ध नहीं।
(ii) राज्य सेवा परीक्षा 2022 के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को अनिवार्य रूप से वित्त वर्ष 2021-2022 2020-2021 तथा 2019-2020 के दौरान की आय के आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन क्रीमी लेयर) प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
(5) (A) प्रारंभिक परीक्षा के केन्द्र :-
परीक्षा केन्द्र का स्थान (परीक्षा शहर)
अंबिकापुर
बैकुण्ठपुर
बलौदाबाजार
बिलासपुर
दंतेवाड़ा
धमतरी
दुर्ग-भिलाई
जगदलपुर
जांजगीर-चांपा
जशपुर
कांकेर
कवर्धा
कोरबा
महासमुन्द
नारायणपुर
रायगढ़
रायपुर
राजनांदगांव
बलरामपुर
सूरजपुर
मुंगेली
गरियाबंद
कोण्डागांव
बीजापुर
सुकमा
बेमेतरा
बालोद
गौरेला पेण्ड्रा मरवाही
(B) मुख्य परीक्षा के केन्द्र :-
परीक्षा केन्द्र का स्थान ( परीक्षा शहर)
अम्बिकापुर
बिलासपुर
दुर्ग-भिलाई
जगदलपुर
रायपुर
टीप:- (i) आयोग द्वारा प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से अभ्यर्थी को परीक्षा केन्द्र आवंटित किया जाएगा एवं परीक्षा केन्द्र परिवर्तन हेतु अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा। प्रत्येक परीक्षा शहर हेतु बैठक क्षमता पूर्व निर्धारित है। परीक्षा शहर की बैठक क्षमता के बराबर संख्या में अभ्यर्थियों द्वारा उक्त परीक्षा शहर का चयन कर लिए जाने पर वह परीक्षा शहर चयन हेतु उपलब्ध नहीं रहेगा। इस संबंध में आयोग द्वारा किसी भी प्रकार का अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।
(ii) आयोग निर्धारित परीक्षा केन्द्रों / शहर में कमी या वृद्धि भी कर सकता है।
( 6 ) मुख्य परीक्षा हेतु आवेदन :- प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम के आधार पर जो अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिये पात्र होंगे, उन्हें मुख्य परीक्षा हेतु पुनः निर्धारित तिथि तक ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
(7) न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता :- अभ्यर्थी के पास भारत में केन्द्रीय या राज्य विधान मंडलों के अधिनियम द्वारा निगमित / समाविष्ट विश्वविद्यालयों में से किसी विश्वविद्यालय की या संसद के किसी अधिनियम द्वारा स्थापित या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अधीन विश्वविद्यालय मानी गई किसी शैक्षणिक संस्था की उपाधि (डिग्री) होनी चाहिये अथवा उसके समकक्ष अर्हता होनी चाहिये।
टीप:- (i) ऐसे अभ्यर्थी जो ऐसी किसी परीक्षा में बैठे हों या बैठेंगे जिसमें उत्तीर्ण होने से वे आयोग की इस परीक्षा के लिए शैक्षणिक रूप से अर्ह हो जायेंगे। किन्तु जिन्हें परिणाम की जानकारी नहीं हुई है तथा ऐसे अभ्यर्थी जो ऐसी अर्हकारी परीक्षा में बैठना चाहते हों वे भी प्रारंभिक परीक्षा में प्रवेश के पात्र होंगे ऐसे समस्त अभ्यर्थियों से जो आयोग द्वारा राज्य सेवा मुख्य परीक्षा के लिए अर्ह घोषित किए गए हो मुख्य परीक्षा के लिए अपने आवेदन पत्र के साथ वांछित परीक्षा उत्तीर्ण करने के प्रमाण प्रस्तुत करने की अनिवार्यता होगी।
(ii) ऐसे अभ्यर्थी भी जिनके पास ऐसी व्यवसायिक तथा तकनीकी अर्हताएं हो जो राज्य शासन द्वारा व्यवसायिक तथा तकनीकी उपाधि के समकक्ष के रूप में मान्यता प्राप्त हो, परीक्षा में प्रवेश के पात्र होंगे।
(8) आयु की गणना हेतु निर्धारित तिथि :- अभ्यर्थियों के राज्य सेवा परीक्षा 2022 के लिये न्यूनतम एवं अधिकतम आयु ( जिसमें इसके आगे किये गये उल्लेख अनुसार आयु सीमा में छूट भी शामिल है) की गणना दिनांक 01.01.2022 के संदर्भ (Refer- ence) में की जायेगी, अतएव अभ्यर्थी आवेदन करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि वह उक्त तिथि के संदर्भ में परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु निर्धारित न्यूनतम एवं अधिकतम आयु सीमा के अंतर्गत है।
आयु सीमा एवं आयु सीमा में छूटे
आयु सीमा एवं आयु सीमा में छूटे
(8.1) राज्य आरक्षी सेवा के उप पुलिस अधीक्षक के पदों के अभ्यर्थियों के लिये आयु सीमा, आयु सीमा में छूटे और शारीरिक मानक निम्नानुसार होगा:-
(A) आयु सीमा - छ.ग. शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-3-2/2002/1/3 दिनांक 15.06.2010 के कंडिका-4 एवं छत्तीसगढ़ पुलिस कार्यपालिक (राजपत्रित) सेवा भर्ती तथा पदोन्नति नियम 2005 के अनुसार उप पुलिस अधीक्षक हेतु आयु सीमा 21 से 28 वर्ष निर्धारित की गई है।
(B) आयु सीमा में छूटें :- (i) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) के अभ्यर्थी के संबंध में उच्चतर आयु सीमा अधिकतम पांच वर्ष तक शिथिलनीय होगी।
(ii) कोई अभ्यर्थी जो छत्तीसगढ़ के भूतपूर्व सैनिक हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि कम करने की अनुज्ञा दी जाएगी बशर्ते इसके परिणामस्वरूप जो आयु हो, वह उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।
(iii) छत्तीसगढ़ शासन के स्थायी / अस्थायी शासकीय सेवकों तथा छत्तीसगढ़ राज्य के निगम / मंडल के कर्मचारियों की अधिकतम आयु 33 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। यह रियायत आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी, कार्यभारित कर्मचारी परियोजना कार्यान्वयन समिति के अन्तर्गत कार्यरत कर्मचारी को भी अनुज्ञेय होगी।
(iv) कोई अभ्यर्थी जो छटनी किया हुआ सरकारी सेवक हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई संपूर्ण अस्थाई सेवा की अधिक से अधिक 7 वर्ष तक की कालावधि, भले ही वह एक से अधिक बार की गई सेवा हो कम करने की अनुज्ञा दी जायेगी, बशर्ते कि इसके परिणामस्वरूप जो आयु हो वह उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।
स्पष्टीकरण:- शब्द "छटनी किया गया शासकीय सेवक" से द्योतकहै ऐसा व्यक्ति जो इस राज्य की अथवा किन्हीं भी संघटक इकाईयों की शासकीय सेवा में निरंतर कम से कम छह मास की कालावधि तक रहा हो तथा जो रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने अथवा शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन देने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व कर्मचारियों की संख्या में कमी किये जाने के कारण सेवा मुक्त किया गया हो
(v) स्वयंसेवी होमगार्ड के मामले में उच्चतर आयु सीमा उनके द्वारा की गई सेवा की कालावधि के लिये 8 वर्ष की सीमा के अध्याधीन रहते हुए शिथिल की जाएगी किन्तु किसी भी मामले में उनकी आयु 33 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये।
(vi) सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 3-1 / 2016 / 1-3 नया रायपुर, दिनांक 11.01.2017 के अनुसार केवल छत्तीसगढ़ राज्य की स्थानीय निवासी महिलाओं के लिए उच्चतर आयु में 10 वर्ष की छूट होगी।
(vii) छत्तीसगढ़ के विधवा परित्यक्ता महिला अभ्यर्थियों को 05 वर्ष की छूट प्राप्त होगी।
(viii) छत्तीसगढ़ के मूल निवासी आदिम जाति, अनुसूचित जाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन कार्यक्रम के अधीन पुरस्कृत दम्पत्ति के सवर्ण पार्टनर के संबंध में सामान्य उच्चतर आयु सीमा 05 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।
(ix) राज्य में प्रचलित शहीद राजीव पाण्डे पुरस्कार, गुण्डाधूर सम्मान, महाराजा प्रवीरचन्द्र भजदेव सम्मान प्राप्त खिलाडियों तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त युवाओं को सामान्य अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट दी जायेगी।
(C) उप पुलिस अधीक्षक के लिये शारीरिक मापदंड :- (i) ऊँचाई 168 सेंटीमीटर या उससे अधिक (पुरुष अभ्यर्थियों के लिए) 155 - सेंटीमीटर या उससे अधिक (महिला अभ्यर्थियों के लिये) (ii) सीना बिना फुलाए 84 सेंटीमीटर फुलाने पर 89 सेंटीमीटर, अभ्यर्थी के बगैर - फुलाए हुए और फुलाए हुए सीने के बीच कम से कम 5 सेंटीमीटर का अन्तर होना चाहिए. इस मामले में किसी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी। महिला अभ्यर्थियों के मामले में सीने का माप अपेक्षित नहीं है।
(iii) अभ्यर्थी को शारीरिक रूप से निःशक्त नहीं होना चाहिए।
(iv) अभ्यर्थी चिकित्सीय दृष्टि से योग्य (Medically Fit) होना चाहिये और दृष्टि जाँच (Vision Test) में अल्पदृष्टि नहीं होनी चाहिए। उसकी समस्त रंगों के प्रति स्पष्ट दृष्टि होनी चाहिए। उसे शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षम नहीं होना चाहिए।
(v) यदि अभ्यर्थी उप पुलिस अधीक्षक के पद के लिये उपरोक्तानुसार निर्धारित शारीरिक मापदंड पूर्ण नहीं करते तो वे उक्त पद पर नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे, अतएव अभ्यर्थी उक्त पद के लिये अपना विकल्प देते समय स्वयं यह सुनिश्चित कर लें कि वे निर्धारित शारीरिक मापदंड पूर्ण करते हैं। इस हेतु जो अभ्यर्थी उक्त पद के लिये अपना विकल्प देते हैं, उनसे मुख्य परीक्षा के परीक्षा परिणाम के आधार पर साक्षात्कार के पूर्व शपथ पत्र लिया जायेगा एवं तत्पश्चात् उनके द्वारा दिया गया कोई भी अभ्यावेदन विचारणीय नहीं होगा।
(B) आयु सीमा में छूटें :- (i) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) के अभ्यर्थी के संबंध में उच्चतर आयु सीमा अधिकतम पांच वर्ष तक शिथिलनीय होगी।
(ii) कोई अभ्यर्थी जो छत्तीसगढ़ के भूतपूर्व सैनिक हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि कम करने की अनुज्ञा दी जाएगी बशर्ते इसके परिणामस्वरूप जो आयु हो, वह उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।
(iii) छत्तीसगढ़ शासन के स्थायी / अस्थायी शासकीय सेवकों तथा छत्तीसगढ़ राज्य के निगम / मंडल के कर्मचारियों की अधिकतम आयु 33 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। यह रियायत आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी, कार्यभारित कर्मचारी परियोजना कार्यान्वयन समिति के अन्तर्गत कार्यरत कर्मचारी को भी अनुज्ञेय होगी।
(iv) कोई अभ्यर्थी जो छटनी किया हुआ सरकारी सेवक हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई संपूर्ण अस्थाई सेवा की अधिक से अधिक 7 वर्ष तक की कालावधि, भले ही वह एक से अधिक बार की गई सेवा हो कम करने की अनुज्ञा दी जायेगी, बशर्ते कि इसके परिणामस्वरूप जो आयु हो वह उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।
स्पष्टीकरण:- शब्द "छटनी किया गया शासकीय सेवक" से द्योतकहै ऐसा व्यक्ति जो इस राज्य की अथवा किन्हीं भी संघटक इकाईयों की शासकीय सेवा में निरंतर कम से कम छह मास की कालावधि तक रहा हो तथा जो रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने अथवा शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन देने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व कर्मचारियों की संख्या में कमी किये जाने के कारण सेवा मुक्त किया गया हो
(v) स्वयंसेवी होमगार्ड के मामले में उच्चतर आयु सीमा उनके द्वारा की गई सेवा की कालावधि के लिये 8 वर्ष की सीमा के अध्याधीन रहते हुए शिथिल की जाएगी किन्तु किसी भी मामले में उनकी आयु 33 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये।
(vi) सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 3-1 / 2016 / 1-3 नया रायपुर, दिनांक 11.01.2017 के अनुसार केवल छत्तीसगढ़ राज्य की स्थानीय निवासी महिलाओं के लिए उच्चतर आयु में 10 वर्ष की छूट होगी।
(vii) छत्तीसगढ़ के विधवा परित्यक्ता महिला अभ्यर्थियों को 05 वर्ष की छूट प्राप्त होगी।
(viii) छत्तीसगढ़ के मूल निवासी आदिम जाति, अनुसूचित जाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन कार्यक्रम के अधीन पुरस्कृत दम्पत्ति के सवर्ण पार्टनर के संबंध में सामान्य उच्चतर आयु सीमा 05 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।
(ix) राज्य में प्रचलित शहीद राजीव पाण्डे पुरस्कार, गुण्डाधूर सम्मान, महाराजा प्रवीरचन्द्र भजदेव सम्मान प्राप्त खिलाडियों तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त युवाओं को सामान्य अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट दी जायेगी।
(C) उप पुलिस अधीक्षक के लिये शारीरिक मापदंड :- (i) ऊँचाई 168 सेंटीमीटर या उससे अधिक (पुरुष अभ्यर्थियों के लिए) 155 - सेंटीमीटर या उससे अधिक (महिला अभ्यर्थियों के लिये) (ii) सीना बिना फुलाए 84 सेंटीमीटर फुलाने पर 89 सेंटीमीटर, अभ्यर्थी के बगैर - फुलाए हुए और फुलाए हुए सीने के बीच कम से कम 5 सेंटीमीटर का अन्तर होना चाहिए. इस मामले में किसी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी। महिला अभ्यर्थियों के मामले में सीने का माप अपेक्षित नहीं है।
(iii) अभ्यर्थी को शारीरिक रूप से निःशक्त नहीं होना चाहिए।
(iv) अभ्यर्थी चिकित्सीय दृष्टि से योग्य (Medically Fit) होना चाहिये और दृष्टि जाँच (Vision Test) में अल्पदृष्टि नहीं होनी चाहिए। उसकी समस्त रंगों के प्रति स्पष्ट दृष्टि होनी चाहिए। उसे शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षम नहीं होना चाहिए।
(v) यदि अभ्यर्थी उप पुलिस अधीक्षक के पद के लिये उपरोक्तानुसार निर्धारित शारीरिक मापदंड पूर्ण नहीं करते तो वे उक्त पद पर नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे, अतएव अभ्यर्थी उक्त पद के लिये अपना विकल्प देते समय स्वयं यह सुनिश्चित कर लें कि वे निर्धारित शारीरिक मापदंड पूर्ण करते हैं। इस हेतु जो अभ्यर्थी उक्त पद के लिये अपना विकल्प देते हैं, उनसे मुख्य परीक्षा के परीक्षा परिणाम के आधार पर साक्षात्कार के पूर्व शपथ पत्र लिया जायेगा एवं तत्पश्चात् उनके द्वारा दिया गया कोई भी अभ्यावेदन विचारणीय नहीं होगा।
(8.2) उप पुलिस अधीक्षक के अतिरिक्त अन्य पदों के लिये निर्धारित आयु सीमा निम्नानुसार है :- (A) आयु सीमा- छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 3-2/2002 / 1-3 रायपुर दिनांक 15.06.2010 एवं परिपत्र क्रमांक एफ 3-2/2015/1-3 नया रायपुर, दिनांक 30.01.2019 के अनुसार निम्नानुसार आयु सीमा होगी:-
(i) अभ्यर्थी की आयु 21 वर्ष पूर्ण कर ली हो किन्तु 30 वर्ष से अधिक न हो,परन्तु छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ3-2/2002 / 1-3 रायपुर दिनांक 15.06.2010 में दिए गए निर्देश के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय / मूल निवासी अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु 35 वर्ष निर्धारित है, किन्तु परिपत्र क्रमांक एफ 3-2 /2015/1-3
नया रायपुर, दिनांक 30.01.2019 में दिए गए निर्देश के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के शिक्षित बेरोजगारों के हित को दृष्टिगत रखते हुए राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों को अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष में 05 वर्ष की छूट होगी।
(ii) उपरोक्त आयु सीमा का प्रावधान गृह (पुलिस) विभाग के ( अधिकारी / कर्मचारियों) के लिये लागू नहीं रहेंगे। गृह (पुलिस) विभाग में सीधी भर्ती के पदों हेतु गृह (पुलिस) विभाग के भर्ती नियमों में जो आयु सीमा संबंधित व्यवस्था निर्धारित /प्रावधानित है उसी अनुरूप आयु सीमा सीधी भर्ती के लिये लागू रहेगी।
(iii) छत्तीसगढ़ के अन्य विशेष वर्ग जैसे- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला, निःशक्तजन आदि के लिये अधिकतम आयु सीमा में जो छूट है, वे छूट लागू रहेगी किन्तु सभी छूटों को मिलाकर उनके लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
(iv) छत्तीसगढ़ शासन के स्थायी / अस्थायी शासकीय सेवकों तथा छत्तीसगढ़ राज्य के निगम / मंडल के कर्मचारियों की अधिकतम आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। यह रियायत आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी, कार्यभारित कर्मचारी परियोजना कार्यान्वयन समिति के अन्तर्गत कार्यरत कर्मचारी को भी अनुज्ञेय होगी। परन्तु यह कि छत्तीसगढ़ के आरक्षित वर्ग अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग, निःशक्तजन एवं महिला / विधवा / परित्यक्ता वर्ग, आदि के आवेदकों को उनके वर्ग की मिलने वाली आयु में छूट यथावत मिलती रहेगी। परन्तु यह और भी कि इस छूट के बाद अधिकतम आयु किसी भी परिस्थितियों में 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 3-2 /2002/1-3रायपुर दिनांक 30.01.2012 के अनुसार संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों को शासकीय सेवा में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में उतने वर्ष की छूट दी जाएगी, जितने वर्ष उसने संविदा के रूप में सेवा की है। यह छूट अधिकतम 38 वर्ष की आयु सीमा तक रहेगी।
(B) आयु सीमा में छूटें :-
(i) राज्य सेवा परीक्षा नियम-2008 ( यथा संशोधित) के नियम-5 (ग) (आ) में उल्लेखित क्रमांक (एक) से (सत्रह) तक की छूटें अभ्यर्थी को दी जायेगी। अन्य विशेष वर्गों के लिए अधिकतम आयु सीमा में देय सभी छूट यथावत् रहेंगी, किन्तु सभी छूटों को मिलाकर उनके लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
(ii) छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ20-4/2014/आ.प्र. / 1-3 नया रायपुर दिनांक 27.09.2014 एवं 17.11.2014 के अनुसार निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों को निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट दी जाएगी।
(iii) अन्य पदों के लिए शारीरिक मापदंड राज्य सेवा परीक्षा नियम के नियम 9 एवं संबंधित विभाग के भर्ती नियमों में उल्लेखित है।
(9) (i) नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण-पत्र :- यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन के अधीन शासकीय विभाग / निगम / मंडल / उपक्रम में कार्यरत हों अथवा भारत सरकार अथवा उनके किसी उपक्रम की सेवा में कार्यरत हों या राष्ट्रीयकृत / अराष्ट्रीयकृत बैंक, निजी संस्थाओं एवं किसी भी विश्वविद्यालय में कार्यरत हो तो वे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, परन्तु ऑनलाइन आवेदन करने के पूर्व अथवा इसके तुरंत पश्चात् उन्हें अपने नियुक्ति प्राधिकारी / कार्यालय प्रमुख को "अनापत्ति प्रमाण-पत्र" सीधे आयोग को भेजने के लिए निवेदन करते हुए आवेदन कर पावती प्राप्त करते हुए इसे सुरक्षित रखना चाहिए।
(ii) यदि ऐसे अभ्यर्थी को आयोग द्वारा साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जाता है, तो उन्हें साक्षात्कार के पूर्व नियुक्ति प्राधिकारी / कार्यालय प्रमुख को अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु प्रस्तुत आवेदन की प्रति एवं उक्त आवेदन की नियुक्ति प्राधिकारी / कार्यालय प्रमुख द्वारा दी गई अभिस्वीकृति (जिसमें आवेदन प्राप्ति की तिथि भी अंकित हो) प्रस्तुत करना होगा।
(iii) यदि अभ्यर्थी उपरोक्तानुसार "अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में असफल रहते हों, तो ऐसी स्थिति में उनका साक्षात्कार तो लिया जाएगा, परन्तु साक्षात्कार पश्चात् चयन की स्थिति में उन्हें संबंधित संस्था द्वारा भारमुक्त न किये जाने आदि के फलस्वरूप उनकी नियुक्ति निरस्त किये जाने की स्थिति बनती है तो इसके लिए आयोग / शासन के संबंधित विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी तथा इस संबंध में ऐसे अभ्यर्थी का कोई अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
(10) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) के अभ्यर्थियों के लिये विज्ञापन में दी गई विभिन्न छूट केवल छत्तीसगढ़ के मूल / स्थानीय निवासी तथा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा घोषित अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति तथा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा मान्य अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) के लिये ही लागू होगी। अन्य प्रदेश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को अनारक्षित श्रेणी का माना जावेगा। टीप:- समस्त आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को स्पष्ट रूप से सूचित किया जाता है किवे सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण-पत्र बनाकर तैयार रखें मुख्य परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन में यथास्थान सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र का स्पष्ट उल्लेख कर प्रमाण पत्र का क्रमांक, दिनांक, जारीकर्ता का पदनाम एवं अन्य जानकारी का स्पष्ट उल्लेख करें। निर्धारित स्थान पर संबंधित प्रमाण पत्र का स्पष्ट उल्लेख नहीं किए जाने की अवस्था में अभ्यर्थी को आयोग द्वारा छूट देना संभव नहीं होगा तथा ऐसे अभ्यर्थी को अनर्ह घोषित किया जा सकेगा।
(9) (i) नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण-पत्र :- यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन के अधीन शासकीय विभाग / निगम / मंडल / उपक्रम में कार्यरत हों अथवा भारत सरकार अथवा उनके किसी उपक्रम की सेवा में कार्यरत हों या राष्ट्रीयकृत / अराष्ट्रीयकृत बैंक, निजी संस्थाओं एवं किसी भी विश्वविद्यालय में कार्यरत हो तो वे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, परन्तु ऑनलाइन आवेदन करने के पूर्व अथवा इसके तुरंत पश्चात् उन्हें अपने नियुक्ति प्राधिकारी / कार्यालय प्रमुख को "अनापत्ति प्रमाण-पत्र" सीधे आयोग को भेजने के लिए निवेदन करते हुए आवेदन कर पावती प्राप्त करते हुए इसे सुरक्षित रखना चाहिए।
(ii) यदि ऐसे अभ्यर्थी को आयोग द्वारा साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जाता है, तो उन्हें साक्षात्कार के पूर्व नियुक्ति प्राधिकारी / कार्यालय प्रमुख को अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु प्रस्तुत आवेदन की प्रति एवं उक्त आवेदन की नियुक्ति प्राधिकारी / कार्यालय प्रमुख द्वारा दी गई अभिस्वीकृति (जिसमें आवेदन प्राप्ति की तिथि भी अंकित हो) प्रस्तुत करना होगा।
(iii) यदि अभ्यर्थी उपरोक्तानुसार "अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में असफल रहते हों, तो ऐसी स्थिति में उनका साक्षात्कार तो लिया जाएगा, परन्तु साक्षात्कार पश्चात् चयन की स्थिति में उन्हें संबंधित संस्था द्वारा भारमुक्त न किये जाने आदि के फलस्वरूप उनकी नियुक्ति निरस्त किये जाने की स्थिति बनती है तो इसके लिए आयोग / शासन के संबंधित विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी तथा इस संबंध में ऐसे अभ्यर्थी का कोई अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
(10) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) के अभ्यर्थियों के लिये विज्ञापन में दी गई विभिन्न छूट केवल छत्तीसगढ़ के मूल / स्थानीय निवासी तथा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा घोषित अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति तथा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा मान्य अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) के लिये ही लागू होगी। अन्य प्रदेश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को अनारक्षित श्रेणी का माना जावेगा। टीप:- समस्त आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को स्पष्ट रूप से सूचित किया जाता है किवे सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण-पत्र बनाकर तैयार रखें मुख्य परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन में यथास्थान सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र का स्पष्ट उल्लेख कर प्रमाण पत्र का क्रमांक, दिनांक, जारीकर्ता का पदनाम एवं अन्य जानकारी का स्पष्ट उल्लेख करें। निर्धारित स्थान पर संबंधित प्रमाण पत्र का स्पष्ट उल्लेख नहीं किए जाने की अवस्था में अभ्यर्थी को आयोग द्वारा छूट देना संभव नहीं होगा तथा ऐसे अभ्यर्थी को अनर्ह घोषित किया जा सकेगा।
(11) अन्य निर्देश / जानकारी
(i) प्रारंभिक परीक्षा में अभ्यर्थी का प्रवेश पूर्णतः प्रावधिक है क्योंकि आयोग ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ कोई भी प्रमाण पत्र यथा शैक्षणिक योग्यता / जन्मतिथि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / मूल निवासी प्रमाण पत्र / निशक्तजन / विधवा / परित्यक्तता/तलाकशुदा / भूतपूर्व सैनिक आदि होने का प्रमाण पत्र इत्यादि प्राप्त नहीं करता है। समस्त प्रमाण पत्र मुख्य परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों द्वारा साक्षात्कार के पूर्व अनुप्रमाणन फार्म के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक होगा जिसके परीक्षण उपरांत अभ्यर्थी की अर्हता (Eligibility) की जांच की जाएगी।
(ii) प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा के लिए केवल अनुवीक्षण (Screening) परीक्षा होती है। अभ्यर्थियों के अंतिम चयन में इस परीक्षा के प्राप्तांकों को नहीं जोड़ा जाएगा।
(i) प्रारंभिक परीक्षा में अभ्यर्थी का प्रवेश पूर्णतः प्रावधिक है क्योंकि आयोग ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ कोई भी प्रमाण पत्र यथा शैक्षणिक योग्यता / जन्मतिथि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / मूल निवासी प्रमाण पत्र / निशक्तजन / विधवा / परित्यक्तता/तलाकशुदा / भूतपूर्व सैनिक आदि होने का प्रमाण पत्र इत्यादि प्राप्त नहीं करता है। समस्त प्रमाण पत्र मुख्य परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों द्वारा साक्षात्कार के पूर्व अनुप्रमाणन फार्म के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक होगा जिसके परीक्षण उपरांत अभ्यर्थी की अर्हता (Eligibility) की जांच की जाएगी।
(ii) प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा के लिए केवल अनुवीक्षण (Screening) परीक्षा होती है। अभ्यर्थियों के अंतिम चयन में इस परीक्षा के प्राप्तांकों को नहीं जोड़ा जाएगा।
(v) आयोग की परीक्षा प्रणाली में पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना का कोई प्रावधान नहीं है और इस विषय में प्राप्त अभ्यावेदनों पर कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी।
(vi) परीक्षा परिसर में मोबाइल फोन या अन्य संचारी यंत्र वर्जित है।
(ix) पहचान चिन्ह :- प्रश्न- सह उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं पर भी अपना नाम, अनुक्रमांक, कोई धार्मिक चिन्ह, कोई पहचान चिन्ह या उत्तर के अतिरिक्त अन्य कोई अक्षर, शब्द, वाक्य या कोई धार्मिक शब्द / वाक्य नहीं लिखा जाना चाहिए। उत्तर पुस्तिका में नीले व काले बॉल पॉइण्ट पेन के अतिरिक्त अन्य किसी भी रंग अथवा किसी प्रकार के पेन जैसे स्केच पेन, हाइलाइटर, ग्लीटर पेन. इत्यादि का प्रयोग न करें। ऐसा करने पर जाँचकर्ता द्वारा संबंधित अभ्यर्थी को अनर्ह घोषित किए जाने की अनुशंसा की जा सकती है। उक्त संदर्भ में आयोग का निर्णय अंतिम होगा।
(12) यदि आवश्यक हुआ तो विज्ञापन के संबंध में सूचनायें आयोग द्वारा रोजगार और नियोजन' अथवा दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञप्ति प्रकाशित कर अथवा आयोग की वेब-साईट में यथा समय दी जावेगी।
(13) अत्यन्त महत्वपूर्ण :-
(1) छत्तीसगढ़ निःशक्तजन / छत्तीसगढ भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन पत्र में यथास्थान स्पष्ट उल्लेख कर प्रमाण पत्र का क्रमांक, दिनांक जारीकर्ता का पदनाम एवं अन्य जानकारी का स्पष्ट उल्लेख करें।
(iv) नेत्रहीनता, दोनों बाजुओं से प्रभावित और प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात श्रेणियों के अंतर्गत बैंचमार्क दिव्यांगता वाले उम्मीदवारों को परीक्षा के प्रत्येक घंटे हेतु 20 मिनट प्रतिपूरक समय प्रदान किया जाएगा। प्रपत्र-1, प्रपत्र - 2, प्रपत्र 3 एवं प्रपत्र 4 पर दिए गए प्रपत्र के अनुसार किसी सरकारी स्वास्थ्य देखभाल संस्था के मुख्य चिकित्सा अधिकारी / सिविल सर्जन / चिकित्सा अधीक्षक द्वारा जारी इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किए जाने पर कि संबंधित उम्मीदवार लिखने में शारीरिक रूप से अक्षम है, यह सुविधा प्रदान की जाएगी जिन अभ्यर्थियों को सहलेखक की सुविधा दी जाती है उन अभ्यर्थियों से अपेक्षा है कि वे इस संबंध में सभी औपचारिकताओं की पूर्ति हेतु प्रवेश पत्र जारी होने के पश्चात परीक्षा तिथि के 05 दिन पूर्व आयोग द्वारा अधिकृत संबंधित जिला / संभाग कार्यालय से ऑनलाइन आवेदन के पश्चात डाउनलोड किए गए प्रपत्र-1 प्रपत्र-2 प्रपत्र 3 एवं प्रपत्र-4 को भरकर तथा संबंधित के हस्ताक्षर प्राप्त कर संपर्क करें। जिला / संभाग कार्यालय द्वारा परीक्षा केन्द्राध्यक्ष के नाम से जारी पत्र जिसमें अभ्यर्थी को परीक्षा में सहलेखक के उपयोग की अनुमति सहलेखक के विवरण के साथ दी जाएगी।
(v) छत्तीसगढ़ के मूल / स्थानीय निवासी भूतपूर्व सैनिकों के लिए जो पद आरक्षित किए गए हैं वे पद ऐसे अभ्यर्थी जो स्वयं भूतपूर्व सैनिक हो (भूतपूर्व सैनिक पर आश्रित अभ्यर्थी मान्य नहीं होंगे) तथा जिन्हें पूर्व में किसी शासकीय सेवा में नियोजन हेतु भूतपूर्व सैनिक आरक्षण का लाभ न लिया हो के लिए आरक्षित होंगे। ऐसे भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थियों को साक्षात्कार पूर्व दस्तावेज सत्यापन के समय भूतपूर्व सैनिक के डिस्चार्ज सर्टिफिकेट (सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निर्धारित प्रपत्र में) अभिवचन पत्र तथा मूल निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है। अभिवचन का नमूना निम्नानुसार है-
टीप:- (i) भूतपूर्व सैनिक थल सेना / जल सेना / वायु सेना (ii) अर्ध सैनिक बल भूतपूर्व सैनिक के अंतर्गत पात्र नहीं होंगे।
(ii) सशुल्क त्रुटि सुधार की प्रक्रिया में पोर्टल शुल्क तथा पेमेंट गेटवे शुल्क निर्धारित दर अनुसार अभ्यर्थी द्वारा देय होंगे।
(iii) सशुल्क त्रुटि सुधार के पश्चात् किसी भी अभ्यर्थी को किसी भी प्रकार से त्रुटि सुधार का कोई अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा।
( 20 ) अनर्हता :- छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्ते) नियम, 1961 के नियम 6 के अनुसार निम्नलिखित अनर्हता होगी :- (i) कोई भी पुरुष अभ्यर्थी, जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों और कोई भी महिला अभ्यर्थी जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी पहले ही एक पत्नि जीवित हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा / नहीं होगी।
(iii) कोई भी अभ्यर्थी किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए उस स्थिति में पात्र नहीं होगा, यदि ऐसी जांच के बाद, जैसे कि आवश्यक समझी जाए, नियुक्ति प्राधिकारी का इस बात से समाधान हो जाए कि वह सेवा या पद के लिए किसी दृष्टि से उपयुक्त नहीं है।
(iv) कोई भी अभ्यर्थी जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का सिद्ध दोष ठहराया गया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। परन्तु जहां तक किसी अभ्यर्थी के विरुद्ध न्यायालय में ऐसे मामले लंबित हों तो उसकी नियुक्ति का मामला आपराधिक मामले का अंतिम विनिश्चय होने तक लंबित रखा जाएगा।
(v) कोई भी अभ्यर्थी, जिसने विवाह के लिए नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।
आयु-सीमा - अभ्यर्थियों के राज्य सेवा परीक्षा 2022 के लिये न्यूनतम एवं अधिकतम आयु ( जिसमें इसके आगे किये गये उल्लेख अनुसार आयु सीमा में छूट भी शामिल है) की गणना दिनांक 01.01.2022 के संदर्भ (Refer- ence) में की जायेगी, अतएव अभ्यर्थी आवेदन करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि वह उक्त तिथि के संदर्भ में परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु निर्धारित न्यूनतम एवं अधिकतम आयु सीमा के अंतर्गत है।
(ix) पहचान चिन्ह :- प्रश्न- सह उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं पर भी अपना नाम, अनुक्रमांक, कोई धार्मिक चिन्ह, कोई पहचान चिन्ह या उत्तर के अतिरिक्त अन्य कोई अक्षर, शब्द, वाक्य या कोई धार्मिक शब्द / वाक्य नहीं लिखा जाना चाहिए। उत्तर पुस्तिका में नीले व काले बॉल पॉइण्ट पेन के अतिरिक्त अन्य किसी भी रंग अथवा किसी प्रकार के पेन जैसे स्केच पेन, हाइलाइटर, ग्लीटर पेन. इत्यादि का प्रयोग न करें। ऐसा करने पर जाँचकर्ता द्वारा संबंधित अभ्यर्थी को अनर्ह घोषित किए जाने की अनुशंसा की जा सकती है। उक्त संदर्भ में आयोग का निर्णय अंतिम होगा।
(12) यदि आवश्यक हुआ तो विज्ञापन के संबंध में सूचनायें आयोग द्वारा रोजगार और नियोजन' अथवा दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञप्ति प्रकाशित कर अथवा आयोग की वेब-साईट में यथा समय दी जावेगी।
(13) अत्यन्त महत्वपूर्ण :-
(1) छत्तीसगढ़ निःशक्तजन / छत्तीसगढ भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन पत्र में यथास्थान स्पष्ट उल्लेख कर प्रमाण पत्र का क्रमांक, दिनांक जारीकर्ता का पदनाम एवं अन्य जानकारी का स्पष्ट उल्लेख करें।
(ii) आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 तथा भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग का पत्र क्रमांक E.No. 29-6/2019-DD-111 Dated 10/08/2022 के अनुसार अभ्यर्थी को प्रपत्र-1 एवं प्रपत्र-2 पर दिए गए प्रपत्र के अनुसार किसी सरकारी स्वास्थ्य देखभाल संस्था के मुख्य चिकित्सा अधिकारी / सिविल सर्जन / चिकित्सा अधीक्षक द्वारा जारी इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाने पर कि संबंधित उम्मीदवार लिखने में शारीरिक रूप से अक्षम है तथा उसकी ओर से परीक्षा लिखने के लिए सह लेखक की सेवाएं लेना अपरिहार्य है, उसे सह लेखक के उपयोग की अनुमति दी जा सकेगी। अभ्यर्थी स्वयं नियमानुसार सह लेखक की व्यवस्था कर सकते है अथवा जिला / संभाग कार्यालय से सहलेखक उपलब्ध कराने हेतु निवेदन कर सकते है।
(iii) स्वयं के अथवा जिला / संभाग कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराए गए सह लेखक की योग्यता परीक्षा के लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता मापदंड से कम होनी चाहिए तथापि सह लेखक की योग्यता सदैव मैट्रिक अथवा इससे अधिक होनी चाहिए अपना सह लेखक लाने या जिला / संभाग कार्यालय को इसके लिए अनुरोध करने संबंधी विवेकाधिकार उम्मीदवार का है। परीक्षा में सह लेखक की सुविधा लेने वाले अभ्यर्थी जो जिला / संभाग कार्यालय से सह लेखक प्राप्त करना चाहते हो अथवा स्वयं सह लेखक लाना चाहते हो तो उन्हें ऑनलाइन आवेदन के समय उपलब्ध प्रपत्र-1 प्रपत्र-2 प्रपत्र 3 एवं प्रपत्र 4 पर उपलब्ध प्रारूप में प्रमाण-पत्र तैयार कर प्रपत्र-1 में सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर प्राप्त कर प्रपत्र-2 व प्रपत्र 3 में परिक्षार्थी के हस्ताक्षर, प्रपत्र-4 में सहलेखक के हस्ताक्षर के साथ अपने पास सुरक्षित रखा जाना है जिला / संभाग कार्यालय से सहलेखक प्राप्त करने अथवा स्वयं अपने सह लेखक को परीक्षा दिवस के दिन अपने साथ ले जाने हेतु अभ्यर्थी को पूरी तरह से भरे हुए एवं हस्ताक्षरित (सक्षम अधिकारी, सहलेखक एवं स्वयं जो भी लागू हो) प्रपत्र 01, 02. 03 एवं 04 प्रस्तुत करने होंगे अन्यथा अभ्यर्थी सहलेखक के सुविधा का उपयोग नहीं कर सकेंगे। स्वयं सहलेखक की व्यवस्था करने अथवा जिला / संभाग कार्यालय से सहलेखक की सुविधा लेने दोनो हीं स्थितियों में प्रपत्र 01, 02, 03 व 04 पूर्ण रूप से भरकर एवं संबंधित द्वारा हस्ताक्षरित कराकर संबंधित जिला / संभाग कार्यालय में प्रस्तुत कर, सहलेखक संबंधी अनुमति प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा परीक्षा दिवस के दिन अभ्यर्थी सहलेखक की सुविधा का उपयोग नही कर सकेंगे।
(iv) नेत्रहीनता, दोनों बाजुओं से प्रभावित और प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात श्रेणियों के अंतर्गत बैंचमार्क दिव्यांगता वाले उम्मीदवारों को परीक्षा के प्रत्येक घंटे हेतु 20 मिनट प्रतिपूरक समय प्रदान किया जाएगा। प्रपत्र-1, प्रपत्र - 2, प्रपत्र 3 एवं प्रपत्र 4 पर दिए गए प्रपत्र के अनुसार किसी सरकारी स्वास्थ्य देखभाल संस्था के मुख्य चिकित्सा अधिकारी / सिविल सर्जन / चिकित्सा अधीक्षक द्वारा जारी इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किए जाने पर कि संबंधित उम्मीदवार लिखने में शारीरिक रूप से अक्षम है, यह सुविधा प्रदान की जाएगी जिन अभ्यर्थियों को सहलेखक की सुविधा दी जाती है उन अभ्यर्थियों से अपेक्षा है कि वे इस संबंध में सभी औपचारिकताओं की पूर्ति हेतु प्रवेश पत्र जारी होने के पश्चात परीक्षा तिथि के 05 दिन पूर्व आयोग द्वारा अधिकृत संबंधित जिला / संभाग कार्यालय से ऑनलाइन आवेदन के पश्चात डाउनलोड किए गए प्रपत्र-1 प्रपत्र-2 प्रपत्र 3 एवं प्रपत्र-4 को भरकर तथा संबंधित के हस्ताक्षर प्राप्त कर संपर्क करें। जिला / संभाग कार्यालय द्वारा परीक्षा केन्द्राध्यक्ष के नाम से जारी पत्र जिसमें अभ्यर्थी को परीक्षा में सहलेखक के उपयोग की अनुमति सहलेखक के विवरण के साथ दी जाएगी।
(v) छत्तीसगढ़ के मूल / स्थानीय निवासी भूतपूर्व सैनिकों के लिए जो पद आरक्षित किए गए हैं वे पद ऐसे अभ्यर्थी जो स्वयं भूतपूर्व सैनिक हो (भूतपूर्व सैनिक पर आश्रित अभ्यर्थी मान्य नहीं होंगे) तथा जिन्हें पूर्व में किसी शासकीय सेवा में नियोजन हेतु भूतपूर्व सैनिक आरक्षण का लाभ न लिया हो के लिए आरक्षित होंगे। ऐसे भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थियों को साक्षात्कार पूर्व दस्तावेज सत्यापन के समय भूतपूर्व सैनिक के डिस्चार्ज सर्टिफिकेट (सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निर्धारित प्रपत्र में) अभिवचन पत्र तथा मूल निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है। अभिवचन का नमूना निम्नानुसार है-
टीप:- (i) भूतपूर्व सैनिक थल सेना / जल सेना / वायु सेना (ii) अर्ध सैनिक बल भूतपूर्व सैनिक के अंतर्गत पात्र नहीं होंगे।
(14) राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा हेतु आयोग को कोई प्रमाण पत्र / दस्तावेज भेजने / अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है।
(15) राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा के वास्तविक प्राप्तांकों के आधार पर ही प्रावीण्य ( सूची बनेगी। इस प्रावीण्य सूची में विज्ञापित पदों के वर्गवार पंद्रह गुणा तथा अंतिम चयनित अभ्यर्थी के समान अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा हेतु चिन्हांकित किया जायेगा। मुख्य
(16) विज्ञापित पदों का अग्रमान्यता पत्रक साक्षात्कार के पूर्व निर्धारित तिथि में अभ्यर्थियों से ऑनलाइन प्राप्त किया जायेगा तथा इसी अग्रमान्यता पत्रक के ( अनुसार गुणानुक्रम में अभ्यर्थियों का चयन होगा। अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन अग्रमान्यता पत्रक प्रस्तुत कर देने के पश्चात् उसमें परिवर्तन / संशोधन करने की अनुमति नहीं दी जायेगी अभ्यर्थियों द्वारा निर्धारित समयावधि में अग्रमान्यता नहीं भरने पर विज्ञापित पदों के क्रम अनुसार अभ्यर्थियों की अग्रमान्यता निर्धारित की जावेगी। अग्रमान्यता में संशोधन के संदर्भ में कोई भी अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जावेगा।
(17) साक्षात्कार एवं मुख्य परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर अभ्यर्थी द्वारा अग्रमान्यता पत्रक में दिये अधिमान के क्रम अनुसार पद आंबटित किये जायेंगे। अग्रमान्यता पत्रक में जिन पदों के लिए अभ्यर्थी द्वारा अधिमान नहीं दिया जायेगा उन पदों के लिए उसके नाम पर विचार नहीं किया जावेगा।
(16) विज्ञापित पदों का अग्रमान्यता पत्रक साक्षात्कार के पूर्व निर्धारित तिथि में अभ्यर्थियों से ऑनलाइन प्राप्त किया जायेगा तथा इसी अग्रमान्यता पत्रक के ( अनुसार गुणानुक्रम में अभ्यर्थियों का चयन होगा। अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन अग्रमान्यता पत्रक प्रस्तुत कर देने के पश्चात् उसमें परिवर्तन / संशोधन करने की अनुमति नहीं दी जायेगी अभ्यर्थियों द्वारा निर्धारित समयावधि में अग्रमान्यता नहीं भरने पर विज्ञापित पदों के क्रम अनुसार अभ्यर्थियों की अग्रमान्यता निर्धारित की जावेगी। अग्रमान्यता में संशोधन के संदर्भ में कोई भी अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जावेगा।
(17) साक्षात्कार एवं मुख्य परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर अभ्यर्थी द्वारा अग्रमान्यता पत्रक में दिये अधिमान के क्रम अनुसार पद आंबटित किये जायेंगे। अग्रमान्यता पत्रक में जिन पदों के लिए अभ्यर्थी द्वारा अधिमान नहीं दिया जायेगा उन पदों के लिए उसके नाम पर विचार नहीं किया जावेगा।
(18) ऑनलाईन आवेदन हेतु आवेदन शुल्क :-
(i) छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर के निवासी आवेदकों के लिए रूपये 400/- (चार सौ रूपये) आवेदन शुल्क देय होगा। छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी आवेदकों से कोई परीक्षा शुल्क नहीं लिया जावेगा। सभी अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन के लिए पोर्टल शुल्क + जीएसटी शुल्क देय होगा किन्तु सशुल्क त्रुटि सुधार की प्रक्रिया में त्रुटि सुधार शुल्क तथा पेमेंट गेटवे शुल्क निर्धारित दर अनुसार अभ्यर्थी द्वारा देय होंगे।
(19) ऑनलाईन आवेदन तथा त्रुटि सुधार की समयावधि समाप्त होने के उपरांत विशेष प्रकरण मानते हुए अभ्यर्थियों को केवल जन्मतिथि, लिंग, वर्ग, मूल निवास, निःशक्तता एवं भूतपूर्व सैनिक संबंधित त्रुटियों में ही सुधार का अवसर विज्ञापन में दर्शित समयावधि के लिए सशुल्क दिया जाएगा।
(i) सशुल्क त्रुटि सुधार हेतु संबंधित अभ्यर्थी से एक या अधिक त्रुटियों के सुधार के लिए रूपये 500/- का शुल्क लिया जाएगा। यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन पोर्टल में छत्तीसगढ़ के निवासी कॉलम में हां के स्थान पर नहीं का त्रुटि सुधार किया जाए तो अभ्यर्थी को नियमानुसार शुल्क का भुगतान करना होगा। छत्तीसगढ़ निवासी कॉलम में नहीं के स्थान पर हां का त्रुटि सुधार किया जाए तो शुल्क की राशि वापस नहीं होगी।
(i) छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर के निवासी आवेदकों के लिए रूपये 400/- (चार सौ रूपये) आवेदन शुल्क देय होगा। छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी आवेदकों से कोई परीक्षा शुल्क नहीं लिया जावेगा। सभी अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन के लिए पोर्टल शुल्क + जीएसटी शुल्क देय होगा किन्तु सशुल्क त्रुटि सुधार की प्रक्रिया में त्रुटि सुधार शुल्क तथा पेमेंट गेटवे शुल्क निर्धारित दर अनुसार अभ्यर्थी द्वारा देय होंगे।
(19) ऑनलाईन आवेदन तथा त्रुटि सुधार की समयावधि समाप्त होने के उपरांत विशेष प्रकरण मानते हुए अभ्यर्थियों को केवल जन्मतिथि, लिंग, वर्ग, मूल निवास, निःशक्तता एवं भूतपूर्व सैनिक संबंधित त्रुटियों में ही सुधार का अवसर विज्ञापन में दर्शित समयावधि के लिए सशुल्क दिया जाएगा।
(i) सशुल्क त्रुटि सुधार हेतु संबंधित अभ्यर्थी से एक या अधिक त्रुटियों के सुधार के लिए रूपये 500/- का शुल्क लिया जाएगा। यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन पोर्टल में छत्तीसगढ़ के निवासी कॉलम में हां के स्थान पर नहीं का त्रुटि सुधार किया जाए तो अभ्यर्थी को नियमानुसार शुल्क का भुगतान करना होगा। छत्तीसगढ़ निवासी कॉलम में नहीं के स्थान पर हां का त्रुटि सुधार किया जाए तो शुल्क की राशि वापस नहीं होगी।
(ii) सशुल्क त्रुटि सुधार की प्रक्रिया में पोर्टल शुल्क तथा पेमेंट गेटवे शुल्क निर्धारित दर अनुसार अभ्यर्थी द्वारा देय होंगे।
(iii) सशुल्क त्रुटि सुधार के पश्चात् किसी भी अभ्यर्थी को किसी भी प्रकार से त्रुटि सुधार का कोई अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा।
(iv) सशुल्क त्रुटि सुधार के पश्चात संबंधित अभ्यर्थी के डाटा को अंतिम माना जाएगा तथा साक्षात्कार / अंतिम चयन के पूर्व दस्तावेज परीक्षण के दौरान उक्त डाटा का मूल दस्तावेजों के आधार पर सत्यापन किया जाएगा।
(v) सशुल्क त्रुटि सुधार की प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाईन होगी।
( 20 ) अनर्हता :- छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्ते) नियम, 1961 के नियम 6 के अनुसार निम्नलिखित अनर्हता होगी :- (i) कोई भी पुरुष अभ्यर्थी, जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों और कोई भी महिला अभ्यर्थी जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी पहले ही एक पत्नि जीवित हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा / नहीं होगी।
परन्तु यदि शासन का इस बात से समाधान हो जाए कि ऐसा करने के विशेष कारण हैं, तो वह ऐसे अभ्यर्थी को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा।
(ii) कोई भी अभ्यर्थी किसी सेवा या पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक उसे ऐसी स्वास्थ्य परीक्षा में, जो विहित की जाए, मानसिक और शारीरिक रुप से स्वस्थ्य और सेवा या पद के कर्तव्य के पालन में बाधा डाल सकने वाले किसी मानसिक या शारीरिक दोष से मुक्त ना पाया जाए।
परन्तु आपवादिक मामलों में किसी अभ्यर्थी को उसकी स्वास्थ्य परीक्षा के पूर्व किसी सेवा या पद पर इस शर्त के अध्याधीन अस्थायी रूप से नियुक्त किया जा सकेगा कि यदि उसे स्वास्थ्य की दृष्टि से अयोग्य पाया गया तो उसकी सेवाएं तत्काल समाप्त की जा सकेगी।
(ii) कोई भी अभ्यर्थी किसी सेवा या पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक उसे ऐसी स्वास्थ्य परीक्षा में, जो विहित की जाए, मानसिक और शारीरिक रुप से स्वस्थ्य और सेवा या पद के कर्तव्य के पालन में बाधा डाल सकने वाले किसी मानसिक या शारीरिक दोष से मुक्त ना पाया जाए।
परन्तु आपवादिक मामलों में किसी अभ्यर्थी को उसकी स्वास्थ्य परीक्षा के पूर्व किसी सेवा या पद पर इस शर्त के अध्याधीन अस्थायी रूप से नियुक्त किया जा सकेगा कि यदि उसे स्वास्थ्य की दृष्टि से अयोग्य पाया गया तो उसकी सेवाएं तत्काल समाप्त की जा सकेगी।
(iii) कोई भी अभ्यर्थी किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए उस स्थिति में पात्र नहीं होगा, यदि ऐसी जांच के बाद, जैसे कि आवश्यक समझी जाए, नियुक्ति प्राधिकारी का इस बात से समाधान हो जाए कि वह सेवा या पद के लिए किसी दृष्टि से उपयुक्त नहीं है।
(iv) कोई भी अभ्यर्थी जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का सिद्ध दोष ठहराया गया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। परन्तु जहां तक किसी अभ्यर्थी के विरुद्ध न्यायालय में ऐसे मामले लंबित हों तो उसकी नियुक्ति का मामला आपराधिक मामले का अंतिम विनिश्चय होने तक लंबित रखा जाएगा।
(v) कोई भी अभ्यर्थी, जिसने विवाह के लिए नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।
आयु-सीमा - अभ्यर्थियों के राज्य सेवा परीक्षा 2022 के लिये न्यूनतम एवं अधिकतम आयु ( जिसमें इसके आगे किये गये उल्लेख अनुसार आयु सीमा में छूट भी शामिल है) की गणना दिनांक 01.01.2022 के संदर्भ (Refer- ence) में की जायेगी, अतएव अभ्यर्थी आवेदन करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि वह उक्त तिथि के संदर्भ में परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु निर्धारित न्यूनतम एवं अधिकतम आयु सीमा के अंतर्गत है।
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