Office of the District Education Officer cum District Project Officer, Samagra Shiksha, (State Secondary Education Mission) Bilaspur (Chhattisgarh) ll कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी सह जिला परियोजना अधिकारी समग्र शिक्षा, (राज्य माध्यमिक शिक्षा मिशन) बिलासपुर (छ.ग.)
राज्य परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा अभियान छत्तीसगढ़ रायपुर के पत्र क्र. 1087 / समग्र शिक्षा/24/14/ सेकेण्डरी / 2022 रायपुर, दिनांक 04.07.2022 के अनुसार समग्र शिक्षा जिला बिलासपुर के तहत विकासखण्ड स्तर पर स्पेशल एजुकेटर निश्चित अवधि हेतु कार्य पर रखे जाने के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन पत्र दिनांक 19.09.2022 तक आमंत्रित किया जाता है।
विभाग का नाम - कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी सह जिला परियोजना अधिकारी समग्र शिक्षा, (राज्य माध्यमिक शिक्षा मिशन) बिलासपुर (छ.ग.)
रिक्त पदों की संख्या - कुल 05 पद
रिक्त पदों के नाम - ● स्पेशल एजुकेटर
आवेदन की अंतिम तिथि - 19 सितम्बर 2022 तक
वेतनमान (सैलरी) - 20,000 तक
योग्यता / अनिवार्यता -
● स्पेशल एजुकेटर पद हेतु -
1. स्नात्तकोत्तर के साथ बी.एड. (विशेष शिक्षा अर्थात निःशक्तता पर आधारित) में अथवा बी. एड. (सामान्य शिक्षा ) के साथ 2 साल का डिप्लोमा (विशेष शिक्षा अर्थात निःशक्तता पर आधारित) ।
आवश्यक डॉक्यूमेंट / दस्ताकवेज -
● 5 वीं
● 8 वी
● 10 वीं
● 12 वीं
● स्नातक,स्नातकोत्तर
● आधार कार्ड
● ड्राइविंग लाइसेंस
● परिचय पत्र
● पेन कार्ड
● रोजगार पंजीयन
● मूल निवासी प्रमाण पत्र
● जाति प्रमाण पत्र
● अनुभव प्रमाण पत्र
● समस्त डिग्री / प्रमाण पत्र वेकेंसी के सम्बंधित पद के योग्यता अनुसार डिग्री
आवेदन की प्रक्रिया -
आवेदन पत्र जिला शिक्षा अधिकारी सह जिला परियोजना अधिकारी कार्यालय, पुराना कम्पोजिट
बिल्डिंग, कमरा नं. 21, समग्र शिक्षा जिला बिलासपुर में सीधे स्वीकार नहीं किये जाऐंगे आवेदन पत्र रजिस्टर्ड डाक/स्पीड पोस्ट / कुरियर से ही स्वीकार होगी।
नियम एवं शर्ते -
1. उम्मीदवार को भारत सरकार द्वारा स्वीकृत अवधि 03 माह के लिए ही अस्थायी रूप से रखा जाएगा एवं इस अवधि के पश्चात् भारत सरकार द्वारा आगामी माह के लिए स्वीकृत व मानदेय की राशि प्राप्त होने पर अवधि बढाई जा सकेगी। अतः आवेदक कलेक्टर एवं पदेन जिला मिशन संचालक को नियमित नियुक्ति हेतु कोई दावा आपत्ति नहीं कर सकेगा।
2. अनुबंध के आधार पर अस्थाई रूप से कार्य कर रहा उम्मीदवार मानदेय वृद्धि और नियमितीकरण हेतु
3. नियोक्ता को आवेदन / न्यायालय में याचिका दायर करने हेतु पात्र नहीं होगा। चयनित उम्मीदवार को एक अनुबंध करार पर हस्ताक्षर करना होगा और करार अनुबंध के उल्लंघन के मामले में अनुबंध रद्द माना जावेगा। जिसकी सूचना नहीं दी जावेगी और सेवा बगैर पूर्व सूचना के स्वमेव समाप्त मानी जावेगी।
4.आरक्षण एवं आयु सीमा में छूट प्रचलित नियमों के अनुसार लागू होगा।
5. चयनित उम्मीदवार को अस्थाई रूप से कार्य पर रखने संबंधी पत्र प्रेषित होने के पश्चात् नियत तिथि
6. तक कर्तव्य में उपस्थित होना पडेगा, अन्यथा मेरिट सूची में अगले उम्मीदवार को प्राथमिकता दी जावेगी और अलग से आवेदक को औपचारिक सूचना नहीं दी जावेगी । समग्र शिक्षा जिला कार्यालय डाक में विलंब के लिए जिम्मेदार नही होगा जिले द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त आवेदन स्वीकार्य नहीं होगा।
7. कलेक्टर एवं पदेन जिला मिशन संचालक को विज्ञापन वापस लेने / चयन प्रक्रिया को रद्द करने के साथ ही उपरोक्त कार्य अवधि में कार्य से संतुष्ट नहीं पायें जाने की स्थिति में एवं किसी भी अन्य विवाद की स्थिति में स्पेशल एजुकेटर को कार्य से पृथक करने का सम्पूर्ण अधिकार होगा। इस स्थिति में किसी भी प्रकार का आवेदन / अपील विचारणीय व मान्य नहीं होगा विवाद होने पर निर्णय का
8.संपूर्ण अधिकार कलेक्टर एवं पदेन जिला मिशन संचालक के पास सुरक्षित होगा । इस पद हेतु एवं एकमुश्त मानदेय 20000/- (रू. बीस हजार) प्रतिमाह के मान से दिया जावेगा । इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार के अन्य भत्ते की पात्रता नहीं होगी।
9.आवेदक की आयु दिनांक 01.07.2022 की स्थिति में न्यूनतम 21 वर्ष एवं अधिकमत 35 वर्ष होनी चाहिए।
10. चयन निर्धारित शैक्षणिक योग्यता में प्राप्तांक के आधार पर मेरिट बेसिस पर होगा।
• स्नात्तकोत्तर में प्राप्त प्रतिशत का 50 प्रतिशत
स्नातक में प्राप्त प्रतिशत का 25 प्रतिशत बी.एड. (विशेष शिक्षा) में प्राप्त प्रतिशत का 25 प्रतिशत
बी.एड. (सामान्य शिक्षा) में प्राप्त प्रतिशत का 12.5 प्रतिशत डी.एड. दो वर्षीय (विशेष शिक्षा) में प्राप्त प्रतिशत का 12.5 प्रतिशत
नोट
1. यदि कोई आवेदक विशेष शिक्षा में बी.एड. के साथ विशेष शिक्षा में डी.एड. दो वर्षीय पाठ्यक्रम पूर्ण किया है तो उन्हें केवल विशेष शिक्षा में प्राप्तांक का उपरोक्तानुसार लाभ (वेटेज) प्राप्त होगा।
2. यदि कोई आवेदक विशेष शिक्षा एवं सामान्य शिक्षा में बी.एड. की परीक्षा उत्तीर्ण हो तो उन्हें विशेष शिक्षा में बी.एड. के प्राप्तांक का उपरोक्तानुसार लाभ (वेटेज) प्राप्त होगा ।
11. शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त संस्था से होने पर ही मान्य किया जावेगा।
12. आवेदन निर्धारित प्रारूप में जमा किया जावेगा। आवेदन के साथ वांछित प्रमाण पत्र एवं अंकसूची स्वप्रमाणित होनी चाहिए।
13. अपूर्ण अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्रों के संबंध में उम्मीदवारों को कोई सूचना नहीं दी जावेगी। ऐसे आवेदन पत्र अमान्य कर दिये जायेंगे।
14. आवेदक को लिफाफे के उपर एवं आवेदन पत्र में पद का नाम जिसके लिए आवेदन किया जा रहा है,स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए, अन्यथा आवेदन निरस्त किया जा सकता है। लिफाफे के उपर प्रेषक का नाम एवं पत्र व्यवहार का पता आवश्यक रूप से लिखा होना चाहिए।
15. आवेदन पत्र जिला शिक्षा अधिकारी सह जिला परियोजना अधिकारी कार्यालय, पुराना कम्पोजिट बिल्डिंग, कमरा नं. 21, समग्र शिक्षा जिला बिलासपुर में सीधे स्वीकार नहीं किये जाऐंगे आवेदन पत्र रजिस्टर्ड डाक/स्पीड पोस्ट / कुरियर से ही स्वीकार होगी।
16. आवेदक को जन्मतिथि के प्रमाण पत्र के लिए 10वीं परीक्षा उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र / अंकसूची देना अनिवार्य होगा।
17. आवेदक का आवेदन पत्र दिनांक 05.08.2022 को शाम 05 बजे तक उपरोक्त पते पर जमा करना होगा। इसके पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्र पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। ( कलेक्टर एवं जिला मिशन संचालक महोदय द्वारा अनुमोदित )
जिला शिक्षा अधिकारी सह जिला परियोजना अधिकारी समग्र शिक्षा, बिलासपुर (छ.ग.)
आयु-सीमा -
भर्ती के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष एवं अधिकतम 35 वर्ष पद हेतु होगी। आयु की गणना दिनांक 01 जुलाई 2022 से की जावेगी।
इसके साथ ही अधिकतम आयु सीमा में छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर आयु सीमा में छूट संबंधी जारी आदेश/निर्देश नियम आदेशानुसार छूट मान्य होगी।
