कार्यालय, जिला कौशल विकास प्राधिकरण जिला पंचायत भवन जिला बिलासपुर (छ.ग.)
काउन्सलर के चयन हेतु विज्ञापन
संकल्प परियोजना अंतर्गत, जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज, निपनिया (बिल्हा), बिलासपुर में स्थापित काउंसलिंग सेल के संचालन के लिए काउंसलर पद हेतु मानदेय (प्रति काउंसिलिंग दिवस की निर्धारित दर पर पात्र एवं इच्छुक आवेदकों से कार्यालय जिला कौशल विकास प्राधिकरण, जिला पंचायत भवन, बिलासपुर (छ.ग.) में दिनांक 10/10/2022 तक स्पीड पोस्ट / रजिस्टर्ड पोस्ट से आवेदन आमंत्रित किया जाता है विस्तृत विवरण आवश्यक अर्हता, चयन प्रक्रिया सेवा शर्तें आदि निम्नानुसार है
विभाग का नाम - कार्यालय, जिला कौशल विकास प्राधिकरण जिला पंचायत भवन जिला बिलासपुर (छ.ग.)
रिक्त पदों की संख्या - कुल 01 पद
रिक्त पदों के नाम - ● काउन्सलर
आवेदन की शुरू तिथि - 21 सितम्बर 2022
आवेदन की अंतिम तिथि - 10 अक्टूबर 2022 तक
वेतनमान (सैलरी) - काउंसलर को मानदेय अधिकतम 750 रु. प्रति काउंसिलिंग दिवस की निर्धारित दर से भुगतान किया जायेगा। माह में अधिकतम 20 काउंसिलिंग दिवस का आयोजन किया जा सकता है।
योग्यता / अनिवार्यता -
योग्यता किसी विषय / संकाय में स्नातक उपाधि ।
एम.ए. (मनोविज्ञान / समाज शास्त्र / मास्टर ऑफ शोसल वर्क / एम.बी.ए. उपाधि धारक को वरियता ।
आवश्यक डॉक्यूमेंट / दस्ताकवेज -
● 5 वीं
● 8 वी
● 10 वीं
● 12 वीं
● स्नातक,स्नातकोत्तर
● आधार कार्ड
● ड्राइविंग लाइसेंस
● परिचय पत्र
● पासपोर्ट साइज फोटो
● पेन कार्ड
● रोजगार पंजीयन
● मूल निवासी प्रमाण पत्र
● जाति प्रमाण पत्र
● अनुभव प्रमाण पत्र
● समस्त डिग्री / प्रमाण पत्र वेकेंसी के सम्बंधित पद के योग्यता अनुसार डिग्री
आवेदन की प्रक्रिया -
इच्छुक आवेदकों से कार्यालय जिला कौशल विकास प्राधिकरण, जिला पंचायत भवन, बिलासपुर (छ.ग.) में दिनांक 10/10/2022 तक स्पीड पोस्ट / रजिस्टर्ड पोस्ट से आवेदन आमंत्रित किया जाता है विस्तृत विवरण आवश्यक अर्हता, चयन प्रक्रिया सेवा शर्तें आदि निम्नानुसार है:
चयन की प्रक्रिया -
1. काउंसलर के रूप में चयन के लिए आवेदक को निर्धारित 100 अंक में से न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक प्राप्त किया जाना अनिवार्य है अंको का विभाजन निम्नानुसार है:
1. कौशल प्रशिक्षण / कैरियर / शिक्षा क्षेत्र से संबंधित काउंसिलिंग का अनुभव ही मान्य होगा।
2. शासकीय / अर्द्धशासकीय एवं निजी संस्थानों द्वारा संलग्न प्रारूप में प्रस्तुत अनुभव प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।
3. अभ्यर्थियों का शैक्षणिक योग्यता एवं कार्यानुभव के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार कर इसके आधार पर 10 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु बुलाया जायेगा। साक्षात्कार उपरांत अंतिम चयन सूची कार्यालय के सूचना पटल व जिला के वेब पोर्टल पर प्रदर्शित की जावेगी।
4. साक्षात्कार हेतु आने जाने का मार्ग व्यय देय नहीं होगा।
5. शैक्षणिक योग्यता, कार्यानुभव एवं साक्षात्कार के प्राप्तांकों के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जायेगी यह वरीयता सूची, चयनित प्रथम अभ्यर्थी को कार्यादेश जारी करने के दिनांक से 01 वर्ष के लिए वैध रहेगी। इस अवधि में कार्यादेश जारी किये गये अभ्यर्थी द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं करने / कार्य छोड़ देने / पदों की संख्या बढ़ने से इसी वरीयता सूची से चयन की कार्यवाही की जायेगी।
नियम एवं शर्ते -
1. आवेदक को छत्तीसगढ़ राज्य का स्थानीय निवासी होना अनिवार्य हैं इस हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण-पत्र संलग्न करें।
2. आवेदक की आयु 1 जनवरी 2022 की स्थिति में न्यूनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम 62 वर्ष होनी
चाहिए। आयु प्रमाण-पत्र हेतु 10 वीं कक्षा के अंक सूची संलग्न करें।
3. आवेदन पत्र के साथ संलग्न प्रमाण पत्र एवं अंकसूची की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
4. आवेदन पत्र में निर्धारित स्थान पर नवीनतम स्वप्रमाणित पासपोर्ट साइज का फोटो चिपकाना अनिवार्य है।
5. अपूर्ण अस्पष्ट, त्रुटिपूर्ण एवं निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत नहीं किये गये आवेदन पत्र अपात्र होगा।
6. चयनित अभ्यर्थी को कार्यादेश जारी करने के उपरांत 07 दिवस के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।
7. यदि आवेदक किसी अन्य संस्थान में कार्य कर रहा हो तो संबंधित संस्था से अनापत्ति प्रमाण पत्र
अवश्य संलग्न करें।
काउंसलर द्वारा संपादित किये जाने वाले कार्य
1. कौशल प्रशिक्षण के पंजीयन पूर्व हितग्राहियों की काउंसिलिंग की जावेगी।
2. काउंसलिंग के दौरान उपस्थित हितग्राहियों को राज्य एवं जिला अंतर्गत पूर्व से उपलब्ध तथा भविष्य के संभावित रोजगार / स्वरोजगार के अवसरों से अवगत कराना तथा स्वरोजगार हेतु शासन की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से प्राप्त होने वाले ऋण तथा उसके संबंध में की जाने वाली कार्यवाही के संबंध में संबंधित नोडल अधिकारियों का व्याख्यान / प्रस्तुतीकरण कराये जाने की व्यवस्था अनिवार्य रूप से किया जाना।
3. काउंसलिंग के दौरान प्रत्येक हितग्राही की शैक्षणिक, सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियों का भी आंकलन किया जाना।
4. काउंसिलिंग में उपस्थित हितग्राहियों का उपस्थिति पत्रक तैयार करना।
5. काउंसिलिंग के दौरान हितग्राही अनुसार उसके रूचि एवं संबंधित कोर्स मैपिंग की जानकारी तैयार करना।
6. काउंसिलिंग से संबंधित फोटोग्राफ्स रखना।
7. कौशल प्रशिक्षण हेतु पंजीकृत हितग्राहियों की जानकारी तैयार करना।
8. काउंसिलिंग में सम्मिलित युवाओं को कौशल प्रशिक्षण के लिए प्रोत्साहित किए जाने हेतु काउंसिलिंग के दौरान कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षण उपरांत सफल युवाओं के व्याख्यान (सफलता की कहानी) की व्यवस्था अनिवार्य रूप से किया जाना।
9. काउंसलर को राज्य कौशल विकास प्राधिकरण के वेबपोर्टल पर काउंसिलिंग से संबंधित कार्यवाही ऑनलाईन किये जाने हेतु सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी, जिसमें काउंसलर द्वारा काउंसिलिंग से संबंधित समस्त जानकारी प्रविष्टि की जावेगी।
10. लाईवलीहुड कॉलेज में काउंसिलिंग होने का समुचित प्रचार-प्रसार किया जाना।
11. काउंसिलिंग हेतु राज्य प्राधिकरण एवं जिला कौशल विकास प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर जारी किये गये निर्देशों का पालन किया जाना
काउंसलर को मानदेय का भुगतान
1. काउंसलर को मानदेय अधिकतम राशि रू. 750/- प्रति काउंसलिंग दिवस की निर्धारित दर से किया जायेगा ( माह में अधिकतम 20 काउंसिलिंग दिवस का आयोजन किया जा सकता है।)
2. काउंसलर को उनके निर्धारित मानदेय का भुगतान निम्न आधार पर किया जाना है
● काउंसलर द्वारा काउंसिलिंग के समय तैयार किये गये प्रतिवेदन,
● फोटोग्राफ्स तथा
● काउंसिलिंग में उपस्थित युवाओं के प्रशिक्षण बैच में प्रशिक्षणार्थियों के रूप में पंजीयन ।
● प्रति काउंसिलिंग दिवस कम से कम 05 हितग्राहियों की व्यक्तिगत काउंसिलिंग करना अनिवार्य होगा। यदि किसी कार्य दिवस को हितग्राहियों की संख्या कम होती है, तो उस नाह के अन्य कार्य दिवसों में काउंसलर को हितग्राहियों की संख्या बढ़ानी होगी। किसी भी स्थिति में काउंसलर द्वारा माह के 20 दिवसों में व्यक्तिगत काउंसलिंग किये गये हितग्राहियों की संख्या 100 से कम नहीं होनी चाहिए। यदि किसी माह में व्यक्तिगत काउंसिलिंग किये गये हितग्राहियों की संख्या 100 से कम होती है तो उस माह मानेदय का भुगतान हितग्राहियों की संख्या के आधार पर आनुपातिक रूप से किया जा सकेगा।
काउंसलर की कार्य अवधि
(काउंसिलिंग कार्य अवधि में विस्तार या भविष्य में काउंसिलिंग कार्य की निरंतरता हेतु आवश्यक )
1. संकल्प परियोजना के क्रियान्वयन तथा बजट की उपलब्धता के आधार पर।
2. काउंसिलिंग के उपरांत हितग्राही का प्रशिक्षणार्थी के रूप में परिवर्तित होने के प्रतिशत (न्यूनतम 60 प्रतिशत) के आधार पर।
3. प्रशिक्षण बैच के दौरान प्रशिक्षणार्थियों के नियमित उपस्थिति से संबंधित दस्तावेज के आधार पर किया जायेगा।
4. काउंसलिंग के पश्चात् प्रशिक्षण हेतु चयनित हितग्राहियों का बैच तैयार कर प्रशिक्षण हेतु आवेदित ट्रेनिंग बैच नंबर (टीबीएन) एवं संबंधित व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रदाता में प्रशिक्षण के दौरान हितग्राहियों की नियमित उपस्थिति के आधार पर काउंसलर का मूल्यांकन किया जावेगा।
5. काउंसलर का कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने पर कलेक्टर सह अध्यक्ष जिला कौशल विकास प्राधिकरण बिलासपुर द्वारा उन्हें एक माह की पूर्व सूचना देकर हटाया जा सकेगा या चयनित अभ्यर्थी 01 माह की पूर्व सूचना देकर त्याग पत्र दे सकता है।
6. चयन के संबंध में चयन समिति का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा। चयन के संबंध में अंतिम निर्णय लेने का सर्वाधिकार कलेक्टर सह अध्यक्ष, जिला कौशल विकास प्राधिकरण बिलासपुर को होगा।
आयु-सीमा - आवेदक की आयु 1 जनवरी 2022 की स्थिति में न्यूनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम 62 वर्ष होनी चाहिए। आयु प्रमाण-पत्र हेतु 10 वीं कक्षा के अंक सूची संलग्न करें।
महत्वपूर्ण लिंक -
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