Chhattisgarh Swami Athamnand English School Recruitment 2022 स्वामी आत्मानंद शासकीय इंग्लिश स्कूल महलपारा, चिरमिरी, मनेन्द्रगढ़, सोनहत व भरतपुर जिला कोरिया (छ0ग0) में रिक्त शिक्षकीय संवर्ग के पदों पर अस्थायी रूप से कर्मचारियों की संविदा नियुक्ति किया जाना है। इस हेतु विज्ञापन में निहित शर्तों के अंतर्गत योग्यताधारी आवेदकों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है।
इच्छुक अभ्यर्थी निर्धारित प्रारूप के साथ शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र एवं अन्य दस्तावेज स्व प्रमाणित संलग्न कर स्पीड पोस्ट अथवा रजिस्टर्ड डाक द्वारा दिनांक 31/08/ 2022 सायं 05:30 बजे तक कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जिला कोरिया, बैकुण्ठपुर (छ0ग0) पिन 497335. के पते पर अपना आवेदन भेज सकेंगे। निर्धारित समयावधि के पश्चात् प्राप्त आवेदन मान्य नहीं किये जाएगें।
पदों का नाम -
० व्याख्याता
० शिक्षक
० सहायक शिक्षक
पदों की संख्या - कुल 12 पद
विभाग का नाम - स्वामी आत्मानंद शासकीय इंग्लिश स्कूल प्रबंधन समिति महलपारा, चिरमिरी, मनेन्द्रगढ़, सोनहत एवं भरतपुर जिला - कोरिया (छ.ग.)
वेतनमान / सैलरी - 25,300 से 38,100 तक
महत्वपूर्ण तिथि -
० ऑफलाइन आवेदन की प्रारंभिक तिथि - 22 अगस्त, 2022
० ऑफलाइन आवेदन की अंतिम तिथि - 31 अगस्त, 2022
आवश्यक डॉक्यूमेंट / दस्ताकवेज -
● 5 वीं
● 8 वी
● 10 वीं
● 12 वीं
● स्नातक,स्नातकोत्तर
● आधार कार्ड
● ड्राइविंग लाइसेंस
● परिचय पत्र
● पासपोर्ट साइज फोटो
● पेन कार्ड
● रोजगार पंजीयन
● मूल निवासी प्रमाण पत्र
● जाति प्रमाण पत्र
● अनुभव प्रमाण पत्र
● समस्त डिग्री / प्रमाण पत्र वेकेंसी के सम्बंधित पद के योग्यता अनुसार डिग्री
आयु सीमा -
अभ्यर्थी की आयु 1 जनवरी 2022 की स्थिति में न्यूनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम 35 वर्ष होनी चाहिए साथ ही शासन द्वारा समय-समय पर आयु सीमा में छूट के प्रावधान लागू रहेंगे उम्र की पुष्टि हेतु 10 वीं की अंकसूची की सत्यापित प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।
शैक्षणिक योग्यता -
(एक) हाईस्कूल / हायर सेकेण्डरी स्तर
(क) हाईस्कूल / हायर सेकेण्डरी स्तर के लिए ऊपर दिए गए तालिका अनुसार केवल व्याख्याता पद के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों से निम्नलिखित विषयों से अंग्रेजी माध्यम में किसी एक विषय में स्नातकोत्तर / समकक्ष एवं बी०एड० अनिवार्य है।
(दो) पूर्व माध्यमिक शाला स्तर
(क) शिक्षक अंग्रेजी माध्यम के पद हेतु अभ्यर्थी को किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों में अंग्रेजी माध्यम में विशिष्ट अंग्रेजी के साथ स्नातक एवं बी.एड. प्रशिक्षण अनिवार्य है।
(ख) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा इस प्रयोजन के लिए जारी किये गये मार्गदर्शी सिद्धांतो के अनुसार समुचित सरकार द्वारा आयोजित अध्यापक पात्रता परीक्षा (टी.ई.टी.) में उत्तीर्ण ।
(तीन) प्राथमिक शाला स्तर
(क) सहायक शिक्षक अंग्रेजी माध्यम के पद हेतु अभ्यर्थी को न्यूनतम 50 प्रतिशत अंको के साथ अंग्रेजी माध्यम में किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से उच्चतर माध्यमिक व डी.एड. / डी.एल.एड. प्रशिक्षण अनिवार्य है।
(ख) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा इस प्रयोजन के लिए जारी किये गये मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार समुचित सरकार द्वारा आयोजित अध्यापक पात्रता परीक्षा (टी.ई.टी.) में उत्तीर्ण
नियम एवं शर्ते -
1. संविदा नियुक्ति सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 के प्रावधानों के अनुसार की जाएगी।
2. पद पूर्णतः अस्थायी होगे। शासन द्वारा नियुक्ति / कार्यव्यवहार / परीक्षा परिणाम के आधार पर किसी भी समय पदच्युत किया जा सकेगा।
3. भविष्य में शासन द्वारा उक्त पदों पर भर्ती / स्थानान्तरण से किये जाने पर संविदा नियुक्ति स्वमेव निरस्त मानी जावेगी।
4. संविदा सेवा में शासन द्वारा निर्धारित सिर्फ एक मुश्त राशि मानदेय के रूप में देय होगी इसके अतिरिक्त अन्य कोई भत्ता अथवा वार्षिक वेतन वृद्धि की पात्रता नहीं होगी और संविदा सेवा अवधि हेतु किसी प्रकार के पेंशन उपादान या मृत्युलाभ आदि की पात्रता नहीं होगी।
5. संविदा नियुक्ति पर नियुक्त कर्मचारी छ0ग0 सिविल सेवा आचरण नियम 1965 से शासित होंगे।
6. संविदा सेवा में नियमानुसार अवकाश की पात्रता होगी।
7. संविदा नियुक्ति सामान्यतः एक वर्ष के लिए होगी तथापि समिति आवश्यकता के आधार पर व संविदा पर नियुक्त कर्मचारी की उपयुक्तता का आकलन कर संविदा नवीनीकरण का निर्णय ले सकेगा।
8. संविदा नियुक्ति की अवधि समाप्ति पर संविदा स्वमेव समाप्त मानी जावेगी तथा सेवा समाप्त करने के लिए पृथक से आदेश जारी करना आवश्यक नहीं होगा
9. संविदा नियुक्ति अवधि में दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना या इसके एवज में एक माह का वेतन देकर संविदा नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।
10. अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है, एवं सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा।
11. समिति द्वारा आवश्यकतानुसार पदों की संख्या परिवर्तनीय होगी।
12. दावा-आपत्ति उपरांत मेरिट अनुक्रम के आधार पर एक पद के विरुद्ध 05 अभ्यार्थियों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जावेगा, जिस हेतु आवेदक के डाक पते पर सूचना पृथक से दी जावेगी। सभी आवेदक अपना मोबाईल नम्बर (व्हाट्स अप नम्बर ) / ई-मेल नम्बर आपने आवेदन में अनिवार्य रूप से दर्शायें।
13. चयन के लिए अभ्यर्थी की पात्रता अथवा अपात्रता के संबंध में नियुक्तिकर्ता का विनिश्चय अंतिम होगा तथा चयन प्रक्रिया के किसी भी समय पर अथवा नियुक्तिकर्ता को चयन सूची भेजने के बाद यदि नियुक्तिकर्ता के संज्ञान में यह तथ्य आता है कि अभ्यर्थी ने असत्य जानकारी दी है अथवा उसके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में कोई विसंगति पाई गई है तो वह निरर्हित हो जायेगा एवं उसका चयन / नियुक्ति नियुक्तिकर्ता अधिकारी द्वारा समाप्त कर दी जावेगी।
14. सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र ही मान्य किया जावेगा।
15. अभ्यर्थी को रूपये 10.00 के नान ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर सम्पूर्ण शैक्षणिक योग्यता कक्षा-09वीं-10वीं, 12वीं, स्नातक, स्नातकोत्तर अंग्रेजी माध्यम से पूर्ण करने का शपथ पत्र आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र गलत अथवा त्रुटिपूर्ण पाये जाने पर नियुक्ति निरस्त करते हुए वैधानिक कार्यवाही समिति द्वारा की जा सकेगी।
16. आवेदन पत्र के साथ निवास प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित प्रति तथा स्वयं के डाक का पूर्ण पता लिखा लिफाफा जिस पर 10 रूपये का डाक टिकट लगाकर संलग्न कर जमा करना होगा। आवेदन पत्र प्रेषित किये जाने वाले लिफाफे के ऊपर स्पष्ट रूप से आवेदित पद का नाम तथा विषय का नाम अंकित करना अनिवार्य होगा।
17. विद्यालय में विज्ञापित पदों की जानकारी व आवेदन पत्र का प्रारूप कोरिया जिले के वेबसाईट korea.gov.in पर एवं कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी कोरिया तथा संचालित स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय महलपारा, चिरमिरी, मनेन्द्रगढ़, सोनहत व भरतपुर जिला कोरिया छ.ग. के सूचना पटल पर अवलोकन किया जा सकता है।
चयन प्रक्रिया -
1. अभ्यर्थी द्वारा कक्षा-9वी से आगे की सम्पूर्ण शिक्षा किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड / विश्वविद्यालय से अंग्रेजी माध्यम में पूर्ण किया जाना अनिवार्य होगा।
2. चयन हेतु कोरिया जिले के अभ्यर्थियों को प्राथमिकता के रूप में 05 बोनस अंक प्रदान किया जावेगा।
3. शासन द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड / विश्वविद्यालय / संस्था से जारी अंकसूची / उपाधि ही मान्य किया जावेगा।
4. आवेदक द्वारा निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र एवं अन्य दस्तावेज स्वप्रमाणित संलग्न कर स्पीड पोस्ट अथवा रजिस्टर्ड डाक द्वारा कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी बैकुण्ठपुर कोरिया (छ0ग0) के पते पर निर्धारित तिथि व समय तक जमा किये जा सकते हैं।
5. अपूर्ण एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र मान्य नहीं किये जायेगें तथा अमान्य आवेदन पत्रों के संबंध में पृथक से सूचना नहीं दी जायेगी।
6. संविदा नियुक्ति के लिए शिक्षक संवर्ग के अभ्यर्थियों की मेरिट के आधार पर चयन हेतु आवेदकों की शैक्षणिक योग्यता 10 वीं, 12 वीं, स्नातक, स्नातकोत्तर एवं डी.एड. / डी.एल.एड. / बी.एड. / टी.ई.टी. में प्राप्त अंकों व छ०ग० राज्य के मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों में पद के समकक्ष अध्यापन अनुभव व साक्षात्कार हेतु निर्धारित अंकों के आधार पर अधिमान्यता दी जावेगी :
(क) सहायक शिक्षक की नियुक्ति के लिए 10 वीं में प्राप्त अंकों के प्रतिशत पर 10 अंक, 12 वीं में प्राप्त अंकों के प्रतिशत पर 50 अंक, डी.एड. / डी.एल.एड. में प्राप्त अंकों के प्रतिशत पर 10 अंक, टी.ई.टी. में प्राप्त अंकों के प्रतिशत पर 05 अंक एवं छ०ग० राज्य के किसी भी मान्यता प्राप्त विद्यालय / संस्थान से सहायक शिक्षक पद का संबंधित विषय में अध्यापन अनुभव हेतु 10 अंक (एक वर्ष के लिए 02 अंक, अधिकतम 10 अंक) एवं साक्षात्कार हेतु 10 अंक निर्धारित है।
(ख) शिक्षक की नियुक्ति के लिए 12 वीं में प्राप्त अंकों के प्रतिशत पर 10 अंक, स्नातक में प्राप्त अंकों के प्रतिशत पर 50 अंक, बी.एड में प्राप्त अंकों के प्रतिशत पर 10 अंक, टी.ई.टी. में प्राप्त अंकों के प्रतिशत पर 05 अंक एवं छ०ग० राज्य के किसी भी मान्यता प्राप्त विद्यालय / संस्थान से शिक्षक पद का संबंधित विषय में अध्यापन अनुभव हेतु 10 अंक (एक वर्ष के लिए 02 अंक, अधिकतम 10 अंक) एवं साक्षात्कार हेतु 10 अंक निर्धारित है।
(ग) व्याख्याता की नियुक्ति के लिए स्नातक में प्राप्त अंकों के प्रतिशत पर 15 अंक, स्नातकोत्तर में प्राप्त अंकों के प्रतिशत पर 50 अंक, बी.एड में प्राप्त अंकों के प्रतिशत पर 10 अंक एवं छ०ग० राज्य के किसी भी मान्यता प्राप्त विद्यालय / संस्थान से व्याख्याता पद का संबंधित विषय में अध्यापन अनुभव हेतु 10 अंक (एक वर्ष के लिए 02 अंक, अधिकतम 10 अंक) एवं साक्षात्कार हेतु 10 अंक निर्धारित है।
7. संविदा नियुक्ति हेतु विभिन्न पदों के लिए आवश्यक "अनुभव प्रमाण पत्र" छ0ग0 राज्य के किसी भी शासकीय कार्यालय अथवा मान्यता प्राप्त विद्यालय / संस्थान के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।
8. चयन प्रक्रिया में समान अंक होने की स्थिति में अधिक उम्र के आवेदकों का चयन किया जायेगा।
9. अभ्यर्थी की आयु 1 जनवरी 2022 की स्थिति में न्यूनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम 35 वर्ष होनी चाहिए साथ ही शासन द्वारा समय-समय पर आयु सीमा में छूट के प्रावधान लागू रहेंगे उम्र की पुष्टि हेतु 10 वीं की अंकसूची की सत्यापित प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।
10. छ0ग0 लोक सेवा (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जातियां और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण ) अधिनियम 1994 नियम के प्रावधान यथास्थिति लागू होंगे।
11. चयन समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया ही मान्य की जावेगी तथा चयन के संबंध में समिति का निर्णय अंतिम व सर्व मान्य होगा।
12. अभ्यर्थी का 01 पद हेतु केवल एक ही आवेदन पत्र मान्य होगा, जिसमें उन्हें विद्यालय का प्राथमिकता क्रम अंकित करना होगा तथा प्राथमिकता क्रम अंकित नही होने अथवा एक ही विद्यालय हेतु एक से अधिक अभ्यर्थियों के चयन होने की स्थिति में समिति द्वारा तीनो विद्यालयों में से किसी भी एक विद्यालय में संविदा नियुक्ति प्रदान की जा सकेगी, जिसके लिए अभ्यर्थी कोई दावा प्रस्तुत नही कर सकेगा।
13. नियोक्ता द्वारा जारी चयन सूची जारी दिनांक से 6 माह के लिए वैध होगी तथा प्रतीक्षा सूची की वैधता चयन सूची जारी होने के दिनांक से 2 वर्ष तक या आगामी चयन सूची जारी होने तक जो भी पहले हो के लिए वैद्य होगी।
निरर्हताएं -
1 अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये किन्हीं भी साधनों से समर्थन अभिप्राप्त करने के किसी भी प्रयास को, नियुक्तिकर्ता द्वारा चयन के निरर्हित माना जा सकेगा।
2. कोई भी अभ्यर्थी, किसी सेवा या पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा, जब तक कि उसे ऐसी स्वास्थ्य परीक्षा में,जोकि विहित की जाए. मानासिक या शारीरिक रूप से स्वस्थ्य तथा किसी मानसिक या शारीरिक दोष जो कि सेवा या पद के कर्तव्य को पूरा करने में बाधा डाल सकता हो से मुक्त घोषित न कर दिया जाये परन्तु आपवादिक मामलो में अभ्यर्थी को उसकी स्वास्थ्य परीक्षा से पूर्व किसी सेवा या पद पर इस शर्त के अधीन नियुक्ति दी जा सकेगी कि यदि यह चिकित्सकीय रूप से अस्वथ्य पाया जाता है, तो उसकी सेवाएं तत्काल समाप्त की जा सकेगी।
3. कोई भी अभ्यर्थी जिसे महिलाओं के विरूद्ध किसी अपराध का सिद्ध दोष ठहराया गया हो, किसी सेवा या पद के लिए पात्र नहीं होगा, परन्तु यदि किसी अभ्यर्थी के विरुद्ध न्यायालय में ऐसे मामले लंबित हो तो उसकी नियुक्ति का मामला तब तक लंबित रखा जायेगा जब तक उस अपराधिक मामले का न्यायालय द्वारा अंतिम विनिश्चय न कर दिया जाये।
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