Office of the Chief Medical and Health Officer District Bijapur Chhattisgarh Vacancy 2022 || कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला - बीजापुर (छ0ग0)
जिले के अधीन संचालित पोषण पुनर्वास केन्द्रों हेतु जिला स्वास्थ्य समिति बीजापुर द्वारा जिला खनिज न्यास निधि से स्वीकृत Feeding Demonstrator के रिक्त पदों पर संविदा भर्ती हेतु इच्छुक एवं पात्र उम्मीदवारों का पदनाम के सम्मुख दर्शित तिथि को Walk in Interview आयोजित कर भर्ती किया जावेगा। इच्छुक एवं पात्र अर्हताधारी अभ्यार्थी निर्धारित तिथि को वांछित दस्तावेजों के साथ अधोलिखित समय पद उपस्थित होवें ।
विभाग का नाम :- कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला - बीजापुर (छ0ग0)
रिक्त पदों की संख्या :- कुल 03 पद
योग्यता / अनिवार्यता :- Bsc Home Science In UGC recognized University
आवेदन की अंतिम तिथि :- दिनांक 04.08.2022 (Walk in Interview)
आवश्यक डॉक्यूमेंट / दस्ताकवेज -
● 5 वीं
● 8 वी
● 10 वीं
● 12 वीं
● स्नातक,स्नातकोत्तर
● आधार कार्ड
● ड्राइविंग लाइसेंस
● परिचय पत्र
● पासपोर्ट साइज फोटो
● पेन कार्ड
● रोजगार पंजीयन
● मूल निवासी प्रमाण पत्र
● जाति प्रमाण पत्र
● अनुभव प्रमाण पत्र
● समस्त डिग्री / प्रमाण पत्र वेकेंसी के सम्बंधित पद के योग्यता अनुसार डिग्री
आवेदन कैसे करें :- टीप :- फार्म प्राप्ति / वितरण का समय सुबह :- 10.30 बजे से 12.00 बजे तक फार्म जमा करने का समय सुबह :- 10.30 बजे से 12.30 बजे तक
अन्य नियम एवं शर्तें :-
1. यह पद पूर्णतः अस्थायी होगा।
2. उक्त पद हेतु मानदेय जिला खनिज न्यास निधि मद अन्तर्गत प्रावधानित वेतन एकमुश्त देय होगा। इसके अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार का भत्ता देय नहीं होगा।
3. पदस्थापना नियुक्ति तिथि से आगामी 03 माह हेतु किया जावेगा स्थिति को देखते हुए आवश्यकतानुसार सेवा अवधि में वृद्धि की जा सकती है।
4. भर्ती की समस्त जानकारी जिला बीजापुर के वेबसाईड https://bijapur.gov.in/ तथा कार्यालय के सूचना पटल से जानकारी प्राप्त कर सकते है।
5. Walk in Interview के समय आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले समस्त अंक सूची एवं अन्य दस्तावेज स्वयं के द्वारा सत्यापित को संलग्न करना अनिवार्य है।
6. अपूर्ण एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन अमान्य कर निरस्त कर दिया जावेगा, जिसकी जानकारी संबंधितों को पृथक से नहीं दी जावेगी।
7. उम्मीदवार की आयु 01.01.2022 की स्थिति में न्यूनतम वर्ष 21 एवं अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिये, शासन द्वारा समय-समय पर आयु सीमा में दी गई छूट का प्रावधान होगा।
8. संविदा मानदेय :- संविदा सेवा अवधि के दौरान प्रतिमाह एकमुश्त मानदेय देय होगा। इसके अतिरिक्त किसी भी अन्य प्रकार की सुविधा / भत्ता प्रदाय नहीं किया जावेगा ।
9. चयन प्रक्रिया के किसी भी चरण में यह पाया जाता है कि किसी उम्मीदवार द्वारा किसी भी प्रकार से किसी प्रकार का दबाव डलवाया जा रहा है या निष्पक्ष चयन प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है। या निष्पक्ष चयन प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है। तो उनका आवेदन पत्र अमान्य कर दिया जावेगा तथा इस संबंध में कोई भी दावा मान्य नहीं किया जावेगा।
10. अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के अभ्यर्थियों को सक्षम प्राधिकारी से जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। आवेदन पत्र के साथ 10वीं / जन्म प्रमाण पत्र, 12वी., जाति, निवास, एवं अनुभव प्रमाण पत्र विज्ञापित पद हेतु वांछित समस्त शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्रों की स्वा: हस्ताक्षरित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा ।
11. उक्त संविदा पर अस्थानांतरणीय होगा तथा नियुक्ति आदेषानुसार पदस्थापना स्थल में उपस्थिति देना अनिवार्य होगा। निर्धारित समय व पदस्थापना स्थल में अपनी उपस्थिति नहीं देने की स्थिति में चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति स्वतः निरस्त हो जायेगी।
12. उक्त पद के लिये प्रतीक्षा सूची भी जारी की जावेगी जिसकी वैधता जारी दिनांक से 03 माह तक होगी। इस समयावधि में त्यागपत्र अथवा किसी भी कारण से रिक्त होने वाले पदों की पूर्ति भी इसी प्रतीक्षा सूची से की जा सकेगी। उक्त वैधता सूची की विधि में आवष्यकतानुसार वृद्धि की जा सकती है।
13. भर्ती की प्रक्रिया के दौरान होने वाले किसी भी विवाद एवं समस्या पर अंतिम निर्णय लेने का सर्वाधिकारी जिला स्वास्थ्य चयन समिति को होगा जो सभी आवेदकों को मान्य होगा।
14. आवष्यक दस्तावेज - आवेदन करते समय निम्न अभिलेखों की स्वप्रमाणित छायाप्रति
अनिवार्यतः संलग्न किया जावे:
10वीं की अंकसूची (जन्मतिथि के प्रमाण हेतु )
निर्धारित न्यूनतम वैक्षणिक योग्यता के सभी वर्गों की अंकसूची / संबंधित डिग्री / इंटर्नशीप प्रमाण पत्र ।
छ.ग. पैरामेडिकल कॉउन्सिल का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र आवश्यक है।
सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदाय जाति प्रमाण पत्र (आरक्षित वर्ग हेतु ) सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदाय मूल निवास प्रमाण पत्र ।
अनुभव प्रमाण पत्र केवल शासकीय संस्थान का ही मान्य होगा। अनुभव प्रमाण पत्र में अनुभव की अवधि का स्पष्ट उल्लेख नहीं होने पर तथा कार्यालयीन जावक क्रमांक नहीं होने पर अनुभव प्रमाण पत्र अमान्य किया जावेगा तथा षैक्षणिक योग्यता पूर्ण करने के उपरान्त प्राप्त अनुभव के आधार पर अनुभव के अंक मान्य किये जायेंगे। अनुभव में अंको की गणना एक संस्था में एक एक पद पर 12 माह से कम अनुभव होने पर एक ही वर्ष का अंक दिया जायेगा। 12 माह से कम अनुभव होने पर अंको की गणना नही की जावेगी।
15. अंतिम चयन सूची निम्न आधार पर बनायी जोयेगी : अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांक का 65 प्रतिशत अंक ।
- अनुभव - अधिकतक 10 अंक प्रतिवर्ष 02 अंक के मान से (पद से संबंधित अनुभव ही जावेंगे) मान्य किये राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) में कार्य का अनुभव का अंक प्रत्येक वर्ष के लिए 3 अंक अधिकतक 5 वर्ष के लिए 15 अंक) अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांक का 65 प्रतिषत अंक, अनुभव के 10/15 प्रतिशत अंक एवं कौशल परीक्षा / साक्षात्कार के 20 प्रतिशत को जोड़कर अंतिम मेरिट सूची तैयार की जावेगी।
अनुभव प्रमाण पत्र (आवेदित पद से संबंधित हो) केवल शासकीय, अर्द्धशासकीय एवं शासकीय वित पोषित संस्थाओं के ही मान्य होगें। पद से संबंधित अनुभव होने पर ही अभ्यार्थी को नियमानुसार अनुभव अंक प्रदान किये जायेगें।
16. चयन उपरान्त कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व समस्त मूल दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा । " दस्तावेज प्रस्तुत न करने पर संबंधित अभ्यर्थी की नियुक्ति स्वयंमेव निरस्त मानी जावेगी ।
17. अभ्यार्थियों को भर्ती से संबंधित जानकारी हुतु समय-समय पर https://bijapur.gov.in/ अवलोगन करें इसके अलावा अभ्यर्थी को किसी भी प्रकार की व्यक्तिगत सूचना नही दी जावेगी | अभ्यर्थी से अपेक्षा है कि समय-समय पर वेबसाइट का अवलोकन करें।
18. भर्ती प्रक्रिया राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छ0ग0 मानव संसाधन नीति 2018 के अनुसार की जायेगी ।
19. चयनित अभ्यर्थी को कार्य में उपस्थिति होने के पश्चात् किसी भी समय एक माह का नोटिस देकर संविदा नियुक्ति समाप्त की जा सकती है। इसी प्रकार उक्त अभ्यार्थी को त्याग पत्र देने के 1. पूर्व एक माह पहले सूचना देना होगा अन्यथा उनके द्वारा एक माह का वेतन जमा किया जाएगा।
आयु सीमा :- आवेदक की आयु दिनांक 01.01.2022 को न्यूनतम 21 वर्ष अधिकतम 40 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिये। इसके साथ ही अधिकतम आयु सीमा में छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर आयु सीमा में छूट संबंधी जारी आदेश/निर्देश नियम आदेशानुसार छूट मान्य होगी।

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